इन्दौर-
दिनांक 27 फरवरी
2018-अति.पुलिस
महानिदेशक रेंज इंदौर एवं
पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर
शहर व्दारा भ्रमित विज्ञापन
के आधार पर नौकरी दिलाने वाली
कंपनियों के विरूध्द कड़ी
कार्यवाही के लिये निर्देशित
किया गया है। जिस पर पुलिस
अधीक्षक मुखयालय श्री मो.
युसुफ कुरैशी केमार्गदर्शन
में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
क्राइम ब्राँच श्री अमरेन्द्र
सिंह द्वारा थाना प्रभारी
क्राईम ब्रांच व टीमों को इस
दिशा में प्रभावी कार्यवाही
करने हेतु समुचित निर्देश
दिये गए थे।
उपरोक्त
संबंध में दिनांक 12.02.2018 को
विश्वस्त सूत्रों के माध्यम
से सूचना प्राप्त हुई कि,
श्री औषधि आयुर्वेदा
नामक ट्रस्ट द्वारा एक विज्ञापन
समाचार पत्र व ट्रस्ट की
वेबसाईटWWW.SHRIAUSHADHI.COM
प्रकाशित किया गया
है, जिसमे मध्यप्रदेश
मे सभी जातियो के लिये कक्षा
8 वीं, 10 वी,
12 वीं तथा स्नातक BAMS,
BUMS, D.PHARMA, B.PHARMA आदि के लिये राज्य,
जिला एवं ब्लाक स्तरीय
रोजगार योजना का उल्लेख किया
गया है। श्री औषधी आयुर्वेदा
ट्रस्ट के नाम पर अभ्यार्थियों
से आवेदन शुल्क के नाम पर
सामान्य वर्ग से 170 रु
तथा एस.टी/एस.सी
से 100 रू का डिमांड
ड्रफ्ट श्री औषधि आयुर्वेदा
ट्रस्ट के पक्ष मे दिल्ली के
बैंक में प्राप्त किये जा रहे
है, इसका क्षेत्रीय
कार्यालय पर आवेदन भेजने का
पता श्री औषधि आयुर्वेदा
(एच.आर.
डिपार्टमेंट) एल.
जी. 39 सनराईज
टावर 579 एम. जी.
रोड इंदौर म.प्र.
पर दर्शाया गया है।
उपरोक्त संस्था से प्रकाशित
विज्ञापन को देखने से यह
विज्ञापन शासन द्वारा प्रकाशित
किया जानाप्रतीत होता है
किन्तु यह एक प्रायवेट संस्था
द्वारा प्रकाशित किया गया
है। आम अभ्यार्थी जारी उक्त
विज्ञापन को सरकारी योजना
समझ कर फार्म भर रहे है। श्री
औषधि आयुर्वेदा ट्रस्ट के
पदाधिकारियों द्वारा भ्रमित
विज्ञापन जारी कर अभ्यार्र्थियों
के साथ नौकरी देने के नाम पर
छल किया जाकर अवैध लाभ प्राप्त
किया जा रहा है। पुलिस द्वारा
उक्त मामलें को संज्ञान में
लेकर जाँच की गई।
जाँच
से पाया गया की श्री औषधी
आयुर्वेदा नामक ट्रस्ट द्वारा
नौकरी के संबंध मे राज्य जिला
एवं ब्लाक स्तरीय रोजगार योजना
के अतर्गत विज्ञापन समाचार
पत्रो व ट्रस्ट की
वेवसाईडWWW.SHRIAUSHADHI.COM
पर प्रकाशित किया
जाना पाया गया, जिसमे
मध्यप्रदेश की सभी जातियो के
लिये कक्षा 8 वीं,
10 वी, 12 वीं
तथा स्नातक¼BAMS,
BUMS, D.PHARMA, B.PHARMA½
आदि के लिये राज्य
जिला एवं व्लाक स्तरीय रोजगार
योजना अतंर्गत स्थाई व अस्थाई
रिक्त पदो पर चयन हेतू विज्ञापन
प्रकाशित किया जाना पाया गया
जिसमे (1) मुखय क्षेत्रिय
कार्याकारी के 306 पद,
योग्यता स्नातक
प्रस्नातक मासिक न्यनतम मानदेय
45000-50000रु. (2) क्षेत्रिय
कार्याकारी के 4590 पद,
योग्यता हाई स्कूल/इंटरमिडियेट
मासिक न्यूनतम 15000-20000 तक
(3) कार्यालय परिचरके
204 पद, मासिक
10000-12000 तक(4) चपरासी
के 102 पद, योग्यता
8वी पास न्यूनतम
मानदेय 7000-9000 तक,
के रिक्त पदो का उल्लेख
किया गया है। श्री औषधी आयुर्वेदा
ट्रस्ट के नाम पर अभ्यार्थीयो
से आवेदन शुल्क के रुप मे
सामान्य वर्ग से 170 रु
तथा एस.टी/एस.सी
से 100 रू का डिमांड
ड्रफ्ट श्री औषधी आयुर्वेदा
ट्रस्ट के पक्ष मे प्राप्त
किये गये है जो इंडियन बैंक
दिल्ली मे खोले गये खाता
क्रमांक 6595437539 के
खाते मे देय है। ट्रस्ट का
क्षेत्रीय कार्यालय श्री
औषधी आयुर्वेदा (एच.आर.
डिपार्टमेंट) एल.
जी. 39 सनराईज
टावर 579 एम. जी.
रोड इंदौर म.प्र.
पर दर्शाया गया है जो
किराये के ऑफिस मे संचालित
होकर नगर निगम इंदौर मे पंजीकृत
नही है। ट्रस्ट के द्वारा जारी
उपरोक्त विज्ञापन के संबंध
मे रोजगार कार्यालय से अभिमत
प्राप्त किया गया, तो
उक्त विज्ञापन अवैध होकर
असत्य प्रतीत होना पाया गया
है। ट्रस्ट द्वारा रोजगार
कार्यालय को विधिवत सूचना
रिक्तियो के संबंध मे नही दी
गई है। संस्था से प्रकाशित
विज्ञापन को देखने से यह
विज्ञापन शासन द्वारा प्रकाशित
किया जाना प्रतीत होता है
किन्तु यह एक प्रायवेट संस्था
द्वारा प्रकाशित किया गया है
जिसे आम अभ्यार्थी जारी विज्ञापन
को सरकारीयोजना समझ कर फार्म
भर रहे है। श्री औषधि आयुर्वेदा
ट्रस्ट के पदाधिकारीयो द्वारा
सरकारी योजना जैसी नकल कर
शब्दाबली का उपयोग कर नौकरी
देने के नाम पर भ्रमित विज्ञापन
जारी कर अभ्यार्थीयो के साथ
छल किया जाकर हजारो की संखया
मे आवेदन पत्र के साथ डिमांड
ड्राफ्ट द्वारा 170/100 रू.
ट्रस्ट के खाते मे जमा
कराकर अनुमानित 26 लाख
रुपये न्यूनतम राशि का लाभ
प्राप्त किया जाना प्रतीत
होता है। अतः संस्था श्री औषधि
आयुर्वेदा ट्रस्ट के अध्यक्ष
डाँ. शबाब आलम,
वाईस प्रेसिडेंट
शाहनबाज अली, जनरल
सेकेट्री रानू मलिक, सेक्रेट्री
मो. अशद खान,
कोषाध्यक्ष हमनबाज
कुरैशी, नेशनल एच.आर.
जितेन्द्र कुमार राणा
एवं डायरेक्टर आफ स्टेट एच.आर.
विपिन शर्मा तथा
कर्मचारी राहुल मेहरा द्वारा
एकमत होकर नौकरी के नाम पर
अभ्यार्थियों के साथ ठगी की
गई। जो जांच प्रतिवेदन क्राईम
ब्रांच इंदौर द्वारा वरिष्ठ
अधिकारियों के माध्यम से अपराध
पंजीबद्ध हेतु पुलिस थाना
तुकोगंज भेजा गया था।
जिस पर
दिनांक 26.02.18 को थाना
तुकोगंज द्वारा अपराध क्र.
97/18 धारा-420,419,406,511 भादवि
में उपरोक्त आरोपियों श्री
औषधि आयुर्वेदा ट्रस्ट के
अध्यक्ष डां.शबाब
आलम, वाईस प्रसिडेंटशाहनबाज
अली,जनरल सेक्रेट्री
रानू मलिक, सेक्रेट्री
मो. अशद खांन,
कोषाध्यक्ष हमनबाज
कुरैशी, जितेन्द्र
कुमार पिता श्री भोपाल सिंह
राणा उम्र-39 साल
नि.के.02ध्2185
शास्त्री नगर थाना
मेडीकल जिला मेरठ (उ.प्र),
विपिन पिता ,सत्यनारायण
शर्मा निवासी 22 दत्त
मंदिर रोड सब्जी मंडी के पास
वार्ड नं.14 मंदसौर,
राहुल मेहरा पिता
राजकुमार मेहरा नि.106 नार्थ
पवन किराना स्टोर के पास डेली
कालेज के पास मूसाखेडी इंदौर
के विरूध्द उक्त अपराध पंजीबध्द
किया गया है।