Saturday, October 30, 2010






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अंधे कत्ल का पर्दाफाष, दोनो आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ३० अक्टूबर २०१०- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महूॅ श्री पद्मविलोचन शुक्ल ने बताया कि पुलिस थाना बडगौदा क्षेत्रांतर्गत कैलोद रोड ग्राम उमरगढ गवली पलासिया में दिनांक २२ अक्टूबर २०१० को सुबह ०८.३५ बजे ग्राम कैलोद निवासी मनोज पिता राधेष्याम पटेल ने बताया कि उक्त घटना स्थल पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाष पडी हुई है। इस सूचना पर पुलिस थाना बडगौदा द्वारा मर्ग कायम कर लाष निरीक्षण करते चोट के निषान पाये जाने से मर्ग जॉच पर से धारा ३०२ भादवि के तहत्‌ प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए अज्ञात मृतक की पहचान के प्रयास तथा अज्ञात आरोपियों की तलाष की जा रही थी।
        हत्या की घटना होने से अनुविभागीय अधिकारी एसडीपीओ महू सी.पी. सिंह के मार्गदर्षन में थाना प्रभारी बडगौदा जे.पी.शाक्य, प्रआर. साहबसिंह, आर. राकेष को प्रकरण की विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि घटना दिनांक की रात को विष्णु पटेल के खेत पर दो आदमी खेत में पानी रेल रहे थे, जिनमें से एक व्यक्ति मुकेष नाम का दूसरे दिन काम पर नही आया। इस शंका के आधार पर थाना प्रभारी बडगौदा द्वारा मुकेष पिता केसरसिंह भील (३०) निवासी ग्राम तिन्छया हाल गवली पलासिया तथा इसके साथी दिनेष पिता अंबाराम भील (२०) निवासी ग्राम कुसुम्बिया महेष्वर जिला खरगोन हाल ग्राम गवली पलासिया को हिरासत में लेकर थाने लाकर उक्त घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई तो इन्होने उक्त अज्ञात मृतक को फावडे से मारकर हत्या करना स्वीकार किया। पूछताछ के दौरान यह ज्ञात हुआ कि घटना वाली रात दोनो व्यक्ति विष्णु पटेल के खेत पर पानी रेल रहे थे उसी दौरान एक व्यक्ति खेत के पास से गालीयॉ देते हुए जा रहा था जिसे टोका इसी बात पर उपरोक्त दोनो आरोपी मुकेष तथा दिनेष द्वारा फावडे से मारपीट की जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
        मुकेष ने विष्णु पटेल को भी घटना के संबंध में बताया था तथा उसे धमकी दी थी कि तुमने पुलिस को बताया तो तुम्हे भी जान से मार देगें। इसी प्रकार की चर्चा आरोपी मुकेष ने बडगौदा में भी की थी। पुलिस बडगौदा द्वारा दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना वाली रात पहने हुए खून आलूदा आरोपियों के कपडे तथा फावडे बरामद कर प्रकरण में विवेचना करते हुए मृतक की पहचान के प्रयास किये जा रहे है।

चोरी के वाहन में अवैध शराब ले जाते हथियारबंद तीन कुख्यात बदमाश बंदी गिरप्तार बदमाश जैन मंदिर की चोरी का आरोपी निकला

इन्दौर - दिनांक ३० अक्टूबर २०१०-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) महेशचंद्र जैन ने बताया कि आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश एक कार में देवास नाके के पास देखे गये है जो कोई गंभीर घटना को अंजाम दे सकते है । इस सूचना पर उप पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) जितेन्द्रसिंह के निर्देशन में उप निरीक्षक मनीषराजसिंह भदौरिया एवं टीम के प्र.आर. पन्नालाल ,ओमप्रकाश ,आर. दीपक पंवार ,रजाक खान ,ओंकार पाण्डे को उक्त सूचना की तस्दीक हेतु भेजा गया । सूचना के आधार पर टीम द्वारा तत्पर्रता दिखाते हुए देवास नाके जाकर तस्दीक की तो जानकारी मिली कि एक सफेद रंग की मारूती क्रमांक एमपी-०९/जे.ए./४१५८ में तीन बदमाश किस्म के व्यक्ति बैठे दिखे जो मांगलिया की ओर संभवतः गये है । टीम द्वारा तत्काल सेंट्रल पाइंट मांगलिया पर रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने पहॅुचकर चेकिंग लगाई । थोड़ी ही देर बाद इंदौर की तरफ से मारूती क्रमांक एमपी-०९/जेए/४१५८ आती दिखी जिसे हाथ देकर रोकने का ईशारा करने पर कार चालक ने अपनी कार तेजी से देवास की ओर भगाना चाहा परंतु क्राईम ब्रांच की पुख्ता घेराबंदी से पकड़ा गया कार रूकने पर उसमें तीन बदमाश बैठे मिले । तीनों के नाम पूछते अपना नाम  १. राकेश पिता रामकुमार वर्मा (२५) निवासी नंदबाग कालोनी इंदौर २. सुंदरम्‌ उर्फ छोटू पिता अवधेश दीक्षित (१९) निवासी नंदबाग कालोनी इंदौर ३. राकेश बंजारा पिता बाबूलाल बंजारा (२५) निवासी नंदबाग कालोनी इंदौर बताया । मारूती चालक राकेश वर्मा से मारूती के कागज पूछने पर पेश नहीं कर पाया शंका होने पर गाड़ी के अंदर देखने पर पीछे की सीट पर प्लास्टिक की केन दिखी जिसे खोलकर सूंघने पर उसमें शराब की बदबू आयी तब टीम द्वारा कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी क्षिप्रा बी.डी. त्रिपाठी एवं स्टाफ के उप निरीक्षक सुनील यादव तथा पीसीआर वेन को सूचना देने पर मौके पंहुचे जिनके साथ क्राईम ब्रांच टीम द्वारा मारूती कार की तलाशी लेने पर प्लास्टिक की केन में करीबन ६५ लीटर अवैध कच्ची शराब मिली एवं उक्त तीनों बदमाशों की मौके पर तलाशी लेने पर राकेश बंजारा के पास एक १२ बोर की दोनाली बंदूक मय दो कारतूस की मिली तथा इसी प्रकार छोटू दीक्षित की तलाशी पर उसके पास एक रिवाल्वर मय छह कारतूस की मिली ।
       पकड़े गये तीनों बदमाशों के विरूद्व थाना क्षिप्रा पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया तथा आरोपी राकेश बंजारा व छोटू दीक्षित के विरूद्व पृथक से आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई । पकड़े गये बदमाशों से क्राईम ब्रांच टीम द्वारा पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि राकेश बंजारा तथा छोटू दीक्षित शातिर नकबजन कमल चौहान के साथी है ,विदित हो कि कमल चौहान उज्जैन पुलिस के रिमाण्ड पर चल रहा है जिसके विरूद्व दर्जनों नकबजनी की वारदात दर्ज है । पूछताछ पर दोनों बदमाशों ने बताया कि दिनांक ०९-१० अक्टूबर २०१० की रात्री को राजेन्द्र नगर स्थित जैन मंदिर की चोरी तथा देवास में कोतवाली क्षैत्र स्थित जैन मंदिर की चोरी अपने साथी कमल चौहान ,किशोर चौहान तथा जीतू के साथ मिलकर की थी । बरामद १२ बोर की बंदूक एवं मारूती ८०० के संबध में क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा बदमाशों से पूछताछ की जा रही है ।

पथ संचलन के दौरान विषेष यातायात व्यवस्था

दिनांक  ३०-अक्टूबर-२०१०-  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री संजय सिंह ने बताया कि दिनांक ३१-१०-२०१० सांयकाल समय ४.३० बजे प्रस्तावित श्रीराम जन्मभूमि परिसर चिमनबाग से आर.एस.एस.व्दारा विषाल पथ संचलन आयोजित किया जा रहा है। इस पथ संचलन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल के कई बड़े पदाधिकारियों के भाग लेने से काफी संख्या में स्वयं सेवक दल के भाग लेने संभावना है । यह पथ संचलन संभावित रूट  चिमनबाग मैदान से प्रारम्भ होकर,जेलरोड़ चौराहा,खातीपुरा चौराहा,संजय सेतु चौराहा,प्रेमसुख टॉकिज(तोड़ा),नन्दलालपुरा चौराहा,यषवन्त रोड़ चौराहा,(गुरूव्दारा)बम्बई बजार,नर्सिग बजार चौराहा,सीतलामाता मंदिर,गोराकुण्ड चौराहा,राजबाड़ा,कृष्णपुरा सेतु,गॉधीरोड़ थाना नगरनिगम चौराहा होकर श्रीराम जन्मभूमि पर सांयकाल ५.३० बजे समाप्त होने की संभावना है ।
            सम्पूर्ण पथ संचालन की सम्पूर्ण व्यवस्था को दो भागो में विभाजित कर पूर्वीक्षेत्र की व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक प्रदीपसिंह चौहान तथा पष्चिम क्षेत्र की व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक एम.के.जैन के जिम्मे रखी गयी है ।  इसके अन्तर्गत यातायात विभाग व्दारा सामान्य यातायात को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार स्थानों से सामान्य यातायात का अस्थाई रूप से मार्ग परिवर्तित कर पथ संचलन के साथ ही साथ सामान्य आवागमन को भी संचालित रखने बाबत्‌ विषेष यातायात प्वाईन्ट लगाये गये है,जो पथ संचलन प्रारम्भ होने से समाप्ति होने तक जारी रहेगा ।

पूर्वीक्षेत्र में निम्नानुसार स्थानों से मार्ग परिवर्तन किया जावेगा ।
१-गॉधी चौक,२-पटेल प्रतिमा,३-लाल अस्पताल,४-सैफी चौराहा,५-वेयर हाउस रोड़,६-राजकुमार ब्रिज (दरगाह चौराहा),६-षिवालय मार्ग,तथा ७- लोखण्डे ब्रिज से किसी भी प्रकार वाहन पंथ संचालन रूट की ओर आने नही दिया जावेगा । 
            पूर्वीक्षेत्र में सम्पूर्ण मीलक्षेत्र,ए.बी.रोड़,पलासिया से गॉधी चौक तक,गॉधी चौक से छावनी तक, सम्पूर्ण छावनी क्षेत्र, का मार्ग सामान्य आवागमन के लिये पूरे समय चालू रहेगा,इन मार्गो से सामान्य यातायात अपने गन्तव्य की ओर आवागमन कर सकेगें ।

पष्चिम क्षेत्र के निम्नानुसार स्थानों से मार्ग परिवर्तन किया जावेगा ।
१-मच्छीबजार, २-पंढरीनाथ, ३-कबूतर खाना, ४-दरगाह चौक, ५-मल्हारगंज, ६-टोरी कार्नर, ७-तम्बोली बाखल, रामबाग तथा ईमली बजार प्वाईन्ट से कोई भी वाहन पंथ संचलन रूट की ओर आने नहीं दिया जायेगा ।
        सुभाष मार्ग,सपना संगीता मार्ग,कलेक्ट्रेट से महाराणा प्रताप चौक होकर गंगवाल बस स्टैण्ड,राजमोहल्ला से अंतिम चौराहा,जिन्सी होकर मरीमाता माता की ओर आवागमन पूरे समय चालू रहेगा,इन मार्गो से सामान्य यातायात अपने गन्तव्य की ओर आवागमन कर सकेगें।

०६ आदतन २२ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ३० अक्टूबर २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक २९ अक्टूबर २०१० को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए ०६ आदतन तथा २२ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. तथा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

१ फरारी, २ स्थाई, ७८ गिरफ्तारी व १६६ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर - दिनांक ३० अक्टूबर २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में १ फरारी, २ स्थाई, ७८ गिरफ्तारी व १६६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत १ फरारी, २ स्थाई, ७८ गिरफ्तारी व १६६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुए १८ युवक गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ३० अक्टूबर २०१०- पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा दिनांक २९ अक्टूबर २०१० को २२.५० बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर न्यू पलासिया इंदौर से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले राजू, राजेष, अनिल, महेन्द्र तथा राजू उर्फ राजकुमार को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ५४०० रूपये नगद तथा ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना लसूडिया द्वारा दिनांक २९ अक्टूबर २०१० को २२.०० बजे ग्राम विष्णुखेडी इंदौर से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले जितेन्द्र, करणसिंह, राजेष तथा जितेन्द्रसिंह को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १४५० रूपये नगद तथा ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा दिनांक २९ अक्टूबर २०१० को १५.४५ बजे नेतराम का बगीचा आजादनगर इंदौर से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए आषीक पिता नासिर खान तथा मोहम्मद सिद्वीकी पिता मलिक खान को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ९०५ रूपये नगद तथा ताष पत्ते बरामद किये गये।
       पुलिस थाना पंढरीनाथ द्वारा दिनांक २९ अक्टूबर २०१० को १९.१५ बजे नदी के पास कबूतरखाना इंदौर से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए शंकरलाल, बबलू, अनिल, सुखदेव तथा शंकर को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३९० रूपये नगद तथा ताष पत्ते बरामद किये गये।
पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा दिनांक २९ अक्टूबर २०१० को १८.०५ बजे मल्हार पल्टन इंदौर से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले मोहम्मद आरीफ तथा मोहम्मद अषफाक को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ५५० रूपये नगद तथा ताष पत्ते बरामद किये गये।
         पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त ४ युवक गिरफ्‌तार

इन्दौर - दिनांक ३० अक्टूबर २०१०- पुलिस थाना सदरबाजार द्वारा दिनांक २९ अक्टूबर २०१० को १७.०० बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर भोई मोहल्ला इंदौर से सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त मिले ११० बक्षीबाग इंदौर निवासी अनिल पिता राधेष्याम गौड (१९) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८० रूपये नगद तथा सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
      पुलिस थाना खुडैल द्वारा दिनांक २९ अक्टूबर २०१० को १९.०० बजे ग्राम तिल्लौर खुर्द से सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त मिले ग्राम लिम्बोदी निवासी धर्मेन्द्र पिता कन्हैयालाल (२८) तथा मछली फार्म खुडैल निवासी गोपाल पिता गणेष (२०) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४६० रूपये नगद तथा सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
      पुलिस थाना सिमरोल द्वारा दिनांक २९ अक्टूबर २०१० को १६.३० बजे पुराना बस स्टैण्ड के पास सिमरोल से सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त मिले यही के रहने वाले जितेन्द्र पिता सुखराम (२५) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ३५० रूपये नगद तथा सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
       पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब के विभिन्न थाना क्षेत्र में कुल २६ प्रकरण कायम किये गये, करीब ९ हजार ६४० रूपये कीमत की शराब जप्त

इन्दौर -दिनांक ३० अक्टूबर २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर/देहात में कल दिनांक २९ अक्टूबर २०१० को विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत्‌ कुल २६ प्रकरण दर्ज कर आरोपियो को गिरफ्‌तार कर इनके कब्जे से करीब ०९ हजार ६४० रूपये कीमत की २४३ क्वाटर, ८९ लीटर देशी शराब तथा ९ बॉटल बियर बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपीयो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध हथियार सहित चार बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक ३० अक्टूबर २०१०- पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक २९ अक्टूबर २०१० को १८.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बंजारी माता मंदिर के पास बाणगंगा इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले १६४ खातीपुरा इंदौर निवासी धर्मेन्द्र पिता राधेष्याम (३०) तथा राजेष पिता राधेष्याम (१९) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १-१ चाकू बरामद किया गया।
        पुलिस थाना राजेन्द्र नगर द्वारा कल दिनांक २९ अक्टूबर २०१० को १३.५० बजे प्रषांत नगर चौराहा इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले अहिरखेडी इंदौर निवासी रवि पिता कैलाषचंद रघुवंषी (२६) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छुरा बरामद किया गया।
        पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक २९ अक्टूबर २०१० को १९.१० बजे ग्राम बडोली हौज देपालपुर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले यही के रहने वाले कमल पिता सुखराम कलोता (३०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।
       पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।