Monday, August 28, 2017

धोखाधडी के प्रकरण में 7 साल से फरार आरोपी, क्राईम ब्रांच की गिरफ्त में,

इन्दौर-दिनांक 28 अगस्त 2017-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर के विभिन्न अपराधों में फरार व ईनामी बदमाशों की धरपकड हेतु विशेष प्रयास कर, प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देद्गा के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मों. युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेंद्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम को इस दिशा में कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये।

इस कड़ी में कार्यवाही के दौरान मुखबिर तंत्र के माध्यम से क्राईम ब्रांच की टीम को थाना  जूनी इंदौर के अपराध क्र 93/2010 धारा 420, 120 बी भादवि में फरार आरोपी दिनेश पिता विष्णु गोविंद दुबे उम्र 65 साल निवासी हुकुमचंद मार्ग इतवारिया  मल्हारगंज इंदौर के बारे में सूचना मिली कि, उक्त आरोपी 7 साल से प्रकरण में फरार है। उक्त जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी कर उसे गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि, वह एसबीआई में 1973 में क्लर्क के पद पर जॉइन हुआ था और स्पेशल असिस्टेन्ट के पद से रिटायर्ड हुआ हूं।मेरी छोटी बुआ के लड़के शैलेन्द्र तिवारी जो 6 त्रिवेणी एवेन्यू में अपनी पत्नी माया तिवारी के साथ रहते थे, कॉलोनी का काम करते थे। में उनसे मिलने उनके घर गया था तो  उन्होंने उसे बताया कि, उनके पार्टनर कैलाश कुरील शांत हो गए है, जो उनके साथ संचालक मंडल में थे। फिर उन्होंने मुझे भी वर्ष 2004-2005 में उनके द्वारा बनाई गई ग्रीन पार्क कॉलोनी का संचालक मंडल का सदस्य (लेखपाल) बनने का बोला और मेरे हस्ताक्षर करवाये ।
इसके अलावा शेलेन्द्र तिवारी की अन्य संस्था कर्मचारी मित्रबंधु गृह निर्माण संस्था 54 बोहरा इंदौर थी, उसमे भी मुझे सदस्य बनाया और हस्ताक्षर ले लिए। इस बीच शेलेन्द्र तिवारी ने वर्ष 2008 में अपनी दूसरी संस्था कर्मचारी मित्रबंधु गृह निर्माण संस्था की तेजाजी नगर बायपास रोड की 12 करोड़ की जमीन को फर्जी तरीके से ओने पौने दाम 7.3 लाख में अपनी एक कंपनी मियामी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के नाम से खरीद ली। वर्ष 2009 में शेलेन्द्र तिवारी शांत हो गए , तो उनका सारा काम उनकी पत्नी माया तिवारी करने लगी। वर्ष 2010 में कर्मचारी मित्रबंधु गृह निर्माण संस्था के प्लाट होल्डर्स द्वारा कर्मचारी मित्रबंधु गृह निर्माण संस्था के संचालक मंडल के खिलाफ शिकायत की गयी, जिसकी जांच डी. आर. ऑफिस के आडिटर द्वारा की गई और उन्होंने कर्मचारी मित्रबंधु गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष को दोषी पाया तथा पूरे संचालक मंडल के विरुद्ध थाना जूनी इंदौर में प्रकरण दर्ज कराया। शेलेन्द्र तिवारी जो मेरे भाई थे, उनके विश्वास के कारण में सदस्य बना और हस्ताक्षर किये थे।
क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा उक्त प्रकरण के फरार आरोपी दिनेश दुबे को गिरफ्तार कर अग्रिम वैद्यानिक कार्यवाही हेतु  थाना जूनी इंदौर के सुपुर्द किया गया है।

शहर की यातायात व्यवस्था हेतु, युवाओं ने बढ़ चढ़कर दिखाया, ट्राफिक वार्डन बनने का उत्साह


इन्दौर-दिनांक 28 अगस्त 2017-इन्दौर शहर की यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित बनाने व आम जनता में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने तथा यातायात व्यवस्था में आम नागरिकों की जनभागीदारी बढ़ाने के उद्‌देश्य से पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) मो. युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में इन्दौर यातायात पुलिस द्वारा नये ट्राफिक वार्डन बनाने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन आज दिनांक 28.08.17 को पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में किया गया।

                उक्त कार्यक्रम में अति. पुलिस अधीक्षक यातायात इन्दौर श्री प्रशांत चौबे की विशेष उपस्थिति में नगर सुरक्षा समिति के जिला संयोजक श्री रमेश शर्मा व अन्य पदाधिकारीगण श्री अमरजीत सिंह सूदन, संतोष सिंह यादव, मनीष नायर, नवीन मास्टर साहब के साथ पुराने ट्राफिक वार्डन सहित शहर यातायात व्यवस्था के संचालन में अपना अभिन्न योगदान देने को तत्पर व उत्साहित 130 युवक-युवतियां उपस्थित रहें। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को अति. पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत चौबें द्वाराबताया गया कि जो भी ट्राफिक वार्डन बनेगें उन्हे इन्दौर पुलिस के यातायात प्रहरी का नाम दिया जायेगा तथा उन्हे यातायात प्रहरी की जैकेट व सीटी भी विभाग के द्वारा प्रदान की जावेगी। साथ ही अच्छे कार्य करने वाले प्रहरी को आगामी कार्यक्रमों में सम्मानित किया जावेगा। उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए नगर सुरक्षा समिति के श्री रमेश शर्मा द्वारा उन्हे यातायात प्रहरी के रूप में किस तरह से सेवायें देनी है व उन्हे जनता से किस प्रकार सम्मान पूर्वक व्यवहार करना है आदि बताया गया। इस दौरान पुराने ट्राफिक वार्डनों ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम की विशेष बात ये रही कि युवाओं के साथ साथ, लगभग 15 युवतियों ने भी शहर के यातायात व्यवस्था में अपना अभिन्न योगदान देने हेतु यातायात प्रहरी बनने की मंशा जाहिर की।




आपराधिक गतिविधिया संचालित करने वाले, कुखयात बदमाश आसिफ उर्फ राजा पर रासुका की कार्यवाही



इन्दौर-दिनांक 28 अगस्त 2017- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्रा द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण रखने हेतु निर्देश दिये गये कि, क्षेत्र में सक्रिय गुंडे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावें एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हैं उनके विरूद्ध कडी कार्यवाही की जावें। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विवेक सिंह के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना चदंन नगर द्वारा क्षेत्र के शातिर बदमाश आसिफ उर्फ राजा पिता अनवर निवासी डी सेक्टर स्कीम नं. 71 इन्दौर कों राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी आसिफ उर्फ राजा, थाना चंदन नगर क्षेत्र का कुखयात व शातिर बदमाश होकर लगातार अपराधिक गतिविधियों को अजांम दे रहा हैं। आरोपी आसिफ पर हत्या का प्रयास,चाकूबाजी, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने, अवैध शराब, अवैध हथियार रखने, छेड़खानी जैसे विभिन्न प्रकार के एक दर्जन अपराध पंजीबध्द है। पुलिस द्वारा इसके विरूध्द लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाने के उपरांत भी इसके आपराधिक कृत्यों में कोई कमी नही आयी है। अतः इसकी अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगानें के लिये, अति.पुलिस अधीक्षक श्री रूपेश द्विवेदी व नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा श्री मनोज रत्नाकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चंदन नगर योगेश सिंह तोमर व उनकी टीम द्वारा उक्त बदमाश के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही हेतु प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा आरोपी को रासुका के तहत केन्द्रीय जेल परिरूद्ध रखनें का आदेश दिया गया। जिसके परिपालन में आरोपी आसिफ उर्फ राजा को आज दिनांक 28.08.2017 को पुलिस थाना चदंन नगर द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसे वैधानिक कार्यवाही कर, केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा जा रहा है।

उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चदंन नगर श्री योगेश सिंह तोमर, उनि. हरेन्द्र यादव, तथा आर. रतन सिंह भदौरिया की सराहनीय भूमिका रही।


भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के लिये, टवेरा वाहन में ले जायी जा रही 700 लीटर स्प्रिट पुलिस थाना भंवरकुआं द्वारा जप्त


इन्दौर-दिनांक 28 अगस्त 2017-पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा अवैध शराब के कारोबार व इससे जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विवेक सिंह के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना भंवरकुआं द्वारा अवैधानिक रूप से टवेरा कार में ले जायी जा रही 700 लीटर शराब बनाने वाली स्प्रिट का जखीरा पकड़कर, करीबन 7,00,000/- रू. का मश्रुका किया जप्त करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
क्षेत्र में अवैध शराब की गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु, अति पुलिस अधीक्षक पश्चिम जोन-1 व नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इन्दौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भंवरकुआ द्वारा अपनी टीमों को इस दिशा में कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। जिसके तारतम्य में थाना भंवरकुआं की टीम को बीट भ्रमण के दौरान मुखबिर के माध्यम से सूचना से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की टवेरा कार में शराब भरकर जा रही है, जो पत्थर मुंडला रोड तरफ से निकलने वाली है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा पालदा नाका हनुमान मंदिर के पास चैकिंग लगायी गयी। दौराने चैकिंग पत्थर मुंडला रोड तरफ से एक सफेद रंग की कार आते दिखाई दी जो पुलिस को देखकर टवेरा कार का चालक पालदा नाका से हिम्मत नगर की ओर भगाकर ले जाने लगा, जिस पर पुलिस टीम द्वारा उस कार का पीछा किया गया तब विश्वनाथ धाम मंदिर के पास हिम्मत नगर में टवेरा का चालक गाडी छोडकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। टवेरा कार नंबर एमपी-09/बीडी-2416 को पास जाकर चेक किया तो पाया कि कार में 17 प्लास्टिक की सफेद रंग की केन जिसमें 40-40 लीटर शराब बनाने वाली लगभग 700 लीटर स्प्रिट भरी हुई पाई गयी। उक्त स्प्रिट से हजारो लीटर अवैध शराब बनाई जाती जिसे भंवरकुआ पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये करीबन 7,00,000/- रू. का मश्रुका कार सहित किया जप्त किया गया। पुलिस थाना भंवरकुआं द्वारा गाडी मालिक व आरोपी चालक की तलाश की जा रही है, जिनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारयिों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारीभंवरकुआं श्री शिवपाल सिंह कुशवाह व उनकी टीम उनि चैन सिंह चौहान, प्रआर. 2417 सुबोध शर्मा, आर. 1650 अशोक पटेल तथा एफआरवी के सउनि राम प्रसाद मालवीय एवं आर.1753 विनोद यावतकर की सराहनीय भूमिका रही।


इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 165 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में


इन्दौर- दिनांक 28 अगस्त 2017-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) अवधेश कुमार गोस्वामी के मार्गदर्शन में कल दिनांक 27 अगस्त 2017 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 47 आरोपियो को गिरफ्तार किया गया जिसके अंतर्गत-
               
09 आदतन व 22 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 28 अगस्त 2017-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 27 अगस्त 2017 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 09 आदतन व 22 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

05 गैर जमानती, 04 गिरफ्तारी तथा 58 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 28 अगस्त2017-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 27 अगस्त 2017 को 05 गैर जमानती, 04 गिरफ्तारी तथा 58 जमानती वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुआं खेलते हुए मिलें, 04 आरोपी गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 28 अगस्त 2017-पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक 27 अगस्त 2017 को 01.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर माताजी का मंदिर मुराई मोहल्ला इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार-जीत का जुआं खेलते हुए मिलें, धीरज पिता अशोक पांडे, विशाल पिता मनोंज चंदेल, संदीप पिता प्यारेलाल सोनकर, शिवा पिता केदार अग्रवाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1450 रूपयें नगदी तथा 52 ताश पत्तें बरामद किये गये।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध शराब सहित आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 28 अगस्त 2017-पुलिस थाना एमजी रोड द्वारा कल दिनांक 27 अगस्त2017 को 13.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर शिव मंदिर के पास सबनीस बाग इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, 185 सबनीस बाग इन्दौर निवासी लक्ष्मीनारायण पिता रामचंद्र कोरी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 28 अगस्त 2017-पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक 27 अगस्त 2017 को 17.30 बजें, मुखबिर से मिली सुचना के आधार पर मन पसंद गार्डन के पास न्यु पलासिया इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, 50 हरिजन कालोनी न्यु पलासिया इन्दौर निवासी मोना पिता अशोक गोडानें को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकु जप्त किया गया।
पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक 27 अगस्त 2017 को 13.00 बजें, श्रद्धानंद मार्ग अर्जुन प्याउ चौराहा से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, 123 जीवन की फेल परदेशीपुरा इन्दौर निवासी शरद मराठा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों कोगिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

इन्दौर- दिनांक 28 अगस्त 2017- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पश्चिम) श्री विवेक सिंह के मार्गदर्शन में कल दिनांक 27 अगस्त 2017 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 118 आरोपियों को गिरफ्‌तार किया गया जिसके अंतर्गत-

16 आदतन व 07 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 28 अगस्त 2017-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 27 अगस्त 2017 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 16 आदतन व 07 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

41 गैर जमानती, 42 गिरफ्तारी तथा 59 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 28 अगस्त 2017-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत मेंकल दिनांक 27 अगस्त 2017 का 41 गैर जमानती, 42 गिरफ्तारी तथा 59 जमानती वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुआं खेलते हुए मिलें, 11 आरोपी गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 28 अगस्त 2017-पुलिस थाना भवंरकुआ द्वारा कल दिनांक 27 अगस्त 2017 को 20.15 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर माताजी का मंदिर मुराई मोहल्ला इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार-जीत का जुआं खेलते हुए मिलें, बन्नें पिता लालजीराम, समीर पिता अब्दुल कयुम, आबिद पिता सत्तार खान, शहाजाद पिता अजीज शेख, रामदास पिता सेवकराम पटेल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 4980 रूपयें नगदी तथा 52 ताश पत्तें बरामद किये गये।
पुलिस थाना चदंन नगर द्वारा कल दिनांक 27 अगस्त 2017 को 21.10 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर राजकुमार नगर मैन रोड इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार-जीत का जुआं खेलते हुए मिलें, रमजान पिता अब्दुल शाह, मों. शहीद पिता अब्दुल रसीद को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से270 रूपयें नगदी तथा 52 ताश पत्तें बरामद किये गये।
पुलिस थाना जुनी इन्दौर द्वारा कल दिनांक 27 अगस्त 2017 को 01.15 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर माणिक बाग रो आटो स्टैंड इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार-जीत का जुआं खेलते हुए मिलें, विनोद पिता बहादुर यादव, राकेश पिता नन्नुलाल नामदेव, संदीप पिता गुलाब राम परदेशी, राम पिता किशोर परदेशी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 52 ताश पत्तें बरामद किये गये।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध शराब सहित आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 28 अगस्त 2017-पुलिस थाना खुडेल द्वारा कल दिनांक 27 अगस्त 2017 को 13.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर अपना कैफे रेस्टोरेंट देवगुराडिया इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, बिचोली मर्दाना थाना कनाडिया इन्दौर निवासी दिलीप पिता राधेश्याम मकवाना को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 19 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयीहै।