इन्दौर -दिनांक 30 जनवरी 2013- माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा सत्र प्रकरण कं्र. 19/09 आरोपी राजेश पिता शंकरलाल शर्मा के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी राजेश शर्मा पिता शंकरलाल शर्मा (32) निवासी ग्राम डबल चौकी थाना बरौठा जिला देवास को धारा 8/20 बी (ii) बी एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए आरोपी को 04 वर्ष के कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 25 जुलाई 2009 को निरीक्षक प्रतीक राय नारकोटिक्स सेल इंदौर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बायपास देवगुराडिया के पास रोड पर एक व्यक्ति टाट के बोरे में गांजा लेकर खडा है। सूचना पर मय फोर्स के पहुॅच कर घेरा बंदी कर आरोपी राजेश शर्मा को पकडा गया तथा इसके कब्जे से बोरे में रखा करीब 10 किलो गांजा जप्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।