▪ आरोपियों ने दोस्तों को बांट दिया था छात्रा का निजी मोबाईल नम्बर, जिससे वो फोन व मैसेज करके कर रहे थे युवती को परेशान।
▪ आरोपीगण कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी।
इंदौर- 24 अक्टूबर 2018- इंदौर शहर में महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा, इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा व्ही केयर फॉर यू (अपराध शाखा) की टीम को महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों में योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की पतासाजी करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
वी केयर फार यू कार्यालय जिला इंदौर में पुलिस थाना जूनी इंदौर क्षेत्रांतर्गत रहने वाली आवेदिका नंदिनी (परिवर्तित नाम) द्वारा शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदिका ने बताया कि उसके निजी मोबाईल के व्हाट्सऐप नंबर पर कई दिनों से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अनावश्यक मैसेज भेज कर परेशान किया जा रहा है। आवेदिका ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अलग अलग नंबरो से व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर उससे दोस्ती करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। आवेदिका ने जब इन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे इस प्रकार के मैसेज के संबंध में अपने परिजनों को बताया तो आवेदिका के पिता व भाई ने अज्ञात नंबर पर कॉल कर बात की तो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आवेदिका के परिजनों से गाली गलौच की गई साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई।
फरियादिया की शिकायत पर टीम वी केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फरियादिया को मैसेज कर उसे परेशान करने के परिपेक्ष्य में अज्ञात आरोपीगणों 1. रामप्रताप सिंह राजपूत पिता शिवचरण सिंह राजपूत निवासी म.नं. 217, ग्राम टोंककलां तहसील टोंकखुर्द जिला देवास 2. राजवीर पिता जितेन्द्र सिंह सिसोदिया निवासी गोपुर चौराहा लक्की बेकरी के पास इंदौर की पतासाजी कर उन्हें पकड़कर, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना जूनी इंदौर पुलिस के सुपुर्द किया गया।
दोनों आरोपी एक ही गांव टोंककलां जिला देवास के रहने वाले जो इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। दोनो आरोपी परस्पर दोस्त है जोकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहें है। आरोपी रामप्रताप ने ''रियल नंबर नामक एंड्राइड एप्प'' के माध्यम से आवेदिका का व्हाट्सएप नंबर ज्ञात किया था जिसके बाद पहले उसने आवेदिका के नंबर पर अनावश्यक मैसेज कर उसे दोस्ती करने का प्रस्ताव रखा लेकिन आवेदिका द्वारा मना करने पर आरोपी रामप्रताप ने उसका मोबाईल नम्बर अपने दोस्त राजवीर को दे दिया था जोकि युवती को मैसेज करके परेशान कर रहा था।