Wednesday, October 24, 2018

▪ ''रियल नम्बर'' नामक एंड्रॉइड एप्प के माध्यम से छात्रा का व्हाट्‌सएप नंबर ज्ञात कर, छात्रा को परेशान करने वाले मनचले, वी केअर फ़ॉर यू (क्राइम ब्रांच) की गिरफ्त में


आरोपियों ने दोस्तों को बांट दिया था छात्रा का निजी मोबाईल नम्बर, जिससे वो फोन व मैसेज करके कर रहे थे युवती को परेशान।
आरोपीगण कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की  तैयारी।

इंदौर- 24 अक्टूबर 2018- इंदौर शहर में महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र  द्वारा,  इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा व्ही केयर फॉर यू (अपराध शाखा) की टीम को महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों में योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की पतासाजी करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
    वी केयर फार यू कार्यालय जिला इंदौर में पुलिस थाना जूनी इंदौर क्षेत्रांतर्गत रहने वाली आवेदिका नंदिनी (परिवर्तित नाम) द्वारा शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदिका ने बताया कि उसके निजी मोबाईल के व्हाट्‌सऐप नंबर पर कई दिनों से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अनावश्यक मैसेज भेज कर परेशान किया जा रहा है। आवेदिका ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अलग अलग नंबरो से व्हाट्‌सएप के माध्यम से मैसेज कर उससे दोस्ती करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। आवेदिका ने जब इन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे इस प्रकार के मैसेज के संबंध में अपने परिजनों को बताया तो आवेदिका के पिता व भाई ने अज्ञात नंबर पर कॉल कर बात की तो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आवेदिका के परिजनों से गाली गलौच की गई साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई।
  फरियादिया की शिकायत पर टीम वी केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फरियादिया को मैसेज कर उसे परेशान करने के परिपेक्ष्य में अज्ञात आरोपीगणों  1. रामप्रताप सिंह राजपूत पिता शिवचरण सिंह राजपूत निवासी म.नं. 217, ग्राम टोंककलां तहसील टोंकखुर्द जिला देवास 2. राजवीर पिता जितेन्द्र सिंह सिसोदिया निवासी गोपुर चौराहा लक्की बेकरी के पास इंदौर की पतासाजी कर उन्हें पकड़कर, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना जूनी इंदौर पुलिस के सुपुर्द किया गया। 
      दोनों आरोपी एक ही गांव टोंककलां जिला देवास के रहने वाले जो इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। दोनो आरोपी परस्पर दोस्त है जोकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहें है। आरोपी रामप्रताप ने ''रियल नंबर नामक एंड्राइड एप्प'' के माध्यम से आवेदिका का व्हाट्सएप नंबर  ज्ञात किया था जिसके बाद पहले उसने आवेदिका के नंबर पर अनावश्यक मैसेज कर उसे दोस्ती करने का प्रस्ताव रखा लेकिन आवेदिका द्वारा मना करने पर आरोपी रामप्रताप ने उसका मोबाईल नम्बर अपने दोस्त राजवीर को दे दिया था जोकि युवती को मैसेज करके परेशान कर रहा था।


इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली कार्यवाही



इन्दौर-दिनांक 24 अक्टूबर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
                इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 23.10.18 की सुबह से आज दिनांक 24.10.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहात के थानाक्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 03 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 03 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है। इसी प्रकार बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 87 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी साथ ही प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर/डीजे आदि बजा कर लोगों को परेशान करने वाले 1 आरोपी के विरूद्ध कोलाहल अधिनिमय के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गयी।            
इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 688 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 97 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है।
इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, अब तक 04 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर केकार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 38 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 25 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 63 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 43 प्रकरणों व अवैध हथियारों के विरूद्ध 11 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है।    
चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 332 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है। इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।