Monday, April 19, 2010

नौकरी दिलाने के नाम पर घोखाधड़ी,आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर दिनांक १९ अपै्रल २०१०-पुलिस एरोड्रम द्वारा कल दिनांक १८ अपै्रल २०१० के ११.४५ बजे परमानन्द पिता शेहराज मकवाना (४१)  निवासी व्कटेशनगर इन्दौर की रिपोर्ट पर ९१ सतारबाड़ा राजस्थान के रहने वाले गोपाल पिता कन्हैयालाल सोलंकी (२८) के विरूद्ध धारा ४२० भा.द.वि.  के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुासार दिनांक १५ अप्रेल २०१० को १२ बजे कालोनी नगर चौराहे के पास आरोपी गोपाल ने फरियादी परमानन्द से नोकरी दिलाने का झांसा देकर ६ हजार रूपये ले लिए न तो नोकरी लगवाई और न ही रूपये वापस किये। पुलिस एरोड्रम द्वारा, धोखाधड़ी करने के मामले मे आरोपी गोपाल पिता कन्हैयालाल सोलंकी (२८) निवासी ९१ सतारबाड़ा राजस्थान को गिरफ्तार कर प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

गांजा सहित आरोपी गिरफ्‌तार

 
इन्दौर दिनांक १९ अपै्रल २०१०-पुलिस गोतमपुरा द्वारा कल दिनांक १८ अपै्रल २०१० के १३.४५ बजे काजू पीर की दरगाह दशहरा मेदान गोतमपुरा निवासी सरवर शाह पिता जुमलशाह (६५) के विरूद्ध धारा ८/२० एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कल दिनांक १८ अपै्रल २०१० के १० बजे काजू पीर की दरगाह दशहरा मेदान गोतमपुरा से पुलिस गोतमपुरा द्वारा आरोपी सरवरशाह के कब्जे से ०५ हजार रूपये कीमत का एक किलो ३०० ग्राम गांजा ५०० ग्राम गांजे के डन्ठल व १० गांजे के पोधे बरामद किये है । पुलिस गोतमपुरा द्वारा इसके विरूद्ध धारा ८/२०  एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

१० आदतन अपराधी एवं ११ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक १९ अपै्रल २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए १० आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ११ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०४ स्थाई, ८६ गिरफ्तारी व ११५ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक १९ अपै्रल २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०४ स्थाई, ८६ गिरफ्तारी व ११५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने- अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०४ स्थाई, ८६ गिरफ्तारी व ११५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध हथियार सहित दो गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक १९ अपै्रल २०१०- पुलिस महू द्वारा कल दिनांक १८ अपै्रल २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन के सामने  महू से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही के रहने वाले अनिल पिता डोंगरसिह (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया। पुलिस सांवेर द्वारा कल दिनांक १८ अपै्रल २०१० को वायपास सांवेर  से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले तेजाजी चौक सांवेर निवासी इशाक पिता इलियास (२२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से चाकू बरामद किया गया। पुलिस द्वारा दोनो आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ खेलते हुए ०८ जुऑरी गिरफ्तार

 इन्दौर- दिनांक १९ अपै्रल २०१०- पुलिस बड़गोंदा द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कल दिनांक १८ अपै्रल २०१० को ग्राम कोदरिया से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले राधेश्याम , पंकज ,सोनू , सन्तोष , कान्हा , मुकेश तथा छोटू को पकडा तथा इनके कब्जे से पुलिस द्वारा चार हजार १५ रूपये नगद व तासपत्ते व बरामद किये।    पुलिस बड़गोंदा द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा १३ जुऑ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

चोरी करने वाले बदमाश को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व ५०० रूपये अर्थदण्ड

इन्दौर- दिनांक २२/२/२०१० प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ए०के०स्वर्णकार ने बताया कि माननीय डॉ. श्रीमती शुभ्रासिह सा० विशेष न्यायिक मजिस्टे्रट महोदय इन्दौर ने आप प्रकरण क्रंमांक १३१०६/२००८ में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी किशोरकुमार पिता घनश्यामदास निवासी ९७ शान्तीनगर महू इन्दौर को धारा ४५४ भादवि के तहत दोषी पाते हुए ३ वर्ष के सश्रम कारावास और ५०० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
        संक्षिप्त घटना इस प्रकार है कि फरियादी सुनिल दिनांक १०/४/०८ को अपनी पत्नी के भाई के घर मिलने के लिये अपनी पत्नी के साथ गया था एवं अपने फ्लेट नम्बर २०२ पे्रम प्लाजा पर ताला लगा दिया था, वापस आया तो देखा कि फ्लेट का दरवाजा खुला हुआ है व ताला टूटा हुआ हैं, अन्दर गये तो एक व्यक्ति निकलकर भागा, दूसरा भी भागा रहा था तो उसे पकड लिया नाम पूछने पर किशोर बताया उसके द्वारा अलमारी तोडकर चोरी करना बताया उसके पास से एक हजार रूपये नगदी व सोने की अगुंठी, आदि मिली बाद मे रिपोर्ट पर थाना जूनीइन्दौर पर अपराध कायम कर चालान न्यायालय पेश किया गया था।
        प्रकरण मे शासन पक्ष की और से पैरवी श्री बी.जी. शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी इन्दौर द्वारा की गयी।