Tuesday, November 13, 2018

वाहन चोरी करने वाले दो आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में। · आरोपीगणों ने ’’लूट’’ की वारदातों को अंजाम देने की नियत से चुराई थी पल्सर। · आरोपियों से चोरी के तीन दो पहिया वाहन बरामद। · नशे एवं शौक को पूरा करने के लिए भी करते थे आरोपीगण वाहन चोरी।


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इंदौर- 13 नवंबर 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने व तथा पूर्व में चोरी गये वाहनों की पतारसी कर बरामदगी तथा संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की एक टीम का गठन किया जाकर उसको इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गए थे ।

           इसी तारतम्य में क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना सदरबाजार के जूना रिसाला क्षेत्र में शुभम बर्वे नामक लड़का चोरी की पल्सर मोटर सायकल लेकर घूम रहा हैं। सूचना पर कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को पल्सर मोटर सायकल लेकर घूमते हुये पाये जाने पर रोककर पूछताछ की गई जिसने पुलिस टीम को अपना नाम शुभम उर्फ सीताराम पिता स्व. दिलीप बरवै उम्र 21 निवासी 203 अवन्तिका नगर, स्कीम नं. 51 मजदूरी चौक के पास, इन्दौर का होना बताया। उक्त व्यक्ति का नाम मुखबिर से ज्ञात सूचना से मिलान हो जाने पर उससे उसके पास दो पहिया वाहन पल्सर (MP09NW1335) के दस्तावेज पुलिस टीम द्वारा मांगे गये जिसे आरोपी ने अपने पास ना होना बताया तथा खुलासा किया कि उसने उक्त पल्सर दो पहिया वाहन शहर में ’’लूट’’ की वारदातों को अंजाम देने की नियत से अपने साथी 2. अंश उर्फ आदर्श उर्फ अशोक ठाकुर पिता करतार सिंह ठाकुर उम्र 18 निवासी रतन कॉलोनी, भोपाल हाल मुकाम - 711 कुलकर्णी का भट्टा, इन्दौर के साथ मिलकर पाकीजा शो-रूम इंदौर के पास की पार्किंग से दीपावली के एक दिन पहले चोरी किया था। आरोपी को चोरी के वाहन सहित पुलिस टीम द्वारा अभिरक्षा में लिया गया जिसके संबंध में थाना विजयनगर में अपराध क्रमांक 941/18 धारा 379 भादवि का ज्ञात होने पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर उक्त पल्सर वाहन को विधिवत् जप्त किया गया। बाद आरेापी से अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की गई जिसमें आरोपी शुभम से दो अन्य वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ जिसमें एक काले रंग की बुलेट मोटरसायकल (MP 09 QM 6256) को आरेापी ने लसूड़िया थाना क्षेत्र से चुराया था जिसके परिपेक्ष्य में थाना लसूड़िया में अपराध क्रमांक 411/15 धारा 379 भादवि का दर्ज किया गया था उपरोक्त चोरी के वाहन को आरोपी की निशानदेही पर बरामद किया गया साथ ही उपरोक्त दोनों आरोपियों ने एक एक्टिवा गाडी (MP09SZ 5522) को मल्हारगंज थाना क्षेत्र में मंदिर से चुराया था जिस पर अपराध क्र 416/17 धारा 379 भादवि का कायम किया गया था जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है।
                                आरोपी शुभम ने अपने साथी अंश के बारे में बताया कि वह रेल्वे स्टेशन के बाहर रात्रि में पान-बीड़ी की दुकान भी लगाता है जिसपर आरोपी शुभम की निशानदेही पर आरोपी अंश को पकड़ा गया, जिसने बताया कि वह मूल रूप से भोपाल का रहने वाला है एवं अपना घर-परिवार, माता-पिता को छोड़कर वर्ष 2013 से इन्दौर में रह रहा है। आरोपी अंश ने पूछताछ में बताया कि उसने पूर्व में रेल्वे स्टेशन परिसर में तीन मोटरसाईकिल गाड़ियो में पेट्रोल डालकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया था जिसमें थाना जीआरपी इन्दौर में प्रकरण पंजीबद्ध होने पर वह जेल गया था। आरोपी अंश ने बताया कि आरोपी शुभम रात्रि में रेल्वे स्टेशन पर साफ सफाई का काम करता था जिससे रेल्वे स्टेशन पर रात्रि में काम करने के दौरान ही उसकी पहचान हुई थी। आरोपी अंश ने बताया कि उसने अपने साथी शुभम के साथ पैसों की जरूरत अपनी नशे की लत एवं शौक को पूरा करने के लिए पैसो की जरूरत होने पर वाहन चोरी की तीन घटनाओं को अंजाम दिया था। पूछताछ में अंश ने भी कबूला कि उन्होंनें पल्सर गाड़ी लूट/चैन स्नैचिंग करने के उद्देश्य से चुराई थी। आरोपियों को पकड़कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु संबंधित थानों के सुपुर्द किया गया हैं जिनसे अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है।



इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही




इन्दौर-दिनांक 13 नवम्बर  2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
                इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 12.11.18 की सुबह से आज दिनांक 13.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर केपूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहात के थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ कार्यवाही की गई, जिनमें बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 58 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
                इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 361 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 282 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है।
                इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, 06 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के कार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 40 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 1149 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 1189 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 30 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 08 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।