इन्दौर -दिनांक 30 सितंबर 2013- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 04/10 के आरोपी शाहनवाज खान तथा फिरोज खान के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी फिरोज पिता अफजल खान (27) निवासी 19 लक्ष्मीबाई रोड़ जावरा जिला रतलाम को धारा 8 सहपठित धारा 21 (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 75 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.12.09 को तत्कालिन निरीक्षक प्रतीक राय, थाना प्रभारी नारकोटिक्स सेल इंदौर को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति काले रंग की पल्सर मोटरसायकल क्रं. आरजे/27/एस.एफ./4084 पर ब्राउन शुगर लेकर किसी को बेचने हेतु शिवविलास पैलेस बाली गली राजवाड़ा के पास इंदौर आ रहे है। निरीक्षक द्वारा मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त आरोपियों को पकड़ा तथा तलाशी लेते आरोपी शहनवाज खान के पास से पेंट की जेब में प्लास्टिक की थैली में 250 ग्राम ब्राउन शुगर तथा आरोपी फिरोज खान से जैकेट के अंदर से प्लास्टिक की थैली में 250 ग्राम ब्राउन शुगर होना पायी गयी। उक्त मोटरसायकल को जप्त कर आरोपियों को 8 सहपठित धारा 21(बी) एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।