Thursday, September 24, 2015

लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोनों आरोपी पुलिस थाना जूनी इन्दौर द्वारा गिरफ्‌तार



इन्दौर 24 सितम्बर 2015-पुलिस थाना जूनी इन्दौर क्षेत्रांतर्गत फरियादिया ने दिनांक 22.09.15 रिपोर्ट की थी कि, जब वह किराना दुकान पर सामान लेने गई तो, दो लड़कों विक्की और गोलू उर्फ अभिषेक ने उसके साथ छेड़छाड़ की व अश्लील हरकत की है। फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस थाना जूनी इन्दौर द्वारा अपराध क्रं 481/15 धारा 354(क), 506 भादवि का छेड़छाड़ का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के विक्की उर्फ दुष्यंत पिता सुभाष दावरे निवासी हरिजन कालोनी इंदौर एवं उसके साथी गोलू उर्फ अभिषेक पिता रवि दावरे निवासी हरिजन कालोनी इंदौर ने फरियादिया को जब वह किराना दुकान पर सामान लेने गई थी तब अशलील हरकत करते हुये सरेआम फरियादिया के साथ छेड़छाड़ की थी, दोनों आरोपियों ने आपस में शर्त लगाकर उक्त घटना को अंजाम दिया और घटना के बाद से दोनों फरार हो गये थे।
पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्यवाही करते हुये पुलिस थाना जूनी इंदौर द्वारा आरोपी विक्की उर्फ दुष्यंत पिता सुभाष दावरे को दिनांक 23.09.15 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। घटना के बाद से विक्की का साथी गोलू उर्फ अभिषेक कहीं अन्यत्र भाग गया था, जिसको पुलिस द्वारा महिदपुर से आज दिनांक 24.09.15 को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।


 

नाबालिक लड़की का अपहरण कर, उसे राजस्थान में बेचने वाली महिला सहित खरीददार भी गिरफ्‌तार

इन्दौर 24 सितम्बर 2015-पुलिस थाना परदेशीपुरा क्षेत्रांतर्गत फरियादिया रजनी पति विलायती भाटिया निवासी 95/2 नन्दानगर ने दिनांक 20.07.15 को थाने में रिपोर्ट की थी कि, उसकी नाबालिक पुत्री कहीं गुम हो गई है। फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस थाना परदेशीपुरा पर अपराध क्रं 519/15 धारा 363 भादवि का पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए, उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा नाबालिक की शीघ्र पतारसी हेतु निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री ओ.पी. त्रिपाठी, अति. पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री राजेश सहाय एवं नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी परदेशीपुरा के नेतृत्व में टीम गठित की गई।
पुलिस टीम द्वारा नाबालिक लड़की की तलाश हेतु हरसंभव प्रयास किये जा रहे थे, कि इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिलीं कि कमला बाई पति रतनलाल यादव एवं राजू पिता धीरज चौरसिया ने मिलकर, लड़की को ग्राम फलौदी जिला जोधपुर राजस्थान में 60 हजार रू. में बेच दिया है। उक्त जानकारी पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम फलौदी जिला जोधपुर में जयकुमार पिता रामलाल कल्ला के घर से अपहृता लड़की को बरामद किया गया। जयकुमार से पूछताछ करने पर उसने बताया कि कमलाबाई ने उक्त लड़की को अपनी लड़की पूजा बताते हुए, उसकी शादी मेरे साथ करा दी थी तथा खर्चे हेतु 60 हजार रू. लिये थे। पुलिस द्वारा अपहृता लड़की को उसकी मां रजनी बाई के जिम्मे किया जा रहा है। पुलिस द्वारा आरोपी जयकुमार एवं कमलाबाई को गिरफ्‌तार कर लिया गया है। आरोपिया कमलाबाई से विस्तृत पूछताछ की जा रही है, कि उसके द्वारा और भी लड़कियों को भी तो अगवा करके कहीं अन्यत्र तो नहीं बेचा गया है तथा इनके साथ इसमें कौन-कौन शामिल है । पुलिस द्वारा अन्य आरोपी राजू चौरसिया की तलाश की जा रही है, जिसके गिरफ्‌तार होने पर, और भी जानकारी प्राप्त होने की संभावना है।
                उक्त आरोपियों को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी परदेशीपुरा श्री एस.के. दास के नेतृत्व में उनि के.एल. मंगरिया, आर. शैलेन्द्र तथा आर. विकास की सराहनीय भूमिका रही।



6 सालों से पैरोल से फरार अपहरण का आरोपी, क्राईम ब्रांच की गिरफत में, आरोपी ने न्यायालय में खुद को मृत बता रखा था, जिसे क्राईम ब्रांच ने दमन से जिन्दा पकड़ा

इन्दौर 24 सितम्बर 2015-पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर, इन्दौर श्री सन्तोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पैरोल से फरार आरोपियो को गिरफतार करने हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत क्राईम ब्रांच इन्दौर ने सेन्ट्रल जेल इन्दौर में अपहरण के प्रकरण में आजीवन कारावास से दण्डित, पैरोल से फरार आरोपी दशरथसिंह पिता अजबसिंह निवासी ग्राम देवला विहार थाना बैरछा, जिला शाजापुर को केन्द्र शासित प्रदेश दमन से गिरफतार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
                पुलिस थाना भंवरकुआं क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2002 में एक फैक्ट्री संचालक के पुत्र के अपहरण के प्रकरण में माननीय न्यायालय इन्दौर द्वारा आरोपी दशरथसिंह को आजीवन कारावास से वर्ष 2004 में दण्डित किया गया था एवं सेन्ट्रल जेल इन्दौर में निरूद्व किया गया था। दण्डित बन्दी के द्वारा लगभग 4 वर्ष की सजा काटने के उपरांत पैरोल का लाभ मिलने लगा था जिससे दशरथ सिंह को माह दिसम्बर 2008 में 15 दिवस का पैराल स्वीकृत हुआथा। उक्त पैरोल उपरांत बन्दी को दिनांक 7.1.2009 को पुनः जैल दाखिल होना था, जो नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया था। पैरोल से फरार होने पर, जेल अधीक्षक सेन्ट्रल जेल इन्दौर की रिपोर्ट पर थाना एम.जी.रोड इन्दौर में अपराध क्रमांक 27/09 धारा 31 बन्दी अधिनियम के तहत पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया था।
फरार आरोपी दशरथ सिंह को पकडने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर द्वारा निर्देशित करने पर, क्राईम ब्रांच द्वारा आरोपी की सघन पतारसी की गयी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि माननीय न्यायालय में दशरथसिंह की मृत्यु का नगर निगम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जांच में पाया गया कि आरोपी दशरथ सिंह का उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी है। क्राईम ब्रांच द्वारा अपने सूचना तंत्र एवं तकनीकी तंत्र की सक्रियता पर, जानकारी एकत्र करने पर ज्ञात हुआ कि, फरार आरोपी दशरथ सिंह पिता अजब सिंह की मृत्यु नहीं हुई और वह गुजरात या केन्द्र शासित प्रदेश दमन में छिप कर रह रहा है।
           क्राईम ब्रांच द्वारा एकत्र जानकारी के आधार पर एक विशेष टीम तैयार कर, आरोपी दशरथसिंह को पकड़ने के लिये, दमन भेजा गया। पुलिस टीम द्वारा वहां पर लगातार पतारसी करने एवं आरोपी के बारे में जानकारी एकत्र करने पर ज्ञात हुआ कि, यह एक पॅालीमर कम्पनी में काम कर रहा है। कम्पनी से जानकारी प्राप्त करने पर, आरोपी का स्थानीय पता ज्ञात हुआ जहां पर टीम द्वारा घेराबन्दी कर आरोपी को अपने शिंकजे में ले लिया। गिरफतार आरोपी दशरथसिंह से उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी लेने पर उसके द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की गई एवं बताया कि, सेन्ट्रल जैल इन्दौर में बंदी रहने के दौरान कमल पिता अन्तरसिंह निवासी भवानी नगर इन्दौर ने जेल से बहार जाने पर उसकी जमानत कराने के लिए रूपयों का इन्तजाम कराने को कहा गया था। जिस पर उसके द्वारा अपने पैतृक गांव से जमीन बेचकर कमल पिता अन्तरसिंह को राशि का भुगतान कराया गया था, जिसने उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर, माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर दिया गया।
          पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर द्वारा चलाये जा रहे इस विशेष अभियान में क्राईम ब्रांच इन्दौर द्वारा पैरोल से फरार दशरथ सिंह को हिरासत में लेकर,  इस अभियान के तहत 10 वीं महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
           उक्त आरोपी को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अति.पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच इन्दौर श्री विनय प्रकाश पॉल के नेतृत्व में उनकीटीम का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।

वृद्ध मृतक की हत्या की सुपारी लेकर मारने वाला, फरार आरोपी भी, घटना में प्रयुक्त चाकू सहित गिरफ्‌तार



इन्दौर 24 सितम्बर 2015-पुलिस थाना अन्नपूर्णा क्षेत्रांतर्गत च्वाईस पैलेस कालोनी में दिनांक 19/09/15 को सुबह 05 बजे के आसपास घर के अंदर घुसकर बुजुर्ग गमनलाल गेहलोत पिता भामा जी गेहलोत उम्र 65 साल की धारदार हथियार से अज्ञात आरोपियों के द्वारा हत्या कर दी थी। उक्त घटना पर पुलिस थाना अन्नपूर्णा पर अपराध क्रं 653/15 धारा 302, 120 बी, 34 भादवि का पंजीवद्ध किया था।
उक्त अंधे कत्ल के आरोपियों की पतारसी एवं गिरफ्‌तारी हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में गठित टीम द्वारा अनुसंधान क दौरान पाया गया कि मृतक के पुत्र एंव प्रकरण के फरियादी लेखराज व्दारा ही अपने पिता की 1,50,000/-रुपये मे लक्की उर्फ सुरज पिता सुरेश सोनी निवासी नयापुरा रंगवासा को हत्या करने हेतु सुपारी दी गई थी, जिसका एडवास 50,000/रुपये लेखराज व्दारा अपने साथी कर्मचारी कुंवर सिह पिता ओमकार लाल व मुकेश राय पिता रामचरण राय को दिये गये थे।घटना के दिन आरोपी लक्की उर्फ सुरज अपने साथियों भोलाराम, कुवरसिंह व मुकेश को साथ लेकर घटना स्थल पर आये और भोलाराम व लक्की द्वारा घर मे प्रवेश कर पूजा करते हुये गमनलाल की चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा उक्त हत्या के आरोपी लक्की उर्फ सूरज, कुवरसिंह, मुकेश तथा पुत्र लेखराज को दिनांक   20.09.15 को गिरफ्तार कर लिया गया था, किन्तु घटना का मुखय आरोपी व हत्यारा भोलाराम पिता बद्रीलाल निवासी रंगवासा नयापुरा घटना के उपरान्त फरार हो गया था।
पुलिस द्वारा फरार आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी, कि आज दिनांक 24.09.15 को मुखबिर द्वारा सूचना मिलीं कि उक्त आरोपी भोलाराम रंगवासा शासकिय स्कूल की छत पर सोया हुआ है। उक्त सूचना पुलिस टीम द्वारा स्कूल की घेरा बंदी की गयी, जिस पर आरोपी स्कूल की छत से कूद कर भागा, जिसका पीछा कर गिरफ्तार किया गया व पूछताछ उपरान्त घटना में प्रयुक्त चाकू जिसे आरोपी द्वारा जमीन मे गाड़ कर छिपा दिया गया था, पुलिस द्वारा उसे भी बरामद किया गया है।
                उक्त फरार आरोपी को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अन्नपूर्णा श्री दिलीप गंगराडे़ व उनकी टीम की सराहनीयभूमिका रही