Saturday, June 20, 2015

यातायात पुलिस ने किया बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत

इन्दौर 20 जून ।   पुलिस रोड पर इतनी क्यों खडे रहने लगी ? पुलिस केवल गलती करने वालों को ही क्यों नही पकडती ? पुलिस डराती क्यों है ? कुछ इसी तरह के रोचक एवं गंभीर प्रश्न बच्चों द्वारा उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री विक्रम सिंह रधुवंशी से किये गये । 

    याताया के नियमों के प्रति बच्चों को जागरूक करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 19 जून 2015 को उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री विक्रम सिंह रघुवंशी यातायात नियमों की जानकारी हेतु पोद्‌दार स्कूल इन्दौर के 400 छात्र-छात्राएं से मुखातिब हुए। इस दौरान अपने उन्होनें अपने उद्‌बोधन में बताया कि वर्तमान समय परिवर्तन का समय है, पुरानी संस्कृति एवं नई विचारधारा आपस में टकरा रही है।  हमें अपने जीवन में अनुशासन रखना चाहियें । अनुशासन से अच्छे समाज का निर्माण होता है और समाज से राष्ट्र बनता है।  पुलिसकर्मी का जीवन अत्यंत कठिन होता है, पुलिस ही एक एजेन्सी है जो 24 घन्टे सप्ताह के सभी दिनों में लगी रहती है। एक पुलिसकर्मी प्रतिदिन 16 से 18 घन्टे का कार्य करते है।  बच्चों ने बड़ी निर्भयता के साथ अपने सवाल पूछे, जिनका बडी हीशालीनता के साथ प्रतिउत्तर दिया गया।

प्रश्न :-    पुलिस रोड पर इतनी क्यों खडे रहने लगी ?
उत्तर :-    आप लोगो ने सुना होगा विगत कुछ समय में इन्दौर शहर में कई आपराधिक गतिविधियां हुई थी, जिन पर अकुंश लगाने के लिये अलग-अलग स्थानों पर चैकिंग की जा रही है  ।  
प्रश्न :-    पुलिस केवल गलती करने वालों को ही क्यों नही पकडती ?
उत्तर :-    अपराधी भी आम जनता की तरह ही दिखाई देते है, जब तक उन्हें रोककर पुछताछ नही की जाये अपराधी एवं सामान्य जनता में अन्तर नही किया जा सकता ।  फिर भी पुलिस का उद्‌देश्य जनसामान्य को परेशान करना नही होता है । 
प्रश्न :-    असली व नकली लायसेंस के बीच में फर्क कैसे किया जा सकता है ?
उत्तर    असली लायसेंस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, जो एक टेस्ट पॉस कर प्राप्त किया जा सकता है ।  इस लायसेंस पर आर.टी.ओ. के हस्ताक्षर भी रहते है ।
प्रश्न :-    पुलिस डराती क्यों है ?
उत्तर    पुलिस कभी डराती नही है  और आपको डरने की आवश्यकता भी नही है, आप लोग निर्भिक होकर हमसे मिल सकते है। हम लोग सब लोगों से जुडने के भरसक प्रयास कर रहे है, सोशल मीडियां पर भी हम लोग लगातार जुड रहे है।आपसे अच्छा एवं अपराधियों से मुक्त समाज बनाने के लिये सुझाव भी मांग रहे है  ।

        इसके अतिरिक्त उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री विक्रम सिंह रघुवंशी द्वारा बच्चों को यातायात नियमों के प्रति भी जागरूक किया गया ।

अपने गांव के दोस्तों की आर्थिक तंगी मिटाने के लिये रची गई लूट की साजिश का चंद घण्टों में पर्दाफाश

इन्दौर 20 जून 2015-पुलिस थाना चंदन नगर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 19.06.15 को सिरपुर तालाब के सामने धार रोड़ पर फरियादी राहुल पिता राधेश्याम (25) निवासी धनवंती नगर थाना राजेन्द्र नगर इंदौर, जो कि सूर्योदय माइक्रो फायनेंस कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड अन्नपूर्णा रोड़ इंदौर में कार्यरत होकर वसूली का काम करता है, को ग्राम बांक से वसूली करीब एक लाख रूपयें नगद लेकर लौटते समय तीन अज्ञात मोटर सायकल सवार बदमाशों ने आंख में मिर्ची डालकर लूट लिया तथा एक लाख रूपयों से भरा बैग छीनकर भाग गये। उक्त रिपोर्ट फरियादीराहुल द्वारा थाना चंदन नगर पर की जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना में लिया गया।
       घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री डी.कल्याण चक्रवर्ती द्वारा तत्काल आरोपियों की पतारसी कर उन्हे पकड़ने के निर्देश दिये गये। जिसके तारतम्य में नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा श्री आर.एस. घुरैया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चंदन नगर योगेश सिंह तोमर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सघन जांच की गई तो घटना स्थल पर उक्त प्रकार की घटना का होनो लोगों द्वारा बताया गया। घटना के संबंध में फरियादी राहुल से विस्तृत रूप से पूछताछ की गई तो वह टूट गया व उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम देना बताया। 
       आरोपी राहुल वर्मा आष्टा के पास ग्राम हराजखेड़ी जिला सिहोर का मूलतः रहने वाला है। वह  15 दिन पूर्व ही अवकाश पर अपने गांव गया था, जहां दोस्तों द्वारा पैसो की तंगी के बारे मं बात हुई। इसी दौरान गांव में राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर घटना की व्यूहरचना रचकर वापस इंदौर आ गया। इन्होनें दिनांक 19.06.15 को वसूली का दिन होने से इसी दिन घटना कारितकरना तय किया। घटना दिनांक को राहुल के गांव के 4 साथी सुबह से ही 2 मोटर सायकलों से इन्दौर आ गये थे। राहुल द्वारा ग्राम बांक से वसूली के बाद इनके द्वारा मिर्ची फेंक कर उक्त घटना कारित कर दी तथा घटना के बाद उक्त चारों आरोपी सीधे आष्टा स्थित अपने गांव हराजखेड़ी भाग गये। पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में राहुल के चार दोस्तों में से तीन आरोपियों 1. सतीश पिता धरमसिंह वर्मा, 2. जितेन्द्र पिता जंयतसिंह वर्मा, 3. मनोज पिता मिश्रीलाल वर्मा सभी निवासी ग्राम हराजखेड़ी जिला सिहोर को गिरफ्‌तार कर, इनसे लूटी गई राशि वाहन सहित बरामद कर ली गई है। इनका एक साथी छोटू वर्मा फरार है जिसकी तलाश जारी है।
     उक्त झूठी लूट की साजिश का पर्दाफाश करने में थाना प्रभारी चंदन नगर के नेतृत्व में उनि वाय.एस. रघुवंशी, आर. आरिफ, आर. पंकज, आर. संजय पटेल तथा आर. दीपक का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।

महू के चर्चित अपहरण काण्ड में 50 लाख फिरौती की मांग करने वाले एवं पुलिस पर फायर करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

आज दिनांक 20.6.2015 को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री अविनाश खरे द्वारा महू के चर्चित उमाकान्त गोयल अपहरण काण्ड के 6 आरोपियों को आजीवन कारवास तथा 10-10 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
         पुलिस थाना महूं क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 28.11.2013 को अतुल पिता उमाकान्त गोयल निवासी छोटा बाजार महू ने बताया कि उसके पिता उमाकान्त गोयल का अज्ञात आरोपियों ने फिरौती के लिये अपहरण कर लिया है तथा 50 लाख रूपयों की फिरौती की मांग की जा रही है। रिपोर्ट पर थाना महू में अप.क्र. 854/13 धारा 364 क भा.द.वि का कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा अनुभाग महू से अलग-अलग पार्टियॉ बनाकर घेराबन्दी की गई। ओमेक्स हिल के आगे मारूति वेन एमपी/09/बीए/4267 में अपहृत उमाकान्त गोयलअपहरणकर्ताओं के साथ देखा गया। तीनों पुलिस पार्टियों द्वारा घेराबंदी की गई। अपहरणकर्ताओं ने पुलिस पर फायर किया गया, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी फायर किया जाकर अपहरणकर्ताओं को पकडा गया तथा अपहृत उमाकान्त उर्फ टीके को सकुद्गाल बिना फिरौती के मुक्त कराया गया।
       आरोपी सोमनाथ सिलावट के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करने पर थाना तेजाजी नगर में अप.क्र. 169/13 धारा 307, 34 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।     प्रकरण में अपहरण की योजना बनाने वाले एवं षडयंत्रपूर्वक अपहरण करने वाले रामू उर्फ रमाशंकर पिता चम्पालाल वर्मा व सुमित पिता प्रकाश वर्मा को भी आरोपी बनाया गया था। उपरोक्त आरोपियों में सोमनाथ पिता अमरनाथ सिलावट सीआईएसएफ का कांस्टेबल था तथा घटना के समय उसके द्वारा वर्दी पहनी हुई थी।
       उक्त प्रकरण की पूरी विवेचना कर आरोपियान 1. सोमनाथ पिता अमरनाथ सिलावट (35) निवासी सॉई विहार कालोनी राऊ हाल सीआईएसएफ केम्प बडवाह, 2. प्रकाद्गा पिता किशोर सेन (28) निवासी दशहरा मैदान बडवाह, 3. अखिलेश पिता सागरसिंह आवरिया (23) निवासी दशहरा मैदान बडवाह, 4. रामू उर्फ रमाशंकर पिता चम्पालालवर्मा (50) निवासी सॉतेर,पीठ रोड महू, 5. नरेन्द्र उर्फ बंटी ठाकुर पिता जीवनसिंह ठाकुर (29) निवासी सुदामा नगर बडवाह, 6. सुमित पिता प्रकाश वर्मा (28) निवासी ग्राम सॉतेर के विरूद्ध अपराध धारा 364 ए, 307, 34, 395, 397, 120 बी भादवि के तहत प्रकरण सिद्ध पाया जाने से चालान श्रीमान एसीजेएम महोदय महू के न्यायालय में पेश किया गया।
      प्रकरण सनसनीखेज होकर गंभीर प्रकृति का था और मालवांचल में इस तरह की घटना होने से व्यापारियों में भय व्याप्त हो गया था, इसकी गंभीरता को देखते हुए उक्त अपराध को माननीय मुखयमंत्री महोदय मध्यप्रदेद्गा शासन के निर्देद्गाानुसार उप पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर शहर एवं कलेक्टर इंदौर द्वारा इसे जघन्य श्रेणी में चिन्हित किया जाकर, ''ए'' श्रेणी में रखा गया था तथा इसकी पैरवी के लिये थाना महू से नोडल अधिकारी उप निरीक्षक राजकुमार दीक्षित एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री शेखर बुन्देला को नियुक्त किया गया था। उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री कल्याण चक्रवर्ती द्वारा चिन्हित श्रेणी के अपराधों की लगातार समीक्षा हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू अरविन्द तिवारी वएसडीओपी महू अरूण मिश्रा को निर्देशित किया गया था।
      उक्त प्रकरण में आज माननीय अपर सत्र न्यायाधीद्गा श्री अविनाश खरे साहब द्वारा शीध्र विचारण कर फास्ट ट्रायल किया एवं सभी अभियोजन साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर अभियोजन की दलील को सही पाया। आज दिनांक को आरोपीगण 1.सोमनाथ पिता अमरनाथ सिलावट 2. प्रकाश पिता किशोर सेन 3. अखिलेश पिता सागरसिंह आवरिया, 4. रामू उर्फ रमाशंकर पिता चम्पालाल वर्मा, 5. नरेन्द्र उर्फ बंटी ठाकुर पिता जीवनसिंह ठाकुर, 6. सुमित पिता प्रकाश वर्मा धारा 364ए, 120 बी भादवि में दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा और 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर 3-3 वर्ष के कठोर कारावास भुगताने का आदेश दिया गया है।
        इसी प्रकार आरोपी सोमनाथ को धारा 307 भादवि में दोषसिद्ध ठहराते हुए 7 साल के कारावास की सजा एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड तथा सह आरोपी अखिलेश एवं प्रकाश को धारा 307 सहपठित धारा 34 भादवि में दोषसिद्ध ठहराते हुए 7-7 साल के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक-एक वर्ष के कारावास पृथक से भुगतने का आदेश दिया गया है। आरोपी सोमनाथ को धारा 27 आुयध अधिनियम में दोषसिद्ध ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।
        उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रकरण से संबंधित अधिकारियों को पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है।

इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 159 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में

इन्दौर 20 जून 2015- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री ओ.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में कल दिनांक 19 जून 2015 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया गया जिसके कुल 87 आरोपियो को गिरफ्‌तार किया गया जिसके अंतर्गत -
                                             15 आदतन व 14 संदिग्ध बदमाश गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 20 जून 2015- इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 19 जून 2015 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 15 आतदन व 14 संदिग्ध बदमाश को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110 व 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

                       16 गैर जमानती वारन्टी, 36 गिरफ्तारी तथा 113 जमानती वारन्ट तामील
इन्दौर-दिनांक 20जून 2015-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 19 जून 2015 को 16 गैर जमानती, 36 गिरफ्तारी तथा 113 जमानती वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामील कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

                                       सट्‌टे की गतिविधि में लिप्त मिले 04 आरोपी गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 20 जून 2015- पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक 19 जून 2015 को 16.10 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर, तीन इमली हम्मल संघ की गुमटी की आड में तीन इमली चौरहा इंदौर से सट्‌टे की गतिविधि में लिप्त मिले दीपक पिता गणेsश  वर्मा, शरदपिता गणेश  वर्मा, संदीप पिता गोलुप्रसाद तथा बाबू पिता मांगीलाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1980 रूपये नगदी तथा तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 19 जून 2015 को 12.35 बजे, बडला खजराना टावर के पास इंदौर से सट्‌टे की गतिविधि में लिप्त मिले 507 गोया खजराना इंदौर निवासी सरीफ उर्फ कचरू पिता कुदरत पटेल को पकडा गया। पुलिस द्वाराइसके कब्जे से 1134 रूपये नगदी तथा तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
       पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

                                                     अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 20 जून 2015-पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 19जून 2015 को 20.00 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर, कुलकर्मी का पुल मालवा वनस्पति चौराहे के पास भागीरथपुरा से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले 638 निरंजनपुर नई बस्ती इंदौर निवासी अद्गाोक पिता कन्हैयालाल साहिया को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू जप्त किया गया।
      पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व 25 आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

इन्दौर 20 जून 2015 - पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पश्चिम) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में कल दिनांक 19 जून 2015 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया गया जिसमें कुल 72 आरोपियो को गिरफ्‌तारकिया गया जिसके अंतर्गत -
 
                                                 03 आदतन व 07 संदिग्ध बदमाश गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 20 जून 2015- इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 19 जून 2015 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 03 आतदन व 07 संदिग्ध बदमाश को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110 व 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

                                20 गैर जमानती, 38 गिरफ्तारी तथा 113 जमानती वारन्ट तामील
इन्दौर-दिनांक 20 जून 2015-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 19 जून 2015 को 20 गैर जमानती, 38 गिरफ्तारी तथा 113 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।

                                                   अवैध शराब सहित 03 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 20 जून 2015-पुलिस थाना महूं द्वारा कल दिनांक 19 जून 2015 को 15.00 बजे मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर पीठ रोड शमशान की दिवाल पास इमली पेड के के नीचे महू से अवैध शराब बेचते मिलें, यही के रहने वाले राकेश  उर्फ डान पिता सुंदरलाल  वर्मा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 10 हजार 600 रूपये कीमत की 63 लीटर अवैध शराब जप्त की गयी।
       पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक 19 जून 2015 को 20.50 बजे बडा बांगडदा कांकड इंदौर से अवैध शराब बेचते मिलें, पालाखेडी कांकड झोपडपट्‌टी इंदौर निवासी निरंजन पिता बाबू बलाई को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 600 रूपये कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
      पुलिस थाना जूनी इंदौर द्वारा कल दिनांक 19 जून 2015 को 18.05 बजे माणिक बाग पुल के नीचे से अवैध शराब बेचते मिलें, 56 आजाद नगर इंदौर निवासी अब्दुल पिता अब्दुल रसीद को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
     पुलिस द्वारा तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

                                              अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 20 जून 2015-पुलिस थाना किशनगंज द्वारा कल दिनांक 19 जून 2015 को   12.45 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर, चौपाटी चौराहा करोदिया निवासी 881 विशवासनगर बंजारीनिवासी ओमप्रकाश  पिता रमेशचंद्र सेन को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से छुरा जप्त  किया गया।
    पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व 25 आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।