Thursday, February 11, 2010

०१ स्थाई, ४२ गिरफ्तारी व १४८ जमानतीय वारन्ट तामील

न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ४२ गिरफ्तारी व १४८ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस अधीक्षक (पूर्व) मकरन्द देउस्कर व पुलिस अधीक्षक डी.श्रीनिवास वर्मा के निर्देशन में एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचन्द्र जैन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) मनोजसिह , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (देहात) सत्येन्द्र शुक्ला के नेतृत्व मे सभी नगर पुलिस अधीक्षको के मार्गदर्शन में शहर के सभी थाना प्रभारियो द्वारा अपने स्टाफ से शहर में न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गय,े स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत  ०१ स्थाई, ४२ गिरफ्तारी व १४८ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।   

०५ आदतन अपराधी एवं १४ संदिग्ध गिरफ्तार

पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत आदतन अपराध करने वाले गुण्डो की धरपकड करते हुए ०५ आदतन अपराधी जो अपराध करने की नीयत से शहर में घूमते हुए मिले तथा १४ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक (पूर्व) मकरन्द देउस्कर व पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) डी.श्रीनिवास वर्मा के निर्देशन में एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचन्द्र जैन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) मनोजसिह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (देहात) सत्येन्द्र शुक्ला, के नेतृत्व मे सभी नगर पुलिस अधीक्षको के मार्गदर्शन में शहर के सभी थाना प्रभारियो द्वारा अपने स्टाफ से शहर में गुण्डो की धरपकड करते हुए ०५ ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध करने की नीयत से शहर में घूमते हुए मिले जिन्हे गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा अपनी उपस्थिति छुपाते हुए अपराध करने की नीयत से शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत घूमते हुए मिले १४ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध भी प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

अवैध हथियार सहित बदमाश गिरफ्तार

पुलिस बाणगंगा द्वारा दिनांक १० फरवरी २०१० को भागीरथपुरा इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही भागीरथपुरा इन्दौर निवासी रोहित पिता राजू भाटी (२५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया। पुलिस बाणगंगा द्वारा आरोपी रोहित भाटी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध धारा २५ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ खेलते हुए तीन जुऑरी गिरफ्तार

पुलिस बाणगंगा द्वारा दिनांक १० फरवरी २०१० को पोलोग्राउण्ड मेरी मन्दिर के पास बाणगंगा इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का दाव लगाकर जुऑ खेलते हुए यही छोटी कुम्हारखाडी इन्दौर के रहने वाले अतुल पिता वासुदेव, जितेन्द्र पिता मदनलाल, तथा राजू पिता कन्हैयालाल को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३१० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये।पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा जुऑ  अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित पॉच गिरफ्तार

 पुलिस बाणगंगा द्वारा दिनांक १० फरवरी २०१० को ३०६ भट्टा रोड बाणगंगा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले मीना यादव पिता सुनील यादव (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ११ हजार २०० रूपये कीमत की ३२० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।     पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा दिनांक १० फरवरी २०१० को ऐरन याम्हा शो रूम के सामने इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए बडी ग्वालटोली इन्दौर निवासी आनन्द पिता नारायण शर्मा (२५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १० हजार ५०० रूपये कीमत की ५५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई ।     पुलिस लसुडिया द्वारा दिनांक १० फरवरी २०१० को जम्बूकाशमीर ढाबा के सामने इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले तीरथसिह पिता तेजराम (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ४० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस सदरबाजार द्वारा दिनांक १० फरवरी २०१० को रामबाग इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही की रहने वाले पुष्पाबाई पति किशोरसिह (४०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।    पुलिस गोतमुपरा द्वारा दिनांक १० फरवरी २०१० को ग्राम मेढकवास गोतमपुरा से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले राधेश्याम पिता श्रीराम (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १९ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा ३४ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अमानत मे खयानत प्रकरण दर्ज

पुलिस पलासिया द्वारा दिनांक १० फरवरी २०१० के १६.४० बजे सोनाली पिता सी.के.नायडू (७५) निवासी १९ साकेतनगर इन्दौर की रिपोर्ट पर बनवारीलाल पिता मूलचन्द्र जाटव निवासी ग्राम भवॅरगंज व्यावरा राजगढ के विरूद्ध धारा ४०८ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक ५ फरवरी २०१० को फरियादी के घर १९ साकेतनगर इन्दौर से उसकी मारूती झेन एमपी-०९/बीए/१५२३ चलाने के लिये आरोपी बनवारीलाल जाटव लेकर गया था जो आज दिनांक तक वापस नही आया।पुलिस पलासिया द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी बनवारीलाल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए सरगर्मी से तलाश की जा रही है।