Saturday, December 14, 2019

भूमाफिया के विरूद्ध कार्यवाही हेतु छेड़े गये अभियान में इंदौर पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुये बेशकीमती जमीन पर कब्जे और फर्जी दस्तावेज आदि के मामले में कुख्यात माफिया हेमंत यादव को किया गिरफ्तार



इंदौर- दिनांक 14 दिसंबर 2019 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र एवं  पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री यूसुफ कुरैशी के निर्देश पर  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-3  डॉ प्रशांत चौबे  के मार्गदर्शन में  थाना प्रभारी परदेशीपुरा एवं थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 261/19 धारा 420,406,467,468,471 भादवि अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया  जाकर,  प्रकरण के  मुख्य आरोपी हेमंत यादव को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त प्रकरण श्रीकांत जमीदार पिता स्व. रावनिहाल करण की भूखंड जिसका म्यु-भवन क्रमांक 38 है, को वर्ष 1934 में किराये पर दिया था जो कि सियागंज में स्थित है। उक्त भूखंड को षड़यंत्र पूर्वक न केवल कब्जा किया बल्कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर क्रय-विक्रय की सीरीज तैयार कर करोड़ों की भूमि का अधिपत्य प्रार्थी से छीन लिया।
            प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सेंट्रल कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध करते हुये मुख्य आरोपी हेमंत यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण की विवेचना विधिवत गंभीरता पूर्वक की जा रही है। प्रकरण के मुख्य आरोपी हेमंत का पूर्व आपराधिक रिकाॅर्ड निम्नवत है-

1.परदेशीपुराअप.क्र. 257/98 धारा 307/120 भादवि
2.परदेशीपुरा अप.क्र.116/99 धारा 341/324/294/147/148/149/326/506 भादवि
3.कनाड़िया अप.क्र.253/16 धारा 420 भादवि
4.लसूड़िया अप.क्र.157/09 धारा 302/307/34 भादवि
5.लसूड़िया अप.क्र.324/12 धारा 307/34 भादवि
6.एम.आई.जी.अप.क्र. 586/98 धारा 307/34 भादवि
7.छोटी ग्वालटोली अप.क्र.172/95 धारा 147/148/149/294/506भादवि
8. एम.आई.जी. अप.क्र.718/95 धारा 324/506 भादवि
9. एम.आई.जी. अप.क्र.257/98 धारा 307/120 भादवि
10. एम.आई.जी. अप.क्र. 871/01 धारा 294/506 भादवि
11. हीरानगर अप.क्र.  220/02 धारा 448/506/34 भादवि
12. हीरानगर अप.क्र. 534/02 धारा 25 आर्म्स एक्ट
13. हीरानगर अप.क्र. 647/02 धारा 294/323/506 भादवि
14. हीरानगर अप.क्र. 223/2000 धारा 452/294/323/426/34 भादवि
15 हीरानगर अप.क्र. 191/03 धारा 447/294/506/34 भादवि
16 हीरानगर अप.क्र. 453/10 धारा 327/329/294/506/34 भादवि
17 एम.आई.जी. अप.क्र. 430/11 धारा 452/427/294/506/34 भादवि
18 एम.आई.जी. अप.क्र. 313/03 धारा 294/323/506/341/34 भादवि
19 कनाड़िया अप.क्र. 253/16 धारा 420/467/468 भादवि
20  अप.क्र. 588/93 धारा 307/34 भादवि
21  अप.क्र. 162/96 धारा 147/148/294/506 भादवि
22  अप.क्र. 216/99 धारा 341/294/324/506/34 भादवि
23 अप.क्र. 361/99 धारा 341/294/324/147/148
24 अप.क्र. 228/2000 धारा 162/201/323/126/31 भादवि
25 अप.क्र.  633/08 धारा 294/323/506/34 भादवि
26 विजय नगर अप.क्र. 893/18 धारा 384/294/506/34 भादवि
            प्रकरण में सह आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी है। माफिया के विरूद्ध छेड़े गये अभियान में इसे अहम सफलता माना जा रहा है।




o अंधे कत्ल का पर्दाफाश दो आरोपी, पुलिस थाना राऊ द्वारा गिरफ्तार । o आरोपियों के कब्जें से घटना मे प्रयुक्त चाकू, पिस्टल, वैग ओर मोटर सायकल।




इन्दौर-दिनांक 13 दिसंबर 2019- पुलिस थाना राऊ क्षेत्रांतर्गत दिनांक 28.09.19 को अंकित मिश्रा नामक युवक के संनसनीखेज अन्धेकत्ल की पतारसी हेतु, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर शहर श्रीमति रुचिवर्धन मिश्र के द्वारा उक्त अंधेकत्ल का पर्दाफाश कर आरोपियों के गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मो युसुफ कुरैशी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुर्व जोन-03 श्री प्रशान्त चौबे के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक श्री एस.एस.तोमर के द्वारा अपने अधीनस्त थाना प्रभारियो को समुचित दिशा निर्देश देकर कार्यवाही के लिए लगाया गया।
दिनांक 28.09.2019 को फरियादी अभिषेक पाठक पिता कृष्णनारायण उम्र 28 साल नि. रावतपुरा सरकार तहसिल लाहर भिंड, हा मु संस्कृति राँयल पार्क राऊ के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई की मै टेलीकाँम कंपनी के टावर का काम तीन वर्ष से करता था। दिनांक 25.09.2019 को इंदौर आया था काम नही मिला था सागर कुटी में दोस्तों के साथ रहा मेरा दोस्त मृतक अंकित मिश्रा निवासी बरेई जिला भिण्ड का जो पहले से ही इंदौर आकर धन्धा करता था हम साथ में पढ़ाई किये थे तभी से जानता था। अंकित मिश्रा को दिनांक 25.09.2019 को फोन करके बातचीत कि तो उसने बोला की में यहा पर अकेला रहता हूं तु मेरे साथ रहने के लिये आ जा इस पर में अंकित के रूम संस्कृति पार्क राऊ में उसके साथ रहने आया था। अंकित की चाय नाश्ता की दुकान ए.बी रोड़ एमराल्ड स्कूल के पास में है मुझे धंधा नही मिलने से में अंकित की दुकान पर जाकर दिन में बैठता था दुकान पर अंकित पटेल, राहूल पटेल, देवेन्द्र पटेल, भी दुकान पर चाय गुटखा लेने आते रहते थे और अंकित मिश्रा से दोस्ती थी इसलिए मैं जानता पहचानता था। कल दिनांक 28.09.2019 को अंकित पटेल, राहूल पटेल, देवेन्द्र पटेल, दुकान के पास में बैठे थे अंकित मिश्रा ने 930 बजे दुकान बंद कर आपस में चर्चा की कल से नवरात्रि चालु हो रही है आज पार्टी करते है फिर हम दो मोटर सायकिल पर बैठ कर अंग्रेजी शराब दुकान राऊ आये। वहा पर हमने शराब पी, शराब पीने के बाद में देवेन्द्र की मोटर सायकिल को अंकित मिश्रा चला कर देवेन्द्र ओर अंकित पटेल को पीछे बिठाया तथा दुसरी मोटर सायकिल पर मैं राहूल पटेल को बिठाकर वापस अपने रूम पर जा रहे थे आगे अंकित मिश्रा चल रहा था मैं पिछे-पिछे चल रहा था ए.बी रोड़ शमशान घाट पुलिया के पास में अंकित मिश्रा ने हुल्लड़ की तो दो अन्य लोग मोटर सायकिल पर सवार जिन्होंने अंकित मिश्रा की मोटर सायकिल को रोक कर झगड़ा करने लगे मैंने भी वही मोटर सायकिल रोकी मैंने उनकों बोला की भैय्या शराब पी रखी है झगड़ा मत करो कहा इस पर उन दोनों में से एक ने देवेन्द्र पटेल को मारने को पिस्तोल कमर में से निकाल कर तान दी देवेन्द्र उसका हाथ पकड़ कर ऊचां कर दिया तो उसकी पिस्तोल चल गई उसके बाद सिर में पिस्तल का बट मारा दुसरे वाले ने चाकू मारे ओर अंकित को चाकू व पत्थर मारा जिससे वह गिर गया गिरने के बाद भी उसने चाकू से छाती पर दो तीन वार किये मैंने जाकर बचाने के कोशिश की वह मार कर भाग गये बाकि दोस्त जान बचाने के लिए इधर उधर छिप गए थे किसी ने 100 नम्बर फोन कर दिया था 100 नम्बर के पहुंचने पर अंकित को लेकर एम.व्हाय.एच. अस्पताल पहुंचे डाक्टर ने पल्स चैक की तब उसने भी खत्म हो जाना बताया। तब शव को पोस्टमार्टम घर में रखवाकर मुझे पुलिस थाने पर ले आये उक्त दो अज्ञात व्यक्तियों ने जान से मारने के नियत से अंकित मिश्रा को पत्थर व चाकू से मारपीट की जिससे उसकी मृत्यु हुई है।  खम्बे पर लगी लाईट में देखा उनका हुलिया एक मोटा जिसने टोपी पहन रखी थी व दुसरा दुबला था सामने आने पर पहचान लूगा। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना राऊ मे अपराध क्रमांक 341/19 धारा 30 , 34 भादवि का पंजीबध्द किया जाकर विवेचना मे लिया गया ।
                                प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपियो की तलाश आसपास के क्षेत्रो मे की गई तथा घटनास्थल के आसपास के करीव 180 स्थानो के सीसीटीवी फुटैज चैक किये गये। तथा संदिग्ध मोटर सायकल के अधूरे नम्वर के आधार पर लगभग 3000 बाईक की सर्चिंग की गयी।  पश्चात मदनी ढाबा पर आरोपियो के पूर्व मे भी आने के आधार पर वहा के संचालक को बोलकर सीसीटीवी कैमंरे लगाये गये थे। जो कि दिनांक 02.11.19 को उक्त संदेही मदनी ढावे पर खाना खाने आये जिन्हे वहा काम करने वाले लडको ने पहचान लिया। किंन्तु सूचना फोन पर न देकर संचालक स्वंय मोटर सायकल से थाने पर देने आया। जब तक थाना प्रभारी उसी की गाडी से तत्काल ढावे पहुचे तक तक संदेहियान भनक लगते ही वहा से फरार हो गये था किन्तु सीसीटीवी मे उनके चेहरे स्पष्ट आने से थाने की टीम ने 2-3 दिन मे मेहनत कर निलेश चौधरी पिता विष्णु चौधरी और अमित उर्फ गब्बर चौधरी पिता दिनेश चोधरी नि. मूसाखेडी इंदौर के रूप मे की जो की घर व शहर से फरार हो चुके थे जिनकी लगातार तलाश की गयी। हर जगह दबिश डाली गयी। आज दिनांक 14.12.19 को मौखिक सूचना के आधार पर दोनो को गिरफ्तार किया गया। व घटना मे प्रयुक्त चाकू, पिस्टल, वैग ओर मोटर सायकल जप्त की गयी।
उक्त आरोपियो की गिरफ्तारी मे थाना प्रभारी राऊ श्री दिनेश वर्मा, उनि राजू चौहान, प्रआर 132 जीतू सरदार, आर 43 मुलायम सिह यादव, आर 3764 रामवीर गुर्जर, आर 315 अजय, आर. 865 विक्रम सिह जादोन, आर-569 लोकेन्द्र सिह (सायवर), आर- 3740 विजय सिह, आर 3701 निलेश  पटेल,  आर 3486 अमित तिवारी, महिला आर 2843 पुष्पा, महिला आर -1438 सीमा महिला आर 2182 शीतल की महत्वपूर्ण भुमिका रही। 



इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही में, 51 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में



इन्दौर-दिनांक 14 दिसंबर 2019-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर, श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के द्वारा कल दिनांक 13 दिसंबर 2019 के सुबह से आज दिनांक 14 दिसंबर 2019 के सुबह तक फरार, स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 51 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंतगर्त-

06 आदतन व 21 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 13 दिसंबर 2019 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 06 आदतन व 21 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

06 गैर जमानती, 14 गिरफ्तारी एवं 161 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 13 दिसंबर 2019 को 06 गैर जमानती, 14 गिरफ्तारी एवं 161 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो मंे, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

अवैध शराब सहित, 03 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक 13 दिसंबर 2019 को 15.35 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर गली न 02 गोमा की फेल मे से अवैध रूप से शराब ले जातें/बेचतें हुए मिलें, 97/1 गोमा की फेल निवासी शुभम को पकडा गया।  पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 5 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना कनाडिया द्वारा कल दिनांक 13 दिसंबर 2019 को 19.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर निधि किराना स्टोर्स के सामनें आरणिया खेडी बिचैली हप्सी से अवैध रूप से शराब ले जातें/बेचतें हुए मिलें, बिचैली हप्सी अरणीया खेडी निवासी लालसिंह को पकडा गया।  पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 35 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक 13 दिसंबर 2019 को 16.35 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर इन्दौर देपालपुर रोड ग्रीड के पास देपालपुर से अवैध रूप से शराब ले जातें/बेचतें हुए मिलें, धाकड सेरी देपालपुर निवासी अनिलसिंह को पकडा गया।  पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 2600 रूपयें कीमत की 40 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित, 01 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक 13 दिसंबर 2019 को 12.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कबीर चैक बगीचा गोमा का फेल से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, 47/1 गोमा की फेल निवासी अभिषेक को पकडा गया।  पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध तलवार जप्त की गई।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आम्र्स एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।