Wednesday, March 13, 2013

पुलिस निरीक्षकों की नवीन पदस्थापना

इन्दौर -दिनांक 13 मार्च 2013-


अज्ञात मृतिका (शिशु ) की जानकारी


इन्दौर दिनांक 13 मार्च 2013 - घटना दिनांक 02 फरवरी 2013 से 03 फरवरी 2013 के मध्य गाडरवारा बायपास के पास से इंदौर सफर के दौरान बस क्रं. एमपी-13/आर/1111 में 3 महिलायें व एक पुरूष बैठे थे जो कि सरवटे बस स्टैण्ड पर उतर गये। बस खाली होने पर हेल्पर द्वारा बसचैक करने पर सीट नं. 9,10,11,12 के नीचे एक थैली में साल व कपड़े में लिपटी एक अज्ञात द्गिाद्गाु (बच्ची) जिसकी उम्र करीबन ढाई तीन महीने थी, मृत मिली थी। सूचनाकर्ता मुन्नालाल विद्गवकर्मा की रिपोर्ट पर मर्ग क्रं. 04/13 धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जांच की गयी तथा मर्ग जांच उपरांत अज्ञात आरोपी के विरूद्व अप. क्रं. 42/13 धारा 317 भादवि का कायम कर विवेचना की जा रही हैं।
द्गिाद्गाु ने नारंगी रंग की काले पट्‌टे वाली शर्ट एवं हल्के भूरे रंग की फ्राक व सफेद रंग की नेपकीन पहने थी, बच्ची का हुलिया चेहरा गोल, रंग गेहुआ, कद करीबन 2 फीट था। अभी तक की जाचं पर अज्ञात मृतिका (द्गिाद्गाु) की द्गिानाखती नही हो पायी है। इस संबंध में कोई भी जानकारी होने पर थाना छोटी ग्वालटोली के नं. 0731-2524400 या 9479993426 को सूचित करने का कष्ट करें।

एनडीपीएस एक्ट में आरोपियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपयें का अर्थदण्ड


इन्दौर -दिनांक 13 मार्च 2013- माननीय विद्गोष न्यायाधीद्गा महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विद्गोष प्रकरण कं्र. 01/08 आरोपी अब्दुल रसीद व अन्य के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. अब्दुल रसीद पिता अब्दुल वदूत (40) निवासी 144 सिकंदराबाद कॉलोनी, इंदौर को धारा 8 सहपठित धारा 20 (ख) (पप) ई एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
2. शाहिद पटेल पिता सईद पटेल (24) निवासी डाक बंगला रोड़ सेंधवा, जिला बड़वानी को धारा 8 सहपठित धारा 20 (ख) (पप) अ एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 06 माह के कठोर कारावास एवं 03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
3. मोह. नूर पिता अहमद नूर खॉ (42) निवासी उन्हैल,जिला उज्जैन को धारा 8 सहपठित धारा 20 (ख) (पप) आ एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 04 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें।
4. श्रीमती जोहरा बी पति मोह. बद्गाीर (38) निवासी राजीव नगर खजराना, इंदौर को धारा 29 सहपठित धारा 8 सहपठित धारा 20 (ख) (पप) इ एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि अंगदसिंह राठौर थाना महू जिला इंदौर में तत्कालिन निरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 29 जनवरी 2008 को मय फोर्स के कस्बा भ्रमण के दौरान माणिक चौक चौराहे पर एक सफेद एम्बेसेडर कार नं. एमपी-09/ए/3267 आती दिखी, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति बैठे दिखे, जिनसे पूछताछ करने पर घबरा गये। कार के गेट खुलवाये तो गांजा जैसी गंध आयी। पूछताछ पर अपना नामअब्दुल रद्गाीद, नूर खॉ, और शाहिद पटेल निवासी सेंधवा बताया तथा कार में चरस एवं गांजा होने की बात स्वीकार की। कार की तलाद्गाी ली गयी तो अब्दुल रसीद की तलाद्गाी में कार की पिछली सीट पर रसीद के दाहिने पैर के पास प्लास्टिक की थैली में 01 किलो 400 ग्राम चरस होना पायी गयी। इसके पश्चात्‌ शाहिद की तलाद्गाी में उसके दाहिने पैर के पास प्लास्टिक के झोले में 600 ग्राम गांजा पाया गया। इसके पश्चात्‌ मोहम्मद नूर खॉ की तलाद्गाी लेने पर उसके बाये पैर के पास दो प्लास्टिक की थैलियों में कुल 1150 ग्राम गांजा होना पाया गया। उक्त चरस एवं गांजे को जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विद्गोष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

01 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद, आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर दिनांक 13 मार्च 2013 - पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 12 मार्च 2012 को 18.50 बजे कुम्हार भट्‌टी पालदा निवासी  अजय पिता कमल बोरासी (24) के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
पुलिस द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तसल्लीढाबा इंदौर से अवैध रूप से गांजा ले जाते हुये उपरोक्त आरोपी को पकडा गया तथा इसके कब्जे से 01 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया। 
पुलिस भंवरकुआ द्वारा उपरोक्त आरोपी कुम्हार भट्‌टी पालदा निवासी  अजय पिता कमल बोरासी (24) को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

02 आदतन व 10 संदिग्ध गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 13 मार्च 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 12 मार्च 2013 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 02 आदतन व 10  संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 109, 110 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

14 स्थायी, 65 गिरफ्तारी व 232 जमानतीय वारन्ट तामील


इन्दौर -दिनांक 13 मार्च 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 12 मार्च2013 को 14 स्थायी, 65 गिरफ्तारी व 232 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुआ/सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले 16 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 13 मार्च 2013- पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक 12 मार्च 2013 को 20.20 बजे  चन्द्रगुप्त होटल के पीछे से सट्‌टे की गतिविधि में लिप्त मिले 78 काजी की चाल निवासी लाकेद्गा ंिसह पिता नत्थूसिंह (28) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 2700 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।   
पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 12 मार्च 2013 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर खजराना थाना क्षेत्रान्तर्गत से ताद्गा पत्तियों द्वारा हाज-जीत का जुआ खेलते हुए मिलें सीताराम, मानसिंह, राधेद्गयाम, वीरू, जाहिद को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1830 रूपयें नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद किये गये।  
पुलिस थाना रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक 12 मार्च 2013 को 12.00 बजे राघवेन्द्र का बगीचा इंदौर से ताद्गा पत्तियों द्वारा हाज-जीत का जुआ खेलतेहुए मिलें नरेन्द्र, फूलचन्द्र, महेद्गा को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1770 रूपयें नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद किये गये।   
पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक 12 मार्च 2013 को 14.10 बजे रेल्वे स्टेद्गान के सामने से ताद्गा पत्तियों द्वारा हाज-जीत का जुआ खेलते हुए मिलें श्यामलाल तथा अय्यूब को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 345 रूपयें नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद किये गये।   
पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 12 मार्च 2013 को पाटनीपुरा चौराहा से ताद्गा पत्तियों द्वारा हाज-जीत का जुआ खेलते हुए मिलें रवि, विक्रम, मोहित तथा सूरज को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 410 रूपयें नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद किये गये।   
पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक 12 मार्च 2013 को 20.20 बजे  चन्द्रगुप्त होटल के पीछे से सट्‌टे की गतिविधि में लिप्त मिले 78 काजी की चाल निवासी लाकेद्गा ंिसह पिता नत्थूसिंह (28) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 2700 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।   
पुलिस थाना विजयनगर द्वारा कल दिनांक 12 मार्च 2013 को 20.00 बजे भमोरी नगर से सट्‌टे की गतिविधि में लिप्त मिले 72/2 सेठी नगर इंदौर निवासीखेमचन्द्र पिता किद्गानलाल को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 300 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।   
             पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुआ/सट्‌टे एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब बेचते हुए आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 13 मार्च 2013- पुलिस थाना किद्गानगंज द्वारा कल दिनांक 12 मार्च 2013 को 14.00 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपिया का घर भाट खेडी से अवैध शराब ले जाते हुए मिली भाट खेडी निवासी देवकी बाई पति हरिजन (50) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 540 रूपये कीमत की 18 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
               पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 13 मार्च 2013- पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक 12 मार्च 2013 को 11.20 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ऑटो स्टेण्ड के पास लोकमान्य नगर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले 1568 बाबू घनद्गयामदास नगर इंदौर निवासी राजेद्गा पिता दद्गारथ महावर (40) कोपकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 छुरा जप्त किया गया। 
             पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।