Wednesday, October 17, 2018

▪ एयरक्राप्ट इंजन दिलानें के नाम पर ठगी करनें वाले अन्तर्राष्ट्रीय ठग को, क्राइम ब्रांच इंदौर ने मुंबई से किया गिरफ्तार।



आरोपी विदेश (दोहा) में रहकर, काट रहा था फरारी
आरोपी पर घोषित था 20 हजार रुपये का इनाम
 इन्दौर-दिनांक 17 अक्टूबर 2018- शहर में लोगो से विभिन्न प्रकार की ठगी/धोखाधडी कर फरार हुए ईनामी आरोपियों की पतारसी कर, प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के द्वारा दियें गयें है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अति पुलिस अधीक्षक क्राइम ब्रांच श्री अमरेंद्र सिंह द्वारा क्राइम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को पुर्व में पंजीबद्ध धोखाधडी के मामलें मे फरार चल रहें ईनामी आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनें के लिए समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
पुलिस थाना एरोड्रम पर आवेदक मिलिन्द महाजन सचिव मध्यप्रदेश फ्लाईंग क्लब लिमिटेड आर.सी.सी.हिंगर देवी अहिल्या बाई होल्कर एयरपोर्ट इंदौर के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच उपरांत दिनांक 26.05.16 को थाना एरोड्रम जिला इंदौर के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आवेदन पत्र की जांच पर पाया गया था कि प्रीमियर एवियेशन एफ.जेड.ई. शारजाह स्थित मेसर्स प्रीमियर एवियेशन के डायरेक्टर आनन्द सुब्रामनियन द्वारा स्वयं को यू.एस.बेस्ड कंपनी मेर्सस नार्विक एयरो इंडियन्स लिमिटेड का सब-डीलर बताकर,  उक्त के संबंध में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर, कपटपूर्ण छल किया जाकर म.प्र. फ्लाईंग क्लब लिमिटेड इंदौर को लाइकोमिंग मेक का (lycoming Engine Io-360-L2A) एयर क्राफ्ट इँजन सप्लाई किए जाने हेतु 34900 अमरिकी डॉलर (भारतीय मुद्रा 21,86,750/-) का एंडवास भुगतान किया गया और चाहे गए इंजन के स्थान पर अन्य इंजन की सप्लाई का प्रयास किया गया। जो म.प्र. फ्लाईंग क्लब लिमिटेड द्वारा चाहे गए इंजन की सप्लाई नहीं कर पाने पर प्रीमियर एवियेशन एफ.जेड.ई. शारजाह स्थित मेसर्स प्रीमियर एवियेशन के डायरेक्टर आनन्द सुब्रामनियन द्वारा भुगतान की गई कुल उपरोक्त राशि वापस चाहे जाने पर अपना कार्यालय बंद कर भाग जाना पाया गया। आरोपी द्वारा कुल राशि 21,86,750/- की धोखाधडी छलपूर्वक कूटरचना के आधार पर अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई। उपरोक्त के संबंध में आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 420,467,468,471 ताहि का अपराध घटित करने के साक्ष्य पाए जाने से थाना एरोड्रम जिला इंदौर में अपराध पंजीबध्द किया जाकर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की वर्तमान विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से थाना अपराध शाखा जिला इंदौर के द्वारा की जा रही थी, तथा साथ ही प्रकरण में फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास भी अपराध शाखा जिला इंदौर की टीम के द्वारा किये जा रहे थे।
           उक्त प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए फरार आरोपी आनंद सुब्रामनियन के पासपोर्ट के माध्यम से इमिग्रेशन विभाग से जानकारी ली गई तब ज्ञात हुआ कि आरोपी भारत देश से बाहर गया हुआ है, जिसकी लुकआउट (एलओसी) की कार्यवाही करते हुए डिप्टी डायरेक्टर, ब्यूरो आँफ इमिग्रेशन इस्ट ब्लाँक VIII आर.के.पुरम नई दिल्ली को पत्राचार कर विवेचना टीम द्वारा लुकआउट सर्कुलर की सफल कार्यवाही की गई। तथा आरोपी दिनांक 15.10.18 को दोहा देश से वापस भारत आने के लिये मुबंई एयरपोर्ट पर आने की सूचना इमिग्रेशन विभाग मुबंई के द्वारा विवेचना टीम को दी गई जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए इंदौर क्राईम ब्रांच की टीम मुंबई रवाना हुई, जिसके द्वारा वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपी को पुलिस स्टेशन सहार, मुंबई से पुलिस अभिरक्षा में लेकर, आरोपी को अतिरिक्त मुखय महानगरीय दण्डाधिकारी मुबंई के समक्ष उपस्थित किया जाकर, आरोपी काट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया जिसे पुलिस टीम इंदौर लेकर आई।
             आरोपी के कब्जे से पासपोर्ट, आधारकार्ड, पेनकार्ड तथा 252 रियाल करेंसी  01 अमेरिकन डाँलर, एप्पल कंपनी का आईफोन तथा अलग-अलग भारतीय बैंकों व विदेशी बैंकों के डेबिट व क्रेडिट कुल 06 कार्ड जप्त किए गए तथा दोहा में स्थित होटल के मेंबरशिप के कार्ड जप्त किये गये। आरोपी वर्तमान में ओल्ड सलाता अलमीना स्ट्रीट आपर्टमेंट दोहा कतर में करीब 08 माह से रह कर ऑटोट्रेडिंग (ऑटो-डील) का काम कर रहा है, और करीब 01 वर्ष से दोहा में रहकर फरारी काट रहा था।
           आरोपी ने पुछताछ पर बताया कि उसमें मुबंई से वर्ष 2002 में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से बी.काँम. की पढाई की। उसके बाद आरोपी इन्टेक्स इंटरनेशनल कंपनी का कच्चे माल की सप्लाई करने वाले आफिस में काम करने वर्ष 2003 में गया था जहां पर उसे 300 डाँलर प्रतिमाह मिला करता था। 06 माह काम करने के बाद आरोपी शहरजहाँ दुबई चला गया था जहां पर आरोपी एयर क्राप्ट के पार्ट्‌स को सेल करने का काम, क्रिस एवियशन नाम की कंपनी में करता था जिसे वर्ष 2009 तक करीबन 1500 दीरम प्रतिमाह मिलते थे। क्रिस एवियशनकंपनी का मालिक बाला सुब्रामनियन था, जहां पर यह आरोपी सेल्स एक्जीक्यूटिव के पद पर काम करता था। प्रकरण के प्रार्थी श्री मिलिन्द महाजन से उक्त कंपनी में काम करते समय आरोपी की एयर क्राप्ट के इंजन व पार्ट्‌स बेचने के संबंध में डील हुई थी। आरोपी ने बताया कि इसी दौरान क्रिस एवियशन कंपनी के मालिक बाला सुब्रामनियन के भाई मूर्ती सुब्रामनियन के मध्य परस्पर विवाद होने पर बाला सुब्रामनियन के द्वारा आरोपी के नाम पर प्रीमियर एवियेशन एफ.जेड.ई. शारजाह स्थित मेसर्स प्रीमियर एवियेशन कंपनी खोली गई थी जिसका डायरेक्टर आरोपी आनंद सुब्रामनियन था जो इस कंपनी का सर्वोसर्वा होकर कंपनी का सारा काम देखने लगा था।
 उक्त प्रीमियर एवियेशन एफ.जेड.ई. शारजाह स्थित मेसर्स प्रीमियर एवियेशन के डायरेक्टर के पद पर आरोपी जब था तब प्रकरण के प्रार्थी मिलिन्द महाजन के द्वारा लाइकोमिंग मेक का (lycoming Engine Io-360-L2A) एयर क्राफ्ट इँजन सप्लाई करने हेतु आरोपी से संपर्क किया गया तथा उक्त एयर क्राप्ट का इंजन चाहने हेतु आरोपी की कंपनी को 34900 अमरिकी डाँलर (भारतीय मुद्रा 21,86750/-) का एंडवास भुगतान किया गया जो आरोपी के द्वारा उक्त चाहे गए इंजन के स्थान पर अन्यइंजन की सप्लाई का प्रयास किया गया, तथा मूल चाहा गया इंजन आज दिनांक तक उपलब्ध न कराते हुए उक्त राशि नही लौटा कर प्रार्थी से साथ छलपूर्वक, अपराध घटित किया गया।
               आरोपी दुबई में करीबन 14 वर्ष से रह रहा था उसके बाद वर्ष 2014-15 में आरोपी की कंपनी दिवालिया घोषित हो गई थी तथा अन्य कंपनी व लोगो को दुबई में पेमेंण्ट न करने के कारण आरोपी को 06 माह जेल में रहना पडा था बाद में दुबई सरकार के द्वारा आउट पास (सफेद बुक) दिया जाकर भारत रवाना किया गया तथा आरोपी को पुनः दुबई आने हेतु निषेध किया गया था।
आरोपी आनंद सुब्रामनियन के द्वारा प्रार्थी मिलिन्द महाजन के साथ करीब 21,86,750/- की धोखाधडी की गई है, जो आरोपी से उक्त राशि के संबंध में पूछताछ कर जप्ती के प्रयास किए जा रहे है।



पुलिस थाना बेटमा द्वारा चैकिंग के दौरान, कार में संदिग्ध रूप से लाखों रूपयें की नगदी ले जाने वालो को पकड़ा



इन्दौर-दिनांक 17 अक्टूबर 2018-शहर में अपराध नियत्रंण हेतु व आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा शहर के बाहरी व देहात के थाना क्षेत्रों में सघन आउटर चैकिंग कर, अपराधियों, संदिग्धों एवं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए है। उक्त निर्देशों के पालन में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू/देहात श्री नागेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी देपालपुर श्री राम कुमार राय द्वारा पुलिस थाना बेटमा सहित क्षेत्र के सभी थानों की टीमों को गंभीरतापूर्वक चैकिंग व गश्त करने हेतु समुचित दिशा-निर्देश दिये गये।
थाना प्रभारी बेटमा श्री योगेंद्र सिंह सिसोदिया व उनकी टीम द्वारा दिनांक 17.10.18 को थाना क्षेत्रान्तर्गत मेटवाड़ा फाटा टोल टैक्स के पास चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान चैकिंग में लगे अधिकारी पीएसआई आशिक हुसैन द्वारा इंदौर की तरफ जा रही संदिग्ध वेगन आर कार क्रं एमपी-11/सीसी-4062 रोककर हमराही फोर्स की मदद से चेक किया तो उसमें दो व्यक्ति बैग लिये हुए बैठे दिखे। पुलिस टीम द्वारा बैेग को खोल कर चेक करते एक बैग में प्लास्टिक के डिब्बे में रखे 4,25,010 रूपयें पाये गये। जिसके संबंध में पूछताछ करने पर पकड़े गये संदिग्धों द्वारा रुपयों के संबंध में कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी। जिस पर थाना प्रभारी श्री योगेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा चुनाव आचार संहिता के चलते, उक्त मामले के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाते हुए, चुनाव हेतु लगाये गये क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को सूचना दी गयी, जिनसे प्राप्त निर्देशानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
           उक्त त्वरित व सराहनीय कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बेटमा श्री योगेंद्र सिंह सिसोदिया, पीएसआई आशिक हुसैन, पीएसआई मनीष माहौर पीएसआई रोशनी जैन, आरक्षक 3196 तुलसीराम, नव आरक्षक यतेंद्र तथा नव आरक्षक मनोज महत्वपूर्ण भूमिका रही।

इन्दौर पुलिस द्वारा सी.आर.पी.एफ. की महिला कंमाडो के साथ किया जा रहा है फ्लैग मार्च





          
इन्दौर-दिनांक 17 अक्टूबर 2018- इन्दौर में आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण व निर्विघ्न रूप से संपन्न हो इसी को मद्‌देनजर रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र के मार्गदर्शन में, आज दिनांक 17.10.18 को थाना परदेशीपुरा, बाणगंगा व हीरा नगर क्षेत्र में, इन्दौर पुलिस द्वारा सी.आर.पी.एफ. की महिला कंमाडो के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया गया।
उक्त फ्लैग मार्च के माध्यम से आम जनता को यह संदेश पहुचाना है कि, निष्पक्ष, निर्भिक व स्वंत्रतता पूर्वक चुनाव हेतु, पुलिस उनके साथ है। इन्दौर पुलिस द्वारा उक्त फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न हिस्सों में अनवरत जारी रहेगा।


बिजासन माता मंदिर परिसर में श्रृध्दालुओ की जेब, मोबाईल, पर्स को निशाना बनाने वाले चार बदमाश, चोरी करने के पूर्व ही पुलिस थाना एरोड्रम की गिरफ्त में। अपचारी एवं आरोपियों से चोरी करने का सामान, एक कटर, सर्जिकल ब्लेड़, 2 ब्लेड बरामद।



इंदौर- दिनांक 17 अक्टूबर 2018- हिन्दूओं के पवित्र त्यौहार नवदुर्गा उत्सव के दौरान मंदिरों में लोगो एवं श्रृध्दालुओं की भीड़ नौ दिन तक दुर्गा माता दर्शन हेतु मंदिरों में काफी संख्या में रहती है भीड में श्रृध्दालुओं की जेब पर्स मोबाईल आदि को निशाना बनाकर असामाजिक तत्व व जेब कतरे एवं चोर, चोरी करने का प्रयास न करे इस हेतु इंदौर शहर के माता मंदिरों में बदमाशो पर नकेल कसने हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम महोदय श्री सिध्दार्थ बहुगुणा तथा अति. पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री व नगर पुलिस अधीक्षक मल्हारगंज श्री शेषनारायण तिवारी द्वारा गम्भीरता से कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी एरोड्रम श्री अशोक कुमार पाटीदार को निर्देशित किया गया ।
     जिस पर पुलिस टीम द्वारा बिजासन माता मंदिर पर आने एवं जाने वाले श्रृध्दालुओं पर त्यौहार के दौरान मंदिर परिसर में पुलिस व्यवस्था का पर्याप्त इंतजाम किया गया एवं श्रृध्दालुओं की सुरक्षा व्यवस्था हेतु संदिग्घों पर नजर रखी जा रही है। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली की चोरो की टोली के चार सदस्य जिसमें दो बच्चे भी शामिल है मंदिर परिसर में आने जाने वाले श्रृध्दालुओं की जेब एवं पर्स व मोबाईलों पर नजर गडाये है और मौका मिलते ही चोरी कर सकते है । सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुवें चारों व्यक्तियों की घेराबंदी की जिसमें दो नाबालिक होना पाये एवं दो बालिक होकर नाम पते पुछते उन्होने अपने नाम 1. तेजा पिता रणजी तायडे उम्र 20 वर्ष निवासी पंचशील नगर इंदौर 2. सागर पिता भगवान मोरे उम्र 19 वर्ष निवासी पंचशील नगर इंदौर  के होना बताये जिनसे मंदिर परिसर में घूमने का कारण पुछते कभी कुछ कभी कुछ बताने लगे जो संदिग्घ होने पर चारों की तलाशी लेते एक की जेब से कटर , एवं दूसरे की जेब से सर्जिकल ब्लेड़ तथा दो की जेब से ब्लेड़ मिले उक्त सामान अपने पास रखने का सभी से कारण पुछते कोई संतोषप्रद जबाब नही दिया एवं बताया कि हम लोग मंदिर परिसर में लोगो एवं श्रृध्दालुओं की जेब काटने एवं मोबाईल चोरी करने के लिये घुम रहे थे। उक्त आरोपियों में दो अपचारी बालक भी शामिल है आरोपियों के विरूध्द धारा 401 भादवि. चोरो की टोली का सदस्य होने का अपराध थाना एरोड्रम पर पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों को पुलिस टीम की मदद से थाने लाया गया जिनसे अन्य चोरी के अपराधों में भी पूछताछ की जा रही है।
               उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी एरोड्रम श्री अशोक कुमार पाटीदार, उनि. विजेन्द्र शर्मा, पीएसआई अर्पित पाराशर, आर. सुनिल, आर. अरविन्द सिंह, सैनिक अखिलेश पवांर की भूमिका अत्यन्त सराहनीय रही।


चुनाव आचार संहिता के तहत इन्दौर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही



 इन्दौर-दिनांक 17 अक्टूबर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जारही है।
       इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 16.10.18 की सुबह से आज दिनांक 17.10.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहात के थानाक्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 06 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 06 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है तथा बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 101 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।   
इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 311 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 38 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है।
इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, 07 आदतन अपराधी के विरूद्ध जिला बदर का प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के कार्यालय में पेश किया जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 32 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 27 स्थायी वारंटो की तामिली कर, आरोपियों केविरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। साथ ही आबकारी एक्ट के तहत 25 प्रकरणों व अवैध हथियारों के विरूद्ध 06 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है। तथा 02 आरोपी के विरूद्ध रासूका की कार्यवाही की गई है।
चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 226 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है। इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।