Thursday, September 25, 2014

एटीएम के कैश लोडिंग वाहन से की गई 62 लाख रूपये की चोरी का पर्दाफाश

इन्दौर-दिनांक 25 सितम्बर 2014-उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री राकेश गुप्ता ने बताया कि दिनांक 24.09.2014 को नन्दलाई घाटी मानपुर थाना क्षेत्रांतर्गत एक सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें MP-09 CB-9625 नम्बर की बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त होनें की सूचना मिली थी। घटना स्थल पर पता लगा कि उक्त वाहन एटीएम लोडिंग वाहन था, जिसमें बैकों से कैश ले जाकर एटीएम में लोड किया जाता है। वाहन में ड्रायवर व कैश लोडिंग कर्मचारी महू गेटवेल अस्पताल पहुॅचे थे जो कोई अज्ञात नशे की हालत में थे। सुरक्षा गार्ड कमलापति द्विवेदी की रिपोर्ट पर अप0क्रं0 350/2014 धारा 379 भादवि का पंजीबद्ध किया गया था क्योंकि लोडिंग वाहन से कैश से भरा बैग गायब था।
          प्रारंभिक विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि वैन में करीब 62 लाख रूपये थे जो गायब हैं। विवेचना के दौरान वाहन चालक विजय सोनी व कैश लोडिंग कर्मचारी मनीष बौरासी, प्रवीण वर्मा से पूछताछ की गई जो कैश के बारे में व घटना के बारे में संदिग्ध पाये गये व बैंक से ट्रांजेक्ट किये कैश को महू में एटीएम में लोडिंग नहीं कियेजाने बाबत संतोषजनक स्थिति नहीं बता सके। उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय, श्री राजेश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोदय, पश्चिम जिला इन्दौर श्री आबिद खान ने महू पहुॅचकर प्रकरण की पतासाजी बाबत निर्देश दिये। उनके निर्देशानुसार संदिग्ध लोगों से बारीकी से पूछताछ की गई। पूछताछ में पुलिस को ड्रायवर विजय सोनी एवं उसके साथी प्रवीण वर्मा पर शंका होनें से कडाई से पूछताछ करने पर घटना का खुलासा करने में सफलता प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा आरोपी विजय पिता नारायण प्रसाद सोनी उम्र 27 साल निवासी मालाजी कालोनी खिरकिया जिला हरदा हाल इंडोरामा सेक्टर नम्बर 3 पीथमपुर, मनीष पिता दीपक बौरासी उम्र 32 साल निवासी सुदामा नगर उज्जैन हाल पासीपुरा महू, प्रवीण पिता अश्विन वर्मा उम्र 24 साल निवासी कोदरिया एवं राहुल पिता राजेन्द्र सिंह कदम उम्र 23 साल निवासी महू को गिरफ्तार किया गया है तथा अपराध की स्वीकारोक्ति पश्चात 24,50,000 रूपये बरामद किये जा चुके हैं। घटना के साढे 27 लाख रूपये जिसमें से साढे 10 लाख रूपये आरोपियों द्वारा लुनियापुरा एटीएम तथा शेष 17 लाख रूपये जनपद कार्यालय एटीएम में डालना बताया गया है, जिसकी तस्दीक की जा रही है।
    आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि प्रवीण वर्मा एवं मनीष बौरासी करीब डेढ वर्ष से आई.एस.एस.एस.डी.बी प्राईवेट सिक्योरिटी कम्पनी में कस्टोडियन के पद पर कार्यरत हैं। इनका कार्य कम्पनी से संम्बद्ध बैंको के एटीएम में कैश लोडिंग का काम करना है। विगत करीब 6 माह से दोनों आरोपियों ने पूर्व बैंक गार्ड दिनेश कैलोत्रा के साथ मिलकर करीब साढे 27 लाख रूपये अलग-अलग एटीएम से निकालकर हेराफेरी कर ली थी। आनेवाले सप्ताह में कम्पनी का महू की विभिन्न एटीएम का वास्तविक ऑडिट होना था। आरोपियों को यह शंका थी कि ऑडिट होनें पर उनके द्वारा किये गये गबन का खुलासा हो जायेगा। इसी को ध्यान में रखकर दिनांक 23.09.2014 को आरोपियों ने प्लानिंग बनाई। चूंकि आरोपियों को दूसरे गार्ड कमलापति द्विवेदी पर भरोसा नहीं था इसलिए उन्होंने उसे घटना में शामिल नहीं किया एवं सभी को ज्यूस पिलाने के बहाने उसके ज्यूस में नींद की गोलियॉ मिला दी। घटना में गायब किया गया लगभग 62,00,000 रूपये के कैश को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा महू से 40 लाख, भंरकुंआ कैश वाहन से 22 लाख तथा बैंक ऑफ बडौदा शाखा महू से 12 लाख रूपये लिये थे इस प्रकार कुल74 लाख कैश निकाला गया था, जिसमें से मात्र 12 लाख रूपये बैंक ऑफ बडौदा के एटीएम में लोड किया, ताकि किसी को शंका ना हो सके। आरोपियों द्वारा पूर्व में एटीएम के पैसे लोड करने में की गई हेराफेरी का साढ़े 27 लाख रूपयें इन 62 लाख में से एटीएम में लोड कर दिया था, जिसकी तस्दीक की जा रही है। अपरापियों से अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ हेतु पुलिस रिमाण्ड लिया जा रहा है।
           उक्त चोरी की घटना का पर्दाफास करने में पुलिस अधीक्षक श्री आबिद खान, अति. पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद तिवारी के निर्देशन में थाना प्रभारी मानपुर शैलेन्द्र श्रीवास्तव, उनि डी.एस. सोलंकी, सउनि जितेन्द्र मिश्रा व टीम की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

शातिर नकबजनो से लाखो का माल बरामद

इन्दौर-दिनांक 25 सितम्बर 2014- पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौश्र श्री ओ.पी. त्रिपाठी द्वारा क्षेत्र  में चोरी की बढती हुई घटनाओं के संबंध मे अति. पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सहाय एवं नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री अजय जैन तथा थाना प्रभारी हीरानगर श्री बसंत कुमार मिश्रा को चोरी पर अंकुश लगाने व पतारसी हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर थाना प्रभारी द्धारा टीम को आदेशित कर थाना क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर रखने हेतु पाबंध किया गया था। उसी तारतम्य में थाना हीरानगर की टीम को इलाका भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति मारुती नगर चौराहा के पास महंगा लेपटाप ओने पोने दाम मे बेचने के लिये घूम रहे है। मुखबिर की सूचना पर मारुती नगर चौराहा के पास देखा तो दो व्यक्ति अपने अपने कंधे पर बैग टांगे दिख,े जिन्हे रोककर पूछताछ की तो बैग के अन्दर मौजूद लेपटाप के बारे में कोई सन्तोष जनक जवाब नही दे पाये, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। संदेहियों को थाना लाकर कडाई से पूछताछ की तो उक्त लेपटाप संगम नगर एवं स्कीम न. 54 से चुराना बताया तथा आरोपीयों ने तीन कम्प्यूटर मानीटर, एकएल.सी.डी. टी.वी. 32 इंच एवं सोने चाँदी के आभूषण, चाँदी के सिक्के आदि हीरानगर थाना क्षेत्र से चोरी करना बताया। आरोपियों ने अपना नाम अखिलेष पिता घदयनारायण द्धिवेदी (35) निवासी विदुर नगर इन्दौर तथा पारस पिता राजेन्द्र सुराना (20) निवासी नेहरु नगर इन्दौर बताया। आरोपियों को गिरफ्तार कर उक्त सामग्री किमती करीबन तीन लाख रुपये का मश्रुका जप्त कर आरोपीयों से पूछताछ की जा रही है, इनसे और अधिक बरामदगी की सम्भावना है। आरोपी अखिलेष पिता घदयनारायण द्धिवेदी राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर बदमाश है जिस पर पूर्व में 08-10 अपराध पंजीबद्ध है। यह लोग सूने मकान को अपना निशाना बनाते थे पुलिस द्धारा अन्य अपराधों के बारे में पूछताछ जारी है ।
          इस कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देद्गान में थाना प्रभारी बसंत कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाने के प्र.आर. रमजान, आर. राजेन्द्र रघुवंशी, देवेन्द्र जादौन, विनोद पटेल तथा आर. प्रवीणसिंह की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

प्राणघातक हमला करने वाले 02 आरोपियों को न्यायालय से 04 वर्ष की सजा

इन्दौर -दिनांक 25 सितम्बर 2014 -जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी.शर्मा ने बताया कि श्री पी.के. सिन्हा सा. माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर द्वारा थाना चंदन नगर इंदौर के सत्र प्रकरण क्रं 632/2013 के प्राणघातक हमले के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपियों गोपाल पिता पूरनसिंह जाट (22) निवासी सुखपुरी जिला खरगोन हॉल साईबांबा नगर इन्दौर तथा राहुल पिता पूरनसिंह जाट (19) निवासी साईबाबा नगर इन्दौर को धारा 307 भादवि में 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 2000 रूपयें अर्थदण्ड एवं धारा 325 भादवि में 02-02 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
          संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है दिनांक 26 मार्च 2013 को फरियादी सोनू की मां किरण रात करीब दस बजे अपने कुत्ते को लेटरिंग कराने घर के सामने ले गई थी तो उसके पड़ौसी आरोपी गोपाल व राहुल ने कुत्ते को वहां लेटरिंग नहीं कराने की बात पर गाली-गलौज कर मा किरण को लाठियों से पीटा तथा बीच बचाव करने आये फरियादी के पिताजी हेमंत के साथ भीमारपीट की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी गोपाल तथा राहुल के विरूद्व थाना चंदन नगर पर अपराध पंजीबद्व किया गया था एवं विवेचना उपरांत चालान माननीय में न्यायालय पेश किया गया।
        प्रकरण में शासन प़क्ष की ओर से पैरवी अति. लोक अभियोजक इन्दौर श्री मण्डलोईजी द्वारा की गई।

04 आदतन, 20 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 25 सितम्बर 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 24 सितम्बर 2014 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 04 आदतन, 20 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

05 स्थायी, 66 गिरफ्तारी तथा 257 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर-दिनांक 25 सितम्बर 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 24 सितम्बर 2014 को 05 स्थायी, 66 गिरफ्तारी तथा 257 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते मिलें 04 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक25 सितम्बर 2014- पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक 24 सितम्बर 2014 को 21.15 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर, आदर्द्गा मौलिक नगर इंदौर से ताद्गा पत्तों द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते मिलें कालू, मनोज, अनिल तथा हरेराम को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 6250 रूपयें तथा ताद्गा पत्तें बरामद किये गये।
       पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 25 सितम्बर 2014- पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक 24 सितम्बर 2014 को 13.30 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जोद्गाी मोहल्ला इंदौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले, सेठीनगर इंदौर निवासी सन्नी पिता रोहित बसोड़ को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 गुप्ती बरामद की गयी।
       पुलिस थाना परदेद्गाीपुरा द्वारा कल दिनांक 24 सितम्बर 2014 को 23.05 बजे, परदेद्गाीपुरा चौराहा इंदौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले, नंदानगर इंदौर निवासी कृष्णा पिता रामकिद्गान शर्मा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू बरामद किया गया।
      पुलिस द्वारा सभीआरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।