Monday, February 12, 2018

अवैध रूप से चाकू रखने वाले तीन आरोपी, क्राईम ब्रांच की गिरफ्त में।



इन्दौर- दिनांक 11 फरवरी 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर मे चाकूबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाकर, ऐसे आरोपियों पर कार्यवाही करने हेतु  इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय इन्दौर श्री मो. युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रॉच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रॉच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये।
क्राइम ब्रांच इंदौर ने इस प्रकार की वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु अपने मुखबिर मामूर किये। इसी कड़ी में इंदौर शहर के आसपास के आरोपियों द्वारा की जा रही चाकूबाजी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिये क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा अवैध चाकू रखने वालों की पतारसी की जा रही थी। इसी दरमियान मुखबिर की सूचना पर इंदौर शहर में अवैध चाकू रखने बाले आरोपी 1. चीनू जोशी पिता विजय जोशी उम्र 21 साल निवासी प्रजापत नगर गुरुकुल स्कूल के पास मोबाइल 7024880955   2. नारायण पिता उदय सिंह उम्र 20 साल नि0 343 द्वारकापुरी कालोनी इंदौर 3 नाबालिक बालक  ब्रांच की टीम द्वारा थाना रावजी वाजार, थाना जूनी इंदौर के साथ संयुक्त रूप से की गई अलग अलग कार्यवाहियों में गिरफ्तार किया गया। आरोपी नारायण पिता उदय सिंह से पूछताछ में बताया कि वह बी0बी00 की पढाई आईडेनिक कालेज राऊ से कर रहा है तथा मॉडलिंग भी करता है। आरोपी नारायण के विरूद्ध थाना सराफा तथा द्वारकापुरी में आपराधिक रिकॉर्ड पंजीबद्ध है।  आरोपी ने बताया कि उसके मामा विकास वर्मा उर्फ गुल्टू की हत्या 2009 मे डिस्क केवल के विवाद में महेन्द्र सिंह सोलंकी व शंकर ने की थी  जिनसे दुद्गमनी के चलते वह हथियार रखता है। आरोपी ने बताया कि उसके साथ चीनू और अमित रहते हैं। आरोपी ने बताया कि मामा की हत्या की पुरानी रंजिद्गा के चलते उसके साथमे रहने वाले दोस्त चीनू व अमित भी चाकू रखते है। आरोपी चीनू पिता विजय जोशी से पूछताछ मे बताया कि वह नारायण के यहां पर गाड़ी चलाने की नौकरी करता है तथा नारायण को 4 साल से जानता है। नारायण के साथ मे ही रहता है और शौक बतौर चाकू रखता है। आरोपी चीनू के विरूद्ध पूर्व में ही थाना द्वारकापुरी मे मारपीट का अपराध पंजीबद्ध है, तथा आरोपी अमित पिता विजय जोशी ने पुछताछ में बताया कि वह नाचता गाता है एवं नारायण के साथ रहकर शौक के लिये चाकू रखता है। आरोपी नारायण से पूछताछ मे बताया कि करीव 2 महीने पहले उसने दोस्त के जन्मदिन पर खटके बाले चाकू से केक काटा था जिसका विडियो वायरल हो गया था। आरोपियो से चाकू लाने के संबंध मे व चाकू बाजी की घटना पर पूछताछ की जा रही है ।




भोपाल के धोखाधड़ी के प्रकरण में 09 साल से फरार आरोपी, पुलिस थाना एरोड्रम की गिरफ्त में,



इन्दौर- दिनांक 11 फरवरी 2018- शहर में अपराध नियत्रंण हेतु, फरार एवं ईनामी अपराधियोंएवं स्थायी/फरारी वारंटियों की धरपकड हेतु विशेष प्रयास कर आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दियें गयें है। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विवेक सिंह के मार्गदर्शन मे कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा जिला भोपाल के धोखाधड़ी के प्रकरण मे 09 वर्ष से फरार, एक स्थायी वारंटी को पकडनें मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
                पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा आज दिनांक 11.02.18 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला भोपाल के धोखाधड़ी के प्रकरण लम्बे समय से फरार, एक वारंटी गुरूचरण सिंह पिता बलवीर सिंह निवासी मां अम्बिका नगर इन्दौर हाल म.नं. 26 23वीं बटालियन भदभदा रोड़ भोपाल को थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। आरोपी गुरूचरण सिंह जिला भोपाल के गांधीनगर थाने के धोखाधड़ी के प्रकरण, में पिछले 09 साल से फरार था। आरोपी गुरूचरण सिंह फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सिक्यूरिटी गार्ड की नौकरी भोपाल मे प्राप्त की थी, जिसकी शिकायत के आधार पर जांच करने पर आरोप सिद्व पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध थानागांधीनगर जिला भोपाल में आरोपी के विरूद्व 420,467,468 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी जब से ही प्रकरण में फरार चल रहा था, जिसे आज दिनांक 02.02.18 को पुलिस थाना एरोड्रम की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु, पुलिस थाना गांधीनगर भोपाल के सुपुर्द करने हेतु, उनसे संपर्क किया गया है।

                उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी एरोड्रम श्री आर. डी. कानवा व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।

अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मय पिस्टल के साथ, आरोपी क्राईम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त में।



इन्दौर- दिनांक 11 फरवरी 2018- शहर मे अवैध रुप से हथियार रखने व खरीद फरोखत करने वाले आरोपियों की पतारसी कर आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र व्दारा दियें गयें है। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो. युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही करनें हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।

 क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को इस कडी मे कार्यवाही के दौरान मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सिंधी कॉलोनी बगीचे के पास अवैध रूप से पिस्टल ले कर खड़ा है। उक्त सूचना पर कार्यवाही करते हुये थाना अपराध शाखा की टीम द्वारा पुलिस थाना जूनी इंदौर के साथ संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुये मुताबिक सूचना के मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को पकडा जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सागर भाट पिता श्रीकांत भाट उम्र 20 वर्ष नि. 21/11 भाट मोहल्ला थाना रावजी बाजार इन्दौर का होना बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके दाहिने हाथ मे एक पिस्टल स्टील बॉडी की (जिसकी मूठ पर काली पट्टी दोनो ओर लोहे कि जिसकी बाडी के दोनो ओर कट लाईन है) मिली। आरोपी से पिस्टल के संबंध मे लायसेंस तलब किया जो नहीं होना बताया इस पर से आरोपी का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्टसे दंडनीय होने से मौके पर आरोपी के कब्जे से एक स्टील बाडी की पिस्टल को विधिवत्‌ जप्त कर आरोपी सागर को विधिवत्‌ गिरफ्तार किया गया। आरोपी सागर के विरूध्द थाना जूनी इंदौर मे अपराध क्रं. 92/18 धारा 25 आयुध अधिनियम 1959 का अपराध पंजीबध्द किया गया। आरोपी सागर ने बताया कि वो रावजी बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। एवं आरोपी सागर का पूर्व मे भी आपराधिक रिकार्ड पाया गया। आरोपी सागर से अन्य लोगों की संलिप्तता के संबंध मे भी पूछताछ की जा रही है तथा इन्दौर तथा अन्य जिलों मे किन लोगों को हथियार बेचे व खरीदे हैं उस संबंध में पूछताछ जारी है।

गुना में हुए अंधेकत्ल का क्राइम ब्रांच द्वारा खुलासे किये जाने के बाद महिला की हत्या करने वाले हत्यारे प्रेमी पति का साथ देने वाला, फरार सह आरोपी इंदौर क्राईम ब्रांच की गिरफ्त में। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने व हत्या के सबूतों को मिटाने में फरार आरोपी ने दिया था हत्यारे पति का साथ।



इन्दौर- दिनांक 11 फरवरी 2018- पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा राजनगरकी रहने वाली सीताबाई के गुना जिले में हुए अंधे कत्ल के खुलासे के बाद, घटना को अंजाम देने में हत्यारे प्रेमी पति का साथ देने वाले आरोपी शिव कुमार साहू, जो कि फरार चल रहा था की पतासाजी कर उसे गिरफ्तार करने हेतु क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रा्‌च इंदौर श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश देकर लगाया गया।   
उक्त निर्देश पर कार्यवाही करतें हुए क्राईम ब्रांच इंदौर की पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र को, शहर व शहर के आसपास के ईलाकों में सक्रिय कर सूचना प्राप्त की जिसमें पता चला कि फरार आरोपी शिव कुमार साहू वर्तमान मे ट्रांसपोर्ट नगर इंदौर की किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक चला रहा है जो अभी झाँसी (उ0प्र0) तरफ ट्रक लेकर माल खाली करने गया है एवं कुछ दिनों मे वापस इंदौर लौटने वाला है। उक्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए क्राईम ब्रांच की टीम ने शिव कुमार साहू की जानकारी एकत्र कर थाना प्रभारी तहसील चचोड़ा जिला गुना, व उनकी टीम के साथसंयुक्त कार्यवाही करते हुये शिव कुमार साहू पिता बाल गोविंद साहू उम्र 39 वर्ष नि ग्राम नया खेड़ा पोस्ट सिमरी तहसील लालगंज थाना खीरो जिला रायबरेली (उ0प्र0) को इंदौर आते समय घेराबंदी कर पकडा गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ की गई जिसमें उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि आरोपी शिव साहू माखनलाल मुकाती उर्फ माखन दा पिता मांगीलाल मुकाती उम्र 50 को पिछले 10 सालों से जानता है आरोपी शिव साहू, माखन लाल के साथ क्लीनरी एवं ट्रक ड्राइवरी, दोनों करता है। पहले भी आरोपी शिव साहू ने माखन लाल के साथ 15-15 दिन की दो ट्रिप इंदौर से गुवाहाटी के लगाये है, इस बीच माखन लाल ट्रिप पर चलते हुए अपने घर का दुख-दर्द शिव साहू को सुनाता था, जिसमें माखन लाल हमेद्गाा सीताबाई का जिक्र करता था, कि सीता बाई से उसके संबंध अभी अच्छे नहीं चल रहे है। इस कारण से माखन लाल के परिवार मे काफी तनाव चल रहा है, फिर अचानक माखन लाल ने बोला की तेरी भाभी (सीताबाई) से मन उठ गया है, या तो मैं मर जाउंगा या उसे मार दूंगा। शिव ने बताया कि दिनांक 01-02.08.2017 को शिव और माखन लाल संधू ट्रान्सपोर्टका ट्रक क्रमांक एम-एच-26,-डी-1873 (14 चक्के) मे माल भरकर इन्दौर से गुवाहटी (असम) के लिए निकले, साथ मे माखनलाल ने सीताबाई को कामखयादेवी के दर्द्गान कराने के बहाने साथ मे ट्रक मे बैठा लिया। इसके बाद तीनों उक्त ट्रक में माल लेकर गुवाहटी की ओर निकल पडे। करीब 7 अगस्त को सुबह करीब 7 बजें यह तीनों गुवाहटी पहुंच गये और वहीं शिव साहू ट्रक मे भरा माल एक छोटी फैक्ट्री में खाली कराने चला गया, जबकि माखनलाल और सीताबाई कामखयादेवी मंदिर दर्द्गान करने चले गये। फिर यह तीनों उक्त ट्रक मे कार्बन (कोयला) भरकर उसी दिनांक को रात के करीब 10 बजें मण्डीदीप भोपाल के लिये रवाना हो गए। गुवाहाटी से निकलने के बाद से ही माखन लाल और सीता बाई में घर के विवाद व संपत्ति को लेकर तू-तू मैं-मैं हो रही थी। 15 अगस्त 2017 के दो-तीन दिन पहले कि रात के करीब 3 बजे रहे थे कि गुना के निकलते ही दोनों में झगड़ा और बढ़ गया व हाथा-पाई भी होने लगी और दोनों एक दूसरे को मरने-मारने की बात करने लगे इतने में गुस्से मे माखनलाल ने सीता बाई का अपने हाथों से गला घोंट दिया तो सीता बाई अधमरी हो गयी फिर और बोलने लगीं की या तोमुझे मार दे और अगर मे बच गयी तो तुम्हें जीने नहीं दूँगी फिर माखनलाल ने ट्रक के केबिन मे पड़ी रस्सी से सीता बाई का गला घोंट दिया जिससे सीता बाई ने वहीं दम तोड़ दिया। ये सब घटना चलती ट्रक मे हुआ उस समय शिवसाहू ट्रक चला रहा था फिर माखनलाल ने शिव से गाड़ी साईड मे रुकवाई और शिव को बोला की सीताबाई तो मर चुकी है अब अगर इसकी लाश को ठिकाने लगाने मे मेरी मदद करेगा तो तुझे इस काम के लिए रुपये दूंगा। रुपयों के लालच मे शिवसाहू मान गया फिर माखन लाल ने सीता बाई के सारे कपड़े उतार दिये सीता बाई का मंगल सूत्र-एक, कान के टॉप्स-दो , अंगूठी-एक व बिछिया करीब-05 निकाल कर खुद के पास रख लिए फिर हम दोनों ने सीता बाई कि लाश को एक बोरे मे जो पहले से ही ट्रक के केबिन मे रखा था में पैर मोड़कर भर दिया और आपस में यह बात हुई कि इसे आगे कहीं सुन-सान जगह पर फेंक देंगे फिर करीब 4-5 किलोमीटर आगे एबी रोड पर चलकर एक गाँव आया फिर एक ढाबा आया फिर एक पुलिया के निकलते ही सुनसान जगह आई और रोड के दोनों तरफ छोटी पहाड़ी थी और सुबह भी होने वाली थी वहाँ रोड बनाने का काम भी चल रहा था फिर माखनदा गाड़ी से नीचे उतरे और मेने क्लीनर साइड से सीता बाई कि लाश जो बोरे मे बंद थी को सरकाकर नीचे माखन दा के कंधे पर रख दिया और माखन दा ने सीता बाई कि लाश को कुछ दूर जाकर सड़क के किनारे नाली जैसा बना था वहाँ फेंक दिया उसके बाद हम वहाँ से मंडीदीप भोपाल के लिए निकल लिए आगे जाकर मेने ब्यावरा पहुँचकर एक ढाबे पर शराब पी, और ट्रक मे डीजल डलवाकर मंडी दीप पहुँचकर माल खाली किया और वहाँ से फिर हमे कोई भाड़ा नहीं मिला और हम खाली ट्रक लेकर इंदौर के लिए निकल गए। सीता बाई के कपड़े माखन दा ने आष्टा और डोडी घाटी के बीच मे नदी के पास उसके किनारे फेंक दिये। फिर माखन दा ने इस बात को छिपाने के लिए मुझे 40,000/- रुपये देने की बात कही तो मुझे पैसों कि जरूरत थी तो मे भी मान गया और मुझे इंदौर पहुँचकर 10,000/- रुपए एडवांस भी दिये और कहा कि बाकी रुपये बाद मे दे दूंगा। फिर मे बाद मे हत्या करने के बाद माखन दा से केवल एक बार इंदौर मे मिला हूँ। उसके कुछ दिन बाद माखन दा ने ट्रक पर जाना छोड़ दिया। अज्ञात महिला की लाश की सुचना थाना चचोड़ा तहसील चचोड़ा जिला गुना पर प्राप्त होने पर मर्ग जांच कर महिलाकी शिनाखत सीताबाई पति माखन लाल के रुप होने व मृत्यु का कारण हत्या का पाया जाने से अपराध क्र-390/17 धारा-302, 201 ता. हि. का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था। घटना के संबंध मे पुलिस अन्य साक्ष्यो व एक और आरोपी शिव कुमार के संबंध मे गहन पूछताछ कर रही है।



इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 97 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में


इन्दौर-दिनांक 12 फरवरी 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री विवेक सिंह के मार्गदर्शन में कल दिनांक 11 फरवरी 2018 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पूर्वी क्षेत्र में 35 आरोपियो तथा पश्चिम क्षेत्र में 62 आरोपियों, इस प्रकार कुल 97 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया।

पूर्वी क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

13 आदतन व 05 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 12 फरवरी 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गतमें वैधानिक कार्यवाही करते हुए 13 आदतन व 05 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

01 गैर जमानती, 05 गिरफ्तारी तथा 55 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 12 फरवरी 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 11 फरवरी 2018 को 01 गैर जमानती, 05 गिरफ्तारी तथा 55 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुए/सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 10 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 12 फरवरी 2018-पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2018 कों मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बड के झाड के नीचें उषागंज छावनी और नवलखा देशी कलाली के पास मैदान इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, आमिर पिता मो उमर, वाहिद पिता अहमद हुसैन और जगदीश पिता दक्षराज सिलावट, अभिषेख पिता पुरनलाल सिलावट, मो. शहबाज पिता मो. शफिक कोपकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जें से नगदी व ताश पत्तें जप्त कियें गयें।
                पुलिस थाना विजय नगर द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2018 कों 16.30 बजें, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मेरियट होटल के सामनें गुमटी की आड भमोरी इन्दौर से सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, आमिर पिता मो उमर, वाहिद पिता अहमद हुसैन और जगदीश पिता दक्षराज सिलावट, अभिषेख पिता पुरनलाल सिलावट, मो. शहबाज पिता मो. शफिक को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जें से नगदी व ताश पत्तें जप्त कियें गयें।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।
अवैध शराब सहित 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 12 फरवरी 2018- पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2018 को 21.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कुलकर्णी का भट्‌टा भागीरथपुरा वाला पुल के पास इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, 24 खातीपुरा गोरी नगर हीरानगर इंदौर निवासी मुकेश पिता स्व.रामप्रसाद को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी। 
                पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करइसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

पश्चिम क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

14 आदतन व 11 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 12 फरवरी 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 14 आदतन व 11 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

50 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 12 फरवरी 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 11 फरवरी 2018 को 50 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुआं खेलतें हुए मिलें, 25 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 12 फरवरी 2018-पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2018कों मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों पर सें ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, रोहित पिता नरबहादुर राणा, सचिन पिता लालजीराम साहू, सकील पिता जलील, सोदान पिता पुरनसिंह लोधी, मेघराज पिता श्यामाजी मकोडे, सुमित पिता रामाधर पाल, दलसिंह पिता नंदलाल लोधी और संतोष पिता पहलवान, लक्ष्मीनारायण पिता छगनलाल, सुनील पिता चंद्रबहादुर, कमलेश पिता गणेशराज, शेरसिंह पिता करतारसिंह, हुकुम पिता काशीराम कुशवाह, प्रभाकर पिता इट्‌ठे और विक्रम पिता राधेश्याम वर्मा, संजू पिता राजाराम लोधी, आशिफ पिता मो शब्बीर, चयन पिता नारायण जैन, भगवान पिता लालसिंह, पप्पु पिता जुगल चौहान, राम पिता चंद्रभान सिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जें से नगदी व ताश पत्तें जप्त कियें गयें।
                पुलिस थाना गांधीनगर द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2018 कों 20.45 बजें, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम रिंजलाई सरकारी स्कुल के पीछे आम रोड इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, विनोद पिता प्रहलाद, जितेंद्र पिता केशरसिंह, अजयपिता रामलाल, विनोद पिता हीरालाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जें से नगदी व ताश पत्तें जप्त कियें गयें।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।



अवैध शराब सहित 09 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 12 फरवरी 2018- पुलिस थाना किशनगंज द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2018 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नंदानगर ग्राम हरसोला और दतोदा रोड इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, ग्राम हरसोला इंदौर निवासी विष्णु पिता शकंरराम और संतोष पिता हुकुमचंद्र देवडा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 2250 रूपयें कीमत की 44 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस थाना बडगोंदा द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2018 को 13.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ग्राम नयापुरा चोरडिया इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, नयापुरा चोडरिया इंदौर निवासी कैलाश पिता गोपाल उर्फ गोपी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 200 रूपयें कीमत की 5 लीटर अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस थाना सांवेर द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2018 को13.10 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कुमावत किराना दुकान रिंगनोदिया इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, ग्राम रिंगनोदिया इंदौर निवासी दुर्गेश पिता भेरूलाल कुमावत को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2018 को 19.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर महाकाल होटल के साईट मे बायपास रोड इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, हाट मैदान मांगलिया इंदौर निवासी दुर्गा प्रसाद पिता अमृतलाल वर्मा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1100 रूपयें कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2018 को 17.45 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर तलाईनाका सिमरोल इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, तलाईनाका इंदौर निवासी पीतमबाई पति गंगाधर रघुवंशी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 200 रूपयें कीमत की 04 लीटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2018 को 18.45 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ग्राम मिर्जापुरइन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, मल्लुसिंह पिता सुनेरसिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1000 रूपयें कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना गौतमपुरा द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2018 को 18.10 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर एमपीबी ग्रीड के पास रूणजी इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, ग्राम जमगोदा इन्दौर निवासी फतेसिंह पिता आशाराम को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1250 रूपयें कीमत की 25 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2018 को 16.35 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर चिकलोंडा इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, चिंकलोंडा इन्दौर निवासी बहादूर भेरू को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1200 रूपयें कीमत की 18 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।    
                पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

इन्दौर-दिनांक 12 फरवरी 2018- पुलिस थाना जुनी इन्दौर द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2018 को 23.40 बजें, मुखबिर सेमिली सूचना के आधार पर रावजी बाजार से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, 21/11 भाट मोहल्ला रावजी बाजार इन्दौर निवासी सागर पिता श्रीकांट भाट को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक पिस्टल जप्त की गई।
                पुलिस थाना सदर बाजार द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2018 को 13.30 बजें, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इदगाह के सामनें सदर बाजार मेन रोड इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, 1134 न्यु द्वारकापुरी इन्दौर निवासी ऋषि पिता विजय कुमार जैन को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।
पुलिस थाना हातोद द्वारा कल दिनांक 11 फरवरी 2018 को 09.55 बजें, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जैन मंदिर के सामनें बडी कलमेर इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, बडी कलमेर इन्दौर निवासी शकंर पिता मदरूसिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक तलवार जप्त की गई।

                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।