इन्दौर -दिनांक 11 जुलाई 2013- पुलिस अधीक्षक पूर्व जिला इन्दौर श्री ओ.पी. त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 25.6.2013 को मुकेश पिता गुलाबचंद 33साल नि0 222 सर्वसम्पन नगर इंदौर द्वारा थाना तुकोगंज इन्दौर पर अज्ञात आरोपी द्वारा स्वयं का बेग जिसमें सोने का मंगलसूत्र, सेमसंग कंपनी का मोबाईल व 1200 रू. नगदी हंस टै्रवल्स की बस के अंदर से चुराकर ले जाने की रिपोर्ट की गई थी। सूचना पर से थाना तुकोगंज जिला इन्दौर पर अप. क्र. 413/13 धारा 379 पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण में पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर रेन्ज, शहर के निर्देशानुसार जिला अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दिलीप सोनी को भी प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिनके द्वारा अपराध शाखा की टीम को लगाया गया।
जिला अपराध शाखा एवं थाना तुकोगंज के निरीक्षक थाना प्रभारी द्वारा फरियादी से विस्तृत चर्चा की जाकर घटना स्थल हंस ट्र्रेवल्स से जानकारी जुटाना प्रारंभ की गई। इसी दौरान संयुक्त कार्यवाही के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, घटना के दौरान महेश्वर जिला खरगौन का एक व्यक्ति वहां देखागया था जिसकी गतिविधियां संदिग्ध है । जिसके बाबत जानकारी एकत्र करने पर पाया गया कि वह अपराधिक वारदाते करने के लिए इन्दौर में आता-जाता रहता है।
इसी दौरान मुखबिर द्वारा निरीक्षक थाना प्रभारी तुकोगंज श्री मनोज रत्नाकर को सूचित किया कि महेश्वर का संदिग्ध 56 दुकान क्षेत्र में देखा गया है। प्राप्त सूचना पर 56 दुकान क्षेत्र से संदिग्ध कालू पिता रमेश भाबर उम्र 23 साल निवासी कहार मोहल्ला वार्ड नं. 5 महेश्वर जिला खरगौन को हिरासत में लिया जाकर घटना के बाबत जानकारी प्राप्त की गई तो उसने घटना कारित करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी गया मश्रूका जप्त किया गया है।
प्रकरण के आरोपी की गिरफतारी में निरीक्षक थाना प्रभारी तुकोगंज श्री मनोज रत्नाकर, अपराध शाखा के सउनि (अ) अमित दीक्षित, थाना तुकोगंज के सउनि सुदील कुमार, प्र.आर. चन्द्रशेखर पटेल प्र.आर. पवन की उल्लेखनीय भूमिका रही है।