Thursday, July 11, 2013

दिनांक 12.04.13 को राऊ में चन्द्रवंशी खाती धर्मशाला के पास नाले मे 4 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी शिवा डावर को आजन्म कारावास की सजा सुनाई गयी

                                     दिनांक 12.04.13को फरियादी कमल पिता रमेश यादव उम्र 27 साल नि० बागरी मोहल्ला इमली बाजार राऊ  कि  4 वर्षीय पुत्री  को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वार पेप्सी दिलवाकर साथ ले जाकर दिनांक समय घटना को घटनास्थल राऊ में चन्द्रवंशी खाती धर्मशाला के पास नाले  पर बलात्संग किया था  फरियादी कमल की रिपोर्ट पर अप.क्र. 290/13 धारा 376 भा..वि. 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी अज्ञात आरोपी की सरगर्मी से तलाश हेतु श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर झोन इन्दौर के निर्देशन और श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर के  नेतृत्व मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम शहर इन्दौर,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम जोन-2, श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय अन्नपूर्णा मार्गदर्शन नेतृत्व में तत्कालीन थाना प्रभारी डी.व्ही.एस.नागर के  द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुये लगातार  थाना क्षेत्र के संभावित स्थानो पर धरपकड संदेहीयों से पुछताछ हेतु टीमे गठित की गयी टीम में उप निरी० आर.बी.एस.रघुवंशी, उप निरी० सी.एस.राठौर , सउनि. ..अंसारी , प्र.आर. 2678 शोभागसिंह ,आर. अखिलेश, निलेश , विक्रम , कर अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु लगाया गया दौराने विवेचना  पुलिस को  जानकारी मिली कि  पीडिता को किराना दुकान से पेप्सी दिलाकर एक सांवला सा व्यक्ति जो लाल शर्ट काली पेन्ट पहने था साथ लेकर गया था पुलिस ने  बताये गये हुलिया के आधार पर अज्ञात आरोपी का स्केच तैयार कराया गया जिसके आधार पर आरोपी की पतारसी की गयी जिसमे दिनांक 15.04.13 को राधे रिजेन्सी से संदेही शिवा पिता भगवानसिंंह डावर उम्र 25 साल नि० दशहरा मैदान अंजड़ जिला बड़वानी हाल- राधे रिजेन्सी हुक्माखेड़ी इन्दौर का मिला जिसे पूछताछ हेतु लाया गया जिसके गले में बांये तरफ नाखून जैसे खरोंच के निशान बने थे जिसके बारे में भी शिवा से पूछताछ करने पर कोई संतोष जनक उत्तर नही दिया इस पर संदेही शिवा डावर का मेडिकल परीक्षण करवाया गया जिसमे उसके गले में खरोंच के निशान को 48 घंटे पूर्व के होना बताये संदेही द्वारा जुर्म स्वीकार नही करने तथा घटना करने में पुख्ता संदेह होने के कारण संदेही का डी.एन..टेस्ट कराने हेतु एम.वाय.एच. अस्पताल मे दिनांक 16.04.13 को रक्त सेम्पल सुरक्षित करवाकर डी.एन..प्रोफाईल जाँच हेतु पीड़िता के नाखून , कपड़े , वेजाईनल स्लाईड़ के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजकर जाँच करायी गयी डी.एन..प्रोफाईल जाँच पॉजिटिव पायी गयी जिससे यह स्पष्ट होने पर की पीड़िता के साथ शिवा डावर पिता भगवानसिंंह डावर उम्र 25 साल नि० दशहरा मैदान अंजड़ जिला बड़वानी हाल- राधे रिजेन्सी हुक्माखेड़ी इन्दौर द्वारा बलात्कार की घटना की गयी है आरोपी को दिनांक 22.04.13 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया था पश्चात आरोपी के विरूद्द अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी शिवा द्वारा  बलातसंग करना प्रमाणित पाया जाने से आज दिनांक को आरोपी शिवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी   

No comments:

Post a Comment