Monday, August 30, 2010

हत्या के प्रयास का प्रकरण झूठा निकला फरियादी के साथियो ने अपने विरोधीयों को फसाने के लिये खुद ही रची थी साजिश

इन्दौर -दिनांक ३० अगस्त २०१०- पुलिस अधीक्षक पश्चिम (शहर/देहात) श्री श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि फरियादी युवराज गोस्वामी पिता अरविंद (२८) निवासी मालवीय नगर की रिपोर्ट पर दिनांक २५ अगस्त २०१० के रात्री ०९.३० बजे आरोपी युवराज दुबे उर्फ आसू उर्फ अश्विनी २. रूपेश उर्फ मन्चू ३. जय. ४. गणेश के विरूद्व थाना किशनगंज पर अपराध क्रं. ४५१/१० धारा ३०७,३२४,३४ भादवि २५,२७ आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया था। मेडिकल परिक्षण सी.एच. अस्पताल महू से करवाया गया था। रिपोर्ट के दिन से ही घटना संदिग्ध लग रही थी।
    उसके उपरांत फरियादी युवराज गोस्वामी एमव्हाय अस्पताल इंदौर में भर्ती होकर ईलाज करा रहा था जो दिनांक २८ अगस्त २०१० को एमव्हाय अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ जिससे घटना के संबंध में बारिकी से पूछताछ की गई तो रिपोर्ट झूठी पाई गई।
    घटना की खुलासावार जानकारी निम्न है - दिनांक २५ अगस्त २०१० को सन्नी मराठा, विक्की उर्फ विक्रम, सुभाष, अमर ने मिलकर योजना बनाई थी कि युवराज गोस्वामी को चाकू तथा गोली मारकर युवराज दुबे उर्फ अश्विनी के विरूद्व एफआईआर कराना है। जो योजनानुसार चारो आरोपी महू आये ये सभी लोग युवराज गोस्वामी के पुराने पहचान के थे तथा छोटी कलाली महू से शराब पिकर आये थे। युवराज गोस्वामी को सन्नी बोला थोडा चाकू खाना है और युवराज दुबे उर्फ अश्विनी के विरूद्व रिपोर्ट करना है इतना बोलकर अमर ने दाहिने पैर में चाकू मारा व सुभाष ने कट्टे से गोली मारी जो युवराज गोस्वामी को दाये पैर के नीचे घुटने में गोली लगी इसी बीच अमर को भी सीधे हाथ में गोली लगी थी। सन्नी ने युवराज गोस्वामी पर दबाव बनाकर थाना किशनगंज पर युवराज दुबे उर्फ अश्विनी व उसके भाई रूपेश, जय व गणेश के विरूद्व रिपोर्ट दर्ज कराई थी तथा अमर ने अपने हाथ में गोली लगने की झूठी रिपोर्ट रावजी बाजार में विरोधी गब्बर वगैरह के विरूद्व दर्ज कराई थी। जिसमें आरोपी अमर,  पिता सालीकराम (२४) निवासी जबरन कॉलोनी इंदौर तथा विक्की उर्फ विक्रम पिता जितेन्द्र (२३) निवासी सुदामानगर इंदौर के विरूद्व साक्ष्य पाने से आज दिनांक ३० अगस्त २०१० को गिरफ्‌तार किया गया जबकि प्रकरण में अन्य आरोपी सन्नी मराठा घटना के तीन दिन बाद थाना अन्नपूर्णा के किसी प्रकरण में जेल में निरूद्व है तथा सुभाष फरार है।
        उपरोक्त मामले का पर्दाफाश करने में थाना प्रभारी महू दौलतसिंह गुर्जर, थाना प्रभारी किशनगंज रघुप्रसाद, उपनिरीक्षक डी.एस.परमार. प्रआर. रमेश पाटिल, जितेन्द्र मिश्रा, ब्रह्‌मानंद आर. मुकेश, योगेश, रियाज, विजय, अमीन की भूमिका सराहनीय रही।

०६ आदतन अपराधी एवं ०७ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ३० अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए ०६ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०७ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

१ स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १०५ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक ३० अगस्त २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में १ स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १०५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
        पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत १ स्थाई, ३८ गिरफ्तारी व १०५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित छह युवक गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ३० अगस्त २०१०- पुलिस थाना ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक २९ अगस्त २०१० के १२.०० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नसिया रोड छोटी ग्वालटोली इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुये यही १६/३ छोटी ग्वालटोली इंदौर निवासी पवन पिता बलराम यादव (३२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५०० रूपये कीमत की २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक २९ अगस्त २०१० के २१.०० बजे तेजाजी मंदिर के पास भागीरथपुरा से अवैध रूप से शराब बेचते हुये यही ५८१ भागीरथपुरा के रहने वाले राहुल पिता शोभाराम (२०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ९२० रूपये कीमत की १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना एमआयजी कॉलोनी द्वारा कल दिनांक २९ अगस्त २०१० के १७.०० बजे नया बसेरा इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुये ७६ छोटी खजरानी इंदौर निवासी महेन्द्र पिता करणसिंह (२४) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ३०० रूपये कीमत की १० लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक २९ अगस्त २०१० के १२.३० बजे पटेल नगर नैनोद रोड से अवैध रूप से शराब बेचते हुये यही के रहने वाले शिवनारायण पिता सिद्वार्थ (६२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २०० रूपये कीमत की ५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        इसी प्रकार पुलिस थाना बडगौदा द्वारा कल दिनांक २९ अगस्त २०१० के १२.४० बजे लोधी मोहल्ला से अवैध रूप से शराब बेचते हुये यही लोधी मोहल्ला कोदरिया के रहने वाले दीपक पिता शिवनारायण परमार (२१) तथा राकेश पिता राममूर्ती लोधी (३५) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २८८० रूपये कीमत की ९६ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपीयों को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

जुऑ/सट्टे की गतिविधियों में लिप्त तीन गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ३० अगस्त २०१०- पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक २९ अगस्त २०१० को १७.०० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम दतोदा से ताश पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले विजयसिंह व गजानंद को पकडा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १६०० रूपये नगद व ताश पत्ते बरामद किये गये तथा चोरल नदी के पुल से सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त ग्राम चोरल निवासी राजेश पिता नारायण पाल (३४) को पकडा, पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २१० रूपये नगद व सट्टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध हथियार सहित युवक गिरफ्‌तार

इन्दौर -दिनांक ३० अगस्त २०१०- पुलिस थाना जूनी इंदौर द्वारा कल दिनांक २९ अगस्त २०१० को २०.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर माणीकबाग पुल के पास से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले हरिजन कॉलोनी गाडी अड्डा निवासी पवन पिता जगदीश (२०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १ चाकू बरामद किया गया।
        पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्‌तार कर इसके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

दहेज प्रताडना के मामले में तीन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर -दिनांक ३० अगस्त २०१०- थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक २९ अगस्त २०१० को १०.३० बजे फरियादिया श्रीमती अर्चना पति रूपेन्द्र सेंगर (२५) निवासी २६६/५ यादव नंदनगर इंदौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति रूपेन्द्र पिता देवेन्द्र सेंगर, ससुर देवेन्द्र पिता रतनसिंह सेंगर तथा ननद कुन्ता पिता देवेन्द्र सेंगर के विरूद्ध धारा ४९८ ए भादवि तथा ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
    पुलिस द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि फरियादिया श्रीमती अर्चना की शादी में उसके पिता द्वारा यथास्थिति दहेज दिया गया था। इसके बाबजूद फरियादिया के पति रूपेन्द्र, ससुर देवेन्द्र तथा ननद कुन्ता द्वारा आये दिन दहेज की मांग को लेकर फरियादिया के साथ मारपीट कर प्रताडित करते रहते है। पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर इसके पति रूपेन्द्र पिता देवेन्द्र सेंगर, ससुर देवेन्द्र पिता रतनसिंह सेंगर तथा ननद कुन्ता पिता देवेन्द्र सेंगर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।