Thursday, February 27, 2014

आरक्षक संदीप सिंह की हत्या के 07 आरोपी गिरफ्तार



इन्दौर -दिनांक 27 फरवरी 2014- उपपुलिस महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री राकेश गुप्ता ने बताया कि दिनांक 25/02/14 के रात्री लगभग 11.00 बजे कंट्रोल रूम इंदौर से थाना कनाड़िया पर वायरलेस के जरिये सूचना प्राप्त हुयी कि वृदांवन गार्डन के पास एक्सीडेंट हो गया है। वायरलेस से सूचना प्राप्त होने पर कनाड़िया थाने के द्वारा कनाड़िया बाज आरक्षक वीरेन्द्र सिंह एवं आरक्षक विकास को वृन्दावन गार्डन एक्सीडेंट की घटना स्थल पहुॅचने को बताया गया, तो दोनो बाज आरक्षक वृदांवन गार्डन पहुॅचे। वहॉ पर संपर्क किया तथा कॉलर का मोबाईल नंबर देने का बोला तब कंट्रोल रूम द्वारा बाज आरक्षकों को कॉलर का मोबाईल नंबर दिया गया तब बाज आरक्षकों ने कॉलर को संपर्क किया जो बायपास रोड़ पर भंडारी गार्डन के पास आधा किलोमीटर की दूरी पर एक्सीडेंट होना बताया तब दोनों बाज आरक्षक बायपास रोड़ के लिये जा रहे थे तभी आरक्षक संदीप सिंह सादे कपड़ो में मिला जो बाज आरक्षकों के साथ हो लिया तीनो आरक्षक मौके पर बायपास रोड़ हनुमान मंदिर के पास पहुॅचे जहॉ पर टाटा 709 नं. एमपी-09/जीएफ/4676 के चालक एवंक्लीनर ने ट्रक नं. एमपी-09/एचएफ/9622 को रोककर उसकी चाबी निकाल ली तथा पत्थर मारकर ड्रायवर साईड का कॉच फोड़ दिया। 
                ट्रक नं. एमपी-09/एचएफ/9622 के चालक परवेज खान ने बाज आरक्षक को बताया कि टाटा 709-4676 के चालक ने पीछे से ट्रक को टक्कर मारी है। मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिये टाटा 709 के आक्रोशित चालक विनोद चौहान को सादे कपड़े वाले आरक्षक संदीप ने हल्का बल प्रयोग कर कंट्रोल करना चाहा तो चालक विनोद बेहोशी का बहाना बनाकर गिर गया। इस पर आरक्षक विजेन्द्र एवं आरक्षक विकास ने विनोद चौहान को रोड़ से अलग किया उसी बीच विनोद के साथी क्लीनर गोलू उर्फ मनमोहन सिंह ने अपने मालिक महावीर सिंह को फोन लगाकर बुलाया तो महावीर सिंह दूसरी 407 नं. एमपी-07/केडी/1915 से अपने लड़के रवीन्द्रसिंह और नरेन्द्रसिंह और जमाई देवेन्द्र सिंह एवं मोटरसाईकिल से दूसरे साथी सज्जन सिंह उर्फ गोलू, कुलदीप सिंह उर्फ कालू को निरंजनपुर इंदौर से लेकर घटना स्थल बायपास रोड़ पर पहुॅचा जहॉ क्लीनर गोलू ने महावीरसिंह को सादे कपड़ो में मौजूद संदीप सिंह की तरफ ईशारा कर बताया कि इसने विनोद को मारा है। इस पर बाज आरक्षक विजेन्द्रऔर आरक्षक विकास ने संदीप को बोला कि तू सादे कपड़ो में है। यहॉ से घर चला जा उसी बीच थाना कनाड़िया से मोबाईल गाड़ी भी मौके पर पहुॅच गयी, उक्त मोबाईल से दोनो बाज आरक्षकों ने घायल ड्रायवर विनोद चौहान को उसकी सुविधानुसार आस्था हॉस्पिटल ईलाज वास्ते ले गये। मामुली चोट होने से विनोद चौहान अपने घर चला गया और दोनो बाज आरक्षक और मोबाईल वापस थाना आ गयी। 
                 इधर मौके पर सादे कपड़ो में आरक्षक संदीप को अकेला पाकर महावीरसिंह और उसके साथियों ने घेरकर टामी सरिया एवं लठ्‌ठ से घातक चोट पहुॅचाकर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को रोड़ किनारे नाली में फेंककर भाग गये तथा आरक्षक संदीप का मोबाईल भी साथ ले गये। अपराधियों ने घटना में प्रयुक्त तीनों वाहन 409, 407 एवं मोटर साईकिल निरंजनपुर में अलग-अलग जगह छुपा दिया, ईधर दोनो बाज आरक्षक आस्था अस्पताल से वापस आकर अपने ड्‌यूटी कार्य में लग गये। बाज आरक्षकों ने सोचा कि आरक्षक संदीप घर चला गया होगा। पुलिस ने रात्रि में ही ट्रक ड्राईवर परवेज खान की रिपोर्ट से टाटा 709 नं. एमपी-09/4676 के चालक एवं उसके क्लीनर के विरूद्वएक्सीडेंट एवं मारपीट का अपराध क्रं. 110/14 धारा 279,323,427,34 भादवि का दर्ज किया। किन्तु सुबह होने पर इस जघन्य हत्या का पता तब चला जब बिचौली बाज के आरक्षक विनोद यादव को किसी व्यक्ति ने रोड़ किनारे नाली में लाश पड़ी होने की सूचना दी। बाज आरक्षक विनोद यादव एवं योगेश ने जाकर तस्दीक किया तो वह लाश आरक्षक संदीप की थी। सूचना प्राप्त होने पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्व अपराध क्रं. 111/14 धारा 302,201 भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। 
                मौके पर तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुॅचे तथा इस जघन्य हत्या को पते में लाने के लिये अलग-अलग पुलिस टीम गठित की जाकर सक्रिय की गयी। पुलिस द्वारा छः घण्टों की सघन मशक्कत के बाद हत्या के आरोपी महावीरसिंग पिता करणसिंह उम्र 48 वर्ष को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जिसने अपराध को स्वीकार करते हुये अपने स्वयं के अलावा जमाई देवेन्द्रसिंह, लड़के नरेन्द्रसिंग, रवीन्द्रसिंग एवं साथी सज्जनसिंग उर्फ गोलू, मनमोहनसिंग उर्फ गोलू, कुलदीपसिंग उर्फ कालू एवं विनोद के द्वारा हत्या करना एवं लाश को नाली में छुपाना स्वीकार किया गया। हत्या के उपरोक्त आरोपियों में से महावीरसिंग उम्र 48 साल,देवेन्द्रसिंग उम्र 35 साल, सज्जनसिंग उर्फ गोलू उम्र 25 साल, मनमोहनसिंग उर्फ गोलू उम्र 20 साल, विनोद चौहान उम्र 20 साल, रवीन्द्रसिंग उम्र 20 साल, कुलदीपसिंग उर्फ कालू उम्र 19 साल को गिरफ्तार कर उनके पास से टामी, सरीया, लठ्‌ठ एवं घटना में प्रयुक्त वाहन टाटा 407 नं. एमपी-09/केडी/1915 एवं 01 मोटरसाईकिल तथा मृतक संदीप का नोकिया कंपनी का मोबाईल जप्त किया गया। प्रकरण में आरोपी नरेन्द्रसिंग फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। 

नकबजन गिरोह गिरफ्तार, सोने चांदी के आभूषण तथा नगदी बरामद

इन्दौर -दिनांक 27 फरवरी 2014- थाना क्षैत्र में चोरी की वारदातों में पतारसी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला इंदौर पूर्व श्री ओ.पी. त्रिपाठी द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक श्री अजय जैन व थाना प्रभारी एस.के.दास को निर्देशित किया गया था, जो नगर पुलिस अधीक्षक श्री अजय जैन के द्वारा थाना प्रभारी एस.के.दास, प्रआर. देवेन्द्र सिंह, आरक्षक शेलेन्द्र, अनिल तथा गोविन्द की एक टीम माल व मुलजिम की पतारसी हेतु बनायी गयी, जो उक्त टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर संदिग्ध 1. जितेन्द्र पिता रामचरण ठाकुर (22) निवासी 109/5 गणेश नगर, 2. सचिन डोडिया उर्फ पप्पू पितास्व. भैरूलाल डोडिया जाति खारीवाल (23) निवासी 25 इन्दिरा एकता नगर मूसाखेड़ी इंदौर हाल 43 आदिनाथ नगर न्यू गौरी नगर इंदौर, 3. विनोद पिता बसंतराव मराठा (43) 80/1 जेल रोड़ इंदौर, 4. रितेश उर्फ भूरा पिता रामनारायण मीणा (33) निवासी 8 हजारी बाग कॉलोनी खजराना इंदौर को पकड़ा व बारिकी से पूछताछ की गयी जो उपरोक्त आरोपियों द्वारा थाना क्षैत्र में घरो में व मंदिर में नकबजनी कर चोरी करना कबूल किया जो उक्त आरोपियों की निशादेही पर अपराध क्रं. 394/13 धारा 457,380 भादवि, अपराध क्रं. 455/13 धारा 457,380 भादवि तथा अपराध क्रं. 565/13 धारा 457,380 भादवि में चोरी गये सोने के टॉप्स, चांदी की पायजेब, 04 जोड़ चांदी के कड़े, चांदी की चैन, 01 चांदी की पायजेब छोटी, विशेश्वर महादेव मेंदिर जनता क्वाटर से चोरी गयी दान पेटी व नगदी बरामद किये गये। रितेश उर्फ भूरा तथा विनोद मराठा पुराने शातिर नकबजन है, जिनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। 

अवैध प्रेम संबंधो में किये अंधेकत्ल का पर्दाफाश


इन्दौर -दिनांक 27 फरवरी 2014- उपपुलिस महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री राकेश गुप्ता ने बताया कि घटना दिनांक 20/02/14को दिन में 10.20 बजे बिजेन्द्र पिता रामपाल द्विवेदी (40) सुरक्षा गार्ड बी.सी.एम. पार्क पिपलिया कुम्हार ने थाने पर सूचना दिया कि एक अज्ञात व्यक्ति उम्र 30 साल की लाश बी.सी.एम.पार्क के पीछे गोयल रिसोर्ट के मैदान में पड़ी है, उसके सिर में चोट होकर खून निकला पड़ा है। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच की गयी। जांच से अज्ञात व्यक्ति द्वारा अज्ञात पुरूष जिसकी बाद में शिनाखती सीताराम पिता बावराजी गवाने निवासी झोपाली सेंधवा के रूप में हुयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर में पत्थर मारकर हत्या करना पाया जाने से अपराध क्रं. 178/14 धारा 302 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।
     प्रकरण में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय (पूर्वी क्षैत्र) इंदौर के निर्देशन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी क्षैत्र इंदौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर इंदौर के मार्गदर्शन में अंधेकत्ल की सुरागरसी एवं विवेचना हेतु पुलिस टीम तत्कालिन थाना प्रभारी बसंत कुमार मिश्रा के नेतृत्व में उनि वाय.एस. कुशवाह, उनि रमेश चौहान, आरक्षक संतोष, मुकेश द्वारा सुरागरसी कर उक्त अंधेकत्ल का पर्दाफाश किया। आरोपी रामदास पिता सुरेन्द्र निहाल (मानकर) निवासी बकराड़ा थाना जावर जिलाखंडवा हाल मेहपल बुड़ मल्टी पिपलिया कुम्हार, द्वारा मृतक की पत्नी से अवैध प्रेम संबंधो के कारण उसके पति को रास्ते से हटाने के उद्‌देश्य से हत्या किया जाना पाया जाने से नवागत थाना प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र सिंह द्वारा आरोपी रामदास को गिरफ्तार कर अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया गया।

01 आदतन, 11 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 27 फरवरी 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 26 फरवरी 2014 को ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है तथा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 01 आदतन तथा 11 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

13 स्थायी, 78 गिरफ्तारी, 238 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर - दिनांक 27 फरवरी 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 26 फरवरी 2014 को 13 स्थायी, 78 गिरफ्तारी व 238 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारीकिये, यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते मिलें 03 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 27 फरवरी 2014-पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक 26 फरवरी 2014 को 13.30 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नंदननगर इंदौर से ताश पत्तों द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते मिले अशरफ, सईद तथा इस्तेखार को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 700 रूपयें नगदी तथा ताश पत्तें बरामद किये गये।
          पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित 04 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 27 फरवरी 2014- पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक 26 फरवरी 2014 को 20.30 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर महूॅ नाका चौराहा से अवैध शराब ले जाते मिले सुदामानगर झोपड़पट्‌टी इंदौर निवासी जीतू उर्फ सोनू पिता राकेश यादव (19) तथा अशोक नगर निवासी मोहन उर्फ शिवम पिता श्याम ठाकुर (19) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 4000 रूपयें कीमत की 100 क्वाटर देशी शराब जप्त की गयी।
        पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक 26 फरवरी 2014 को संयोगितागंज थाना क्षैत्रांतर्गत सेअवैध शराब ले जाते मिले शुक्ला नगर निवासी सुनील पिता गजानंद सेलवाने (19) तथा शुक्लानगर निवासी शंकर पिता राजाराम (20) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 50 क्वाटर देशी शराब जप्त की गयी।
         पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।