Sunday, June 7, 2015

दो और शातिर बदमाश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध

इन्दौर-दिनांक 07 जून 2015-इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना विजय नगर  द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश करण उर्फ कुणाल पिता सुशील टोम्बारे (22) निवासी 4/2 परदेशीपुरा इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर केविभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, आर्म्स एक्ट, लूट व हत्या के प्रयास आदि के विभिन्न 06 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी करण के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी करण को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी करण उर्फ कुणाल को पुलिस थाना विजय नगर द्वारा गिरफ्‌तार कर, केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा गया है। 
          इसी प्रकार कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश श्रीकांत उर्फ टैय्‌या पिता श्यामसुन्दर कुर्मी (30) निवासी भवानी नगर इंदौर के विरूद्ध थाना बाणगंगा में लड़ाई-झगड़े, मारपीट, बलवा, आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्ट आदि के विभिन्न 18 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी श्रीकांत उर्फ टैय्‌या के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतुप्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी श्रीकांत उर्फ टैय्‌या को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी श्रीकांत उर्फ टैय्‌या को पुलिस थाना बाणगंगा में हिरासत में लिया गया है, जिसे आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर, केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा जा रहा है।
             इस प्रकार इन्दौर पुलिस द्वारा आज दिनांक 07 जून 2015 को कुल चार शातिर बदमाशों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्‌तार किया गया है।



15 वर्ष से फरार गैर जमानती वारंटी पुलिस थाना चंदन द्वारा गिरफ्‌तार

इन्दौर-दिनांक 07 जून 2015-इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा आज दिनांक 07.06.15 को करीब 15 वर्षो से नकबजनी का फरार गैर जमानती वारंटी अजीज खां पिता मुनीर खां निवासी आमवाला रोड़ चंदन नगर इंदौर को पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
          उक्त आरोपी एक शातिर चोर है, जो अपना पता बदलकर ग्राम बांक में रह रहा था, जिसे पुलिस द्वारा पीछा कर गिरफ्‌तार किया गया। बदमाश पर कुल 10 अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी को गिरफ्‌तार करने में पुलिस थाना चंदन नगर के आरक्षक आरिफ तथा आरक्षक चंद्रशेखर की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।


दो शातिर बदमाशों को राष्ट्रीय सुरक्षाअधिनियम के तहत निरूद्ध किया गया

इन्दौर-दिनांक 07 जून 2015-इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश साकिर पिता निसार खॉं (27) निवासी 89 लाबरिया भेरू इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, जुऑ एक्ट, आबकारी एक्ट, चोरी, नकबजनी, अपहरण व बलात्कार आदि के विभिन्न 13 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी साकिर के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण   डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी साकिर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी साकिर खॉं को पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है। 
             इसी प्रकार कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर बाजार द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश शाकाल उर्फ ज्वाला पिता जगन्नाथ गौड़ (19) निवासी 10 साउथकमाठीपुरा इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, जुऑ/सट्‌टा, अवैध शराब व चोरी आदि के विभिन्न 20 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी शाकाल के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी शाकाल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी शाकाल उर्फ ज्वाला को पुलिस थाना सदर बाजार द्वारा गिरफ्‌तार किया गया हैं।
            उक्त दोनों बदमाशों को गिरफ्‌तार कर, केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा गया है।



अंधे कत्ल का पर्दाफाश, आरोपीगिरफ्‌तार

इन्दौर 07 जून 2015 - पुलिस थाना परदेशीपुरा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 18 मार्च 2015 को सूचनाकर्ता आसिफ पिता अब्दुल हमीद (20) निवसी-966 कृष्णबाग कालोनी मालवीय नगर इन्दौर द्वारा रिपोर्ट की, कि उसके पिता अब्दुल हमीद पिता नादान खान (40) निवासी सदर, सुबह 11.00 बजे भण्डारी ब्रिज के नीचे स्थित अपनी दुकान पर से शेख रफीक पिता शेख रसीद को अपनी गाड़ी पर बिठाकर, एक लाल रंग की पेशन मोटर सायकल पर हेलमेट पहनकर आये व्यक्ति के साथ दो घंटे में आने का बोलकर गये थे, जो अभी तक नहीं आये है। फरियादी की सूचना पर थाना परदेशीपुरा पर गुम इंसान क्रं 22/15 कायम कर विधिवत जॉंच की गई, तो पता चला कि आसिफ को उसके पिता अब्दुल हमीद के बारे में सूचना शेख रफीक को द्वारा ही दी गई थी। इसी आधार पर जॉंच की गई। दिनांक 24 मार्च 2015 को हुकुमचंद मिल स्थित तालाब के पाल के किनारे पत्थरों से ढकी हुई एक डिकम्पोज हालत में लाश पायी गयी, जिसकी पहचान गुम इंसान अब्दुल हमीद के रूप मे हुई। मृतक के शव का पीएम कराया गया व फोंरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। फोंरेसिक एक्सपर्ट एवं शार्ट पीएम रिपोर्ट में गला घोटने से मृतक अब्दुलहमीद की मृत्यु होना बताया गया, जिसके आधार पर हत्या का अपराध क्रं 187/15 धारा 302, 201 भादवि का पंजीबद्ध किया गया।
             घटना को गंभीरता से लेते हुए उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक पूर्व इन्दौर श्री ओ.पी. त्रिपाठी द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-1 श्री राजेश सहाय के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री अजय जैन एवं थाना प्रभारी एस.के. दास की एक टीम का गठन कर, घटना के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। प्रकरण में टीम द्वारा संदिग्ध शेख रफीक से विस्तृत पूछताछ की गई एवं प्रकरण के अन्य सभी बिंदुओं पर बारिकी से जांच की गई। सभी संदिग्धो की कॉल डिटेल, पी.एस.टी.एन. आदि के आधार पर, घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति एवं संदिग्धो के कथनों की जांच की गई। जांच में शेख रफीक ही मुखय संदिग्ध के रूप में सामने आया। यह मृतक के परिवार एवं पुलिस को घटना दिनांक से ही गुमराह करता रहा तथा उसके द्वारा पुलिस को जो भी कथन दिये गये वह पूर्णतः गलत पाये गये। प्रारंभ से ही उसके द्वारा हेलमेट पहने हुए लाल रंग की मोटर सायकल वाले की कहानी गढ़ी गयी, जिससे पुलिसभ्रमित होती रहे। संदिग्ध शेख रफीक की काल डिटेल, उसकी घटना स्थल पर उपस्थिति, उसके द्वारा मृतक के परिवार को सुबह से शाम तक सूचना न देना, जिन व्यक्तियों के सामने मृतक अब्दुल हमीद से चर्चा होना बताना, वह गलत साबित होना व फिर शाम को मृतक की सूचना उसके बेटे को देना, इन सभी बातों तथा शेख रफीक का कई लोगों से कर्जा लेना एवं उसके द्वारा अकारण ही मृतक अब्दुल हमीद व उसके साथी व्यापारी नजमु को पुनासा माल खरीदने ले जाने का प्रयास करना जबकि वहां कोई भंगार आदि सामान का नहीं होना तथा मृतक के पास पैसे होने की जानकारी केवल व्यापारी नजमु एवं संदिग्ध शेख रफीक को ही थी। उपरोक्त आधारों पर ही शेख रफीक से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ही मृतक की हत्या करना स्वीकार किया तथा वारदात में मृतक के पास से गये रूपयों में से 9000 रू नगदी व मृतक का मोबाईल आरोपी के पास से जप्त किया गया है।
          इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी परदेशीपुरा श्री एस.के. दास, सउनि के.के. तिवारी, प्रआर. देवेन्द्र, आर. अनिल, शैलेन्द्र एवं गोविंद का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा ।


इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 185 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में

इन्दौर 07 जून 2015 - पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री ओ.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में कल दिनांक 06/06/15 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया गया जिसमे -
               पुलिस थाना विजयनगर द्वारा अवैध रूप से आम रोड़ पर शराब पीते पाये जाने पर एक आरोपी को गिरफ्‌तार किया गया तथा थाना लसुडिया द्वारा दो आरोपियों को अवैध शराब विक्रय करते मिलने पर आरोपी को गिरफ्‌तार कर आरोपियों से 2090 रूपये कीमत की 46 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी। आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर गिरफ्‌तार किया गया। पुलिस थाना एमजीरोड द्वारा एक तथा पुलिस थाना विजयनगर द्वारा एक आरोपी को अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते पाये जाने आरोपियों को गिरफ्‌तार कर आरोपियों के विरूद्ध 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। आरापियों केकब्जे से पृथक-पृथक एक-एक चाकू जप्त किया गया। पुलिस थाना एमजीरोड द्वारा एक आरोपी को सट्‌टे की गतिविधि मे लिप्त होने से आरोपी को गिरफ्‌तार उसके विरूद्ध सट्‌टा एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। आरोपी के कब्जे से 2500 रूपये नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद की गयी।
              कार्यवाहीं के अन्तर्गत पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न थानों में 23 स्थायी वारंट व 25 गिरफ्‌तारी वारंटियों को गिरफ्‌तार किया गया एवं 04 आदतन व 29 संदिग्ध बदमाद्गाों के विरूद्ध धारा 110, 151 जा.फौ. के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। इस प्रकार कुल 87 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्‌तार किया गया। सभी गिरफ्‌तार आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

               इन्दौर 07 जून 2015- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पश्चिम) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में कल दिनांक 06/06/15 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया गया जिसमे -
            पुलिस थाना भंवरकुआ, चंदननगर तथा पुलिस थाना देपालपुर द्वारा तीन आरोपियों को अवैधशराब विक्रय करते मिलने पर आरोपियों को गिरफ्‌तार कर आरोपी के कब्जे से कुल 18 हजार 660 रूपये कीमत की 10 बाटल बीयर, 17 बाटल तथा 381 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी, आरोपियो के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही गयी। पुलिस थाना चंदननगर द्वारा दो आरोपियों को सट्‌टे की गतिविधि मे लिप्त मिलने से आरोपियों को गिरफ्‌तार कर उनके विरूद्ध सट्‌टा एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है, आरोपियों के कब्जे से कुल 910 रूपये नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद किये गये। पुलिस थाना रावजीबाजार द्वारा अवैध रूप से हथियार लेकर घूमने मिलने पर एक आरोपी को 25 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्‌तार किया गया आरोपी के कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।
           कार्यवाही के अन्तर्गत पश्चिम क्षेत्र के विभिन्न थानों से 16 स्थायी वारंटियों एवं 34 गिरफ्‌तारी वारंटियों को गिरफ्‌तार किया गया 19 आदतन एंव 23 संदिग्ध बदमाद्गाों के विरूद्ध धारा 110, 151 जा.फौ. के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। इस प्रकार कुल 98 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्‌तार किया गया। सभी गिरफ्‌तार आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।