इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०-पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि दिनांक १२ दिसम्बर २००८ को शरदचन्द्र पिता बाबूलाल हार्डिकर निवासी ३१ जती कालोनी अपने घर पर अपनी पत्नी विजया व पुत्र भूपेन्द्र के साथ था रात १० बजे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, शरदचन्द्र ने खिडकी खोलकर देखा तो वहां पर एक व्यक्ति मुहॅ पर कपडा बांधे हुए खडा था, उस व्यक्ति ने कहा कि भूपेन्द्र को बाहर भेज दो शहर ने मना किया दिया तब उस व्यक्ति ने मग्गे मे भरा हुआ एसिड शरदचन्द्र के उपर फेंक दिया जो विजय के उपर भी गिरा इससे दोनो गम्भीर रूप से घायल हो गये जिन्हे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। दिनांक १२ दिसम्बर २००८ को शरदचन्द्र एवं दिनांक ९ फरवरी २००९ को विजया की मृत्यु हो गयी।पुलिस ने धारा ३०७,३०२ भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना आरम्भ की, घटना के बाद से ही अज्ञात व्यक्तिस्थान बदल बदल कर लगातार धमका रहा था, परनतु एस.टी.डी. का नम्बर होने के कारण पहिचान नही हो पा रही थी, इसके अलावा वह व्यक्ति रजिस्टर मे अपना नाम गलत लिखाता था, पुलिस ने इन सभी एस.टी.डी. वालो से पूछताछ कर हुलिये का स्के्रच तैयार करवा लिया था, जो आरोपी की कदकाठी से मेल खाता था।आज दिनांक २ जून २०१० को भी आरोपी द्वारा बस स्टेण्ड एस.टी.डी. से फोन किया गया तो मृतको के परिजनो ने इसकी सूचना पुलिस को दी , पुलिस सारी एसटीडी जिनसे पहिले फोन किया गया था, सभी के पति ठिकाने लिये हुए थे, पुलिस तत्काल मौके पर पहॅुची, एसटीडी के बाहर निकलते ही संदिग्ध व्यक्तियो को हिरासत मे ले लिया, पहले उसने भागने की कोशिश की परन्तु जवानो ने उसका धर दबोचा।पूछताछ मे उसने अपना नाम संजय पिता रमेश चन्द गुप्ता (४१) निवासी ५२१ सुदामानगर इन्दौर बताया, पूछताछ मे सजय टूट गया और उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी, सजय ने बताया कि उसकी गणेश प्रिन्टर्स शिव मन्दिर के चौक मे दुकान है पास मे ही रहने वाला अमोल पिता दिलीप वालेकर उसका पारिवारिक मित्र है, अमोल बेरोजगार है इसलिये उसकी मदद करने के नाते पडोस में स्क्रिन प्रिन्टिंग की दुकान खुलवा दी। अमोल ने धोखा करते हुए संजय के ग्राहक तोड लिये, संजय ने ही दुकान खुलवाइ थी और उसी के ग्राहक तोडकर उसे ही अमोल के द्वारा आर्थिक क्षति पहुॅचाई गयी, इसलिये अमोल से बदला लेने की संजय ने ठान ली। चूॅकि अमोल पारिवारिक मित्र रहा है, अतः सीधा हमला करने पर पकडे जाने की पूरी सम्भावना थी इस लिये संजय ने अप्रत्यक्ष रूप से बदला लेने की योजना बनाई। संजय को मालूम पडा कि अमोल की बहन का रिश्ता भूपेन्द्र पिता शरदचन्द्र हार्डिकर से तय हो गया है इस रिश्ते को तुडवाकर अमोल से बदला लिया जा सकता है, संजय ने एसटीडीसे अमोल ओर भूपेन्द्र दोनो के परिवारो को फोनकर अनर्गल बाते कर अनुजा और भूपेन्द्र के चरित्र के बारे मे बताई, इससे भी रिश्ता न टूटने पर शादी होने पर परिणाम देखलेने की धमकी दी। जब संजय को भरोसा हो गया कि इनका रिश्ता टूटने वाला नही है तो फिर संजय ने तेजाब खरीदकर हार्डिकर दंपत्ति के उपर फेंक दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई, परन्तु उसके बाद भी जब रिश्ता नही टूटा तो फिर धमकाना आरम्भ किया और पुलिस ने दबोच लिया। पुुलिस ने आरोपी को ऐसिड बेचने वाले दुकानदार मिकुर पिता महेन्द्र शाह निवासी केमिटेड एक बादशाह चेम्बर के सामने जवाहर मार्ग की जॉच आरम्भ कर दी है। मृतक के परिजनो ने आरोपियो को पकडेजाने पर पुलिस टीम को नगद पुरूस्कार देने की घोषणा की है, पुलिस अधीक्षक पश्चिम द्वारा टीम को पूर्व घोषित ५००० रूपये इनाम दिया है। इस दोहरे हत्याकाण्ड का खुलासा निरीक्षक संजीव मूले, उप निरीक्षक हिंगवे, प्रधान आरक्षक हरद्धिार, आरक्षक ओमनारायण, तथा मनोज यादव की टीम द्वारा किया गया।
Wednesday, June 2, 2010
०७ आदतन अपराधी एवं १५ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०७ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १५ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०५ स्थाई, २४ गिरफ्तारी व १०४ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०५ स्थाई, २४ गिरफ्तारी व १०४ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०५ स्थाई, २४ गिरफ्तारी व १०४ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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जुऑ/सट्टा खेलते हुए तीन जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- पुलिस जूनीइन्दौर द्वारा कल दिनांक ०१ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर साधूवासवानी नगर बगीचे के पास इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही सिंधी कालोनी के रहने वाले कमलेश पिता दयालदास, तथा कुलदीप पिता गिरीशकुमार को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से दो हजार ४५० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ०१ जून २०१० को यादव मोहल्ला महू से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही माल मरोड महू निवासी मार्टिन पिता सेल्वाराज (३८) को पकड़ा, पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५६० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध जुऑ /सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
अवैध शराब सहित दो गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- पुलिस बडगोंदा द्वारा कल दिनांक ०१ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आर्मीवार कॉलेज गेट के सामने बडगोंदा से अवैध रूप से इंण्डिका कार क्रंमाक एमपी-०९/टी/१०३७ में शराब ले जाते हुए मिले बण्डा बस्ती महू निवासी रफीक पिता अब्दुल रसीद (२५), तथा इमरान उर्फ टिम्मू पिता अब्दुल रसीद (२४) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से तीन हजार रूपये कीमत की दो कैनो मे भरी हुंई ६० लीटर देशी कच्ची शराब तथा उपरौक्त इण्डिका कार बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
दहेज प्रताडना के मामले में पति सहित पॉच के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- पुलिस एम.जी.रोड द्वारा दिनांक ०१ जून २०१० को १९ः३५ बजे श्रीमती पूजा पति गोलू उर्फ राहुल कल्याणे (२१) निवासी ऊषाफाटक इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति गोलू उर्फ राहुल कल्याणे, ससुर मुकेश कल्याणे, सास पुष्पाबाई कल्याणे, तथा देवर लवकेश एवं राकेश के विरूद्ध धारा ४९८ ए.२९४. ३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती पूजा के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी उपरोक्त सभी आरोपीगणों द्वारा २२ मई २०१० को दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को गालिया देते रहते थे। पुलिस एम.जी.रोड द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति पति गोलू उर्फ राहुल कल्याणे, ससुर मुकेश कल्याणे, सास पुष्पाबाई कल्याणे, तथा देवर लवकेश एवं राकेश के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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