Wednesday, April 11, 2018

नगीन नगर में हुई आशीष कुशवाह की हत्या के सभी आरोपी, पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा गिरफ्तार



इन्दौर- दिनांक 11 अप्रैल 2018-पुलिस थाना एरोड्रम क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 09.04.18 को फरियादी मनीष कुशवाह पिता रामसेवक उम्र 27 साल निवासी 72-बी नगीननगर इन्दौर ने थाना एरोड्रम आकर रिपोर्ट किया कि रात्रि 11.20 बजे मैं अपने घर के अन्दर था कि मुझे किसी व्यक्ति ने आवाज दी कि तुम्हारे बडे भाई आशीष कुशवाह का सामने रहने वाले दीपू मराठा से झगडा हो गया है, इस पर हम अपने भाई को समझा बुझा कर अपने घर ले आये। तभी दो तीन मिनट में कुछ लडके लेकर दीपू मेरे घर की दुकान पर आकर जान से मारने की नियत से मेरे भाई आशीष पर सभी एक राय होकर चाकू, राड़ एवं डन्डो से हमला कर दिये, जिसे बचाने के लिए मै, मेरे पिता रामसेवक कुशवाह, भाई अवनीश, मां रामकुमारी, भाभी पूनम, बीच बचाव करने आए तो दीपू व उसके साथियो ने चाकू, राड डन्डे से हमला किया भाई आशीष को पेट में चाकू लगा तथा माता पिता के सर फोड दिए जिन्हे जल्दी से अस्पताल रवाना किया। इलाज के दौरान आशीष कुशवाह पिता रामसेवक की मृत्यु हो गयी।
उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए,पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये। जिस पर पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विवेक सिंह एवं अति. पुलिस अधीक्षक पश्चिम जोन-2 श्री रूपेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक मल्हारगंज द्वारा थाना प्रभारी एरोड्रम के नेतृत्व में टीम को लगाया गया। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से प्रकरण के आरोपीगण 1. दीपू उर्फ दीपक मराठा उम्र 35 साल निवासी माली मोहल्ला थाना छत्रीपुरा इंदौर, 2. अच्छू उर्फ हेमंत नीमा पिता चंद्र प्रकाश नीमा उम्र 22 साल निवासी माली मोहल्ला इंदौर, 3. कपिल नीमा पिता रमेश उम्र 32 साल निवासी कबीट खेडी कालोनी हीरानगर इंदौर 4. राहूल जैन (पटवा) पिता अजीत कुमार जैन उम्र 30 साल निवासी 636 कालानी नगर इंदौर को गिरफ्तार किया एवं गिरफ्तारशुदा आरोपियो द्वारा घटना में प्रयुक्त हुए सभी हथियार जैसे चाकू, राड़, डन्डो को जप्त किया गया। उक्त हत्या में शामिल अन्य आरोपी 1. जीतू झाला पिता मोहनलाल सेन उम्र 36 साल निवासी 478 रामानंद नगर  इंदौर 2. राहुल उर्फ टाईगर उम्र 22 साल पिता माणकचंद प्रजापत निवासी 414 रामानंद नगर इंदौर 3. विकास साल्वी पिता बसंत सालवी उम्र25 साल निवासी 309 रामानंद नगर इंदौर 4. शुभम पिता चंद्रप्रकाश मराठा उम्र 28 साल निवासी माली मोहल्ला इंदौर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया हैं।
अभी तक की विवेचना में पाया गया कि आरोपी विकास साल्वी के भतीजे की सूरजपूजा का कार्यक्रम टेकचंद धर्मशाला में था, जहां पर आरोपीगण दीपू मराठा, कपिल, राहुल पटवा, जीतू झाला, राहुल टायगर तथा विकास साल्वी साथ में शाम 08 बजे से 11 बजे तक रहे। जिसमें से दीपू, कपिल, राहुल पटवा, धर्मशाला से नगीन नगर तिराहे तक आये, जिनमे से कपिल को अपने घर कबीटखेडी जाने के लिये आटो चाहिये था किन्तु आटो वालो ने जाने से मना कर दिया, तभी मृतक आशीष अपने परिचित सुरेश राय की चाय की दुकान पर बैठा था जिसने दीपू को कहा कि आगे जाकर आटो देख लो तो दीपू बोला कि तुम बीच मैं क्यों बोल रहे हो तभी दोनो के बीच मारपीट हो गयी। आशीष के परिजनो ने बीच बचाव किया एवं आशीष को घर ले गये तभी करीबन पांच-सात मिनट में दीपू के साथीगण अच्छू भतीजा, शुभम भतीजा, जीतू झाला, राहुल टायगर, विकास साल्वी तथा शुभम का दोस्त विकास खटीक आ गये जिन्होने आशीष के घर पर हमला कर बाहर निकालकरचाकू, डंडा व राड़ से मारपीट किया जिससे आशीष की मृत्यु हो गयी एवं उसके परिजन माता, पिता, भाई, भाभी को चोटे आयी। प्रकरण में धारा 147, 148, 149, 307, 302, 450 भादवि बढाई गयी।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी एरोड्रम श्री आर.डी. कानवा के नेतृत्व में उनि एस.एस. बघेल, सउनि के.के. मिश्रा, आर. 1990 पवन पाण्डेय, आर 2864 कृष्णा पटेल, आर 1659 दीनदयाल शर्मा ने कडी मेहनत कर हत्या के सभी फरार आरोपियो की पतारसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें डीआईजी इन्दौर द्वारा उचित पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की गयी है।



युवती का पीछा कर परेशान करने वाला मनचला फेसबुक फ्रेन्ड, वी केयर फॉर यू कीगिरफ्त में



इन्दौर- दिनांक 11 अप्रैल 2018- इंदौर शहर में महिलाओं को परेशान करनें संबधी शिकायतों व प्रकरणों में त्वरित निराकरण कर, आरोपियों को पकडने के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दियें गयें हैं। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) श्री अमरेन्द्र सिंह के द्वारा व्ही केयर फॉर यू (क्राइम ब्रांच) इंदौर की टीम को इस प्रकार के प्रकरणों मे त्वरित कार्यवाही करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।
पुलिस थाना राजेन्द्र नगर क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली आवेदिका द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि, मैं मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही हूं मेरा पूर्व परिचित तुषारसिंह सोलंकी को मैं पिछलें एक साल सें जानती हूं। हमारी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी नवंबर 2017 में तुषारसिंह सोलंकी नाइजिरीया चला गया था, इसके बाद तुषारसिंह सोलंकी फिर 14 फरवरी 2018 को जॉब छोड कर वापस इंदौर आ गया इसके बाद आयें दिन रास्ता रोक कर मुझसें मारपीट करता है और मिलने के लिए दबाव बना रहा है साथ ही मेरेघर के सामने आ कर घूरता रहता है और मेरा पीछा करते रहता है।
         उक्त शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए वी केयर फॉर यू की पुलिस टीम द्वारा अनावेदक तुषारसिंह सोलंकी पिता तपन सोंलकी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम सुखनिवास केट रोड इंदौर को पकड़कर, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना राजेन्द्र नगर के सुर्पूद किया गया है। तुषारसिंह सोलंकी नें पूछताछ मैं बताया कि मैं वर्तमान में रियल स्टेट का काम करता हूं और बीकॉम सेंकण्ड ईयर का छात्र हूं। आवेदिका सें मेरी मुलाकात फेसबुक के माध्यम्‌ सें हुई थी, जब में इंडिया सें बाहर गया तो आवेदिका नें मुझसें बात करना बंद कर दी थी, मेरे वापस आने पर भी मुझसें बात नही कि इसीलिए में आवेदिका का पीछा करने लगा।



महिला को परेशान करने वाला ऑफिस बॉय, व्ही केयर फॉर यू की गिरफत्‌ में ऑफिस बॉय की हरकतों सें परेशान होकर, महिला नें आफिस सें निकाला व अपनी बाईक मांगी तो, दे रहा था जान सें मारने की धमकी




इन्दौर- दिनांक 11 अप्रैल 2018- इंदौर शहर में महिलाओं को परेशान करनें संबधी शिकायतों व प्रकरणों में त्वरित निराकरण कर, आरोपियों को पकडने के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दियें गयें हैं। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) श्री अमरेन्द्र सिंह के द्वारा व्ही केयर फॉर यू (क्राइम ब्रांच) इंदौर की टीम को इस प्रकार के प्रकरणों मे त्वरित कार्यवाही करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।
पुलिस थाना तुकोगंज क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली आवेदिका द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि, मैं अपने पति के साथ आफिस में कार्य करती हूं। मेरे पति का ढक्कन वाला कुआ पर आफिस है जहॉ पर हम लोग फ्लैक्स प्रिंटिग संबंधित काम करते है। मेरे पति के ऑफिस पर सचिन सोलंकी नामक लडका पिछलें 04 साल सें साथ काम कर रहा था, जिसे आफिस कार्य हेतु एक बाईक व मोबाईल सिम भी दी थी। सचिन कि गलत हरकतों  के चलते उसे आफिस से निकाल दिया था और जब हमारे द्वारा सचिन सोलंकी सें बाईक व सिम मांगी गई तो, सचिन द्वारा ऑफिस में आकर आयें दिन मेरे चरित्र को लेकर अश्लील बातें करता है और मुझें व मेरे पति को जान सें मारने की धमकी देता है। सचिन सोलंकी ऑफिस में आकर मुझें धमकी देने लगा और मेरे साथ मारपीट भी की गयी।
         उक्त शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए वी केयर फॉर यू की पुलिस टीम द्वारा अनावेदक सचिन उर्फ हिमांद्गाु पिता महेन्द्र सोलंकी उम्र 20 साल निवासी 614 जनता क्वाटर्स मोती बाबा मंदिर के पास इंदौर को पकड़कर, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना तुकोगंज के सुपुर्द किया गया। सचिन सोलंकी द्वारा पूछताछ में बताया की में 12 वी पास हूं वर्तमान में पिताजी के साथ घर पर ही प्रिटिंग का काम करता हूं। मै पिछले 04 साल सें फरियादी की दुकान पर काम करता था और मेरे पास आफिस कार्य के लिए बाईक भी थी। इन्होने मुझें बिना कारण बताए दुकान सें निकाल दिया और मेरी तनखवा भी आधी दी थी।




पुरानी रंजिश के कारण विशाल गावड़े की गोली मारकर हत्या करने वाले, चारो आरोपी पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा गिरफ्तार,



आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल व एक्टिवा गाड़ी एवं देशी पिस्टल व कट्‌टा बरामद।

घटना का मुख्य षडयंत्रकर्ता शरद गुरू है फरार, जिसकी तलाश जारी है

इन्दौर- दिनांक 11 अप्रैल 2018- पुलिस थाना परदेशीपुरा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 07.04.18 को परदेशीपुरा भागीरथपुरा रोड पर राजेन्द्र राठैर पार्षद के घर के पास वाले चौराहे पर वर्षो पुरानी रंजिश के कारण आरोपी रितु उर्फ रितुराज एवं गोलू तथा उसके दो अन्य साथियो नें एक करिज्मा तथा एक स्कूटर से आकर विशाल पिता हीरालाल गावडे उम्र 37 साल निवासी गोटू महाराज की चाल मालवा मिल इंदौर को बीच चौराहे पर चार गोलियां मारकर चारो आरोपी फरार हो गए थे। सूचना मिलने पर मौके पर तत्काल ही बीट की पुलिस पार्टी तथा एफ.आर.व्ही 7 वाहन घटना स्थल पर पहुचे व मौके पर घायल अवस्था में पडे़ विशाल को ईलाज हेतु बाम्बे अस्पताल पहुचाया जहां डाक्टर नें जांच उपरान्त विशाल को मृत घोषित किया। उक्त घटना पर तत्काल मौके पर ही थाना प्रभारी द्वारा धारा 302,34 भादवि का अपराध पंजीबद्धकर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व झोन-03 डॉ. प्रशांत चौबे एवं नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री हरीश मोटवानी व थाना प्रभारी परदेशीपुरा द्वारा मय एफ.एस.एल ऑफिसर के साथ मौके पर पहुंचकर, घटना स्थल का निरीक्षण किया गया।
उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपियों को पकडने के निर्देश, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दिये गये। जिस पर पुलिस अधीक्षक पूर्व व अति. पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-3 द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा के नेतृत्व में थाना प्रभारी परदेशीपुरा व उनकी टीम आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में विवेचना की गयी तो, पता चला कि, मृतक विशाल गावड़े एवं आरोपी रितू उर्फ रितूराज के परिवारो में वर्षो पुरानी रंजिश है। सबसे पहले वर्ष 2004 में मृतक विशाल के भाई आनंद की हत्या आरोपी रितु उर्फ रितेश पिता सुरेन्द्र ने अपने साथियो के साथ मिलकर कर दी थी। उसके बाद वर्ष 2005 में रितु के चाचा रूपसिहं की हत्या मृतक विशाल एवं उसके भाई डॉन मराठा एवं साथीनीलू, दीपू एवं पिंटू नें मिलकर कर दी थी। फिर रितु के भाई शरद ने अपने साथियो के साथ मिकर रूपसिहं की हत्या का बदला लेने के लिए राजकुमार ब्रिज पर प्रेम उर्फ प्रहलाद तथा दिनेश प्रजापत की हत्या कर दी थी जिसका अपराध थाना एम.जी. रोड में पंजीबद्ध हुआ था। विशाल पर फरारी के दौरान आरोपी रितु के बडे भाई शरद एवं उसके साथियो ने जान से मारने की नियत से हमला गोटू महाराज की चाल में किया था, जिसका प्रकरण थाना एम.आई.जी में 10.04.2006 को पंजीबद्द हूआ था। फिर विशाल जब पेशी पर भैरूगढ जेल उज्जैन से इंदौर कोर्ट में वर्ष 2007 में आया था तब आरोपी रितेश उर्फ रितु नें अपने साथियो के साथ मिलकर विशाल के ऊपर हमला किया था। विशाल रूपसिहं हत्या कांड में लगभग 10-11 वर्ष से जेल में था, जो 15-16 माह पहले ही जेल से आकर अपनी बुआ के पास गोटू महाराज की चाल में आकर रहने लगा था। तभी से रितु एवं उसका बडा भाई शरद विशाल को रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे।
दिनांक 07.04.18 की घटना के कुछ दिनो पहले शरद गुरू नें अपने घर पर अपने भाई रितू उर्फ रितेश, उसके दोस्त अरूण उर्फ गोलू एवं सोनू उर्फ आदर्श यादव तथा सोनूउर्फ शुभम भार्गव को बुला कर षंडयत्र रचा कि विशाल को गोली मारकर रास्ते से हटाना है। जब अरूण उर्फ गोलू ने कहा कि हथियार नही है तो शरद नें उसे एक 315 बोर का देशी कट्टा मय कारतूस के उपलब्ध कराया। शरद गुरू के द्वारा तैयार किए गए इस षडयत्रं को दिनाकं 07.04.18 को जब मृतक परदेशीपुरा चौराहे के पास तुलसी काम्पलेक्स पर खडा था उसी समय क्रियान्वयन करना चाहा एवं मृतक विशाल का पीछा कर राजेन्द्र राठौर के घर वाले चौराहे पर चारो आरोपियो नें उसे घेर लिया तथा रितू उर्फ रितेश मराठा ने पिस्टल से एवं गोलू उर्फ अरुण नें 315 बोर के कट्टे से फायर कर जान से मारने की नियत से विशाल को गोलियां मार दी तथा गोली मारकर करिज्मा मोसा एवं स्कूटर जिनको सोनू भार्गव एवं सोनू यादव चला रहे थे के साथ बैठकर फरार हो गए। निम्न चारो आरोपियो को आज मुखबिर की सूचना पर कबीटखेडी की मल्टियो के पासे से पकड़कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त  करिज्मा मोटर सायकल क्रं एमपी-09/क्यूएच-1713  सफेद कलर की एक्टिवा क्रं एमपी-09/एसएम-9362 एवं एक 315 बोर का देशी कट्टा व 9 एमएम की एक देशी पिस्टल को जप्त किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारआरोपी-
1. रितू उर्फ रितेश उर्फ जितेन्द्र पिता सुरेन्द्र कुमार खोबरागडे मराठा उम्र 32 साल निवासी 217-बी सुन्दर नगर मेन थाना हीरानगर इंदौर।
2. गोलू उर्फ अरूण दानीवर पिता बाबूलाल यादव उम्र 37 साल निवासी 753 कुलकर्णी का भट्टा इंदौर।
3. सोनू उर्फ आदर्श यादव पिता बद्री प्रसाद यादव उम्र 24 साल निवासी 137/4 लवकुश आवास विहार थाना हीरानगर इंदौर।
4. सोनू उर्फ झुमरी उर्फ शुभम भार्गव पिता गजानन्द भार्गव उम्र 22 साल निवासी ई 51/1 लवकुश आवास विहार थाना हीरानगर इंदौर।  

प्रकरण में एक अन्य आरोपी शरद पिता सुरेन्द्र कुमार खोबरागडे जाति मराठा निवासी 217-बी सुन्दर नगर थाना हीरानगर इंदौर, घटना के बाद से ही फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। उक्त फरार आरोपी की गिरफ्तरी हेतु पुलिस अधीक्षक पूर्व द्वारा 10 हजार रू. का ईनाम घोषित किया गया है। उक्त आरोपियो के अलावा भी अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका मिलने पर उसके विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण में विवेचना की जा रही है।







पुलिस थाना बाणगंगा के शातिर बदमाश अर्जुन यादव के विरूद्ध की गयी रासुका की कार्यवाही



इन्दौर -दिनांक 11 अप्रेल 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कडी कार्यवाही की जावें। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा क्षेत्र के कुखयात बदमाश अर्जुन यादवपिता सुरेश यादव उम्र 23 वर्ष निवासी 1/1 सुगन्धा नगर इन्दौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी अर्जुन थाना क्षेत्र बाणगंगा का शातिर व कुखयात बदमाश होकर, क्षेत्र में वर्ष 2009 से लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। आरोपी के विरूद्ध झगड़ा-मारपीट, अवैध वसूली, चाकूबाजी, अवैध हथियार रखने, हत्या व हत्या के प्रयास आदि जैसे कुल 14 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपी के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा उक्त आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी अर्जुन यादव को पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा गिफ्तार किया गया है, जिसे वैधानिक कार्यवाही कर, केंद्रीय जेल भोपाल भेजा जा रहा है।



गांजा तस्कर से अवैध गांजा खरीद कर, बेचने वाला आरोपी, क्राइम बा्रंच इन्दौर की गिरफ्त में, उक्त गांजा तस्कर को क्राइम ब्रांच पूर्व में ही कर चुकी है गिरफ्तार




इन्दौर- दिनांक 11 अप्रेल 2018- शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी की गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले आरोपियों की पतारसी कर आरोपियों के विरूद्ध कडी कार्यवाही करनें के निर्देश दियें गयें है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय इन्दौर श्री मो. यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीमों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा- निर्देश देकर लगाया गया।
क्राईम ब्रांच द्वारा अवैध मादक पदार्थो की गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। इस दौरान टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक ऑटो चालक रूपचन्द पिता मनोहर लाल गोयल निवासी नन्दबाग थाना बाणगंगा इन्दौर, क्षेत्र मे अवैध मादक पदार्थ गाँजा अवैध रूप से बेच रहा है। उक्त सूचना पर क्राईम ब्रांच एवं थाना बाणगंगा की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर, उक्त आरोपी को कुशवाह नगर चौराहे से घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ व तलाशी पर उसके कब्जे से करीबन 600 ग्राम गांजा मिला, जिसके सबंध में पूछने पर बताया कि उसने करीब 1 किलो गांजा सूरज उर्फ कुन्दन पिता इंदर सिंह जाटव निवासी जूना रिसाला से कुछ दिन पहले खुद नशा करने के लिए व बेचने के लिए करीब 6000/- रुपये मे खरीदा था जिसे वह करीब 8000/- रुपए मे पुड़िया बनाकर बेच देता है। आरोपी सूरज उर्फ कुन्दन पिता इंदर सिंह जाटव, थाना सदर बाजार का लिस्टेड गुंडा है, जिसे दो दिन पहले ही क्राईम ब्रांच एवं थाना सदर बाजार की टीम ने अवैध रूप से गाँजा बेचते हुए पकड़ा था।
आरोपी रूपचन्द ऑटो चालक है व किराए का ऑटो चलता है व नशाकरने का आदि है इसलिए स्वयं के नशे के लिए गाँजा भी बेचता है। पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा आरोपी रूपचन्द गोयल से उक्त अवैध गांजा जप्त कर, आरोपी के विरुद्ध 336/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। 
शहर एवं शहर के आसपास चल रही मादक पदार्थ की अवैध गतिविधियों पर अंकुद्गा लगाने के लिये उपरोक्त आरोपी से अवैध मादक पदार्थ की कहां-कहां खरीदी बिक्री करते है, पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा उक्त अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त अन्य लोगों के विरूद्ध भी सखत कार्यवाही की जावेगी।



इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 123 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में



इन्दौर-दिनांक 11 अप्रेल 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री विवेक सिंह के मार्गदर्शन में कल दिनांक 10 अप्रेल 2018 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पूर्वी क्षेत्र में 46 आरोपियो तथा पश्चिम क्षेत्र में 82 आरोपियों, इस प्रकार कुल 128 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया।

पूर्वी क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

11 आदतन व 12 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 11 अप्रेल 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 10 अप्रेल  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 11 आदतन व 12 संदिग्ध बदमाशों कोगिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

05 गैर जमानती, 16 गिरफ्तारी एवं 64 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 11 अप्रेल 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 10 अप्रेल 2018 को 05 गैर जमानती, 16 गिरफ्तारी एवं 64 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 11 अप्रेल 2018- पुलिस थाना एमजी रोड द्वारा कल दिनांक 10 अप्रेल 2018 को 22.30 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर 282 रूस्तम का बगीचा इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, 282 रूस्तम का बगीचा इंदौर निवासी विशाल उर्फ हांडा पिता प्रकाश को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक तलवार जप्त की गई।
                पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 10 अप्रेल 2018 को 21.00 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कुशवाह नगर इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, 71/3रामनगर इंदौर निवासी लक्की पिता महेंद्र सिंह उमर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।
                पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

पश्चिम क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

22 आदतन व 15 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 11 अप्रेल 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 10 अप्रेल  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 22 आदतन व 15 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

12 गैर जमानती, 24 गिरफ्तारी तथा 78 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 11 अप्रेल 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 10 अप्रेल 2018 को 12 गैर जमानती, 24 गिरफ्तारी तथा 78 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों,अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुएं/सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 06 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 11 अप्रेल 2018-पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक 10 अप्रेल 2018 को 18.10 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर साउथ राजमोहल्ला बगीचें के पास इन्दौर से सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 147 ई सेक्टर राजनगर इन्दौर निवासी हिम्मत पिता भगवतीचंद्र कुमावत को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 320 रूपयें नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद कियें गयें।   
पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक 10 अप्रेल 2018 को 18.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बड चौक देपालपुर इन्दौर से सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, ग्राम खटबाड इन्दौर निवासी शेरू पिता रहमान खां को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 520 रूपयें नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद कियें गयें।
पुलिस थाना द्वारकापुरी द्वारा कल दिनांक 10 अप्रेल 2018 को 15.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर 1990 के पास न्यू द्वारकापुरी इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलते हुए मिलें, अभिषेख पितामुकेश कल्केसर, राजेश पिता कैलाश रंधावे, राजेश पिता बंशीधर शर्मा, गौरव पिता बालकृष्ण अग्रवाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 2130 रूपयें नगदी व ताश पत्तें जप्त कियें गयें।       
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध शराब सहित 03 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 11 अप्रेल 2018- पुलिस थाना अन्नपुर्णा द्वारा कल दिनांक 10 अप्रेल 2018 को 13.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर केशरबाग ब्रिज के नीचे देवेंद्र नगर इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, गोया कालोनी केशरबाग ब्रीज के पास इन्दौर निवासी राजेंद्र पिता दिलीप सिगांर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1140 रूपयें कीमत की 19 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक 10 अप्रेल 2018 को 18.45 बजें, ग्राम बरलाई जागीर इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, ग्राम बरलई जागीर निवासी सुभाष पिता गंगाराम को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1080 रूपयें कीमत की 18 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 10अप्रेल 2018 को 16.45 बजें, नयागांव रोड सिमरोल इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, सिमरोल इन्दौर निवासी गिरधारी पिता रामरतन डाबी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।