इन्दौर-
दिनांक 11 अप्रैल 2018-पुलिस थाना एरोड्रम क्षेत्रान्तर्गत
दिनांक 09.04.18 को फरियादी मनीष कुशवाह पिता रामसेवक उम्र 27
साल निवासी 72-बी नगीननगर इन्दौर ने थाना एरोड्रम आकर रिपोर्ट
किया कि रात्रि 11.20 बजे मैं अपने घर के अन्दर था कि मुझे किसी
व्यक्ति ने आवाज दी कि तुम्हारे बडे भाई आशीष कुशवाह का सामने रहने वाले दीपू
मराठा से झगडा हो गया है, इस पर हम अपने भाई को समझा बुझा कर
अपने घर ले आये। तभी दो तीन मिनट में कुछ लडके लेकर दीपू मेरे घर की दुकान पर आकर
जान से मारने की नियत से मेरे भाई आशीष पर सभी एक राय होकर चाकू, राड़
एवं डन्डो से हमला कर दिये, जिसे बचाने के लिए मै, मेरे
पिता रामसेवक कुशवाह, भाई अवनीश, मां रामकुमारी,
भाभी
पूनम, बीच बचाव करने आए तो दीपू व उसके साथियो ने चाकू, राड
डन्डे से हमला किया भाई आशीष को पेट में चाकू लगा तथा माता पिता के सर फोड दिए
जिन्हे जल्दी से अस्पताल रवाना किया। इलाज के दौरान आशीष कुशवाह पिता रामसेवक की
मृत्यु हो गयी।
उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए,पुलिस
उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा तत्काल आरोपियों की
गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये। जिस पर पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विवेक सिंह एवं
अति. पुलिस अधीक्षक पश्चिम जोन-2 श्री रूपेश कुमार द्विवेदी के
मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक मल्हारगंज द्वारा थाना प्रभारी एरोड्रम के
नेतृत्व में टीम को लगाया गया। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से प्रकरण के आरोपीगण 1.
दीपू
उर्फ दीपक मराठा उम्र 35 साल निवासी माली मोहल्ला थाना छत्रीपुरा इंदौर,
2. अच्छू
उर्फ हेमंत नीमा पिता चंद्र प्रकाश नीमा उम्र 22 साल निवासी
माली मोहल्ला इंदौर, 3. कपिल नीमा पिता रमेश उम्र 32
साल निवासी कबीट खेडी कालोनी हीरानगर इंदौर 4. राहूल जैन
(पटवा) पिता अजीत कुमार जैन उम्र 30 साल निवासी 636 कालानी नगर
इंदौर को गिरफ्तार किया एवं गिरफ्तारशुदा आरोपियो द्वारा घटना में प्रयुक्त हुए
सभी हथियार जैसे चाकू, राड़, डन्डो को जप्त किया गया। उक्त हत्या
में शामिल अन्य आरोपी 1. जीतू झाला पिता मोहनलाल सेन उम्र 36
साल निवासी 478 रामानंद नगर
इंदौर 2. राहुल उर्फ टाईगर उम्र 22 साल पिता
माणकचंद प्रजापत निवासी 414 रामानंद नगर इंदौर 3. विकास
साल्वी पिता बसंत सालवी उम्र25 साल निवासी 309 रामानंद नगर
इंदौर 4. शुभम पिता चंद्रप्रकाश मराठा उम्र 28 साल निवासी
माली मोहल्ला इंदौर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया हैं।
अभी तक की विवेचना में पाया गया कि आरोपी विकास
साल्वी के भतीजे की सूरजपूजा का कार्यक्रम टेकचंद धर्मशाला में था, जहां
पर आरोपीगण दीपू मराठा, कपिल, राहुल पटवा, जीतू झाला,
राहुल
टायगर तथा विकास साल्वी साथ में शाम 08 बजे से 11 बजे तक रहे।
जिसमें से दीपू, कपिल, राहुल पटवा, धर्मशाला से
नगीन नगर तिराहे तक आये, जिनमे से कपिल को अपने घर कबीटखेडी
जाने के लिये आटो चाहिये था किन्तु आटो वालो ने जाने से मना कर दिया, तभी
मृतक आशीष अपने परिचित सुरेश राय की चाय की दुकान पर बैठा था जिसने दीपू को कहा कि
आगे जाकर आटो देख लो तो दीपू बोला कि तुम बीच मैं क्यों बोल रहे हो तभी दोनो के
बीच मारपीट हो गयी। आशीष के परिजनो ने बीच बचाव किया एवं आशीष को घर ले गये तभी
करीबन पांच-सात मिनट में दीपू के साथीगण अच्छू भतीजा, शुभम भतीजा,
जीतू
झाला, राहुल टायगर, विकास साल्वी तथा शुभम का दोस्त विकास
खटीक आ गये जिन्होने आशीष के घर पर हमला कर बाहर निकालकरचाकू, डंडा
व राड़ से मारपीट किया जिससे आशीष की मृत्यु हो गयी एवं उसके परिजन माता, पिता,
भाई,
भाभी
को चोटे आयी। प्रकरण में धारा 147, 148, 149, 307, 302, 450 भादवि बढाई
गयी।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के
मार्गदर्शन में थाना प्रभारी एरोड्रम श्री आर.डी. कानवा के नेतृत्व में उनि एस.एस.
बघेल, सउनि के.के. मिश्रा, आर. 1990 पवन पाण्डेय,
आर 2864
कृष्णा
पटेल, आर 1659 दीनदयाल शर्मा ने कडी मेहनत कर हत्या के सभी
फरार आरोपियो की पतारसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें डीआईजी
इन्दौर द्वारा उचित पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की गयी है।
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