Wednesday, November 23, 2016

वृद्ध दिव्यांग दंपत्ती को परेशान करने वाला सूदखोर, इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में



इन्दौर-दिनांक 23 नवम्बर 2016- दिनांक 22.11.2016 मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान एक वृद्ध दिव्यांग पति-पत्नी ने उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री संतोष कुमार सिह के समक्ष उपस्थित होकर, फरियाद कर बताया कि उनके घर एक देवेन्द्र नाम का पंडित पूजा पाठ कराने आता था, जिसने उनकी कुण्डली देखकर बताया था कि उनके मकान खरीदने के अच्छे योग बन रहे है, उन्हे मकान खरीद लेना चाहिये। उनके पास रूपये न होने पर, उन्हे ब्याज पर रूपये उधार देने की पेशकश भी की थी। जिस पर वृद्ध दिव्यांग दंपत्ती ने सिलिकान सिटी में एक मकान पसन्द किया, जो रजिस्ट्री खर्च मिलाकर 28 लाख रूपये का होता था, जिसके लिए उन्हे 23 लाख 60 हजार रूपये का होम लोन स्वीकृत हुआ तथा शेष राशि 3 लाख 50 हजार रूपये अलग अलग किश्तों में जुलाई 2014 से जून 2015 तक अनावेदक देवेन्द्र पंडित ने 7 प्रतिशत ब्याज की दर से दी थी, जिसके एवज में देवेन्द्र पंडित ने उनसे कोरे स्टाम्प पेपर व 5 हस्ताक्षरित चेक ले लिये थे। इसके बाद पीडित प्रतिमाह पंडित को किश्त के रूप में ब्याज सहित नगद पैसे देते रहे, इस तरह अब तक उनके द्वारा देवेन्द्र पंडित को करीब 5 लाख 50 हजार रूपये दिये जा चुके है। पिछले 9 माह से आवेदकगण  की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे देवेन्द्र पंडित को मासिक किश्त नही दे पा रहे है और ना ही अपने बैंक लोन चुकता कर पा रहे है। फिर भी उन्हे देवेन्द्र पंडित द्वारा गाली गलौच कर धमकी देकर कहा जा रहा कि, उसका कुल हिसाब 12 लाख रूपये का होता है इसलिए या तो वह उसे 12 लाख रूपये दे या फिर सिलिकान सिटी वाला अपना मकान उसके नाम पर कर दे।
उक्त शिकायत पर उप पुलिस महानिरीक्षक द्वारा दिव्यांग दंपत्ती के प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए, क्राईम ब्रांच को तत्काल उचित वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के तारतम्य में क्राईम ब्रांच द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये सूदखोर देवेन्द पंडित को अपनी गिरफ्‌त में लेकर,  प्रकरण को अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना संयोगितागंज के सुपुर्द किया गया है


लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर, गाड़ियों को टक्कर मारने वाले ड्रायवर का ड्रायविंग लायसेंस निरस्त



इन्दौर-दिनांक 23 नवम्बर 2016-पुलिस थाना तुकोगंज क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 22.11.16 की रात्रि में करीब 10.30 बजे पलासिया से अपोलो टावर की ओर आ रही स्कार्पियों क्रं एमपी-09/सीजे-0065 के ड्रायवर द्वारा गाड़ी को तेज व अंधगति से चलाते हुए, वहां पर खड़ी एक होंडा सिटी कार, एक वेगन आर कार, एक आटो रिक्शा तथा एक मोटर सायकल में टक्कर मार दी थी। ड्रायवर द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर किये गये इस एक्सीडेंट से वहां पर अफरा-तफरी मच गयी थी तथा इस टक्कर से आटो रिक्शा में सवार उसका चालक घायल हो गया था। पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर, स्थिति को संभाला तथा उक्त घटना पर अप क्रं. 632/16 धारा 279,337,338 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर, आरोपी ड्रायवर अकारांत पिता मनोज बोयत (18) निवासी 4/1 कलाली मोहल्ला छावनी इन्दौर को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी ड्रायवर द्वारा तेज व लापरवाही पर्वूक गाड़ी चलाकर, एक के बाद एक गाड़ियों को टक्कर मारी गयी, जिससे गंभीर जान-माल की क्षति हो सकती थी। पुलिस द्वारा उक्त चालक के ड्रायविंग लायसेंस को निरस्त करवाने की कार्यवाही की गयी थी, जिस पर परिवहन कार्यालय इन्दौर द्वारा इसका लायसेंस निरस्त किया गया है।