इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- दिनांक ०२.०६.१० को दोपहर ०२.०० बजे करीबन प्रशांत दिखीत (२०) ने विजय चांडक के थाना तुकोगंज पर उपस्थित होकर उस समय सनसनी फैला दी, जब उसने बताया कि वह अपने मालिक विजय चांडक के ऑफिस से सात लाख उनतीस हजार रूपये लेकर स्टैट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा रीगल चौराहे के पास आ रहा था, तब झाबुआ टांवर के पास दो अज्ञात बदमाशों द्वारा जो कि बिना नंबर की करिश्मा गाड़ी पर हेलमेट लगाये थे उसे कट्टा अड़ाकर उसके गले से सोने की चेन लूट ली व नकदी ७,२९,०००/- रूपये लूट कर भाग गये, फरियादी द्वारा कथन में बताया कि उसके द्वारा लुटेरों का रिंग रोड़ बायपास तक पीछा किया, वहां पेट्रोल खत्म होने के कारण फिर पीछा नहीं कर सका, फरियादी की सूचना पर मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचंद्र जैन एंव नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली राजेश रघुवंशी एंव क्राइम ब्रांच की टीम उपनिरीक्षक सोमा मलिक के नेतृत्व में मौके पर पहुची , फरियादी के बताये अनुसार घटनास्थल का मुआयना किया, मुआयने से घटनास्थल थाना छोटी ग्वालटोली पाये जाने पर नगर पुलिस अधीक्षक संयोगितागंज पंकज पांडे एंव थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली डी.के.जैन तत्काल मौके पर आये, फरियादी के कथन घटनास्थल की परिस्थितिया विजय चांडक के कथन एंव रजत के कथनों से घटना प्रथम दृष्टया ही संदेहास्पद लग रही थी , चूकि फरियादी बार-बार अपने साथ ही घटित घटना पर जोर दे रहा था ओर उसका का मालिक विजय चांडक भी फरियादी के साथ हुई घटना व फरियादी की विश्वसनीयता का तर्क दे रहा था, जिस पर से थाना छोटी ग्वालटोली अज्ञात आरोपियों के विरूद्व अपराध क्रं. १७७/१० धारा ३९२ भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। अति. पुलिस अधीक्षक (पूर्व) महेशचंद्र जैन द्वारा चूंकि प्रारंभ से ही उस घटना पर पुख्ता संदेह था परंतु मालिक मानने को तैयार नहीं था । उसके बाद भी अपने संदेह को आधार मानकर उन्होंने सीएसपी कोतवाली राजेश रधुवंशी एंव सीएसपी संयोगितागंज पंकज पांडे, क्राइम बं्राच की उनि सोमा मलिक की टीम एंव थाना प्रभारी छोटीग्वालटोली डी.के.जैन की टीम को पूछताछ हेतु लगाया गया। टीम ने फरियादी से बार-बार पूछताछ की एंव उसके कथनों के सत्यापन हेतु उससे लगातार पूछताछ की। आठ घंटे की लगातार पूछताछ के बाद अंत में फरियादी टूटा, उसने ये स्वीकार किया कि हां साहब मैंने ही यह घटना की झूठी रिपोर्ट की हैं। पैसे मैंने अपने दोस्त मोनू उर्फ विजय तोमर निवारी चंद्रनगर के कमरे में छुपा कर रखे हैं। हालांकि मैंने उसे घटना के बारे में नहीं बताया। फरियादी की निशानदेही पर मोनू के कमरे से पुलिस ने ७,२९,०००/- रूपये जप्त किये, हालाकि शुरू में पैसे बरामदगी के समय लग रहा था कि चेन की घटना बढा-चडाकर बतायी गई हैं परंतु जब इस बात कि तस्दीक हुई कि फरियादी अपने गले में एक चेन पहनतता था। तब पुलिस ने उससे दो घंटे तक पूछताछ कि उसके बाद फरियादी द्वारा बताया कि घटना सही लगे इसलिये मैने अपनी सोने की चेन कागज की पुड़िया में लपेटकर झालारिया मेनरोड़ बायपास के रास्ते में पन्नी की पुड़िया बनाकर फेंक दी, पुलिस के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब फरियादी की निशानदेही पर उसके द्वारा फेंकी गई चेन जप्त की गई। चूंकि फरियादी ने पूछताछ में बताया कि यह घटना वह पहले ही प्लान कर चुका था, क्योंकि वह एक लड़की से प्यार करता था उसे इम्प्रेस करने के लिये पैसों की आवश्यक्ता थी, इसलिये उसने इस बनावटी घटना को प्लान किया । संपूर्ण रूपयों एंव चेन की बरामदगी फरियादी से होने से प्रकरण की ३९२ भादवि के स्थान पर ४०६ भादवि में तब्दील किया गया, व प्रकरण के फरियादी को धारा ४०६ भादवि के अपराध में गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा हैं।विजय चांडक आईल ब्रोकर का काम करता हैं, उसके द्वारा इतना पैसा नकद लेन-देन किया जा रहा था, इसके बारे में वाणिज्य कर विभाग को लेख किया जाएगा। इस फर्जी लूट का पर्दाफाश करने वाली टीम अति. पुलिस अधीक्षक श्री महेशचंद्र जैन, नपुअ संयोगितागंज महेश पांडे, नपुअ कोतवाली श्री रघुवंशी थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली श्री डी.के.जैन एंव क्राइम ब्रांच के उपनिरीक्षक सोमा मलिक व उनके अधिनस्थ कर्मचारियो द्वारा प्रकरण के खुलासा करने मे सराहनीय योगदान रहा है।
Thursday, June 3, 2010
इन्दौर पुलिस बेव साईड पर प्राप्त सूचना से किशोर न्याय अधिनियम के तहत दंपती पर कार्यवाही,
इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव ने बताया कि इन्दौर पुलिस बेव साईट पर चाईल्ड हेल्प लाईन कॉलम में बाल शोषण व टै्रफिंिकंग का ई-मेल द्वारा बताया कि ४, क्लासिक पूर्णिमा इस्टेट कालोनी खजराना रोड इन्दौर में एक सात वर्षीय लडकी को बिहार से खरीदकर लाया गया है, एवं उसे अमानवीय स्तर पर रख कर उसे बंधक बनाकर गृह कार्य करवाया जा रहा है। पुलिस द्वारा उक्त ई-मेल पर प्राप्त सूचना का सत्यापन करने हेतु पहले मुखबिर मामूर कर उक्त स्थान पर बालिका होने या न होने की तस्दीक करवाई गई तथा सूचना सही पायी जाने पर व ई-मेल के आधार पर पुलिस एमआयजी कालोनी एवं पुलिस खजराना द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए ४, क्लासिक पूर्णिमा इस्टेट कालोनी खजराना रोड इन्दौर निवासी डॉ० राजेश झॉ व उनकी पत्नी श्रीमती सुधा झॉ के निवास से एक सात वर्षीय बालिका को मुक्त कराया गया। पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा डॉ० राजेश झॉ व उनकी पत्नी श्रीमती सुधा झॉ को दोषी पाते हुए इनके विरूद्ध अपराध क्रंमांक ८०२/१० धारा ३७४,भादवि, व २३ किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। उक्त बालिका को बाल कल्याण समिति परदेशीपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा बाल कल्याण समिति ने उसे आश्रय के लिये बालिका गृह परदेशीपुरा पहुॅचाया गया है। प्रकरण की विस्तृत जॉच करने के लिये बालिका के माता-पिता को बिहार मे पतारसी कर इन्दौर बुलाया जा रहा है। ज्ञात हो कि लगभग दो माह पूर्व भी इन्दौर पुलिस बेव साईड पर प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना सिमरोल द्वारा अपने थाना क्षैत्रान्तर्गत निवास करने वाले कुछ लोगो द्वारा एक किशोर को बंधक बनाकर कार्य करवाया जा रहा था जिसे पुलिस सिमरोल द्वारा उक्त किशोर को भी मुक्त कराया जाकर आरोपियो के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी।
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गिरफ्तारी
०७ आदतन अपराधी एवं १० संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०७ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १० संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
०१ स्थाई, ३७ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ३७ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ३७ गिरफ्तारी व १०६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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जुऑ/सट्टा खेलते हुए ११ जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- पुलिस पण्डरीनाथ द्वारा कल दिनांक २ जून २०१० को कबूतरखाना नाले के पास तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही कबूतर खाना इन्दौर निवासी साजिद पिता अब्दुल रहमान, तथा मोहम्मद पिता अकरमखां को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३२० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस गोतमपुरा द्वारा कल दिनांक ०२ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार एम०जी०रोड गोतमपुरा मे सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यहीएम.जी.रोड गोतमपुरा निवासी अमीत पिता नेमीचन्द्र जैन(२५),ग्राम देवरा टैकरी निवासी लालसिह पिता केवट बाबू (४९), बोतमपुरा निवासी विनोद पिता लक्ष्मीनारयण कुशवाह (१९) तथा ग्रााम आक्तियाना निवासी कैलाश पिता पूनाजी चौधरी (४०) एवं शंकरसिह पिता देवीसिह (५०) को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ८ हजार ६२५ रूपये नगद व सट्टा पर्चियां एवं पॉच मोबाइल फोन बरामद किये गये। पुलिस पलासिया द्वारा कल दिनांक ०२ जून २०१० को बडीग्वालटोली इन्दौर नाले के पास से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही बडी ग्वालटोली इन्दौर निवासी जितेन्द्र पिता मुन्नालाल खटीक तथा बिनोबानगर इन्दौर निवासी गंगाराम पिता तकीराम को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७४० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां एवं पॉच मोबाइल फोन बरामद किये गये। पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ०२ जून २०१० को मोती चौक गली महू नाले के पास से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही बूट गली महू निवासी गणेश पिता किशोरीलाल (२८), तथा ग्राम बीजलपुर निवासी रामसिह पिता गणतपसिह को पकड़ा, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७०५ रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
अवैध हथियार सहित युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- पुलिस खुडैल द्वारा कल दिनांक ०२ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर देवगुराडिया पंजाबी ढाबा के पास से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए धार निवासी जूनेद शेख पिता सलीम (२४) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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अवैध हथियार
दहेज प्रताडना के मामले में पति के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- पुलिस खजराना द्वारा दिनांक ०२ जून २०१० को १२ः३५ बजे श्रीमती शारदाबाई पति काशीराम भंण्डारी (२२) निवासी १३ सुन्दरबाग कालोनी खजराना इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति काशीराम पिता चम्पालाल (२७) के विरूद्ध धारा ४९८ ए. भा.द.वि.तथा ३/४ दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती शारदा के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी आरोपी महिला का पति काशीराम द्वारा १५ मई २००९ से दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को गालिया देते रहते थे। पुलिस खजराना द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति काशीराम पिता चम्पालाल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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