Thursday, November 12, 2009

रिंग रोड पर भारी वाहनों के प्रवेश के सम्बन्ध में बैठक आयोजित

आज दिनांक १२.११.०९ को पुलिस कन्ट्रोल रुम में एस.एस.पी महोदय के द्वारा विगत दिवस लागू किये गये रिंग रोड पर भारी वाहनो के प्रतिबंध के संबंध में उक्त प्रतिबंध से प्रभावित होने वाले विभिन्न एसोसिषन ट्रासपोटर्स की बैठक आहूत की गई थी बैठक में प्रतिबंध से प्रभावित एसोसियन व्यापारियो से चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्तमान में देवास नाके से जो रिंग रोड पर भारी माल वाहनो का प्रतिबंध है उसे मालवीय पेट्रोल पम्प तक षिथिल करते हुऐ ऐसे वाहनो को झलारिया की ओर जाने की अनुमति होगी जहां से वे बायपास जा सकते है । यह मार्ग शाम ५ बजे से रात्रि १० बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । इसी तरह ये वाहन नेमावर रोड से होकर तीन इमली , राजीव गांधी चौराहा, ट्रान्सपोर्ट नगर व चौइथराम मण्डी आ जा सकेगें । यह मार्ग शाम ५ से १० बजे तक प्रतिबंधित रहेगा ।
खण्डवा रोड , तेजाजी नगर चौराहे से भंवरकुआ चौराहे तक पूर्णतः भारी वाहनो के लिए प्रतिबंधित रहेगा । लोहा मण्डी एवं छावनी मण्डी के लिए जाने वाले वाहन पूर्व अनुसार नेमावर रोड पालदा और तीन इमली तक आना जाना कर सकेगें । यह मार्ग भी शाम ५ बजे से लेकर रात्रि १० बजे तक सभी प्रकार के माल वाहकों के लिए प्रतिबंधित रहेगा ।
इसी तरह मालवीय पेट्रोल पम्प से तीन इमली तक का मार्ग भारी वाहनो के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । इस मार्ग पर मध्यम माल वाहन(चार चके वाले ) आना जाना कर सकेगें । सभी व्यवसायीक वाहनो के लिए ५ से १० बजे का समय प्रतिबंधित रहेगा ।
आवष्यक सेवाओं से जुडे वाहन जैसे डीजल, पेट्रोल, एल.पी.जी. गैस , कैरोसीन के टेकंर आदि प्रतिबंधित समय को छोडकर शेष समय में इन मार्गो पर चल सकेगें । इस तरह सभी प्रकार के व्यवसायीक वाहन शाम ५ बजे से रात्रि १० बजे तक शहर के अन्दर परिवहन हेतू प्रतिबंधित रहेगें ।
उपरोक्त मीटिगं में एस.एस.पी श्री विपिन माहेष्वरी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात सुश्री अमोंगला अईयर पुर्व परिवहन सलाहकार श्री जगत नारायण जोषी पूर्व एडी.एस.पी श्री आर.एस.राणावत , डी.एस.पी संजय सिंह(यातायात) एवं षिक्षण सस्थाओं के संचालक उपस्थित रहें ।

२० वाहन चालको के विरूद्ध धारा २८३ के तहत कार्यवाही की गई

पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा आज दिनांक १२ नवम्बर २००९ को सरवटे बस स्टेण्ड के पास चालू हालत में अपनी बस व नगर सेवाओं को खडी कर यातायात को अवरूद्ध करने के मामले मे पुलिस ने २० वाहन चालको के विरूद्ध धारा २८३ भादवि के तहत कार्यवाही की है। पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा सरवटे बस स्टेण्ड के आसपास आम रोड पर चालू हालत मे अपने वाहनो को खडे कर यातायात को अवरूद्ध कर रहे बस एमपी-०९/एचबी/९२४४ का चालक सलमान पिता नबाब खान निवासी जिला रायसेन, नगर सेवा एमपी-२२/बी/५३०५ का चालक रूकडू पिता गणपत निवासी गांधीनगर , नगर सेवा एमपी-०९/एस/९६५७ का चालक समीर पिता इब्राहिम निवासी जूनारिसाला बसएमपी-०९/एफ/१५९७ का चालक राजेश पिता हजारीलाल निवासी ग्राम देवली जिला सेंधवा, बस एमपी-०९ /७७३९ चालक साबिर पिता छोटेखान निवासी मानपुर, नगरसेवा एमपी-०९/एस/२२०५ चालक लाला पिता बाबूलाल निवासी गांधीनगर, नगर सेवा एमपी-०९/एस/८२०० चालक राजपाल पिता भॅवरसिह निवासी गांधीनगर , बस एमपी-०६/बी/०५१४ चालक जोतनसिह पिता भैरोसिह निवासी गाधंीनगर, बस एमपी-०७/५४५१ चालक बसीर पिता सफी निवासी महू, बस एमपी-०८/एफ/९४०१ राजेश पिता लीलाधर निवासी महू, बस एमपी-१४/डी/६५११ चालक सेफुउद्धीन पिता कुदरत निवासी गरीब नवाज कालोनी इन्दौर, बस एमपी-०९/एस/०९९९ चालक सोहन पिता गोवर्धन निवासी सावेर, बस एमपी-०९/एस/९६९४ चालक सुरेश पिता चरणदास निवासी बाणगंगा, बस एमपी-०९/एस/७९७० चालक महेश पिता भागीरथ निवासी महू , नगर सेवा एमपी-०९/एस/९१०७ चालक जावेद पिता लियाकत निवासी खजराना, बस एमपी-०९/टी/०४५० सदावत पिता सहीद निवासी भीकनगांव,बस एमपी-०९/एफ/११६८ चालक महेश पिता मोतीलाल निवासी जगजीवन राम नगर इन्दौर, सिटी बस एमपी-०९/एफए/१९२५ का चालक तथा बस एमपी-०९/ केसी/५१३० के चालको के विरूद्ध धारा २८३ भादवि के तहत कार्यवाही की गई।

यातायात अवरूद्ध करने पर तीन वाहन चालको के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

पुलिस छत्रीपुरा द्वारा दिनांक ११ नवम्बर २००९ को गंगवाल बस स्टेण्ड के सामने धार रोड इन्दौर पर तीनो वाहन चालको ने अपने वाहन चालू हालत मे आम रोड पर खडा कर यातायात अवरूद्ध करने पर तीन वाहन चालको के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस छत्रीपुरा दिनांक ११ नवम्बर २००९ को हबीब हुसैन पिता बाबूखान (४८) निवासी लाबरियाभैरू इन्दौर, हसन अली पिता मुमताज अली (३०) निवासी २३ लालबाग लाईन इन्दौर, तथा गुरूमीतसिह पिता मोहनसिह छावडा (३५) निवासी ८६ विध्यानगर इन्दौर के विरूद्ध धारा २८३ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किये है। पुलिस छत्रीपुरा द्वारा दिनांक ११ नवम्बर २००९ को गंगवाल बस स्टेण्ड के सामने धार रोड इन्दौर पर उपरोक्त तीनो वाहन चालको ने अपने वाहन चालू हालत मे आम रोड पर खडे किये जिससे आम जनता को आने-जाने मे असुविधा हो कर यातायात अवरूद्ध कर दिया था। पुलिस छत्रीपुरा द्वारा तीनो वाहन चालको के विरूद्ध धारा २८३ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान, १०० वाहनो के चालान बनाये गये

पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत मुख्य-मुख्य चौराहो पर पुलिस द्वारा वाहनो की चैंकिग की गई जिसके १०० वाहनो के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई, तथा बिना कागजात के मिले वाहनो को विभिन्न थानो पर खड़ा किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर श्री विपिन माहेश्वरी ने अपने अधीनस्थ स्टाफ से शहर में वाहनो को चैक करवाया गया, पुलिस अधीक्षक (पूर्व) मकरन्द देउस्कर व पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) डी.श्रीनिवास वर्मा के निर्देशन में एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) आकाश जिन्दल, व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) मनोजसिह के नेतृत्व मे सभी नगर पुलिस अधीक्षको के मार्गदर्शन में शहर के सभी थाना प्रभारियो द्वारा अपने स्टाफ से शहर में वाहनो की चैंकिग की, जिसके तहत पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत मुख्य-मुख्य चौराहो पर पुलिस द्वारा वाहनो की चैंकिग की गई जिसके १०० वाहनो के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई, तथा बिना कागजात के मिले वाहनो को विभिन्न थानो पर खड़ा किया गया।

१० गुण्डे एवं १५ संदिग्ध गिरफ्तार

पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत गुण्डो की धरपकड करते हुए १० गुण्डो को व अपराध करने की नियत से शहर में घूमते हुए मिले १५ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर श्री विपिन माहेश्वरी ने बताया कि पुलिस द्वारा शहर में गुण्डो की धरपकड करते हुए १० गुण्डो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा अपनी उपस्थिति छुपाते हुए अपराध करने की नियत से घूमते हुए मिले १५ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध भी प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

अवैध हथियारो सहित चार बदमाश गिरफ्तार

पुलिस सिमरोल द्वारा दिनांक ११ नवम्बर २००९ को ग्राम महूरोड फाटा सिमरोल टोल नाका के पास इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए प्रकाशचन्द्र सेठी नगर इन्दौर निवासी बबलू उर्फ अनिल पिता केसरीप्रसाद (२५), तथा संतनगर इन्दौर निवासी सिकन्दर पिता तुकाराम बलाई (२९) को पकडा तथा इनके कब्जे से ९ एम.एम.पिस्टल, तथा एक देशी कट्टा बरामद किया गया। पुलिस गोतमपुरा द्वारा दिनांक ११ नवम्बर २००९ ग्राम देवराखेडी गोतमपुरा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही ग्राम देवराखेडी निवासी छोगालाल पिता नैय्‌याजी (४५) को पकडा तथा इसके कब्जे से एक तलवार बरामद की। पुलिस बाणगंगा द्वारा दिनांक ११ नवम्बर २००९ को गोविन्दनगर खारचा इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही लक्ष्मीबाईनगर इन्दौर निवासी कल्लू पिता कन्हैयालाल बौरासी (२६) को पकडा तथा इसके कब्जे से एक छुरा बरामद किया। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा २५आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ खेलते हुए पॉच जुऑरी गिरफ्तार

पुलिस बेटमा द्वारा दिनांक ११ नवम्बर २००९ को बीडियो हाल वाली गली बेटमा से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले मुन्नाखान, मेहमूद खान, लियाकत,तथा गप्फार खां को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार ४५० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित युवक गिरफ्तार

पुलिस हातोद द्वारा दिनांक ११ नवम्बर २००९ को ग्राम पालिया हातोद से अवैध रूप से शराब ले जाते हुए यही ग्राम पालिया निवासी विजय पिता दरियावसिह (२०) को पकडा तथा इसके कब्जे से ५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।