इन्दौर-दिनांक 21 जुलाई 2014- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 01/11 के आरोपी हरि एवं कमल के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी हरि पिता छितूलाल (24) निवासी ग्राम सादीखेड़ी तह-तराना जिला उज्जैन तथा कमल पिता उमराव जी (26) निवासी ग्राम सादीखेड़ी तह-तराना जिला उज्जैन, को धारा 8 सहपठित धारा 20(बी) (ii) (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरापियों को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 4000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 16.11.10 को उप निरीक्षक नवीन यादव, थाना लसूड़िया को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो लड़के अरण्डिया बायपास के आगे मोटर सायकल क्रं-एमपी 42 बीए-1893 लिए खडे़ है जिनके हाथों में एक-एक बैग है जिनमें अवैध गांजा भरा है, जो वे किसी को बेचने की फिराक में है। उप निरीक्षक द्वारा मय फोर्स केघेराबंदी कर उपरोक्त संदेहियों को पकड़ा तथा तलाशी लेते इनके पास से बरामद 02 बैगो को पंचो को दिखाया और सुंघाया तो अवैध गांजा होना पाया गया। जिसे पंचो के समक्ष तौल किया गया तो एक बैग में से 6 किलो 500 ग्राम गांजा तथा दूसरे बैग में 8 किलो 900 ग्राम गांजा कुल वजन 15 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा पाया गया। उक्त मोटरसायकल तथा गांजे को जप्त कर आरोपियों को 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।