Saturday, October 6, 2018

छात्रा का रास्ता रोककर परेशान करने वाला, मनचला पड़ौसी, वी.केयर. फॉर. यू (क्राइम ब्रांच) की गिरफ्त में।



·       
·        बात ना करने पर करता था आते जाते पीछा एवं देता था जान से मारने की धमकी । 
   
इन्दौर- दिनांक 06 अक्टूबर 2018- इंदौर शहर में महिला संबंधी अपराधों तथा महिलाओं को परेशान करने व छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक व त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर, महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा, इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा वी केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) की टीम को महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों के प्रकरणों मे त्वरित व उचित वैधानिक कार्यवाही करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।
        इसी अनुक्रम में पुलिस थाना तुकोगंज क्षेत्रांतर्गत रहने वाली आवेदिका सुनीता(परिवर्तित नाम) द्वारा वी केयर फार यू क्राईम ब्रांच में शिकायत की थी। आवेदिका ने अपनी शिकायत मे बताया कि आवेदिका शासकीय स्कूल मे कक्षा 12 वीं की छात्रा है। आवेदिका का पूर्व परिचित पवन वर्मा जिसको आवेदिका लगभग 04 साल से जानती है। आवेदिका और अनावेदक पवन की आपस मे बातचीत होती रहती थी और दोनो अच्छे दोस्त थे। पवन आवेदिका के मोहल्ले मे ही रहता है। दोनो के एक ही मोहल्ले मे रहने के चलते पवन आवेदिका के घर पर आता जाता रहता था। दोनो की आपस मे कॉल व मैसेज के माध्यम से बातचीत होती रहती थी। कई बार दोनो साथ मे घूमने भी गये थे जहां दोनो ने फोटो भी खिचवाई थी। आवेदिका को कुछ समय बाद एहसास हुआ कि अनावेदक पवन के इरादे आवेदिका को लेकर सही नही है, तो उसने बातचीत बंद कर दी। जिसके बाद से बातचीत करने के लिए पवन अक्सर आवेदिका का पीछा करता था, रास्ते मे रोकता था साथ ही मारने की धमकी भी देता था। पवन बार-बार आवेदिका को कॉल कर परेशान कर रहा था। आवेदिका के ना चाहने पर भी पवन आवेदिका पर बात करने के लिए दबाव बनाता था। आवेदिका के परिवारजनो को कॉल कर आवेदिका को परेशान करने की धमकी देता था।  
          फरियादिया की शिकायत पर टीम वी केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फरियादिया को काल करने, उसको धमकाने साथ ही मिलने व बात करने के लिए दबाव बनाने के परिपेक्ष्य में - अनावेदक पवन उर्फ प्रशांत वर्मा पिता बाबूलाल वर्मा उम्र 21 साल निवासी 62 बी गोमा की फेल इंदौर को पकड़ा जाकर, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना तुकोगंज के सुपुर्द किया गया है।
     अनावेदक पवन ने बताया कि उसके पिता मजदूरी का काम करते है। अनावेदक पवन ने कक्षा 10 तक पढाई की है और करीब 5 साल से पेंटर का काम कर रहा है।  आवेदिका को पवन लगभग 3 साल से जानता है, आवेदिका उसके घर के सामने ही रहती है। पवन और आवेदिका आपस मे दोस्त थे किन्तु जब आवेदिका ने बातचीत बंद कर दी तो पवन ने आवेदिका से बातचीत करने के लिए उसे कॉल व मैसेज किये थे।



अपने खर्चे के लिए रूपयें की मांग कर, छात्रा को परेशान करने वाला, इंस्टाग्राम फ्रेन्ड, वी.केयर. फॉर. यू (क्राइम ब्रांच) की गिरफ्त में।


·        
  • ·        छात्रा के व्हाट्‌सअप, जीमेल, पेटीएम एवं स्नेपचैट अकाउंट, कर रहा था आरोपी ऑपरेट।
  • ·        छात्रा के बात न करने व खर्चो के लिये रूपयें देने से मना करने पर, करता था मारपीट व देता था फोटो व विडियों वायरल करने की धमकी।           

          
इन्दौर- दिनांक 06 अक्टूबर 2018- इंदौर शहर में महिला संबंधी अपराधों तथा महिलाओं को परेशान करने व छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक व त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर, महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा, इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा वी केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) की टीम को महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधितशिकायतों के प्रकरणों मे त्वरित व उचित वैधानिक कार्यवाही करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।
           इसी अनुक्रम में पुलिस थाना भंवरकुआ इंदौर क्षेत्रांतर्गत रहने वाली आवेदिका छात्रा ममता (परिवर्तित नाम)  द्वारा वी केयर फार यू क्राईम ब्रांच में शिकायत की थी। शिकायत मे आवेदिका द्वारा बताया गया कि वह सेंधवा जिला बडवानी की रहने वाली है एवं इंदौर में रह कर पढाई कर रही  है। अनावेदक गौरव सैनी सें आवेदिका की मुलाकात इंन्स्टाग्राम के माध्यम्‌ सें हुई थी एवं इंस्टाग्राम के माध्यम से ही आवेदिका और गौरव आपस मे बातचीत करते थे। बात करते करते वह दोनो अच्छे दोस्त बन गये एवं साथ मे कई बार घूमने फिरने भी जाते थे। जिस दौरान दोनो ने आपस मे फोटो भी खिचवाई थी। अनावेदक गौरव से मिलने के दौरान गौरव सेनी नें आवेदिका के पर्सनल फोटो व विडियों ले लिए थें जिसके बारें में आवेदिका को जानकारी नही थी। आवेदिका को घर सें खर्चे के लिए जो रूपये मिलते थे गौरव सेनी उन रूपयों की मांग करता था, आवेदिका द्वारा रूपये नही देने पर गौरव सैनी आवेदिका के फोटो व विडियों उसके परिवार वालों को वायरल करने कीधमकी देता था, जिससे डरकर आवेदिका ने गौरव सैनी को कई बार पैसें भी दें दिए थे किन्तु गौरव आवेदिका से बार-बार पैसों की मांग करता था साथ ही गाली गलौच  और मारपीट भी करता था।
फरियादिया की शिकायत पर टीम वी केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) इंदौर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अनावेदक गौरव सैनी पिता शंकर सैनी उम्र 20 साल निवासी मोतीबाग जाला मंदिर के पास सेंधवा हॉल मुकाम जाग्रति नगर 748 सिंधी कॉलोनी इंदौर को पकडा गया जिसें अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना भंवरकुआ इंदौर के सुपुर्द किया गया है।
अनावेदक गौरव सैनी ने पूछताछ में बताया कि, वह मूलतः सेंधवा जिला बडवानी का रहने वाला है, उसके पिता जी की सेंधवा में ऑटों पार्टस्‌ की दुकान है । अनावेदक गौरव इंदौर मे विगत 03 साल से अपने मामा के यहां रहकर बी.ई. की पढाई कर रहा है। आवेदिका सें अनावेदक की बातचीत इंस्टाग्राम के माध्यम्‌ सें हुई थी। वह दोनो आपस मे अच्छे दोस्त बन गये एवं साथ मे घूमने फिरने भी जाते थे। वह दोनो जब मिले थे तब गौरव ने आवेदिका की फोटो व विडियों ले लिए थें जिनकों लेकर गौरव ने पैसों की मांग की थी।



आपराधिक गतिविधिया संचालित करने वाले कुखयात बदमाश योगेश चौकसे पर की गयी रासुका की कार्यवाही ।



इन्दौर- दिनांक 06 अक्टूबर 2018- शहर मे अपराध नियत्रंण हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा क्षेत्र मे अपराधिक गतिविधियों मे संचालित करनें वाले गुंडे बदमाशों की आपराधिक गतिविधियों पर नियत्रंण रखने हेतु सखत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व अति.पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-3 श्री प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन मे पुलिस थाना हीरा नगर द्वारा बदमाश योगेश पिता नारायण चौकसे उम्र 31 वर्ष निवासी 147 यशोदा नगर गौरी नगर इंदौर के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गयी है।
                आरोपी योगेश चौकसे क्षेत्र का कुखयात बदमाश है, जो लम्बे समय से लगातार अपारधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। उक्त बदमाश के विरूद्ध मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने, डराना धमकाना, जुऑ, चाकूबाजी, नकबजनी, लूट, डकैती की तैयारी, अपहरण आदि जैसे विभिन्न प्रकार के कुल एक दर्जन अपराध विभिन्न थानों पर पंजीबद्ध है। पुलिस थाना हीरा नगर द्वारा बदमाश अमरजीत केविरूध्द लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के उपरांत भी इसके आपराधिक कृत्यों में कोई कमी नही आई है। इसकी अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्‌देश्य से नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री हरीश मोटवानी के नेतृत्व में प्रभारी थाना प्रभारी हीरा नगर व उनकी टीम द्वारा उक्त बदमाश के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही हेतु प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिलादण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा आरोपी योगेश चौकसे को रासुका के तहत केन्द्रीय जेल परिरूद्ध रखनें का आदेश दिया गया। जिसके परिपालन में आरोपी योगेश चौकसे को पुलिस थाना हीरा नगर द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसे वैधानिक कार्यवाही कर, केन्द्रीय जेल भोपाल जा रहा है।
       उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हीरा नगर श्री राजीव सिंह भदौरिया व उनकी टीम के सउनि एच.एच. कुरैशी, प्रआर. 2153 लक्ष्मण, आर. 2036 महेन्द्रसिंह, आर. 3315 इमरत यादव तथ आर. 1948 अजीत यादव की सराहनीय भूमिका रही।



नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रकरण का फरार आरोपी, क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।


·       
  •         विगत्‌ 2 वर्षो से था आरोपी फरार।
  •         आरोपी रतलाम जिले में काट रहा था फरारी।
  •         आरोपी पर 20 हजार का ईमान था घोषित


इन्दौर-दिनांक 06 अक्टूबर 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा प्रकरण में फरार व इनामी आरोपियों की धरपकड़ करने तथा महिला संबंधी अपराधों के प्रकरण के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशोंके तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर श्री मोम्मद युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्राँच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा थाना प्रभारी क्राईम ब्रांच व उनकी टीमों को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
थाना प्रभारी क्राईम ब्रांच इंदौर को सूचना प्राप्त हुई की थाना राजेन्द्र नगर इंदौर क्षेत्र से किशोरी को अपहृत कर, उसके साथ दुष्कर्म करने के प्रकरण का फरार आरोपी वकील पिता कैलाश बंजारा बिलपांक रतलाम क्षेत्र मे देखा गया है। जिस पर से थाना क्राईम ब्रांच और थाना बिलपांक रतलाम की टीम द्वारा कार्यवाही करते फरार आरोपी की तलाश बिलपांक रतलाम क्षेत्र मे की। फरार आरोपी के हुलिये के आधार पर तलाश करते पता चला कि आरोपी बसंतपुरा मे रह रहा है जिसे घेराबंदी कर पकङा। जिसने अपना नाम वकील पिता कैलाश बंजारा उम्र 21 साल निवासी बसंतपुरा थाना बिलपांक जिला रतलाम बताया।
आरोपी वकील ने बताया की वह 6 टवी तक पढा है और पढाई छोङने के बाद वह मजदूरी का काम करने लगा। उसके पिताजी की तीन बीघा जमीन है जो खेती का काम गांव मे ही करते हैं। पढाई छोङने के बाद वह गांव मे ही काम करने लगा और पिताजीका खेती मे हाथ बंटाने लगा। इसके बाद वह 17-18 साल की उम्र मे उज्जैन मे मजदूरी करने लगा जहां वह पानी की प्याऊ मे उसके गांव के ठेकेदार मुकेश के यहां काम करने लगा। करीब 1 माह तक काम करने के बाद वर्ष 2016 में, वह इंदौर मे आकर मजदूरी का काम करने लगा, जिसमे वह 200 से 250 रूपये प्रति दिन कमा लेता था। इंदौर मे वह ठेकेदार के यहां चूने मसाले का काम कलाली नगर की साईट मे करने लगा, जहां उसने 8-9 माह तक काम किया। इसके बाद वह स्वयं ठेकेदारी का पाईप लाईन का काम करने लगा और आनंद नगर इंदौर मे पाईप लाईन का काम करने करने के दौरान, यहां पर किराये का मकान लेकर विक्रम गिरवाल के यहां रहने लगा। यहां पर उसकी मुलाकात मकान मालिक की लङकी से हुई, जिससे उसकी दोस्ती हो गईं और किशोरी से उसकी बातचीत होने लगी और वे दोनो एक दूसरे को पसंद करने लगे। करीब 1 माह तक आरोपी आनंदनगर मे विक्रम के यहां किराया से रहा । इसके बाद वह उसी मोहल्ले मे मकान बदलकर दूसरी जगह रहने लगा। आनंदनगर मे दूसरी गली मे रहकर वह पाईप ड्रेनेज का काम करता रहा और इसी दौरान वह किशोरी से मिलता जुलता रहा। इसके कुछ दिन बाद वह राजनगर इंदौर चला गया और वही रहनेलगा और काम करने लगा। जहां पर वह किशोरी से फोन से बात करता रहा। फोन से बात करते हुये उसने किशोरी को बहला फुसलाकर अपने झांसे मे लिया और अपने साथ भाग जाने के लिये मना लिया। इसके बाद करीब 10-12 दिन बाद आरोपी वकील ने किशोरी को फोन लगाकर बोला कि तुम गाङी मे बैठकर भंवरकुंआ आ जाओ मै तुम्हे भंवरकुंआ मिलूंगा जिस पर किशोरी गाङी मे बैठकर भंवरकुंआ आ गई जिसे वह साथ लेकर ट्रेन से जोधपुर चला गया जहां वह किशोरी को लेकर 15 दिन तक रूका और वहां मजदूरी का काम करता रहा। इसके कुछ दिन बाद आरोपी वकील द्वारा किशोरी को छोड दिया गया और वह रतलाम क्षेत्र मे ही रहकर फरारी काटने लगा। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना राजेन्द्र नगर पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी तब से ही फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 20 हजार रू. का इनाम भी घोषित किया गया था। उक्त फरार आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने धरदबोचा। टीम द्वारा आरोपी वकील पिता कैलाश बंजारा को थाना राजेन्द्रनगर इंदौर के अप.क्रं.694/16 धारा 363,366,376(2) भादवि एवं 5/7 पास्को एक्ट मे अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया है।



चलते ट्रको पर कटिंग कर माल चुराने वाले कंजर गिरोह का एक सदस्य, पुलिस थाना बेटमा की गिरफ्त में, आरोपी के कब्जे से ट्रकों से कटिंग कर चुराया गया, करीब 1,30,000 रूपये का माल-मश्रुका बरामद।



इन्दौर-दिनांक 06 अक्टूबर 2018- शहर में चोरी/नकबजनी, लूट/डकैती जैसी वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायाणाचारी मिश्र द्वारा थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग व प्रभावी गश्त कर, पूर्व अपराधियों व आसामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए, कार्यवाही करने के लिय इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिदार्ध बहुगुणा एंव अति.पुलिस अधीक्षक महूं/देहात श्री नागेन्द्र सिह के मार्गदर्शन में एसडीओपी देपालपुर श्री रामकुमार राय के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना बेटमा द्वारा चलते ट्रको से कटिंग करने वाले कंजर गिरोह के 01 बदमाश को पकडने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
पुलिस थाना बेटमा को दिनांक 04.10.18 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि थाना बेटमा क्षेत्र में ट्रक कटिंग करने वाले कंजर गिरोह का 01 सदस्य ट्रक कटिंग का माल बेचने के लियेदुकानदारो के यहां भाव तलाश करते देशी कलाली के सामने सागौर कुटी रोड बेटमा के पास किसी का इंतजार करने के लिये खडा है। उक्त सूचना की तस्दीक एवं मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर दबिश देने हेतु तत्काल थाना प्रभारी योगेन्द्र सिंह सिसौदिया के नेतृत्व में 01 टीम का गठन कर देशी कलाली के सामने सागौर कुटी रोड बेटमा रवाना किया गया। पुलिस टीम ने वहां पर से कजंर गिरोह के 01 शातिर बदमाश अखिलेख पिता गुड्डू उर्फ अनिल कजंर उम्र 20 साल निवासी टोंक कला देवास को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि कुछ दिनों पहले मेठवाडा फाटा टोल टैक्स के पास से अपने साथियों के साथ एक चलते ट्रक में ट्रक कटिंग कर माल चोरी करना कबूल किया, जिसके अन्य 2-3 सदस्य फरार है। आरोपी अखिलेश को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय पेश कर आरोपी का पी.आर. प्राप्त किया। पी.आर. अवधि में आरोपी अखिलेख से सूझबूझ से पूछताछ करते उसने चुराया माल अपने घर टोंक कला देवास में छुपाना बताया। उक्त जानकारी के आधार पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी के बताये स्थान टोंक कला खुर्द से उसके घर से चोरी गया माल 03 कार्टून कपूर, 04 बोरे आलू के चिप्स, 02 कार्टून चाकलेटसहित करीब 1,30,000 रू. का मश्रुका जप्त किया गया है।  आरोपी से उसके गिरोह के अन्य सदस्यो व अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है, जिसमें एक बडे गिरोह का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। 
उक्त सराहनीय कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बेटमा श्री योगेन्द्रसिंह सिसोदिया, उनि बिहारी सांवले, पी.एस.आई. आशिक हुसैन, पी.एस.आई. मनीष माहौर, पी.एस.आई. रोशनी जैन, सउनि अजीत सिंह पवांर, प्रआर. 2562 मोहन, प्रआर. 344 श्रवणसिंह, आर. 3287 शिवा, आर. 1208 शैलेन्द्र, आर.3000 ज्ञानेन्द्र सिंह, आर.887 रवि तथा आर. 3785 कमलेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा।



इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 146 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में



इन्दौर-दिनांक 06 अक्टूबर 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में कल दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पूर्वी क्षेत्र में 62 आरोपियों तथा पश्चिम क्षेत्र में 84 आरोपियों, इस प्रकार कुल 146 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया।

पूर्वी क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

09 आदतन व 25 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 06 अक्टूबर 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 05 अक्टूबर  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 09 आदतन व 25 संदिग्धबदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

08 गैर जमानती, 13 गिरफ्तारी एवं 60 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 06 अक्टूबर 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को 08 गैर जमानती, 13 गिरफ्तारी एवं 60 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 06 अक्टूबर 2018-पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को 20.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मालवा मिल गेट परदेशीपुरा  से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, सेक्टर-सी म.नं. 562 सुखलिया पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर इंदौर निवासी मनीष पिता सोमिनाथ गाडेकर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 320 रूपयें नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद कियें गयें।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध सट्‌टा एक्ट के तहत्‌प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध शराब सहित 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 06 अक्टूबर 2018- पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को 20.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कर्बला कुआं मैदान खजराना से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 82 देवकी नगर खजराना इंदौर निवासी नटवर सिंह पिता मानसिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।
               
सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए मिलें, 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 06 अक्टूबर 2018- पुलिस थाना छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को 23.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर उज्जैन गेट के पास मेनरोड़ के सामनें सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए मिलें, ग्राम मोहना पुनासा डेम खण्डवा निवासी बबलू पिता भगवान सिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 04 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 06 अक्टूबर 2018- पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को 05.35 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर पलासिया एबी रोड़ इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, 589 एमजी रोड़ पलासिया इंदौर निवासी फैसल उर्फ बाबू पिता शौकत अली तथा 22 प्रिंस यशवंत रोड़ कोयला बाखल इंदौर निवासी साहिल पिता सिराजुद्‌दीन शेख को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक देशी पिस्टल मय 4 जिंदा कारतूस व नगदी 66 हजार 760 रू. जप्त किये गये।
                पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को 22.35 बजे, नाहरशाह वाली दरगाह खजराना से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, 36 राजीव नगर खजराना इंदौर निवासी समीर खान पिता मो. शफी खान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छुरा जप्त किया गया।
पुलिस थाना हीरा नगर द्वारा कल दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को 01.40 बजे, चंद्रगुप्त मोर्य चौराहा से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, 1/1 मालवा मिल गोमा की फेल इंदौर निवासी सूरज पिता मुकेश ठाकुर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।
पुलिस द्वाराआरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

पश्चिम क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

19 आदतन व 24 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 06 अक्टूबर 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 05 अक्टूबर  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 19 आदतन व 24 बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

08 गैर जमानती, 22 गिरफ्तारी एवं 69 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 06 अक्टूबर 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को 08 गैर जमानती, 22 गिरफ्तारी एवं 69 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें,01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 06 अक्टूबर 2018-पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को 19.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नागर बुक के सामने वाली गली यशवंतगंज इंदौर से सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 143 अखंड नगर एरोड्रम इंदौर निवासी सुमित उर्फ लेखु पिता भैरूलाल प्रजापत को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद कियें गयें।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध शराब सहित 04 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 06 अक्टूबर 2018- पुलिस थाना महूं द्वारा कल दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को 13.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर राजमोहल्ला पेट्रोल पंप के सामने महूं से 85 राजमोहल्ला महूं निवासी माखन पिता भीमसिंह सोनकर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1000 रूपयें कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस थाना राजेंद्र नगर द्वारा कल दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को 13.40 बजे, हरिजन मोहल्ला बिजलपुर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, हरिजन मोहल्ला बीजलपुर इंदौर निवासी शंकरपिता भगवानलाल सिसौदिया को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस थाना किशनगंज द्वारा कल दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को 19.00 बजें, पुलिया के पास ग्राम आम्बाचंदन से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, ग्राम आम्बाचंदन निवासी भंवर सिंह पिता नानाराम राजपूत को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 950 रूपयें कीमत की 19 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना मानपुर द्वारा कल दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को 18.40 बजें, ग्राम अवलीपुरा भोजपुरी ढाबा के पीछे एबी रोड़ ग्राम आवलीपुरा इंदौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, ग्राव आवलीपुरा थाना मानपुर इंदौर निवासी राजू पिता छगनलाल साहू को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 15 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।
               
सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए मिलें, 06 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 06 अक्टूबर 2018- पुलिस थाना भवंरकुआं द्वारा कल दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को 22.10 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर आतेश ढाबा राजीव गांधी चौराहा के पाससार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए मिलें, 124 विष्णुपुरी कालोनी इंदौर निवासी राजेश पिता हरनाम सिंह पटेल को पकडा गया।
                पुलिस थाना जूनी इंदौर द्वारा कल दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को 00.30 बजें, द कैफे 9 अफेर कैफे टावर चौराहा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए मिलें, भरत पिता रवि गुलानी, नितेश पिता हरूमल गुलानी, संजय पिता मनोहरलाल बागेजा, भूपेन्द्र पिता मुरलीधर वरयानी तथा सोनू पिता अशोक राजपूत को पकडा गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।