इन्दौर -दिनांक 22 मार्च 2012- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ए.के.स्वर्णकार ने बताया कि दिनांक 22-23/09/11 की दरमियानी रात्री को 20 उषानगर एक्सटेंद्गान स्टैट बैंक ऑफ पटियाला के एटीएम में रात्री के समय आरोपी लखन ने घुसकर तोड़फोड़ की तथा मद्गाीन से नगद राद्गिा चोरी करने की कोद्गिाद्गा की थी। सूचना पर से पुलिस थाना अन्नपूर्णा पर अपराध क्रं. 576/11 धारा 457,380/511 भादवि का प्रकरण पंजीबद्व कर एटीएम कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरा से आरोपी की पहचान कर उसके विरूद्व 17/10/11 को चालान न्यायालय पेद्गा किया गया।
प्रकरण में दिनांक 14/12/11 से साक्ष्य प्रारंभ होकर तीन माह से कुछ दिवस में ही साक्ष्य पूर्ण होकर दिनांक 21/03/12 को माननीय जेएमएफसी श्री व्हाय.के. त्यागी साहब द्वारा निर्णय पारित करते हुये पुलिस द्वारा पेद्गा की गयी साक्ष्य को विद्गवसनीय मानते हुये आरोपी लखन पिता पनमसिंह बुंदेला को धारा 457 भादवि में 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं धारा 380/511 भादवि में 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला लोकअभियोजन अधिकारी श्री चेतन नागर द्वारा की गयी।
प्रकरण में दिनांक 14/12/11 से साक्ष्य प्रारंभ होकर तीन माह से कुछ दिवस में ही साक्ष्य पूर्ण होकर दिनांक 21/03/12 को माननीय जेएमएफसी श्री व्हाय.के. त्यागी साहब द्वारा निर्णय पारित करते हुये पुलिस द्वारा पेद्गा की गयी साक्ष्य को विद्गवसनीय मानते हुये आरोपी लखन पिता पनमसिंह बुंदेला को धारा 457 भादवि में 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं धारा 380/511 भादवि में 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला लोकअभियोजन अधिकारी श्री चेतन नागर द्वारा की गयी।