Saturday, November 24, 2018

नागालैण्ड में बना शस्त्र लायसेंस व रायफल पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा जप्त



इन्दौर- 23 नवबंर 2018- आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के द्वारा शहर में लायसेंसी शस्त्र धारकों द्वारा अपने शस्त्र संबंधित थानों में जमा करवाने व इनकों नहीं जमा करने वालों के विरूद्ध विधिनुरूप कार्यवाही करनें के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम जोन-2 श्री मनीष खत्री के मार्गदर्शन में पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा थानें पर लायसेंसी हथियार जमा नहीं करने वाले व्यक्ति से शस्त्र लायसेंस व पिस्टल जप्त की गयी है।
         उक्त निर्देश पर कार्यवाही के दौरान पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा क्षेत्र में लायसेंसी हथियार धारकों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही थी, इसी दौरान तेजाजी मंदिर ग्राम पालाखेड़ी में रहने वाले मुकेश चावड़ा पिता हुकुमसिंह चावड़ा से उसके पास स्थित लायसेंसी पिस्टल के थानें पर जमा क्यों नहीं करने के संबंध में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। आरोपी का उक्त कृत्य जिला दण्डाधिकारी के आदेशक्रं/337/ला./निर्वा./2018 दिनांक 06.10.18 का उल्लंघन किये जाने से उसके विरूद्ध थाना गांधी नगर पर अप.क्र. 351/18 धारा 30 आर्म्स एक्ट धारा 188 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर, शस्त्र लायसेंस व उसकी पिस्टल को जप्त किया गया है।
       उक्त कार्यवाही मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गांधी नगर सुश्री नीता देअरवाल, सउनि हेमंत तिवारी, आर. विजय तथा आर. दिनेश की सराहनीय भूमिका रही।

विशेष पुलिस अधिकारियों को भी दिया गया मतदान दिवस व उसके पूर्व ध्यान रखने वाली चुनाव संबधी कार्यवाहियों का प्रशिक्षण



इन्दौर-दिनांक 24 नवंबर 2018- आगामी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण व निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करवाने के उद्‌देश्य से तथा चुनाव प्रक्रिया में पुलिस द्वारा चुनाव  आयोग के निर्देशानुसार की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में, पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस के अधिकारियों द्वारा इंदौर पुलिस के पुलिस थानों, पुलिस लाईन व बाहर से आये केन्द्रिय सुरक्षा बलों के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया में ध्यान रखने वाली कार्यवाहियों व आवश्यक जानकारियों के संबंध में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
        इसी कड़ी में आज दिनांक 24.11.18 को आर्टस एंड कार्मस कॉलेज एवं होलकर सांइस कॉलेज मे, चुनाव ड्‌यूटी हेतु इन्दौर पुलिस को प्राप्त हुए करीब 2100 विशेष पुलिस अधिकारियों को इन्दौर पुलिस के चुनाव प्रशिक्षण अधिकारियों द्वारा मतदान दिवस व उसके पूर्व की ड्‌यूटी के दौरान उन्हे क्या करना है व क्या नही करना है तथा अपने साथ में लगेपुलिसकर्मी के साथ किस प्रकार आपसी तालमेल के साथ ड्‌यूटी करना है, के बारे में समझाईश देते हुए, आवश्यक चुनाव संबंधी जानकारियों का प्रशिक्षण दिया गया। 
इस दौरान सभी को तत्परता एवं सजगता के साथ निष्पक्ष व तटस्थ रहकर, अपनी चुनाव ड्‌यूटी करने के निर्देश दिये गये।



इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही विशेष चैकिंग के दौरान हुई, 3 लाख 46 हजार रूपयें की नगदी जप्त



इन्दौर-दिनांक 24 नवम्बर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत दिनांक 06.10.18 से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में इंदौर पुलिस द्वारा जिले में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम, आचार संहिता के उल्लघंन व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही तथा गुण्डे/बदमाशों व आसामाजिक तत्वों के विरूद्ध जिलाबदर,रासुका, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
          इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 23.11.18 की सुबह से आज दिनांक 24.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत इंदौर पुलिस द्वारा कार्यवाही करतें हुए राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है साथ ही बिना अनुमति बैनर, झंडा, नाम पट्टिका लगाने वाले 5 वाहनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी, साथ ही अवैध सभा व बिना अनुमति भाषण देने वाले के विरूद्ध 1 प्रकरण तथा आचार सहिंता के उल्लघन में 1 अन्य के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।
                इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 210 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 34 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी तथा बाउंड ओव्हर का उल्लंघन करने वाले एक बदमाश के विरुद्ध धारा 122 जा.फ़ौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
                इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए वारंटियों केविरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 17 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 11 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 28 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 12 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 04 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है, साथ ही 2 अवैध हथियारों के निरस्त की कार्यवाही की गई है। चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 07 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शहर में विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसकें तहत इन्दौर पुलिस के विभिन्न थानों की पुलिस टीमें एफएसटी व एसएसटी (फ्लाइंग स्कॉड व स्टेटिक सर्विलांस) टीमों के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करतें हुए, कल दिनांक 23.11.18 को चैकिंग के दौरान एसएसटी व थानों की टीम द्वारा अवैध रूप से ले जा रहें 3 लाख 46 हजार रूपयें जप्त कियें गयें। जिसके बारें मे रिटर्निंग ऑफिसर व आयकर विभाग को अवगत कराया गया, जिनके निर्देशानुसार अग्रिम वैधानिककार्यवाही की जा रही है।

इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।