Sunday, May 30, 2010

गुमशुदा मनोज खापर्डे व दिलीप लौधवाल प्रकरण का पर्दाफॉश,चार आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०- पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि घटना दिनांक २६ मई २०१० को रात्री करीब ११ बजे मनोज खापर्डे पिता रमाकान्त खापडे (४०) निवासी ५,पीस पाईन्ट सोसायटी ग्राम लिम्बोदी खण्डवा रोड इन्दौर एवं दिलीप पिता हरीशंकर लोधवाल (३२) निवासी ९७१ बजरंगनगर इन्दौर के अपनी सफेद सेन्ट्रो कार क्रंमाक एमपी-०९/सीबी/११७० द्वारा मांगीलाल ठाकुर पिता राजाराम ठाकुर (४२) निवासी पान्दा से अपने रूपयो पैसो का हिसाब-किताब करने व रूपये लेने गये थे। जो दिनांक २७ मई २०१० तक अपने घर वापस नही पहुॅचे पता करने पर इनकी उक्त कार ए.बी.रोड पर राजपूत ढाबे के पास पंचर बनाने की दुकान के सामने पंचर अवस्था मे मिली थी, इस सम्बध में श्रीमती बंदना खापर्डे पति मनोज खापर्डे की रिपोर्ट पर पुलिस थाना किशनगंजगंज का गुम इंसान क्रमाक ३४/१० का कायम किया गया था। गुमइंसान सूचना को गम्भीरता से लेते हुए इंचार्ज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मकरन्द देउस्कर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन मे अपराध शाखा के उप निरीक्षक मनीषराजसिह भदौरिया, व उनकी टीम के आरक्षक ओमप्रकाश तिवारी, दीपक पवांर, रज्जाक खान, चरणसिह, रणवीरसिह, रविन्द्रसिह, तथा आदर्श एवं अनुविभागीय अधिकारी सी.पी.सिह, थाना प्रभारी किशनगंज रग्घूप्रसाद, वं उनके अधिनस्थ स्टॉफ द्वारा गुमशुदाओं के परिजनो से सम्पर्क कर सम्पूर्ण जानकारी एकत्रित की, इसी दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि गुमशुदा मनोज खापर्डे विष्णु उस्ताद हत्या काण्ड का आरोपी रहा है तथा वर्तमान मे विगत दो वर्षो से उज्जैन मे रह रहा था, इसकी दोस्ती जैल मे रहने के दौरान दोहरे हत्या काण्ड के आरोप में जैल मे बन्द मांगीलाल ठाकुर निवासी ग्राम पान्दा थाना किशनगंज से हुई थी, तथा प्रापर्टी के मामले में मांगीलाल से कुख्यात बदमाश गुमशुदा मनोज खापर्डे का पैसो का लेन-देन भी था, गुमइंसान जॉच के दौरान यह बात भी प्रकाश मे आई कि दिनांक २६/२७ मई २०१० की दरम्यानी रात राजेन्द्र कटियार पिता शेरसिह कटियार निवासी ग्राम पान्दा थाना किशनगंज को घायल अवस्था में उपचार हेतु टी. चोईथराम अस्पताल मे भर्ती किया गया है, और अधिक जानकारी एकत्रित की गई तो यह भी पता चला कि राजेन्द्र कटियार ग्राम पान्दा निवासी मांगीलाल ठाकुर का साढू है, तब वरिष्ठ अधिकारीगणो द्वारा मांगीलाल ठाकुर से कडाई से पूछताछ की गई तो मांगीलाल ठाकुर ने बताया कि मनोज खापर्डे को उसे करीब ७-८ लाख रूपये प्रापर्टी के देने थे,जिसे समय-समय पर कुछ रकम उसके द्वारा चूका दी गई थी एवं करीबन तीन लाख रूपये देना शेष थे, उक्त शेष राशी की मांग के लिये मनोज खापर्डे द्वारा उसे बार-बार परेशान किया जा रहा था, इस कारण से उसने मनोज खापर्डे को अपने रास्ते की हटाने की योजना बनाई, योजना के अनुसार दिनांक २६ मई २०१० को मांगीलाल की बहन देवकन्या बाई निवासी ग्राम पिगडम्बर के घर पर मान का कार्यक्रम था उस कार्यक्रम मे मनोज खापर्डे को भी बुलाया गया था तथा उसे यह बताया कि शेष रकम यही आने पर दे दी जावेगी। इस बात पर मनोज अपने साथी दिलीप लोधवाल के साथ उक्त सेन्टो कार द्वारा पिगडम्बर मांगीलाल की बहन के घर के लिये रवाना हुआ, तभी रास्ते मे राजपूत ढाबे के पास मनोज की कार पंचर हो गई तब मनोज खापर्डे ने मांगीलाल ठाकुर को मोबाइल पर फोन किया कि मेरी कार पंचर हो गई है, तब मांगीलाल ने स्वंय की सफेद र्स्कार्पियो क्रंमाक एमपी-०९/सीए/८६७८ से शैलेन्द्रसिह, सुरेशसिह, ओमप्रकाश, व राजेन्द्र को मनोज खापर्डे व दिलीप लोधवाल को लेने के लिये भेजा तथा मांगीलाल ठाकुर की बताई गई योजना के अनुसार उक्त चारो आरोपियो ने मनोज व उसके साथी दिलीप लोधवाल को उक्त स्कार्पियो में बैठाकर पिगडम्बर गांव के पास सुनसान स्थान पर पार्टी करने का बोलकर ले गये, तथा इन्होने अपनी गार्डी से बीयर की बाटलें निकाल कर पीने लगे, इसी दौरान मौका पाकर चारो आरोपियो ने मनोंज व दिलीप पर अचानक हमला बोल दिया, तथा दोनो को मौत के घाट उतार दिया एवं इस दौरान आरोपी राजेन्द्र कटियार के बाये हाथ मे भी चोट आई थी।आरोपी मांगीलाल ठाकुर ने बताया कि मनोज खापर्डे व दिलीप लोधवाल की हत्या कर उनकी लाश को उसी स्कार्पियो द्वारा महू सिमरोल होते हुए खेडी घाट ओंकारेश्वर रोड स्थित नये पुल से नर्मदा नदी के तेज बहते हुए पानी मे फेंक दिया एवं घायल आरोपी राजेन्द्र कटियार पिता शेरसिह कटियार निवासी ग्राम पान्दा को उपचार हेतु टी. चोईथराम अस्पताल मे भर्ती कराया गया।  पुलिस किशनगंज द्वारा मांगीलाल ठाकुर पिता राजाराम ठाकुर (४२) निवासी ग्राम पान्दा , शैलेन्दसिह पिता समुन्दरसिह चौहान (२६) निवासी नौगांव जिला धार, सुरेश पिता कैदारसिह (४५) निवासी ग्राम पिगडम्बर, एवं ओमप्रकाश पिता देवीसिह जनवार (३१) निवासी ग्राम पिगडम्बर को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा ३६४,३४, २०१, १२० भादवि के तहत कार्यवाही की जा रही है। आरोपियो के बताये अनुसार पुलिस थाना किशनगंज के अधिकारियों के साथ ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. सुधीर शर्मा द्वारा उक्त घटना स्थलो का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान आरोपियो द्वारा बताये गये स्थानो पर रक्त का बैंजिडीन टैस्ट धनात्मक पाया गया, तथा आरोपियों द्वारा रक्तयुक्त कपडो को जलाकर जिस स्थान पर जमीन मे गड्ढा खोदकर छिपाना बताया है उस स्थान पर भी अधजले कपडो के टुकडे पाये गये जो बरामद किये गये हैं, आरोंपियो द्वारा बताये अनुसार उक्त घटना मे प्रयुक्त सफेद स्कार्पियों वाहन क्रंमाक एमपी-०९/सीए/८६७८ मे भी रक्त का बैंजिडीन टैस्ट धनात्मक पाया गया है,उक्त रक्त के नमूनो को प्रिर्जव कराया जाकर आवश्यक जॉच कराई जा रही है। पुलिस द्वारा उपरोक्त गुमशुदाओं की तलाश की जा रही है।

कुख्यात बदमाश रासुका के तहत निरूद्ध

इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०-पुलिस थाना पण्डरीनाथ द्वारा कुख्यात गुण्डा शहजाद उर्फ गुल्ला पिता अब्दुल सत्तार (२८) निवासी १२२ साउथतोडा इन्दौर को रासुका में गिरफ्तार किया गया , शहजाद उर्फ गुल्ला थाना रावजीबाजार क्षैत्र का सूचीबद्ध कुख्यात गुण्डा है, तथा इसके विरूद्ध इन्दौर शहर के विभिन्न थानो मे अडीबाजी ,हत्या का प्रयास, आर्म्सएक्ट, छुरीबाजी, गवाहो को न्यायालय मे गवाही नही देने के लिये मारपीट कर धमकी देने, बलवा करने व साम्प्रदायिक दंगा करने जैसे लगभग दो दर्जन आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है।यह सुपानी लेकर हत्या व अन्य अपराध करने वाले (कान्टेक्ट किलर) कुख्यात गुण्डे सगीर उर्फ अद्धा पाटी का छोटा भाई है, सगीर उर्फ अद्धा पाटी विगत मार्च २००९ मे हुए सनसनीखेज किन्नर हत्याकाण्ड का मुख्य आरोपी है तथा तब से ही जैल मे बन्द है, इसी हत्याकाण्ड मे बडी बेरहमी से चाकूओं व गोलियों से मोहिनी किन्नर की हत्या कर दी गई थी जबकि पायल किन्नर भी गोलियां व चाकू लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गई थी। शहजाद उर्फ गुल्ला द्वारा दिनांक ११.०९.२००९ को किन्नरो की बिल्डिंग नन्दलालपुरा मे जाकर किन्नर हत्याकाण्ड की मुख्य गवाह पायल, एवं जीनत किन्नर को न्यायालय मे गवाही नही देने की धमकी दी गई व अन्य गवाहो रेणु किन्नर व खुशबु किन्नर को चाकू मारकर घायल किया गया, इसी तारतम्य में दिनांक १७ मई २०१० को गुण्डे गुल्ला द्वारा किन्नर हत्याकाण्ड कीअन्य महत्वपूर्ण गवाह काजल किन्नर के सीने पर चाकू अडाकर न्यायालय मे गवाही नही देने के लिये धमकाते हुए मारपीट की गई, इस सम्बध में शहजाद उर्फ गुल्ला के विरूद्ध थाना पंण्डरीनाथ मे प्रकरण पंजीबद्ध है।शहजाद उर्फ गुल्ला द्वारा दिनांक १८ अपै्रल २०१० की रात्री थाना सेन्ट्रल कोतवाली क्षैत्रान्तर्गत नार्थ तोडा मे अपने आधा दर्जन साथियो के साथ शांतिलाल एवं अनिता पर प्राण घातक हमला कर दंगा किया गया। शहजाद उर्फ गुल्ला को दिनांक ११ जनवरी २००९ को नन्दलालपुरा स्थित रूचि केमिस्ट के मालिक गौतमचन्द्र पर चाकू अडाकर शराब पीने के लिये जबरिया पैसे की अवैध मांग करने की अडीबाजी के मामले मेंदिनांक १८ जून २००९ को जे.एम.एफ.सी.श्रीमती सोनल पटेल के न्यायालय से तीन वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जा चुका है।    शहजाद उर्फ गुल्ला के जघन्य लोक व्यवस्था विरूद्ध आपराधिक कृत्यो को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी इन्दौर श्री राघवेन्द्रसिह द्वारा दिनांक २९ मई २०१० को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८० के अन्तर्गत निरूद्ध कर केन्द्रीय जेल भोपाल मे रखने हेतु आदेश पारित किया गया, जिसके पालन में  कुख्यात बदमाश शहजाद उर्फ गुल्ला को थाना प्रभारी पण्डरीनाथ पवन मिश्रा, सउनि जे.पी. मिश्रा, प्रधान आरक्षक रतनसिह, आरक्षक हरजेन्द्र व थाना रावजीबाजार के आरक्षक किशोर व उमेश पाण्डे द्वारा आज दिनांक ३० मई २०१० को घेराबन्दी कर कबूतरखाना के पास नाले से पकडा गया व इसे गिरफ्तार कर केन्द्रीय जैल भोपाल रवाना किया गया।  

१ आदतन अपराधी एवं १५ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०१ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १५ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

२७ गिरफ्तारी व ७७ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत २७ गिरफ्तारी व ७७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत २७ गिरफ्तारी व ७७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुऐ तीन जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०- पुलिस सदर बाजार द्वारा कल दिनांक २९ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर छोटा कब्रस्तान के सामने सदर बाजार इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही सदरबाजार निवासी लियाकत अली, मो. रहीस तथा मोहम्मद शहीद को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३३५ रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किया। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित पांच गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०- पुलिस एरोड्रम द्वारा कल दिनांक २९ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नगीननगर पुलिया के पास इंदौर से  अवैध शराब बेचते हुए मिले यही १/२ नेहरू नगर इंदौर निवासी कमलेश पिता प्रेमनारायण बघेल (२४), तथा नगीन नगर पुलिया के पास से ही, यही ९/१ विजय नगर इंदौर निवासी रवि पिता बलबीर सोनी (२७) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से तीन हजार २०० रूपए कीमत की ४०-४० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक २९ मई २०१० को ३५२ के सामने फर्सी वाली गली भागीरथपुरा इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ५५२ भागीरथपुरा इंदौर  निवासी संजय चौहान पिता गुलाबसिंह, को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७५० रूपये कीमत की २५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस बेटमा द्वारा कल दिनांक २९ मई २०१० को ग्राम चापड़ीपुरा से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम चापड़ीपुरा निवासी उदयसिंह पिता परीधी बंजारा (५०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६०० रूपये कीमत की २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस महू द्वारा कल दिनांक २९ मई २०१० को मस्जिद के पास किश्वानी मोहल्ला महू से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही माल रोड महू निवासी राजू पिता जोसफ (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २०० रूपये कीमत की ५ लीटर कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।