Friday, November 16, 2018

11 वर्षो से फरार स्थायी वारंटी, पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा गिरफ्तार।


·        
·        वर्ष 1992 के नकबजनी के प्रकरण में फरार होकर हुलिया एवं नाम पते बदलकर, दे रहा था पुलिस को चकमा । 

इन्दौर-दिनांक 16 नवंबर 2018-शहर में अपराध एवं अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु, उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा प्रकरणों में फरार अपराधियों एवं वारंटियों की धरपकड़ हेतु विशेष प्रयास कर प्रभावी कार्यवाही के लिये इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है साथ ही आगामी चुनावों को देखते हुए, थाना क्षेत्र के स्थायी व फरार वारंटियों को पकड़ने के लिये विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है उक्त निर्देशो के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिध्दार्थ बहुगुणा व अति. पुलिस अधीक्षक पश्चिम जोन-01 श्री गुरुप्रसाद पाराशर, सीएसपी श्री डीके तिवारी के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना छतरीपुरा द्वारा 11 साल से फरार एक स्थायी वारंटी को पकड़ने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
थाना क्षेत्र के सभी फरार व स्थायी वारंटियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही के लियेथाना प्रभारी छत्रीपुरा श्री शैलेंद्र सिंह जादौन द्वारा टीमें गठित कर, वारंटियों की पतारसी हेतु लगाया गया। इसी दौरान टीम को मुखबिर तंत्र से सूचना मिलने परसन 1992 के नकबजनी के प्रकरण में पिछले  11 वर्षो से फरार स्थायी वारंटी पप्पू और मधुसूदन पिता सुगन चंद्र गहलोत उम्र 48 वर्ष निवासी 333 आदर्श इंदिरा नगर इंदौर को पकड़ा गया। आरोपी पप्पू उर्फ मधुसूदन, थाना छत्रीपुरा के अप. क्र. 19/1992 धारा 457 380 भादवि में पिछले 11 वर्ष से न्यायालयीन कार्यवाही में उपस्थित न होकर फरार था, जिस पर मान. न्यायालय द्वारा दिनांक  12.7.2007 को इसके विरूद्ध स्थायी वारंट जारी किया गया था। आरोपी फरार होकर हुलिया  एवं नाम पता बदलकरपिछले 11 वर्षो से पुलिस को चकमा देकर अपनी उपस्थिति छुपा रहा था  तथा चोरी छिपे इन्दौर आता जाता था। पुलिस थाना  छत्रीपुरा की टीम ने बडी मेहनत एवं सूचना संकलन के आधार पर उक्त शातिर स्थायी वारंटी को पकडने में सफलता पायी। पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा आरोपी पप्पू उर्फ मधुसूदन  गहलोत को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।
उक्त आरोपी को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छत्रीपुरा श्री शैलेंद्र सिंह जादौन  एवं उनकी टीम के प्रधान आरक्षक उमाकांत चतुर्वेदी एवं आरक्षक सचिन  की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही ।



महिला पर शादी का दबाव बनाने के लिये, परेशान करने वाला मनचला युवक, व्ही केयर फॉर यू (क्राइम ब्रांच) की गिरफ्त में।


·       
  • ·      महिला द्वारा शादी के लिये मना करने पर, आरोपी दे रहा था आत्महत्या कर आवेदिका को  फंसाने की धमकी।
  • ·      पहले से शादी शुदा होने के बाद भी, आरोपी, आवेदिका को पत्नी बताकर कर रहा था उसके  फोटो वायरल।
  • ·         पत्नी से तलाक न होने पर भी, आरोपी करना चाह रहा था, आवेदिका से दूसरी शादी ।

           
इन्दौर-दिनांक 15 नवम्बर  2018- शहर में महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा व्ही केयर फॉर यू (अपराध शाखा) की टीम को महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधितशिकायतों में योजनाबद्ध तरीके से त्वरित आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु समुचित दिशा-निर्देश दिये गये है।
                                व्ही केयर फार यू कार्यालय जिला इंदौर में थाना बाणगंगा क्षेत्रांतर्गत रहने वाली आवेदिका रागिनी (परिवर्तित नाम) द्वारा शिकायत की गई थी कि, उसका परिचित युवक विजय सोनी आवेदिका के फोटो वायरल करने की धमकी देकर उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा है। आवेदिका ने शिकायत पत्र में लेख किया था कि आरोपी कि उक्त हरकतों का विरोध करने पर वह आवेदिका को आत्महत्या करने की धमकी भी देता है। उपरोक्त शिकायत की जांच क्राईम ब्रांच कार्यालय की शाखा वी केयर फॉर यू द्वारा कराई गई, जिसमें जांच के दौरान आवेदिका के आरोप की पुष्टि हुई। जाचं के दौरान आवेदिका ने बताया कि आवेदिका तथा आरोपी की जान पहचान एक आपसी मध्यस्थ मित्र के माध्यम से लगभग एक वर्ष पहले हुई थी। आरोपी विजय शादी शुदा है साथ ही एक बच्चे का पिता है। आरोपी विजय की पत्नी से मित्रता होने से आवेदिका रागिनी ने अपने मोबाईल नंबर विजय की पत्नी को दिये थे जिससे आवेदिका का नम्बर आरोपी विजय तक पहुंच गया, फलस्वरूप वह आवेदिका को वाट्‌सअप से मैसेज करने लगा।आवेदिका तथा आरोपी विजय की आपस मे बातचीत होने लगी थी जिसके चलते दोनों के मध्य गहरी दोस्ती भी हो गयी थी। आरोपी विजय अपनी पत्नि को तलाक दे चुका है, यह कहकर वह आवेदिका को गुमराह करने लगा था। आवेदिका को भरोसे में लेकर आरोपी विजय कई मर्तबा उसे अपने साथ घुमाने ले गया था, जहां दोनों ने कुछ निजी फोटो भी खीचें थे जो विजय ने अपने मोबाईल फोन में संग्रहित कर रखे थे, यहां तक कि विजय ने आवेदिका के कुछ फोटो उसकी मांग मे सिंदूर डालकर भी खींच लिये थे। आरोपी विजय के शादीशुदा होने के बाद पत्नि को तलाक ना देकर दूसरी शादी करने के लिये आवेदिका को उत्प्रेरित करने पर, आवेदिका ने आरोपी विजय से बातचीत बंद कर दी थी। तभी से आरोपी विजय  आवेदिका को आत्महत्या कर जान गंवाकर मरने की धमकी देने लगा तथा आवेदिका को फंसाने की बातें करता था। इस प्रकार वह आवेदिका के फेसबुक पर फोटो वायरल कर उसे ब्लैकमेल कर रहा था और वह आवेदिका को कॉल कर आवेदिका के परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था।
          फरियादिया की शिकायत पर टीम व्ही केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) द्वारा त्वरितकार्यवाही करते हुए फरियादिया की निजी फोटो वायरल करने तथा कॉल व मैसेज कर परेद्गाान करने के परिपेक्ष्य में अनावेदक विजय कुमार पिता राम किशन सोनी उम्र 28 साल निवासी 28 बी द्वारकापुरी इंदौर को पतासाजी कर पकड़ा गया, जिसे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना बाणगंगा के सुपुर्द किया गया है।
            आरोपी विजय ने पूछताछ मे बताया कि वह मूलतः भोपाल का रहने वाला है, उसने कक्षा 12 वी तक पढाई की है तथा वर्तमान मे वह इंदौर मे रहकर अगरबत्ती बेचने का काम करता है। आरोपी ने बताया कि उसका, स्वयं की पत्नि से आये दिन विवाद होने के चलते वह पत्नि को तलाक देने की फिराक में था तथा आवेदिका से शादी करना चाहता था। विजय के शादीशुदा होने के कारण आवेदिका ने बातचीत बंद कर दी थी जिससे वह  आवेदिका को ब्लैकमेल करने लगा था।




इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही विशेष चैकिंग के दौरान हुई, 23 लाख 11 हजार 800 रूपयें की नगदी जप्त



इन्दौर-दिनांक 16 नवम्बर  2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
                इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 15.11.18 की सुबह से आज दिनांक 16.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेशगोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर केपूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहात के थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ कार्यवाही की गई, जिनमें बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 44 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
                इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 370 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 302 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी हैं।
                इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, 06 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के कार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 57 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 22 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 79 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्धकार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 19 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 08 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शहर में विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसकें तहत इन्दौर पुलिस के विभिन्न थानों की पुलिस टीमें एफएसटी व एसएसटी (फ्लाइंग स्कॉड व स्टेटिक सर्विलांस) टीमों के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करतें हुए, कल दिनांक 15.11.18 को चैकिंग के दौरान शहर के एसएसटी टीम द्वारा थाना जुनी इन्दौर क्षेत्र से अवैध रूप से ले जा रहें 3 लाख 11 हजार 800 रूपयें नगदी व थाना अन्नपुर्णा क्षेत्र से 20 लाख रूपयें सहित कुल 23 लाख 11 हजार 800 रूपयें जप्त कियें गयें। जिसके बारें मे रिटर्निंग ऑफिसर व आयकर विभाग को अवगत कराया गया, जिनके निर्देशानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

महिला पर शादी का दबाव बनाने के लिये, परेशान करने वाला मनचला युवक, व्ही केयर फॉर यू (क्राइम ब्रांच) की गिरफ्त में। · महिला द्वारा शादी के लिये मना करने पर, आरोपी दे रहा था आत्महत्या कर आवेदिका को फंसाने की धमकी। · पहले से शादी शुदा होने के बाद भी, आरोपी, आवेदिका को पत्नी बताकर कर रहा था उसके फोटो वायरल। · पत्नी से तलाक न होने पर भी, आरोपी करना चाह रहा था, आवेदिका से दूसरी शादी ।


·       
           
इन्दौर-दिनांक 15 नवम्बर  2018- शहर में महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा व्ही केयर फॉर यू (अपराध शाखा) की टीम को महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधितशिकायतों में योजनाबद्ध तरीके से त्वरित आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु समुचित दिशा-निर्देश दिये गये है।
                                व्ही केयर फार यू कार्यालय जिला इंदौर में थाना बाणगंगा क्षेत्रांतर्गत रहने वाली आवेदिका रागिनी (परिवर्तित नाम) द्वारा शिकायत की गई थी कि, उसका परिचित युवक विजय सोनी आवेदिका के फोटो वायरल करने की धमकी देकर उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा है। आवेदिका ने शिकायत पत्र में लेख किया था कि आरोपी कि उक्त हरकतों का विरोध करने पर वह आवेदिका को आत्महत्या करने की धमकी भी देता है। उपरोक्त शिकायत की जांच क्राईम ब्रांच कार्यालय की शाखा वी केयर फॉर यू द्वारा कराई गई, जिसमें जांच के दौरान आवेदिका के आरोप की पुष्टि हुई। जाचं के दौरान आवेदिका ने बताया कि आवेदिका तथा आरोपी की जान पहचान एक आपसी मध्यस्थ मित्र के माध्यम से लगभग एक वर्ष पहले हुई थी। आरोपी विजय शादी शुदा है साथ ही एक बच्चे का पिता है। आरोपी विजय की पत्नी से मित्रता होने से आवेदिका रागिनी ने अपने मोबाईल नंबर विजय की पत्नी को दिये थे जिससे आवेदिका का नम्बर आरोपी विजय तक पहुंच गया, फलस्वरूप वह आवेदिका को वाट्‌सअप से मैसेज करने लगा।आवेदिका तथा आरोपी विजय की आपस मे बातचीत होने लगी थी जिसके चलते दोनों के मध्य गहरी दोस्ती भी हो गयी थी। आरोपी विजय अपनी पत्नि को तलाक दे चुका है, यह कहकर वह आवेदिका को गुमराह करने लगा था। आवेदिका को भरोसे में लेकर आरोपी विजय कई मर्तबा उसे अपने साथ घुमाने ले गया था, जहां दोनों ने कुछ निजी फोटो भी खीचें थे जो विजय ने अपने मोबाईल फोन में संग्रहित कर रखे थे, यहां तक कि विजय ने आवेदिका के कुछ फोटो उसकी मांग मे सिंदूर डालकर भी खींच लिये थे। आरोपी विजय के शादीशुदा होने के बाद पत्नि को तलाक ना देकर दूसरी शादी करने के लिये आवेदिका को उत्प्रेरित करने पर, आवेदिका ने आरोपी विजय से बातचीत बंद कर दी थी। तभी से आरोपी विजय  आवेदिका को आत्महत्या कर जान गंवाकर मरने की धमकी देने लगा तथा आवेदिका को फंसाने की बातें करता था। इस प्रकार वह आवेदिका के फेसबुक पर फोटो वायरल कर उसे ब्लैकमेल कर रहा था और वह आवेदिका को कॉल कर आवेदिका के परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था।
          फरियादिया की शिकायत पर टीम व्ही केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) द्वारा त्वरितकार्यवाही करते हुए फरियादिया की निजी फोटो वायरल करने तथा कॉल व मैसेज कर परेद्गाान करने के परिपेक्ष्य में अनावेदक विजय कुमार पिता राम किशन सोनी उम्र 28 साल निवासी 28 बी द्वारकापुरी इंदौर को पतासाजी कर पकड़ा गया, जिसे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना बाणगंगा के सुपुर्द किया गया है।
            आरोपी विजय ने पूछताछ मे बताया कि वह मूलतः भोपाल का रहने वाला है, उसने कक्षा 12 वी तक पढाई की है तथा वर्तमान मे वह इंदौर मे रहकर अगरबत्ती बेचने का काम करता है। आरोपी ने बताया कि उसका, स्वयं की पत्नि से आये दिन विवाद होने के चलते वह पत्नि को तलाक देने की फिराक में था तथा आवेदिका से शादी करना चाहता था। विजय के शादीशुदा होने के कारण आवेदिका ने बातचीत बंद कर दी थी जिससे वह  आवेदिका को ब्लैकमेल करने लगा था।



इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही विशेष चैकिंग के दौरान हुई, 23 लाख 11 हजार 800 रूपयें की नगदी जप्त




इन्दौर-दिनांक 16 नवम्बर  2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
                इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 15.11.18 की सुबह से आज दिनांक 16.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेशगोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर केपूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहात के थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ कार्यवाही की गई, जिनमें बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 44 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
                इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 370 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 302 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी हैं।
                इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, 06 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के कार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 57 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 22 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 79 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्धकार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 19 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 08 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शहर में विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसकें तहत इन्दौर पुलिस के विभिन्न थानों की पुलिस टीमें एफएसटी व एसएसटी (फ्लाइंग स्कॉड व स्टेटिक सर्विलांस) टीमों के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करतें हुए, कल दिनांक 15.11.18 को चैकिंग के दौरान शहर के एसएसटी टीम द्वारा थाना जुनी इन्दौर क्षेत्र से अवैध रूप से ले जा रहें 3 लाख 11 हजार 800 रूपयें नगदी व थाना अन्नपुर्णा क्षेत्र से 20 लाख रूपयें सहित कुल 23 लाख 11 हजार 800 रूपयें जप्त कियें गयें। जिसके बारें मे रिटर्निंग ऑफिसर व आयकर विभाग को अवगत कराया गया, जिनके निर्देशानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।