इन्दौर-दिनांक 02 अप्रेल 2015- पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा कल दिनांक 01 अप्रेल 2015 को रफीक एवं शहजाद उर्फ गुल्ला के विरूद्ध धारा 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी रफीक पिता शरीफ निवासी-128 साउथ तोड़ा तथा आरोपी शहजाद उर्फ गुल्ला पिता अब्दुल सत्तार निवासी-122 साउथ तोड़ा दोनों सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इनके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था, जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी रफीक तथा शहजाद उर्फ गुल्ला को 01 अप्रेल 2015 को 21.00 बजे, साउथ तोड़ा गफूर कबाड़ी की दुकान के सामने से घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस रावजी बाजार द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी रफीक पिता शरीफ निवासी-128 साउथ तोड़ा तथा आरोपी शहजाद उर्फ गुल्ला पिता अब्दुल सत्तार निवासी-122 साउथ तोड़ा दोनों सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इनके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था, जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी रफीक तथा शहजाद उर्फ गुल्ला को 01 अप्रेल 2015 को 21.00 बजे, साउथ तोड़ा गफूर कबाड़ी की दुकान के सामने से घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस रावजी बाजार द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।