Thursday, May 10, 2018

शासकीय कार्यालयों, तथा मंत्रालयों में फोन कर धमकी देते हुये अनर्गल वार्तालाप करने वाला आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर की कार्यवाही में मुंबई से गिरफ्तार।




इन्दौर- दिनांक 10 मई 2018- शासकीय कार्यालय एवं मंत्रालयों में फोन कर परेशान करने वाले, अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस उपमहानिरीक्षक (शहर) इंदौर कार्यालय में एक लिखित शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच पर से थाना अपराध शाखा जिला इंदौर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र 03/18 धारा 294, 504, 507 भादवि एवं 66 आई0टी0 तक्ट के तहत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया था। इसी तारतम्य में उपरोक्त प्रकरण के आरोपी की पतारसी एवं गिरफ्तारी के निर्देश पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दियें गयें थें। उक्त निर्देशो के पालन में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो. युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की एक टीम को इस बिंदु पर कार्यवाही करनें के लिए निर्देशित किया गया था।       
        क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम द्वारा उल्लेखित शिकायत की जांच करने पर, यह ज्ञात हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा विभिन्न मोबाईल नम्बरों का उपयोग किया जाकर शासकीय कार्यालयों, तथा मंत्रालयों में फोन कर धमकी देते हुये अनर्गल बातें की गई है। आरोपी द्वारा विगत लगभग 3 माह से लगातार फोन किया जा रहा था तथा अज्ञात व्यक्ति अनर्गल वार्तालाप करने के साथ ही लगातार धमकियां भी दे रहा था। जांच उपरांत उपरोक्त के विषय में आवश्यक सूचना संकलित कर उनका विश्लेसण करने के बाद क्राईम ब्रांच इंदौर की एक टीम आरोपी के संबंध में पतारसी करने हेतु तत्काल महाराष्ट्र के मुंबई शहर रवाना हुई। आरोपी जिस नंबर से फोन कर परेशान कर रहा था उसके बारे में जानकारी एकत्रित करने पर वह मोबाईल नंबर राजेश कुमार पिता अमरदेव सिंह निवासी- 10 शाखा झोपड़पट्‌टी रूपादेवी पाड़ा बांगले इस्टेट ठाणे के नाम पर पंजीकृत होना पाया गया। उक्त पते पर पहुंचकर क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा छानबीन की गई लेकिन वहां इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। जांच के दौरान ज्ञात हुये मोबाईल नम्बर के उपयोगकर्ताओं के विषय में क्राईम ब्रांच इंदौर की पुलिस टीम द्वारा स्थानीय स्तर पर पतासाजी करते हुये वाकुला फ्लाईओवर वेस्टर्न एक्सप्रेस-वे मुंबई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये आरोपी से नाम पता पूछने पर उसने बताया कि उसका नाम मंगेश जटाले पिता परशुराम जटाले उम्र 30 साल हाल मुकाम सांताक्रूज मुंबई है तथा मूलरूप से वह महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला है तथा मुंबई में रहकर वह केटरिंग का काम करता है। आरोपी मंगेश जटाले के पास से चार अलग अलग नंबरों के सिमकार्ड बरामद किये गये हैं। साथ ही आरोपी मंगेश जिस मोबाईल से धमकी दे रहा था उसे भी पुलिस टीम द्वारा बरामद किया जाकर जप्त किया गया है। आरोपी से पूछताछ में यह भी पता लगा कि वह पूर्व में भी एक बार मुंबई के मंत्रालय में तोड़फोड़ व हंगामा करने के आरोप में मुंबई की आर्थर रोड जेल में सजा काट चुका है।



किन्नर मंजु उर्फ रेहान की हत्या कर फरार हुआ आरोपी, 24 घंटो मे पुलिस थाना खजराना द्वारा गिरफ्तार





इन्दौर- दिनांक 10 मई 2018- पुलिस थाना खजराना पर दिनांक 07.05.18 को रात्री करीब 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र कि हाजी मदनी बाग कालोनी मे किन्नर मंजू उर्फ मंजा उर्फ रेहान पिता शेख सलीम कि घर मे रक्त रंजीत डेड बाडी पडी है। खजराना पुलिस द्वारा उक्त घटना कि सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई तथा एफ.एस.एल टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया व बारिकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त घटना की गम्भीरता को देखतें हुए, हत्याकांड का पर्दाफाश कर आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दियें गयें। उक्त निर्देश पर पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश कुमार गोस्वामी व अति पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-2 श्री मनोज राय के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक खजराना श्री मनोज रत्नाकर द्वारा थाना प्रभारी खजराना श्री कमलेश शर्मा के निर्देशन मे पुलिस टीम गठीत कर कार्यवाही के लिए लगाया गया। पुलिस टीम को कार्यवाही के दौरान किन्नर मंजू के पिता शेख सलीम द्वारा बताया गया कि उसके तीन लडके वएक लडकी है, उसका दुसरा लडका मंजा उर्फ रेहान जो करीब 12 साल पूर्व नपुंसक होने से उसने अपने लिंग का परिवर्तन करा लिया था तब से उसने अपना नाम मंजू कर लिया तथा करीब सात माह पूर्व से मंजू अपने साथी सलमान के साथ अलग से किराये के मकान मे निवास कर रहा था। करीब तीन माह पूर्व वह दोनों हाजी मदनी बाग कालोनी मे रह रहे थे तथा आज दिनांक 07.05.18 को करीब रात्री 08:00 बजे मुझे जानकारी मिली कि मंजू व उसका साथी सलमान आपस मे किसी बात को लेकर झगडा कर रहे है तो मैं व मेरा लडका परवेज दोनों मंजू के कमरे पर पहुँचे तो वहां देखा कि मंजू जमीन पर पडी थी व सलमान चाकू से उसके शरीर पर मार रहा था जैस ही मुझे सलमान ने देखा वैसे ही चाकू लेकर वह वंहा से भाग गया। मैंने देखा कि मेरा नपुंसक पुत्र मंजु मर चुका था तथा उसके शरीर से काफी खून बह रहा था तथा सलमान ने उसे कई जगह चाकू से वार किया था। मेरे पुत्र मंजू कि हत्या कर सलमान फरार हो गया है। आरोपी सलमान पिता युसुफ खान उम्र 21 साल नि.रानी पैलेस चंदननगर इंदौर हाल हाजी मदनी बाग खजराना इंदौर काफी चालक है, जो कि घटना कारित कर घटना दिनांक से किन्नरमंजू कि एक्टिवा व मोबाइल लेकर फरार हो गया था तथा जिसके द्वारा मृतिका के मोबाइल को बंद कर दिया गया था। आऱोपी कि तलाश/गिरफ्तारी के लिये मुखबीर मामूर किये गये तथा आरोपी कि तलाश हेतु संभावित स्थानों बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेण्ड, आरोपी के रिश्तेदारों व अन्य स्थानों पर टीम बनाकर आरोपी कि तलाश कि गई किंतु सफलता प्राप्त नही हो पायी। मुखबीर की सूचना पर आरोपी सलमान को आज दिनांक को गिरफ्तार किया गया।  पुलिस पुछताछ पर आरोपी सलमान पिता युसुफ खान ने बताया कि किन्नर मंजू के साथ काफी समय से लिव-इन-रिलेशन मे निवासरत तथा घटना दिनांक को आरोपी व मृतिका दोनों साथ मे थे, तभी आरोपी को किसी का फोन आने पर मृतिका मंजू द्वारा आरोपी को किसी राण्ड का फोन आने का बोलने पर आरोपी सलमान ने अपनी बहन का काल होना बताया तथा मृतिका ने आरोपी सलमान को मारने के लिये चाकू उठा लिया जिसे छिनकर आरोपी सलमान ने मृतिका मंजू को 4-5 वार कर दिये, जिससे काफी खून बहने से मृतिका कि मृत्यु हो गई। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा आरोपी की पतारसी व गिरफ्तार करनें वाली पुलिस टीम को नगद ईनाम घोषणा की गई किया गया।उक्त कार्यवाही मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खजराना श्री कमलेश शर्मा, उनि श्यामिकशोर त्रिपाठी, प्र.आर. 2833 नरेन्द्रसिंह, आर.3087 प्रवीण, आर.3530 पंकज व आर.3486 अमित का सराहनीय योगदान रहा है।



क्राईम ब्रांच इन्दौर द्वारा ऑनलाईन ठगी के शिकार हुये फरियादियों के रूपये कराए गए वापस। पेटीएम, ऑक्सीजन वैलेट, फ्यूचर पे, फ्रीचार्ज के माध्यम से हुए अवैध आहरण, क्राईम ब्रांच ने रिकवर कर, आवेदकों को लौटाई राशी। बैंक की गोपनीय जानकारी एवं ओ0टी0पी0 लेकर ठगी करने वालों से, कार्यवाही करते हुये 24 घंटे में पैसे किये गये रिकवर।



इन्दौर- दिनांक 10 मई2018- शहर मे बढ़ रही आनलाईन फ्रॉड एवं सायबर क्राईम की घटनाओं पर उचित वैधानिक कार्यवाही करते हुये ठगे गये लोगों के पैसे विभिन्न वैलेट से प्राप्त करने के निर्देश पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दियें गयें है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रॉच की सायबर सेल को उपरोक्त प्रकार की ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे आरोपियों की पतासाजी व ठगे गये लोगों की राशी वापस कराये जाने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
      क्राईम ब्रांच इन्दौर को आनलाईन फ्रॉड के संबंध में विभिन्न प्रकार के शिकायती आवेदन लगातार प्राप्त हो रहे थे। उपरोक्त शिकायती आवेदन पत्रों के संदंर्भ में क्राईम ब्रांच की सायबर सेल की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर शिकायती आवेदन पत्र के आवेदकों के पैसों को वापस कराये जाने हेतु पेटीएम, ऑक्सीजन, फ्यूचर पे एवं अन्य वैलेट  से शिकायती आवेदन पत्रों के संबंध में वांछनीय पत्राचार किया गया तथा आवेदकों के कथन व आवश्यक जानकारी प्राप्त कर उनका सूक्ष्मता से विशलेषण किया गया जिस पर विभिन्न आवेदकों के साथ अज्ञात अनावेदकगणों द्वारा अलग अलग प्रकरणों में छलकपट व धोखाधड़ी से आवेदको के बैंक खाते की गोपनीय जानकारी व ओ.टी.पी. इत्यादि प्राप्त किये जाकर उनके खाते से अवैध रूप से रूपये आहरित, खरीददारी अथवा अन्य वैलेट में ट्रांसफर किये जाना ज्ञात हुये। इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान यह विदित हुआ कि आवेदक जयदीप व्यास पिता हेमंत व्यास निवासी जेल रोड इंदौर के क्रेडिट कार्ड से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छलपकट से ओ.टी.पी. प्राप्त कर 8500/- रू आहरित कर लिये गये थे जिसके संबंध में क्राईम ब्रांच की सायबर सेल की टीम द्वारा आवश्यक त्वरित कार्यवाही करते हुये आवेदक के रू वापस कराये गये हैं। यह आहरित राशी जयश्री डिस्ट्रीब्यूटर हैदराबाद के खाते में ट्रांसफर की जाना ज्ञात हुई थी जिससे पत्राचार व वैधानिक कार्यवाही के जरिये आवेदक की राशी को उसके खातें में 24 घण्टे के अंदर वापस कराये जाने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित हुई है। इसी प्रकार आवेदक अरविंद कुमार देशपाण्डे पिता श्रीराम देशपाण्डे निवासी 70/सी राजेन्द्र नगर इंदौर की बैंक खाते की गोपनीय जानकारी प्राप्त कर ठगी गई राशी में से 8 हजार रूपये, आवेदक सालिगराम साहू पिता अमृत साहू निवासी जबरन कालोनी जूनी इंदौर के डेबिट कार्ड से अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैंक अधिकारी बन ठगी गई राशी 4800/- में से 4000 रूपये, तथा एक अन्य कार्यवाही में आवेदिका रिंकी चौरसिया निवासी 123 पाटनीपुरा इंदौर के साथ आनलाईन खरीददारी के नाम पर आर्डर बुक किये जाने के परिपेक्ष्य में पेमेण्ट कियें जाने के उपरांत अनावेदकगणों द्वारा डिलीवरी ना भेजने तथा किसी भी प्रकार से आवेदक से कोई संपंर्क ना किये जाने की स्थिति में आवेदिका की ठगी गई राशी में से 4000 रूपये को वापस कराने में क्राईम ब्रांच की टीम ने सफलता अर्जित की है। इस तरह अनेकों प्रकरणों में आनलाईन ठगी के शिकार हुये लोगों के शिकायती आवेदन पत्रों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुये कई प्रकरणों में आवेदकगणों के रूपये वापस करने में क्राईम ब्रांच की टीम ने सफलता हासिल की है।

इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 105 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में



इन्दौर-दिनांक 10 मई 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री विवेक सिंह के मार्गदर्शन में कल दिनांक 09 मई 2018 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पूर्वी क्षेत्र में 45 आरोपियो तथा पश्चिम क्षेत्र में 60 आरोपियों, इस प्रकार कुल 105 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया।

पूर्वी क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

09 आदतन व 17 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 10 मई 2018-इन्दौर पुलिस पुर्व क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 09 मई  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत मेंवैधानिक कार्यवाही करते हुए 09 आदतन व 17 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

06 आदतन, 17 गिरफ्तारी एवं 62 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 10 मई 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 09 मई 2018 को 06 आदतन, 17 गिरफ्तारी एवं 62 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुऍ/सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, 03 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 10 मई 2018-पुलिस थाना छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक 09 मई 2018 को 19.45 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कार्पोरेट हाउस के सामनें इन्दौर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, 52/2 मेघदुत नगर इन्दौर निवासी दीपक पिता अशोक तावडें को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद कियें गयें।
                पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 09 मई 2018 को 20.00 बजे, मुखबिर सेमिलीं सूचना के आधार पर लाला का बगीचा काम्पलेक्स के पास से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, मनीष पिता बाबूलाल गलकर, काशीराम पिता रामखिलाडी यादव को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 1350 रूपयें नगदी व ताश पत्तें जप्त कियें गयें।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध शराब सहित 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 10 मई 2018- पुलिस थाना लसुडिया द्वारा कल दिनांक 09 मई 2018 को 20.15 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर प्रियदर्शनी मल्टी के सामनें निरंजनपुर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, 728 निरंजनपुर नई बस्ती इंदौर निवासी देवकरण पिता निर्भय परिहार को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।     
                पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 10 मई 2018-पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक 09 मई 2018 को 16.30 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर 183/2हीरानगर इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, 183/2 हीरानगर इंदौर निवासी आकाश उर्फ अक्कू पिता दिलीप को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।
पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 09 मई 2018 को 13.25 बजे, सुभाष नगर इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, 102/6 फिरोज गांधीनगर इंदौर निवासी साहिल पिता शकंरलाल सोनी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।


पश्चिम क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

05 आदतन व 22 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 10 मई 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 09 मई  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 05 आदतन व 22 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

02 गैर जमानती, 20गिरफ्तारी एवं 85 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 10 मई 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 09 मई 2018 को 02 गैर जमानती, 20 गिरफ्तारी एवं 85 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 10 मई 2018-पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा कल दिनांक 09 मई 2018 को 16.00 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर केशरबाई का बगीचा वेयर हाउस के पीछें इन्दौर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, केशरबाई का बगीचा इन्दौर निवासी राहुल पिता राजेश सिलावट को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 355 रूपयें नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद कियें गयें।
                पुलिस थाना भवंरकुआं द्वारा कल दिनांक 09 मई 2018 को 19.30 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नर्मदा नगर खुशबू मेटेरश रजाड गादी की दुकान खंडवा नाका रोड इन्दौर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्तमिलें, नर्मदा नगर खुशबू मेटेरश रजाड गादी की दुकान खंडवा नाका रोड इन्दौर निवासी कमरूद्दीन पिता यूसुफ खान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 580 रूपयें नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद कियें गयें।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध शराब सहित 07 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 10 मई 2018- पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक 09 मई 2018 को 12.25 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर खयालीराम वैद्य का बगीचा से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, समाजवाद नगर इंदौर निवासी सन्नी उर्फ प्रकाश पिता रतनलाल लुनिया को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 5 लीटर अवैध जहरीली शराब जप्त की गयी।      
                पुलिस थाना राजेंद्र नगर द्वारा कल दिनांक 09 मई 2018 को 21.40 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सैटेलाईट टाउनशिप के पास मुंडी रोड के किनारें टापरा से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, 336 सैटेलाईट टाउनशिप इंदौर निवासी मुकेश पिता कैलाश पटेल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 5300 रूपयें कीमत की अवैध शराब जप्त कीगयी।     
पुलिस थाना हातोद द्वारा कल दिनांक 09 मई 2018 को 14.10 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर गुर्दाखेडी रोड हातोद से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, गुर्दाखेडी हातोद रोड इंदौर निवासी मुकेश पिता भगवानसिंह मौरें को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1170 रूपयें कीमत की 18 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना गांधीनगर द्वारा कल दिनांक 09 मई 2018 को 23.30 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कालिका ढाबा के पास मेन रोड गांधीनगर इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, 78 साहू नगर थाना एरोड्रम इंदौर निवासी सचिन पिता लक्ष्मण पंवार को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक 09 मई 2018 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों पर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, ग्राम मांगलिया थाना क्षिप्रा इंदौर निवासी नारायण पिता रामचंद्रर, चदंर पिता दुर्याव सिंह, और मांगलिया हरिजन मोहल्ला इन्दौर निवासी हरिओम पिता सत्यनारायण जाटव को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 40 लीटर अवैध शराबजप्त की गयी।

                पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 10 मई 2018-पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक 09 मई 2018 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ग्राम आगरा मेन रोड और ग्राम जलोदिया कंटिग तिराहा इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, ग्राम आगरा इंदौर निवासी रामकिशन पिता भागीरथ और ग्राम जलोदिया कटिंग इन्दौर निवासी सोनू उर्फ सोहन पिता भागीरथ को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।


अवैध रूप से सट्‌टा संचालित करतें हुए 07 आरोपी पुलिस थाना राजेंद्र नगर की गिरफ्त में आरोपियों के कब्जे से 4 लाख से ज्यादा की नकदी, लगभग 50 मोबाइल, दो लेपटॉप, 16 मोबाइल से एक साथ कनेक्ट होने वाली कम्युनिकेटिंग मशीन बरामद




इन्दौर- दिनांक 09 मई 2018- शहर में अवैध रूप से संचालित हो रही जुएं/सट्‌टे की गतिविधियों पर अंकुश लगानें व आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा द्वारा दियें गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विवेक सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री नागेन्द्रसिंह के मार्गदर्शन मे नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा श्री एस.के.एस.तोमर के निर्देशन मे पुलिस थाना राजेंद्र नगर द्वारा अवैध सट्‌टा संचालित करतें हुए 07 आरोपियों को पकडनें मे सफलता प्राप्त की है।
पुलिस थाना राजेंद्र नगर पर मुखबिर से सुचना प्राप्त हुई कि न्यूयार्क सिटी छ 01 के फ्लेट नं. 302 मे आई.पी.एल.क्रिकेट का सट्‌टा चल रहा है। उक्त सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू जिला इन्दौर की स्काड टीम तथा पुलिस थाना राजेन्द्र नगर से पुलिस टीम का गठन कर कार्यवाही के लिए रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा मौके पर दबिश देकर 1. प्रहलाद सिंह पिता गुरूवचन सिंह होरा उम्र 43 साल निवासी पालिया रोड बिफोर टेलर के सामनेनागदा थाना मण्डी जिला उज्जैन, 2. अशोक पिता हुकुमचंद चावडा उम्र 38 साल निवासी म.नं. 245 गली नं. 01 जवाहर मार्ग नागदा थाना मण्डी जिला उज्जैन, 3 शैलेस पिता पारसमल जैन उम्र 34 साल निवासी एलआईजी 1 नागदा थाना मण्डी जिला उज्जैन, 4. भगवान पिता रामचंद बिलवाल उम्र 25 साल निवासी म.नं. 287 स्टेट 02 चम्बल सागर कालोनी नागदा थाना मण्डी जिला उज्जैन, 5. मनोज पिता शिवनारायण पोरवाल उम्र 34 साल निवासी म.नं. 206 सीतला माता चौक के पास जवाहर मार्ग नागदा जिला उज्जैन, 6. खिम बाहदुर जी.सी. पिता तन बहादुर जीसी उम्र 28 साल निवासी दांखां क्वाडी वार्ड नं. 07 थाना बीजूवार जिला प्यूठान प्रदेश रात्ती अंचल नेपाल हाल मुकाम  2/257  अरेरा कालोनी थाना हबीबगंज भोपाल, 7. मनोज पिता बुधन साफी उम्र 39 साल निवासी धमोरा चौक के पास वार्ड नं. 05 ग्राम धमोरा थाना अली नगर जिला दरभंगा बिहार को पकडा गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपियान 1 प्रहलाद सिंह होरा से डेल कंपनी का लेपटाप, कीबोर्ड, पेन ड्राईव, कैल्कुलेटर, 07 मोबाइल एवं 1,70,000/ रूपये नगदी तथा स्विफ्ट कार क्रमांक एमपी11-सीसी0676, 2 अशोक चावडा से लेनोवो कंपनी का लेपटाप, 04 मोबाइल एवं 1,15,000/ रूपयेनगदी, 3 शैलेस जैन से सोनी कंपनी का लेपटाप, 8 मोबाइल एवं 94,000/ रूपये नगदी तथा इको स्पोर्ट कार क्रमांक एमपी13-सीबी4555,  4 भगवान बिलवाल से सेमसंग कंपनी की एल.ई.डी. टी.व्ही., सेटअप बाक्स, रिमोर्ट, डायरी, लीड पेन, मोबाइल फोन 04, मोबाइल चार्जर 05 एवं 45000/ रूपये नगदी तथा हंक मोटर सायकल क्रमांक एमपी09-एमयू 5391, 5 मनोज पोरवाल से कैल्कुलेटर, रिमोर्ट डायरी मोबाइल फोन के चार्जर 05, मोबाइल फोन 04, एवं 5000/ रूपये नगदी, 6 खिम बहादुर जी.सी. से कम्युनिकेटर बाक्स 01 जिसके अंदर 16 मोबाइल फोन कनेक्ट है, हेड फोन 04, माईक 01, इलेक्ट्रिक बोर्ड 02, जिओ का नेट कनेक्टर(डोंगल) 01, रिमोर्ट 01, रिकार्डर 01, मोबाइल फोन चार्जर 05, मल्टी पिन बोर्ड 01,  मोबाइल फोन 02, 7 मनोज साफी से मोबाइल फोन 04 एवं 1000/रूपये जप्त किये गये। पुलिस टीम द्वारा पुछताछ करने ंपर आरोपीयान नें बताया कि हमने फर्जी दस्तावेज के आधार पर सीमे खरीदी है। आरोपियो के द्धारा बेईमानी एवं कूट रचित दस्तावेजो के आधर पर मोबाइल फोन की सीमे फर्जी व्यक्तियोके नाम से प्राप्त कर क्रिकेट मैच पर हार जीत का दाव लगाकर अवैध लाभ अर्जित किया है। अतः आरोपियान के विरूद्द अप.क्र. 261/18 धारा 467, 468,471 भा.द.वि. सट्टा अधिनियम का पंजीबद्द कर विवेचना मे लिया गया। सट्टा कहां उतारा करते है इस संबंध मे पुछताछ की जा रही है ।
 उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उप निरी0 जी.एस.बुन्देला, उप निरी0 जी.एस. रावत, उप निरी0 के.एस. सोलिया, सउनि.रामअधार यादव, सउनि जितेन्द्र मिश्रा, प्र.आर. 2418 मुकेश नागर, आरक्षक 2190 योगेश रघुवंशी, आरक्षक 2924 राजेश पटेल, आरक्षक 3217 विनोद, आर. 3234 स्वदीप, आर 1943 पंकज चौधरी का सहरानीय योगदान रहा ।