Monday, June 7, 2010

कॉपीराईट एक्ट पर कार्यशाला का आयोजन




  इन्दौर दिनांक ७ जून २०१०- आज दिनांक ७ जून २०१० को पुलिस कन्ट्रोल रूम के सभागार में पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर झोन इन्दौर श्री संजय राणा द्वारा निर्देशित किये जाने पर जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपरु, खरगोन, खण्डवा, बडवानी तथा बुरहानपुर के पुलिस अधिकारियो हेतु कॉपीराईट एक्ट १९५७ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें सभी जिलो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेकर उप निरीक्षक तक के ६५ अधिकारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री श्री राजिन्दरसिह भाटिया वरिष्ठ विधिक सलाहकार, विधि सलाहकार आईएमआईसी इण्डियन म्यूजिक इन्डस्ट्रीज दिल्ली, श्री जे.स.चौहान, स्टेट को-आर्डिनेटर आईएमएस भोपाल,श्री आर.सी.पाठक सीनियर इन्वेस्टीगेटर आईएमएस भोपाल,पीपीएल फोनोग्राफी परफारमेन्स लिमिटेड , आईएमएस के लोकल रिप्रजेन्टेटिव श्री पालसिह, अर्पण जैन, व वैभव शर्मा भी उपस्थित रहे।इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर जिला इन्दौर श्री डी.श्रीनिवास राव के उद्बोधन के साथ कार्यशाला का आरम्भ किया गया। श्री जे.एस. चौहान राज्य समन्वयक आई एस आई द्वारा आयोजित कार्यशाला के प्रयोजन पर प्रकाश डाला, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्री डी.श्रीनिवास राव ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए बताया कि बौद्धिक सम्पदा चोरी के अपराध दिनो दिन बढ रहे है,ि जससे निर्माताओं लेखको, गीतकारो, को करोडो का नुकसान हो रहा है, साथ ही भारत शासन कोभी उतना ही नुकसान हो रहा है, अतः इस कार्यशाला से सीखकर प्रभावी कार्यवाही करें, साथ ही जिलो में स्वंय इस प्रकार की कार्यशालाऐं आयोजित करें। श्री राजिन्दरसिह भाटिया वरिष्ठ विधिक सलाहकार ने कॉपीराईट कानून पर पावर प्वाईन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तार से प्रकाश डालकर बताया कि यह बौंद्धिक सम्पदा की चोरी है, जो पुलिस हस्तक्षेप योग्य का गैर जमानतीय अपराध है।    श्री जे.एस. चौहान स्टेटको-आर्डिनेटर आयएमएस भोपाल ने नकली केसैट, सी.डी., डी.व्हीडी, पर विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि संगीत व फिल्मो को ब्लेंक सीडी पर स्थानीय रूप से डाऊनलोड किया जाता है जिन पर ५२-ए कॉपीराईट एक्ट के विवरण नही होने से पुलिस स्वंय इनके विरूद्ध कार्यवाही कर सकती है।श्री आर.सी. पाठक सीनियर इन्वेस्टीगेटर ने फोटोग्राफिक पर फारमेक्स लि०का आई.पी.आर.एस. नामक आईएमई की सहयोगी संस्थाओं पर प्रकाश डाला व बताया कि टी.वी. चैनल, एफ.एम.रेडियो, होटल, डिस्कोथेक पव डीजे. जो लाभ के लिये संगीत का सार्वजनिक उपयोग करते है, उन्हे कॉपीराईट कानून के अन्तर्गत आईपीएल व आईएमएस से लायसेन्स लेना अनिवार्य है,     कार्यशाला में इन्दौर झौन के जिलो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक एवं निरीक्षक, उप निरीक्षक स्तर के ६५ अधिकारियों ने सम्मिलित होकर कॉपीराईट एक्ट १९५७ के अन्तर्गत विवेचना संम्बधी कार्य की बारिकियों से लाभान्वित हुए।
अन्त में श्री विनित कपूर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) ने अपने सम्बोधन मे कार्यशाला मे विधिकीय जानकारी दी, एवं कार्यशाला के समापन पर आभार व्यक्त किया गया।

क्राईम ब्रांच द्वारा विगत १० माह पूर्व हुऐ अंधे कत्ल का पर्दाफाश तीन आरोपियों द्वारा लूट के प्रयास में हत्या करना कबूल किया

इन्दौर- दिनांक ०७ जून २०१- पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री मकरंद देउस्कर ने अति. पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री अरविन्द तिवारी को निर्देशित किया ,जिस पर श्री अरविन्द तिवारी ने उप पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री जीतेन्द्रसिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर उक्त टीम के उप निरीक्षक किशन पंवार ,प्र.आर. विरेन्द्र शर्मा ,प्र.आर. संजय भदौरिया ,प्र.आर. पन्नालाल एवं आर. शिव बहादुरसिंह ,दिनेश सरगैया ,शैलेन्द्रसिंह अरविन्द को अंधे कत्लों की गुत्थी सुलझाने हेतु हिदायत दी । इस तारतम्य में दिनांक २० अगस्त २००९ को संजय यादव (सुनार) की संगम नगर पावर हाउस के पास अज्ञात आरोपियों द्वारा लूट के उद्देश्य से चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी । उक्त अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुऐ क्राईम ब्रांच की टीम ने तीन हत्यारों को मय चाकू व मोटर सायकल के गिरप्तार किया ।   अति. पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री अरविन्द तिवारी ने बताया कि लक्की उर्फ विशाल उर्फ बच्चा उर्फ शेखर पिता गेंदालाल गेहलोत उम्र २३ साल पूर्व में ४९/१ लक्ष्मीबाई नगर पान होजरी में रहता था । संजय यादव निवासी हम्माल कालोनी की लक्ष्मीपुरा में पूजा ज्वेलर्स के नाम से सोने चांदी की दुकान है दुकान पर संजय व उसका छोटा भाई रिंकू रहता था । लक्की की बैठक संजय की दुकान के पास ही थी जिससे कि संजय रात में जब दुकान बंद कर घर जाता था तो साथ में जेवर व नगदी भी ले जाता था जिसकी पूरी जानकारी लक्की को हो गई थी । वर्ष २००८ में लक्की अपने परिवार के साथ संजय गांधी नगर अनोप टॉकिज के पास रहने चला गया था जहां पर मोहल्ले में उसकी दोस्ती वतनसिंह राठौर पिता बजरंगसिंह जो नगर निगम में मस्टरकर्मी होकर पानी का टेंकर चलाता है तथा जोगेन्द्रसिंह पिता रंजीतसिंह यादव जो जायसवाल  का रोड़ रोलर (सादा) चलाता है से हो गई। लक्की ने अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर अगस्त २००९ में संजय सोनी को लूटने की योजना बनाई उसने अपने दोस्तों को बताया कि सीधा-साधा काम है जिसमें ४-५ लाख रूपये आसानी से मिल जायेगें जिस रास्ते से संजय व उसका भाई रिंकू दुकान बंद कर जेवर व नगदी साथ लेकर वापस घर जाते है वह रास्ता कॉफी सूनसान रहता है । घटना से दो दिन पहले तीनों लोग संजय के घर जाते समय उसका पीछा करते रहे । दिनांक २०/०८/०९ को शाम सात सवा सात बजे करीब लक्की ,वतन राठौर व जोगेन्द्रसिंह ने गांजा पिया व तीनों वतनसिंह की मोटर सायकल हीरो होण्डा पेशन से संजय की दुकान के सामने पंहुचे ,संजय दुकान पर था तो तीनों लोग लक्ष्मीपुरा चौराहे पर आकर खड़े हो गये । लक्की संजय को देखने दोबारा दुकान पर गया तो देखा कि संजय दुकान बंद करने की तैयारी में है तब तीनों लोग मोटर सायकल से पावर हाउस के पास संगम नगर पर आकर खड़े हो गये । जैसे ही संजय यादव मोटर सायकल से अपने भाई के साथ पावर हाउस के पास पंहुचा तभी लक्की ने मिर्ची पावडर संजय व उसके भाई के उपर फैंका जिससे संजय व उसका भाई मोटर सायकल से गिर गये तो वतनसिंह ने संजय के उपर चाकू से चार-पांच वार किये व उसके भाई रिंकू से जेवर व नगदी का बैग छीनने का प्रयास किया परंतु संजय ने घायल होने के बावजूद भी लक्की व वतनसिंह को पकड लिया था तब जोगेन्द्रसिंह ने आकर दोनो को संजय की गिरप्त से छुडाया मौके पर १५-२० लोग एकत्र हो गये थे जिससे तीनों मोटर सायकल से इंदौर वायर फैक्ट्री होते हुऐ भाग गये । लक्की के विरूद्व थाना खजराना में हत्या एवं अन्य मामलों के प्रकरण पंजीबद्व है ,जिनमें व फरार है एवं उसके साथी वतनसिंह के विरूद्व थाना परदेशीपुरा में अवैध हथियार के प्रकरण पंजीबद्व है । तीनों आरोपियों से और भी अन्य मामलों में पूछताछ जारी है जिससे और भी कई वारदात खुलासा होने की संभावना है ।

दुकान से मोबाइल चुराते हुए आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०७ जून २०१०- पुलिस थाना सांवेर द्वारा कल दिनांक ६ जून २०१० के १३.०० बजे आनन्द पिता महेश शर्मा (२६) निवासी अजनोद रोड सांवेर की रिपोर्ट पर विजय उर्फ बाबा पिता राजाराम ठाकुर (२०) निवासी अगूंरी टाकीज के पास सांवेर के विरूद्ध धारा ३७९ भा.द.वि.के तहत प्रकरण दर्ज कर किया है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार कल दिनांक ६ जून २०१० को १२.४५ बजे फरियादी की अजनोद रोड सांवेर स्थित मोबाइल की दुकान से आरोपी विजय उर्फ बाबा द्वारा दो हजार १०० रूपये कीमत का एक चायना कम्पनी का मोबाइल फोन चुरा लिया था फरियादी द्वारा देख लेने पर व शोर मचाने पर आस-पास के लोगो की मदद से आरोपी विजय उर्फ बाबा ठाकुर को मौके पर ही पकड लिया। पुलिस सांवेर द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके कब्जे उपरोक्त मोबाइल बरामद कर लिया गया है ।पुलिस सांवेर द्वारा इससे अन्य वारदातो के सम्बध मे भी पूछताछ की जा रही है, इससे और भी वारदातो का खुलासा होने की प्रबल सम्भावना है।

०७ आदतन अपराधी एवं १६ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०७ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०७ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १६ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

५१ गिरफ्तारी व १०५ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक ०७ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ५१ गिरफ्तारी व १०५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ५१ गिरफ्तारी व १०५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित २० गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०७ जून २०१०- पुलिस सदरबाजार द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गफूरखां की बजरिया इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही यही गफूरखां की बजरिया इन्दौर निवासी चिराग पिता रामचन्द्र गोंड (१८), बक्षीबाग इन्दौर निवासी जस्सू पिता लक्ष्मीनारायण गौंड (५५) तथा शंकरगंज इन्दौर निवासी कालूराम पिता शंकरलाल सोंलकी (५५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से दो हजार ३०० रूपये कीमत की ६५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।    पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को कुन्दननगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही अन्नपूर्णा निवासी नाना पिता मगनलाल मानकर (१९) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ४० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।    पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को हिम्मतनगर पालदा एवं भील मोहल्ला ग्राम लिम्बोदी इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले राकेश पिता हरीराम बौरासी (२२), तथा १६८ भील मोहल्ला लिम्बोदी निवासी अनिल पिता सीताराम हालके (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ३८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।    पुलिस बाणंगगा द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को सुखलिया तिराहा भगतसिह नगर बाणगंगा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही भगतसिह नगर इन्दौर निवासी दिलीप पिता विनायक श्रीवास्तव (३५), तथा गोविन्द कालोनी इन्दौर निवासी रूपेश पिता कैलाश राठौर (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ५० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।    पुलिस रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को जबरन कालोनी इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही की रहने वाली सुमनबाइ पति नारायण राव सौनाले (५५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस सांवेर द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को ग्राम कटकिया सांवेर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले मनोहर पिता रामकिशन (४०), तथा संजय पिता घासीराम जायसवाल (२६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।    पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को फायरबिग्रेड के पास महू मे अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही हाट मैदान महू निवासी राजेश पिता सीताराम (२५), तथा ग्राम खुडेैल निवासी मेहरवान पिता कालूराम बलाई (४०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार ८८०. रूपये कीमत की ६० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस बेटमा द्वारा कल दिनांक ०५ जून २०१० को थाना क्षैत्रान्तर्गत  अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ग्राम काली बिल्लोद निवासी दिनेश पिता हाबू भील, रामू पिता शिवनाथ राव मराठा, ग्राम रंगवासा निवासी अखिलेश पिता सोनीप्रसाद, ग्राम चिराखान निवासी जगदीश पिता मनीराम, महेश पिता छोगालाल, ग्राम बडोदिया निवासी प्रहलाद पिता अमरसिह, तथा ग्राम बजरंगपुरा निवासी गोवर्धन पिता केसरसिह भील को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से चार हजार ४०० रूपये कीमत की १३८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।     पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ खेलते हुए नौ जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०७ जून २०१०- पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दोलतगंज पानी की टंकी के पास इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले फारूख पिता मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद मुबारिक, धनराज, तथा मुन्नालाल को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ६ हजार २०० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।पुलिस गोतमपुरा द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को अनाजमण्डी गोतमपुरा से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले रमेशचन्द्र, बाबूलाल, नारायण, गेंन्दालाल, तथा शंकरलाल को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७३५ रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।    पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०७ जून २०१०- पुलिस क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक ०६ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टोलटैक्स नाका ए.बी.रोड क्षिप्रा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही अर्जुन बडोदा निवासी राधेश्याम पिता बापू जी (३५) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा बरामद किया गया।    पुलिस क्षिप्रा द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के मामले में पॉच के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक ०६ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ०६ जून २०१० को ०९.३० बजे श्रीमती मन्जूलता पति आशीष शर्मा (३१) निवासी ग्राम बिसनावदा थाना हातोद की रिपोर्ट पर मूसाखेडी निवासी इसके पति आशीष पिता शंकरलाल शर्मा, ससुर शंकरलाल शर्मा, सास इन्दिराबाई, देवर गोविन्द्र तथा राजू के विरूद्ध धारा ४९८ए.३२३.५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती मन्जूलता को उसकी शादी में पिता ने यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद दिनांक ९ मार्च २००८ से सभी आरोपिगण पति आशीष पिता शंकरलाल शर्मा, ससुर शंकरलाल शर्मा, सास इन्दिराबाई, देवर गोविन्द्र तथा राजू द्वारा दहेज मे ५० हजार रूपये नगद लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते हैे।    पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति आशीष पिता शंकरलाल शर्मा, ससुर शंकरलाल शर्मा, सास इन्दिराबाई, देवर गोविन्द्र तथा राजू के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।