इन्दौर दिनांक ७ जून २०१०- आज दिनांक ७ जून २०१० को पुलिस कन्ट्रोल रूम के सभागार में पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर झोन इन्दौर श्री संजय राणा द्वारा निर्देशित किये जाने पर जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपरु, खरगोन, खण्डवा, बडवानी तथा बुरहानपुर के पुलिस अधिकारियो हेतु कॉपीराईट एक्ट १९५७ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें सभी जिलो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेकर उप निरीक्षक तक के ६५ अधिकारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री श्री राजिन्दरसिह भाटिया वरिष्ठ विधिक सलाहकार, विधि सलाहकार आईएमआईसी इण्डियन म्यूजिक इन्डस्ट्रीज दिल्ली, श्री जे.स.चौहान, स्टेट को-आर्डिनेटर आईएमएस भोपाल,श्री आर.सी.पाठक सीनियर इन्वेस्टीगेटर आईएमएस भोपाल,पीपीएल फोनोग्राफी परफारमेन्स लिमिटेड , आईएमएस के लोकल रिप्रजेन्टेटिव श्री पालसिह, अर्पण जैन, व वैभव शर्मा भी उपस्थित रहे।इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर जिला इन्दौर श्री डी.श्रीनिवास राव के उद्बोधन के साथ कार्यशाला का आरम्भ किया गया। श्री जे.एस. चौहान राज्य समन्वयक आई एस आई द्वारा आयोजित कार्यशाला के प्रयोजन पर प्रकाश डाला, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्री डी.श्रीनिवास राव ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए बताया कि बौद्धिक सम्पदा चोरी के अपराध दिनो दिन बढ रहे है,ि जससे निर्माताओं लेखको, गीतकारो, को करोडो का नुकसान हो रहा है, साथ ही भारत शासन कोभी उतना ही नुकसान हो रहा है, अतः इस कार्यशाला से सीखकर प्रभावी कार्यवाही करें, साथ ही जिलो में स्वंय इस प्रकार की कार्यशालाऐं आयोजित करें। श्री राजिन्दरसिह भाटिया वरिष्ठ विधिक सलाहकार ने कॉपीराईट कानून पर पावर प्वाईन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तार से प्रकाश डालकर बताया कि यह बौंद्धिक सम्पदा की चोरी है, जो पुलिस हस्तक्षेप योग्य का गैर जमानतीय अपराध है। श्री जे.एस. चौहान स्टेटको-आर्डिनेटर आयएमएस भोपाल ने नकली केसैट, सी.डी., डी.व्हीडी, पर विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि संगीत व फिल्मो को ब्लेंक सीडी पर स्थानीय रूप से डाऊनलोड किया जाता है जिन पर ५२-ए कॉपीराईट एक्ट के विवरण नही होने से पुलिस स्वंय इनके विरूद्ध कार्यवाही कर सकती है।श्री आर.सी. पाठक सीनियर इन्वेस्टीगेटर ने फोटोग्राफिक पर फारमेक्स लि०का आई.पी.आर.एस. नामक आईएमई की सहयोगी संस्थाओं पर प्रकाश डाला व बताया कि टी.वी. चैनल, एफ.एम.रेडियो, होटल, डिस्कोथेक पव डीजे. जो लाभ के लिये संगीत का सार्वजनिक उपयोग करते है, उन्हे कॉपीराईट कानून के अन्तर्गत आईपीएल व आईएमएस से लायसेन्स लेना अनिवार्य है, कार्यशाला में इन्दौर झौन के जिलो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक एवं निरीक्षक, उप निरीक्षक स्तर के ६५ अधिकारियों ने सम्मिलित होकर कॉपीराईट एक्ट १९५७ के अन्तर्गत विवेचना संम्बधी कार्य की बारिकियों से लाभान्वित हुए।
अन्त में श्री विनित कपूर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) ने अपने सम्बोधन मे कार्यशाला मे विधिकीय जानकारी दी, एवं कार्यशाला के समापन पर आभार व्यक्त किया गया।
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