Monday, June 7, 2010

दहेज प्रताडना के मामले में पॉच के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक ०६ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ०६ जून २०१० को ०९.३० बजे श्रीमती मन्जूलता पति आशीष शर्मा (३१) निवासी ग्राम बिसनावदा थाना हातोद की रिपोर्ट पर मूसाखेडी निवासी इसके पति आशीष पिता शंकरलाल शर्मा, ससुर शंकरलाल शर्मा, सास इन्दिराबाई, देवर गोविन्द्र तथा राजू के विरूद्ध धारा ४९८ए.३२३.५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती मन्जूलता को उसकी शादी में पिता ने यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद दिनांक ९ मार्च २००८ से सभी आरोपिगण पति आशीष पिता शंकरलाल शर्मा, ससुर शंकरलाल शर्मा, सास इन्दिराबाई, देवर गोविन्द्र तथा राजू द्वारा दहेज मे ५० हजार रूपये नगद लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते हैे।    पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति आशीष पिता शंकरलाल शर्मा, ससुर शंकरलाल शर्मा, सास इन्दिराबाई, देवर गोविन्द्र तथा राजू के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।    
        

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