Wednesday, May 22, 2019

"Save The Children" संस्था के 100 वर्ष पूर्ण होने पर, बच्चों की देखभाल व शोषण को रोकने के उद्‌देश्य से दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन



इन्दौर- दिनांक 22 मई 2019- बच्चों की देखभाल और उनका संरक्षण एवं उनके शोषण की रोकथाम की दिशा में कार्य करने वाली संस्था सेव द चिल्ड्रन के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, बच्चों की सुरक्षा, उनकी देखभाल एवं उनके कानूनी अधिकारों के लिये काम करने वाली संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने के उद्‌देश्य से इन्दौर की फेयर फिल्ड मेरियट होटल में एक 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के सचिव एडीजे श्री वैभव मंडलोई, अति. पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इन्दौर श्रीमती मनीषा पाठक सोनी, बाल कल्याण समिति इन्दौर की अध्यक्ष सुश्री माया पाण्डे, उप पुलिस अधीक्षक क्राइम ब्रांच (पोक्सो ई बाक्स एप्प के नोडल) श्री आलोक शर्मा, सेव द चिल्ड्रन संस्था के श्री प्रदीप जी, श्री दीपेंद्र सिंह, पहल जन सहयोग संस्थान के प्रवीण गोखले सहित जिला इन्दौर व उज्जैन के एनजीओ, सीडब्ल्यूसी एवं जेजेबी के सदस्य उपस्थित रहे।
उक्त कार्यशाला में आज बाल श्रम के विषय में चर्चा की गयी, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से व्यवसायिक रूप से काम करवाने वालों के विरू़द्ध दिये गये कानूनी प्रावधानों के बारें में विस्तृत रूप से बताया गया साथ ही बच्चों के शोषण की रोकथाम हेतु किये जाने वाले सामाजिक प्रयासों आदि के संबंध में भी आपसी समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों द्वारा बच्चों से बाल श्रम करवाने की प्रवृत्ति पर नियत्रंण हेतु भी, उन्हे उचित समझाईश देकर बच्चों को पढ़ाने व इस संबंध में शासन की विभिन्न योजनाओं से भी उन परिवार व बच्चों अवगत कराया जाये इसके लिये हम सभी को मिलकर कार्य करना चाहियें।

                इस कार्यशाला के माध्यम से बच्चों की सुरक्षा, उनकी देखभाल एवं शोषण को रोकने के लिये, सरकार द्वारा बनाई गयी विभिन्न योजनाओं व कानूनी प्रावधानों के संबंध में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाने के लिये सभी ने एकजुट होकर कार्य करने के लिये प्रयास किये जाने के बारें में सहमति व्यक्त की।






सैमसंग कंपनी में पदस्थ सेल्स मैनेजर व महिलाकर्मी के मध्य संबंधों की अनर्गल अफवाह फैलाने वाला आरोपी, क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।


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·         आरोपी स्वयं भी सैमसंग कंपनी में उच्च पद पर है पदस्थ।
·         आवेदक तथा महिलाकर्मी, दोनों के नाम से फर्जी ईमेल आई डी बनाई थी आरेापी ने, फर्जी ईमेल आई डी के जरिये कंपनी के कर्मियों को मैसेज कर आवेदक तथा महिलाकर्मी के चरित्र को कर रहा था बदनाम।
·         आरोपी, आवेदक को कंपनी से निष्कासित कराने के उद्देश्य से कर रहा था बदनाम।
·         ई मेल एनालिसिस के आधार पर पकड़ाया आरोपी, आई टी एक्ट के तहत मुकदमा हुआ दर्ज।
·         पूर्व में भी फेसबुक पर फर्जी आई डी बनाकर आवेदक तथा महिलाकर्मी के फोटो वायरल कर किया था बदनाम।

इन्दौर- 22 मई 2019- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र व्दारा सोशल मीडिया के माध्यम से फ़र्ज़ी आई डी बनाकर लोगों की प्रतिष्ठा धूमिल करने वाले अपराधियों के विरूद्ध उचित वैाानिक कार्यवाही कर सायबर अपराधों पर अंकुश पाने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री अवधेश गोस्वामी के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच की टीम को सायबर अपराधों से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच दोषी पाये गये अपराधियों की धरपकड़ कर उन पर कानूनी कार्यवाही कराये जाने हेतु समुचित निर्देश दिये गये थे।

       इसी अनुक्रम में घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री आशुतोष कुलश्रेष्ठ पिता श्री दिनेष कुमार कुलश्रेष्ठ उम्र 41 साल निवासी रो हाउस टाउनशिप तलावली चांदा इंदौर द्वारा लिखित शिकायती आवेदन पत्र के माध्यम से शिकायत की गई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके नाम से जी मेल पर फर्जी ईमेल आई डी बनाकर जिस कंपनी में वह नौकरी करता है उस कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदक के चरित्र के विषय में अभद्र टिप्पणी करते हुये ई मेल भेजे हैं, जिससे आवेदक की कंपनी में प्रतिष्ठा धूमिल हुई है तथा वह मानसिक रूप से काफी परेशान है। आवेदक ने आरोप पत्र में उल्लेख किया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी कंपनी में कार्यरत् सहकर्मी के साथ संबंध होना बताते हुये अनर्गल बातें कंपनी के अधिकारियों/कर्मचरियों को ईमेल पर भेजकर उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है।  जिसकी खबर उसकी पत्नि को ज्ञात होने पर संदेह के आधार पर परिवार में दैनिक लड़ाई झगड़े होने से परिवार विच्छेद तक की नौबत आ चुकी थी।
            
अज्ञात अनावेदक ने इस प्रकार का समान कृत्य कंपनी में कार्यरत् महिलाकर्मी के साथ भी किया जिसने महिलाकर्मी के नाम का ईमेल आई डी बनाकर कंपनी के विभिन्न लोगों को उसके आशुतोष कुलश्रेष्ठ के साथ संबंध होना बताते हुये कंपनी के कर्मचारियों को भ्रमित करने के उद्देश्य से ईमेल भेजे जिसमें निराधार तथा भ्रामक तथ्य इस प्रकार लिखे जिससे कंपनी आशुतोष तथा महिलाकर्मी के संबंधों को ध्यान में रखकर उन दोनों को कंपनी से निष्कासित कर दे। अज्ञात अनावेदक ने महिलाकर्मी के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाते हुये ई मेल में लिखा कि वह ऐसा कंपनी में उच्च पद प्राप्त करने की चाह में कर रही है जोकि कंपनी के सेल्स मैनेजर को प्रेम जाल में फंसाकर व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना चाहती है।

प्राप्त शिकयत को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुये क्राईम ब्रांच की टीम ने जांच के दौरान विभिन्न पहलुओं पर कार्य करते हुये यह ज्ञात हुआ कि आशुतोष तथा उसकी कंपनी में कार्यरत् महिलाकर्मी दोनों ही शादीशुदा हैं जोकि लम्बे समय से सैमसंग कंपनी में ही कार्य कर रहे हैं। तकनीकी जानकारी के आधार पर फर्जी ईमेल आई डी बनाने वाले अज्ञात व्यक्ति के संबंध में जानकारी ज्ञात करने पर यह विदित हुआ कि ईमेल आई डी बनाकर मैसेज भेजने वाला व्यक्ति आंनद अस्टेकर निवासी एम आर 4/114 महालक्ष्मी नगर इंदौर है जोकि उसी सैमसंग कंपनी में आवेदक तथा महिलाकर्मी के साथ नौकरी करता है।

महिलाकर्मी ने भी पुलिस को यह बताया कि पूर्व में भी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ कार्यरत आशुतोष कुलश्रेष्ठ एवं महिलाकर्मी के संबंध में फर्जी फेसबुक प्रोफाईल/आई डी बनाकर अशलील पोस्ट, मैसेज वायरल किये थे आशुतोष के नाम व फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी फेसबुक प्रोफाईल बनाई गयी थी एवं उक्त प्रोफाईल पर आशुतोष के साथ महिलाकर्मी के फोटो अपलोड कर उनके मध्य परस्पर  संबंध होने की अफवाह फैलाई गई थी। 

शिकायत जांच पर से आरोपी आनंद अस्टेकर निवासी एम आर 4/114 महालक्ष्मी नगर इंदौर के द्वारा धारा 419 भादवि 66, 66(सी), 66(डी) आईटी एक्ट के तहत घटित किया जाना पाये जाने से आरोपी आनंद अस्टेकर को पतारसी उपरांत क्राईम ब्रांच की टीम ने धरदबोचा जिसके विरूद्ध उल्लेखित धाराओं के अधीन थाना लसूड़िया में अपराध क्रमांक 568/19 पंजीब़द्ध किया गया है। आरोपी आंनद अस्टेकर भी इंदौर में सैमसंग कंपनी में गत 06 वर्ष से नौकरी कर रहा है।

आरोपी सेमसंग मोबाईल कंपनी में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर स्थित आफिस में पोस्ट मेनेजर के पद पर 60000 रू मासिक वेतन के रूप में काम करता है। आरोपी ने माखन लाल यूनवर्सिटी भोपाल से बी एस सी वर्ष 1997 एवं एम एस सी वर्ष 2003 मे किया है। वर्ष 2004 मे प्रयाग वी आई पी डिस्ट्रीब्यूटर इंटरप्रायजेज भोपाल मे अकाउंट मेनेजर के पद पर काम करने के उपरांत उसने रिलायंस टेलीकाम मे 02 साल तक नेटवर्क का काम किया। वर्ष 2008 मे भोपाल मे सेमसंग इंडिया इलेक्ट्रानिक प्रायवेट लिमटेड मे सप्लाई सेल मे काम किया। आरोपी ने सीनीयर एक्जीक्यूटिव के पद पर मुंबई में करीब चार साल तक रहा बाद इंदौर आकर करीब 6 साल से सेमसंग कंपनी मे काम कर रहा था।




इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही में, 62 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में



इन्दौर-दिनांक 22 मई 2019-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर, श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के द्वारा कल दिनांक 21 मई 2019 के सुबह से आज दिनांक 22 मई 2019 के सुबह तक फरार, स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 62 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंतगर्त-

02 आदतन व 22 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 21 मई 2019 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 02 आदतन व 22 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

04 गैर जमानती(स्थायी), 31 गिरफ्तारी एवं 140 जमानतीवारण्ट तामील
इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 21 मई 2019 को 04 गैर जमानती(स्थायी), 31 गिरफ्तारी एवं 140 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुएं/सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 01 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना चदंन नगर द्वारा कल दिनांक 21 मई 2019 को 12.20 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर जिला अस्पताल के पुर्वी गेट पर चाय की दुकान के पास से सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 202 हरिओम नगर धार रोड निवासी संजय उर्फ तरूण पिता मोहन मकवाना को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 300 रूपयें नगदी व ताश पत्तें जप्त कियें गयें।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध शराब सहित 01 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 21 मई 2019 को 14.45 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मकान न 370 के सामनें चमार मोहल्लाखजराना से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 370 चमार मोहल्ला खजराना निवासी रेखा पिता रामू सोलंकी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।
अवैध हथियार सहित 01 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक 22 मई 2019 को 06.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर छोटी ग्वालटोली क्षेत्र से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, 503 क्यु ब्लाक शालीमार पाम पिपलियाहाना तिलक नगर इंदौर निवासी सौरभ पिता जगेश्वर दुबें को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध चाकू जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।