ऽ ऽ कोरोना महामारी के समय में अवैध रूप से आवश्यक रेमडेशिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते दो केयर टेकर एवं एक मेल नर्स पकडाये ।
ऽ तीन रेमडेशिविर की कम्पनी कीमत करीबन 10,000/- रुपये हैं जिन्हे ऊँची कीमत में बेचने की फिराक में थे।
इन्दौर दिनांक 25 अप्रैल 2021 - पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर शहर श्री मनीष कपुरिया द्वारा इंदौर शहर में हो रही रेमडेशिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी एवं अवैध बिक्री के संबंध में पतारसी हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया हैे। रेमडेशिविर की कालाबाजारी रोकने हेतु जिला दण्डाधिकारी महोदय जिला इंदौर द्वारा कार्यालीन आदेश 237/21 दिनांक 05.04.2021 का जारी किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा इंदौर शहर में हो रही रेमडेशिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी एवं अवैध बिक्री की घटनाओं की पतारसी कर वारदातों पर अंकुश लगाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु क्राईम टीमों को समुचित दिशा निर्देश देकर कार्यवाही के लिए लगाया गया।
इसी कड़ी में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्राईम वाँच सेल पर शिकायत क्रमांक 345/21 जांच हेतु प्राप्त हुई थी जिस पर गुप्त रूप से क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा जांच की गई। जिस पर सनराईज हास्पिटल पंचवटी कालोनी के सामने तीन व्यक्ति रेमडेशिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी एवं अवैध बिक्री की फिराक में घुमने की सूचना प्राप्त हुई सूचना पर क्राईम ब्रांच एवं थाना लसुडिया की संयुक्त टीमों के द्वारा सनराईज हास्पिटल के सामने पंचवटी कालोनी ए.बी.रोड पर अवैध रेमडशिविर इंजेक्शन बेचने वाले व्यक्तियों से रेमडेशिविर का सौदा किया गया योजना के मुताबिक तीन व्यक्तियों को पकडा जिनका नाम 1. मानसिंह पिता स्वं. मांगीलाल मीणा उम्र 26 वर्ष नि ग्राम लखनवास तह.ब्यावरा जिला राजगढ हाल 20 आदर्श मेघदूत नगर थाना विजय नगर इंदौर 2. अंकित पिता जमनालाल पटवारी उम्र 25 वर्ष नि 550 ग्राम अजनोद थाना सांवेर जिला इंदौर हाल चित्रा नगर थाना विजय नगर इंदौर 3. बजरंग पिता रमेशचन्द्र राठौर उम्र 20 वर्ष नि. ग्राम दिवानखेडी तह.सुसनेर जिला आगर मालवा हाल सनराईज हाँस्पिटल पंचवटी कालोनी इंदौर को पकडा जिनके कब्जे से तीन रेमडेशिविर इंजेक्शन कम्पनी कीमत करीबन 10,000/- रुपये के बरामद किये। तीन रेमडेशिविर इंजेक्शन को उक्त आरोपीगण 30,000/- रुपये प्रति इंजेक्शन के हिसाब से करीब 90,000/- रुपये में क्राईम टीम द्वारा खरीदने की बात की गई उन व्यक्तियों द्वारा पंचवटी कालोनी गेट के सामने ए.बी. रोड इंदौर पर जैसे ही आरोपियों द्वारा इंजेक्शन दिखाये गये उसी समय थाना लसुडिया एवं क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा बेचने के लिए डील की गई। आरोपी बजरंग पिता रमेशचन्द्र राठौर सनराईज हाँस्पिटल पंचवटी कालोनी इंदौर में मेल नर्स का काम करता हैं तथा रेमडेशिविर इंजेक्शन सनराईज हाँस्पिटल से ही प्राप्त करना बताया हैं जिस पर सनराईज हाँस्पिटल के डायरेक्टर डाँ.राजेश उर्फ राजेश्वर योगी तथा हाँस्पिटल के अन्य स्टाफ की भुमिका की जांच की जा रही हैं। हाॅस्पिटल को कितने रेमडेशिविर प्राप्त हुये और कितने इजेक्शनों का उपयोग मरीजो पर किया गया हैं एवं कितने रेमडेशिविर इंजेक्शन स्टाॅक में शेष हैं तथा प्राप्त रेमडेशिविर इंजेक्शन कहाँ से या किस संस्था से प्राप्त हुये हैं इसकी भी जानकारी हाँस्पिटल प्रबंधन से ली जा रही है। आरोपी अंकित पिता जमनालाल पटवारी प्रायवेट एम्बुलेंस चलाता हैं तथा केयर टेकर का काम भी करता हैं। आरोपी अंकित किस अस्पताल या संस्था की एम्बुलेंस चलाता था एवं आरोपी के संबंध में संबंधित अपस्ताल से जानकारी निकाली जा रही हैं इसी प्रकार आरोपी मानसिंह पिता मांगीलाल मीणा भी केयर टेकर का करता हैं तथा शहर के कई अस्पतालो एवं मेडिकल दुकानों पर भी काम कर चुका हैं तथा संपर्क भी रखता हैं क्राईम वाँच पर मिले शिकायत आवेदन की जांच सउनि बलरामसिंह तोमर को दी गई थी जिस पर से मानसिंह पिता मांगीलाल मीणा द्वारा ही रेमडेशिविर इंजेक्शन की डील करने का शिकायत में उल्लेख किया गया हैं आरोपी मानसिंह पूर्व में भी इंदौर शहर मे काफी ऊँची कीमतो पर कई रेमडेशिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर चुका हैं । जिसके संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही हैं ताकि उक्त आरोपियों के द्वारा कितने रेमडेशिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी किन-किन लोगों/अस्पतालों/संस्थाओं की सहायता से कितने लोगो को की हैं इस बात का खुलासा किया जायेगा । उक्त तीनो आरोपियान योजनाबद्ध तरीके से रेमडेशिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे । उक्त आरोपियों के द्वारा कोविड-19 महामारी के लिये इलाज हेतु उपयोग की जाने वाली रेमडेशिविर इंजेक्शन को अवैध रुप से संग्रह कर कालाबाजारी की गई । आरोपियों के विरुद्ध थाना लसुडिया में अपराध क्रमांक 535ध्2021 धारा 188,420 भादवि, 24 मध्यप्रदेश राज्य आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट (1956 - 1958), 3 महामारी अधिनियम 1987 का कायम कर विवेचना में लिया गया हैं तथा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा रेमडेशिविर इंजेक्शन बेचने के लिये उपयोग की जाने वाली 02 मोटर सायकलें, 05 मोबाईल फोन एवं 9250 रुपये आरोपियों के कब्जे से जप्त किये गयेैैैैैै।
उक्त आरोपीयों को पकडने तथा रेमडेशिविर इंजेक्शन जप्त करने में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों का सराहनीय कार्य रहा हैः-
निरी.इन्द्रमणि पटेल, उनि लोकेन्द्रसिंह हिरोर, उनि ओमकारसिंह भदौरिया,सउनि बलरामसिंह तोमर, प्र आर 2750 रणवीरसिंह रघुवंशी, कार्य.प्र.आर. 1933 राममिलनसिंह, आर. 345 आशीष शर्मा, आर.3430 मनोज कोचले, आर.673 रामूसिंह तोमर, आर.848 सुधीर भदौरिया, आर.1443 सर्वेश कुशवाह ।