Thursday, June 13, 2019

· क्राईम ब्रांच इन्दौर की कार्यवाही में अवैध हथियार रखने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार।



·        आरोपियो से कुल 03 अवैध हथियार मय 03 जिंदा कारतूस सहित बरामद।
·        बरामद हथियारों में 12 बोर के देशी कट्टे व रिवाल्वर हैं शामिल।
·   अन्य जिलों के सिकलीगरों से हथियार खरीदकर इंदौर में आपराधिक तत्वों को बेचता था सप्लायर।

 इंदौर -13 जून 2019- शहर इंदौर में अवैध हथियारो की खरीद/फरोख्त, परिवहन व उनके विनिर्माण को रोकने के लिये तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त आरोंपियों की धरपकड़ कर उन पर विधिसंगत कार्यवाही करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर  श्रीमती रूचिवर्धन द्वारा इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशो के पालन में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अवधेश गोस्वामी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह के द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम को इस बिन्दु पर योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।
              क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम उमरिया का रहने वाला रोहित नामक लड़का कुछ दिन पूर्व अन्य जिलों के सिकलीगरों से अवैध हथियार खरीदकर लाया था जिसने इंदौर शहर में कुछ लोगों को अवैध हथियार मंहंगे दामों में बेच दिये हैं। ज्ञात जानकारी पर क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम द्वारा रोहित नामक व्यक्ति के संबंध में छानबीन की गई तो विदित हुआ कि  रोहित स्वयं भी हमेशा अपने साथ हथियार रखता है। सूचना पर कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना एम.जी रोड क्षेत्र से पत्थर गोदाम कलाली के पास से आरोपी रोहित कौशल पिता शालिग्राम कौशल निवासी ग्राम उमरिया थाना किशनगंज को धरदबोचा जिसकी तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से एक अवैध रिवाल्वर मय जिन्दा कारतूस वरामद हुई। आरेापी रोहित  को पकड़कर थाना एमजी रोड पुलिस के सुपुर्द किया गया जहां पर अपराध क्रमांक 268/19 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर अग्रिम वैद्यानिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह इलेक्ट्रीशियन का काम करता है जोकि अपने काम के सिलसिले में महू , पीथमपुर एवं आसपास के क्षेत्रों मे आता जाता रहता था जहां उसकी जान पहचान एक सिकलीगर से हो गई थी जिससे आरोपी रोहित कम दामों मे अवैध हथियार खरीदकर इन्दौर मे मुनाफा कमाने के लिये अन्य आपराधिक किस्म के लोगो को बेच देता था एवं रौब जमाने के लिये अपने पास भी अवैध हथियार रखता था। आरोपी पर पूर्व में भी थाना तेजाजीनगर मे अपहरण का अपराध दर्ज किया जा चुका है एवं आरोपी नशा करने का भी आदी है।  

आरोपी रोहित कौशल ने पुलिस टीम को पूछताछ में बताया कि उसने सिकलीगर से खरीदे गये हथियारो को  इंदौर के ही रहवासी दो अलग अलग लोगों को बेचे हैं जिसमें उसने एक कट्टा अपने परिचित खाजू खां पिता फजलू खान निवासी ग्राम पाल कांकरिया थाना चंद्रावतीगंज को बेचा था प्राप्त सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना एमजी रोड के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये  खाजू खां पिता फजलू खान निवासी ग्राम पाल कांकरिया को धरदबोचा जिसकी मौके पर तलाषी लेने पर उसके कव्जे से एक देशी कट्टा मय कारतूस के बरामद हुआ। आरोपी खाजू खां पिता फजलू अपने गांव मे पोल्ट्रीफार्म का व्यवसाय करता है। आरेापी ने बताया कि पूर्व में परिवार के लोगो से मारपीट एवं झगडा हो जाने वह अपने खेत मे पोल्ट्री फार्म पर अवैध हथियार रखकर रहता था। 
             आरोपी रोहित कौशल से पूछताछ मे प्राप्त जानकारी के आधार पर एक अन्य व्यक्ति राजू पिता महादेव पाटिल निवासी ग्राम उमरिया हाल मुकाम राऊ इन्दौर को थाना रावजी बाजार एवं थाना क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा थाना रावजी वाजार क्षेत्र से पकडा गया जिसके कब्जे से एक अवैध कट्टा मय कारतूस के बरामद हुआ। आरोपी राजू महादेव ने बताया कि वह राऊ इन्दौर मे स्क्रेप का व्यापार करता है। राजू महादेव तथा रोहित कौशल एक ही गांव के रहने वाले है इसलिये उनकी परस्पर जान पहचान है। आरोपी राजू पाटिल ने कट्टा रोहित कौशल से ही खरीदा था जोकि स्क्रेप के व्यवसाय में प्रतिस्पर्धियों को डराने धमकाने के लिये अपने पास अवैध हथियार रखता था। 
          विगत कुछ वर्षो में हुई आपराधिक वारदातो में जानकारी सामने आई थी कि इन वारदातों में ज्यादातर अवैध हथियारों की सप्लाई शहर की सीमा से जुडे़ अन्य जिलों से की जाती रही है। इसी के मद्देनजर क्राइम ब्रांच इन्दौर द्वारा अपने आसूचना संकलन के माध्यम से उपरोक्त 03 बदमाशों को पकड़कर उनके कब्जे से 03 अवैध हथियार मय 03 जिंदा कारतूस सहित बरामद किये हैं।



· कोल इण्डिया लिमिटेड भारत सरकार, कोलकाता में साईट इंजीनियर के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 02 आरोपी क्राईम ब्रांच, इन्दौर की गिरफ्त में।



·                 आरोपियों ने नौकरी दिलाने के नाम पर युवक युवतियों से ठगे लाखों रूपये ।
·                 आरोपी सरकारी नौकरी व भारत सरकार के अंतर्गत कम्पनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी।
·                 कई लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं आरोपीगण, लगभग आधा दर्जन शिकायतें आरोंपियों के विरूद्ध हुई प्राप्त।
·                 फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी करते थे आरोपीगण।
·                 बैंक खातों में ऑनलाईन ट्रांसफर कराते थे आरोपीगण ठगी की राशि।

इन्दौर- 13 जून 2019-  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र व्दारा युवाओं से नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ीपूर्वक जालसाजी से आर्थिक रूप से ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले  अपराधियों की धरपकड कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिये इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री अवधेश गोस्वामी के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये थे।
                      इसी अनुक्रम में आवेदक कान्हा पिता राधेश्याम गोयल उम्र-24 वर्ष निवासी- फ्लेट नम्बर 203 गुलमर्ग सोसायटी द्वारा क्राईम ब्रांच, इन्दौर कार्यालय में लिखित शिकायती आवेदन पत्र के माध्यम से शिकायत की गई थी कि योगेश पिता रामकृष्ण मिश्रा उम्र-26 वर्ष निवासी-पालदा, इन्दौर द्वारा नामक व्यक्ति द्वारा आवेदक कान्हा को कोल इण्डिया भारत सरकार कोलकाता में साईट इंजीनियर के पद पर नौकरी लगवाने का प्रलोभन दिया जिसके तारतम्य में नौकरी लगवाने के एवज में आवेदक कान्हा से योगेश नामक व्यक्ति ने छलकपट करते हुये  विभिन्न ट्रांजेक्शन के माध्यम से आई.डी.एफ.सी. बैंक के निजी खातों में 90,000/- रूपये जमा करा लिये बाद आवेदक कान्हा के परिजनों से कुल 3,70,000/- रूपये नगद प्राप्त कर योगेश मिश्रा नामक व्यक्ति द्वारा आवेदक के साथ कुल 4,60,000/- रूपये की धोखाधड़ी की गई है जिसने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आवेदक को कोल इण्डिया भारत सरकार कोलकाता में साईट इंजीनियर के पद पर नौकरी वास्ते फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिया था। नियुक्ति पत्र फर्जी होने पर आवेदक द्वारा जब वापस रूपयों की मांग की गई तो योगेश मिश्रा द्वारा रूपये भी वापस नहीं किये गये जिसकी जांच पर से आरोपी योगेश मिश्रा व उसके साथी दीपक पिता कमलसिंह राजपूत उम्र 24 वर्ष पिपलिया तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ हाल मुकाम - 210 जगजीवनराम नगर एमआईजी इंदौर द्वारा अपराध धारा-420, 406 भा.द.वि. के तहत घटित किया जाना पाया गया। क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा पतारसी उपरांत आरोपी योगेश मिश्रा को पकड़कर थाना-पलासिया के अपराध क्रमांक-265/19 धारा-420, 406 भा.द.वि. के प्रकरण में पलासिया पुलिस को सुपुर्द किया गया है।

       आरोपी योगेश मिश्रा उम्र-26 वर्ष निवासी-50 श्रीरामनगर, पालदा, इन्दौर मूल निवासी-कोटर जिला-सतना का रहने वाला है तथा बी.एस.सी. तक पढा है। आरोपी पहले ट्रेड सॉलूशन एडवाईजरी कम्पनी, इन्दौर में प्राईवेट नौकरी करता था बाद में स्वयं नौकरी लगवाने के नाम से लोगों से रूपये ऐंठकर धोखाधडी करने लगा था। 
        आरोपी दीपक पिता कमलसिंह राजपूत उम्र 24 वर्ष पिपलिया तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ हाल मुकाम - 210 जगजीवनराम नगर एमआईजी इंदौर भी इस प्रकार की धोखाधड़ी की वारदातें अपने साथी योगेश मिश्रा के साथ मिलकर करता है जोकि पूर्व में स्वास्तिक इन्वेस्टमेण्ट मार्ट राजवाड़ा कम्पनी, इन्दौर में कार्य करता था। 

         फरियादी कान्हा गोयल कन्स्ट्रक्शन का काम करते हैं जिनकी बेटी प्रकरण के आरोपी दीपक राजपूत के साथ स्वास्तिक इन्वेस्टमेण्ट मार्ट राजवाड़ा कम्पनी, इन्दौर में कार्य करती थी, इसलिये उसकी दीपक से पहचान थी इसी के चलते आरोपी दीपक ने फरियादी की बेटी (जोकि उसकी सहकर्मी भी थी) को उसकी तथा उसके भाई की नौकरी कोल इण्डिया लिमिटेड भारत सरकार में लगवाने का प्रलोभन दिया तथा बताया कि उसके परिचित योगेश मिश्रा की अच्छी पकड़ व सांठ गांठ है जोकि सरकारी नौकरी लगवा देगा। फरियादी को आरोपी दीपक की बातों पर तत्समय भरोसा नही हुआ तब आरोपी दीपक ने चाल चलते हुये स्वयं का रेलवे विभाग में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिखाया तथा फरियादी को कहा कि उसकी भी सरकारी नौकरी उसके परिचित योगेश मिश्रा ने लेन देन कर लगवाई है। फरियादी आरेापी दीपक की बातों में आ गया तथा उसके कहे अनुसार उसके परिचित योगेश मिश्रा से बात चीत कर 4 लाख 60 हजार रू नौकरी वास्ते दे दिये चॅूकि आरोपी दीपक ने जो रेलवे विभाग में स्वयं की नौकरी का नियुक्ति पत्र फरियादी को दिखाया था वह भी जांच में फर्जी पाया गया ।
          उपरोक्त दोनों आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ संगनमत होकर विभिन्न युवक युवतियों के साथ लगभग 20 लाख रूपये की अवैध वसूली की है जिसके संबंध में विभिन्न शिकायती आवेदन पत्र पुलिस को प्राप्त हुयें है जिसकी वर्तमान में जांच की जा रही है तथा कई प्रकरणों में दोनों आरोपियों ने स्वयं भी ठगी की वारदातें किया जाना कबूला है।
इस प्रकार आरोपीगण नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ीपूर्वक ठगी की वारदातें संगठित गिरोह को संचालित करके कर रहे थे इसमें उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश के भी कुछ लोगों की संलिप्तता उजागर हुई है।






इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही में, 71 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में



इन्दौर-दिनांक 13 जून 2019-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर, श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के द्वारा कल दिनांक 12 जून 2019 के सुबह से आज दिनांक 13 जून 2019 के सुबह तक फरार, स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 71 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंतगर्त-

05 आदतन व 16 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 12 जून 2019 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 05 आदतन व 16 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

02 गैर जमानती(स्थायी), 33 गिरफ्तारी एवं 114 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत मेंकल दिनांक 12 जून 2019 को 02 गैर जमानती(स्थायी), 33 गिरफ्तारी एवं 114 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुएं/सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 09 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक 12 जून 2019 को 21.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बल्दा कालोनी इन्दौर से सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, सुलतान पिता प्रभातीलाल सैनी, विनोद पिता अमृतलाल यादव को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 2555 रूपयें नगदी व सट्‌टा उपकरण जप्त किये गये।
पुलिस थाना गांधीनगर द्वारा कल दिनांक 12 जून 2019 को 23.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर यादव का खेत पाल्याखेडी ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, सजंय पिता मुरलीधर प्रजापत, गुलाम मो पिता गुलाम साबिर, विजय पिता शिवनारायण, योगेश पिता मुकेश जायसवाल, सोनू पिता भरत सालुंके, शंशिकांत पिता वृदांवन दुबे, रवि पिता प्रेमचंद्र ठाकुर को पकडा गया। पुलिसद्वारा इसके कब्जे से नगदी व ताश पत्तें जप्त किये गये।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुआं/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।



अवैध शराब सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 12 जून 2019 को 02.00 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर गिरनारी गार्डन के सामने परदेशीपुरा अवैध शराब ले जाते/बेचते हुए मिलें, 1339/25 नंदानगर निवासी अभिषेख पिता शकंरसिंह कुशवाह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक 12 जून 2019 को 0.45 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कबीटखेडी नालें के पास से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुए मिलें, लाहिया कालोनी इंदौर निवासी विकास पिता रमेश राजपुत को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 60 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते हुए मिलें, 01 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 12 जून 2019 को 22.0 बजें,मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बड़वानी प्लाजा अंग्रेजी वाईन शॉप के सामने सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से शराब का सेवन करते हुए मिलें, 31 न्यु पलासिया हरिजन मोहल्ला इंदौर निवासी जितु उर्फ जितेंद्र पिता तेजू डुमानें को पकडा गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध शराब सहित 04 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना एमजीरोड द्वारा कल दिनांक 12 जून 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर पत्थर गोदाम कलाली के सामनें अवैध हथियार लेकर घुमतें हुए मिलें, ग्राम पाल कांकरिया थाना चंद्रावतिगंज निवासी खाजू पिता फजलु खान, ग्राम उमरिया तहसील मंहु निवासी रोहित पिता शालिग्राम कौशल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से अवैध हथियार जप्त कियें गयें।
पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 12 जून 2019 को 02.50 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कुलकर्णी का भट्‌टा दीपक सायकल दुकान के पास से अवैध हथियार लेकर घुमतें हुए मिलें, नई बस्ती कुलकर्णी का भट्‌टा निवासी हिमांशु उर्फ करण पिता राजेंद्र यादव को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे सेएक अवैध तलवार जप्त की गई।
पुलिस थाना जुनी इन्दौर द्वारा कल दिनांक 12 जून 2019 को 12.20 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर गोगादेव मंदिर के पास बीके हरिजन कालोनी से अवैध हथियार लेकर घुमतें हुए मिलें, 78 बीके हरिजन कालोनी निवासी सन्नी पिता मनोहर खरें को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध छूरा जप्त की गई।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद् आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।