इन्दौर-दिनांक
08 दिसम्बर 2018- इन्दौर शहर में लगातार अलग-अलग थाना
क्षेत्रों में लोगों को अथवा पेट्रोल पंप संचालकों को, अज्ञात
व्यक्तियों द्वारा फोन कर स्वयं को एएसपी बताकर, खाते में पैसे
डलवाकर ठगी करने की वारदात सामने आ रही थी, जिस पर थाना एरोड्रम
व विजयनगर में पुलिस के नाम का दुरूपयोग कर ठगी करने वाले अज्ञात आरोपियों के
खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया था। उक्त वारदातों को
गम्भीरता से लेतें हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र
द्वारा शहर में एएसपी बनकर लोगों के साथ छलकपट से थाना एरोड्रम, विजयनगर,
छत्रीपुरा
के अलावा अन्य जिलों जैसे मुरैना तथा भिण्ड आदि में फोन कर ठगी की वारदातों को
अंजाम देने वाले तथा इस दुष्कृत्य को अंजाम देकर पुलिस की छवि को धूमिल करने वाले
अज्ञात आरोपियों की पतारसी कर उनकी धरपकड़ करने के लिये क्राईम ब्रांच को निर्देशित
किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय इन्दौर श्री
मो. युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री
अमरेन्द्र सिंह द्वारा, क्राईम ब्रांच की एक विशेष टीम का गठन किया
जाकर, इस बिन्दु पर कार्यवाही करते हुये अज्ञात आरोपियों की पतारसी करने
तथा उनकी गिरफ्तारी करने के लिये समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
उक्त
बिन्दु पर कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच की पुलिस टीम द्वारा फरियादियों तथा
अपराध डायरी में से जानकारी एकत्रित करनेके बाद उक्त आरोपियों को ज्ञात करने हेतु
एक निश्चित दिशा में जांच शुरू की जिसमें यह बात प्रकाश में आई कि जिस नम्बर से
फोन कर लोगों को पुलिस के नाम पर डरा धमकाकर ठगी की वारदातें की जा रही है उन
नम्बरों के उपभोक्ताओं की अधिकतम लोकेशन राजस्थान के गंगापुर सिटी, सवाई
माधौपुर, करौली व उसकी तहसील सपोटरा में पाई गई। चॅूकि जिन खातों में इस
प्रकार की ठगी करने वाले लोगों द्वारा रूपये डलवाये गये थे वह खाता धारक भी
राजस्थान के उल्लेखित स्थानों पर निवासरत पाये गये। इसी अनुक्रम में अपराध को
अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपियों की तलाश में क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा गठित की
गई टीम राजस्थान रवाना हुई। टीम द्वारा राजस्थान के गंगापुर सिटी, सवाई
माधौपुर, करौली व सपोटरा के आसपास के गांवों में आरोपियों की पतारसी हेतु
निगरानी शुरू की जाकर छानबीन की गई तथा स्थानीय ईलाकों में ऐसे कृत्यों में लिप्त
आरोपियों को पतारसी हेतु मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। जांच के दौरान सामने आये
सवाई माधौपुर जिले के बैंक एस बी आई के खाता क्रमांक 6116285866 के
खाता धारक प्रदीप सिंह उर्फ गोलू पिता रामधन बैरवा उम्र24 निवासी ग्राम
खावदा, नहर का पुरा, पोस्ट बूकना, तहसील सपोटरा,
जिला
करौली, राजस्थान को सूचना के आधार पर क्राईम ब्रांच की टीम ने धरदबोचा।
जिससे वारदातों के संदंर्भ में पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गई। आरोपी प्रदीप उर्फ
गोलू ने बताया कि उसके परिवार के भाई लोकेश पिता स्व. रामप्रसाद ने उसका खाता
क्रमांक व IFSC कोड लेकर,
उसके
खाते में पैसे डलवाये थे किन्तु बैंक द्वारा खाता होल्ड किये जाने पर वह उक्त जमा
की गई राशी का आहरण नहीं कर सका। आरोपी प्रदीप ने बताया कि वह शादीशुदा है और अपने
परिवार के साथ निवास करता है। आरोपी ने राजस्थान से ही 12 वीं करने के
बाद आईटीआई भी की है। आरोपी का परिवार खेती किसानी पर परिवार चलाता है आरोपी प्रदीप
स्वंय खेती किसानी के साथ-साथ सपोटरा में सुनार कटला, घट्टा चोराहे पर
किराये की दुकान में टेलरिंग कर कार्य भी करता है।
पूछताछ में प्रदीप ने यह भी बताया कि, उसके
भाई लोकेश ने किसी मदनलाल मीणा नामक व्यक्ति के कहने पर आरोपी प्रदीप के खाते में
पैसे डलवाये थे तथा बताया कि आरोपी मदनलाल मीणा, वजीरपुर थाना
क्षेत्र के मीना बाड़ौदी का रहने वाला है। क्राईम ब्रांच कीटीम ने थाना वजीरपुर
पुलिस के साथ, मदनलाल मीणा की पतारसी की चूँकि मदनलाल मीणा भी
थाना वजीरपुर क्षेत्र का आपराधिक प्रवृति का अपराधी है जोकि चोरी, लूट,
डकैती
आदि वारदातें करता है अतः वह थाना वजीरपुर के प्रकरण में पूर्व से ही फरार चल रहा
है जिसके चलते पुलिस उसे नहीं ढूंढ सकी, किन्तु वर्तमान में स्थानीय पुलिस के
अलावा इंदौर क्राईम ब्रांच द्वारा भी आरोपी मदनलाल की तलाश की जा रही है। घटना के सिलसिले में स्थानीय क्षेत्रों में
आसपास पतासाजी करने पर जानकारी मिली कि वहां के राजपाल नामक व्यक्ति के खाते में
भी ऐसे ही रूपये जमा कराये गये हैं जिससे उसने नई बाईक खरीदी है। मुखबिर की
निशानदेही पर पतारसी कर आरोपीनाम राजपाल पिता रामस्वरूप मीणा उम्र 26
वर्ष निवासी ग्राम खानपुर, पोस्ट चौडागांव, तहसील सपोटरा,
जिला
करौली, राजस्थान को टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर आरोपी
राजपाल ने बताया कि उसके परिचित अखिलेश नामक युवक ने उसके खाते में रूपये जमा
कराने के लिए SBI का
खाता नंबर तथा IFSC
कोड मांगा था, जिस पर राजपाल ने अपने गाँव के अन्य साथी सनराज
पिता भरतलाल निवासी सांगानेर, एयरपोर्ट के पास,जयपुर, का SBI के खाते की जानकारी IFSC कोड सहित आरोपी अखिलेश को उपलब्ध करा
दी थी आरोपी अखिलेश ने उक्त खातें में ठगी की राशी 55,000/- रूपये जमा करा
दी थी जिससे आरोपी राजपाल ने उक्त रूपयों में से 20,000/- रूपये निकालकर
आरोपी अखिलेश को दे दिए थे तथा बाकी रूपये अपने खाते में ट्रांसफर करवाकर आहरित कर
मोटरसायकल खरीद ली थी। आरोप राजपाल ने बताया कि उसने करौली पड़ाई कर प्राईवेट बी.ए.
पास किया है व नौकरी की तलाश कर रहा है।
आरोपी अखिलेश की संलिप्तता उजागर होने पर
उसकी पतारसी की गई जोकि आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण थाना सपोटरा में
पंजीबद्ध हत्या के प्रयास के प्रकरण क्रमांक 186/18 धारा 307
भादविमें आरोपी था जिसे पूर्व में ही सपोटरा पुलिस द्वारा पकड़कर करौली जेल में
निरूद्ध कराया गया है। आरोपी अखिलेश थाना सपोटरा का कुखयात बदमाश है जिस पर दर्जन
भर से अधिक अपराध स्थानीय थानों में पंजीबद्ध है। ये समस्त आरोपी संगठित गिरोह के
रूप में कार्य करते थे ये लोग पुलिस की वेबसाईट आदि माध्यमों से पुलिस अधिकारियों
के नाम तथा नम्बर ज्ञात कर, पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को कॉल
करतेथे तथा गिरोह के अनय सदस्यों से उनके खाते को उपयोग करने वाबत् किराये पर
लेकर ठगी की राशी उपरोक्त खातों मेंजमा कराते थे बाद संपूर्ण प्राप्त राशी को
परस्पर बांट लेते थे। गिरोह के पकड़े गये सदस्यों ने, वारदातों में
शामिल अन्य आरोपियों के नामों का भी खुलासा किया है जिनकी पुलिस द्वारा तलाश की जा
रही है शेष आरोपियों के भी शीघ्र ही पकड़े जाने की संभावना है।
थाना कोतवाली जिला भिण्ड में जय
किशनदास एंड संस पेट्रोलपंप पर पुलिस एएसपी बन कर इन्हीं लोगों द्वारा ठगी की गई
थी, ठगी के रूपये सनराज मीणा के खाते में आये थे जिस पर थाना कोतवाली
जिला भिण्ड में अपराध क्रमांक 564/18 धारा 420 भादवि का
पंजीबद्ध होकर विवेचनाधीन है। आरोपी राजपाल ने बताया कि उसके गांव के साथी सनराज
के पास भिण्ड पुलिस के तभी से फोन आ रहे थे, जबकि सनराज को
भी यह बात पता थी कि जो पैसे उसके खातें जमा कराये गये हैं वो फर्जी तरीके से
डलवाये गये हैं। पूछताछ में आरोपी राजपाल ने बताया कि अखिलेश के साथ मिलकर उसने
इन्दौर व मध्यप्रदेश के कई अन्य जिलों में ऐसी ही अन्य घटनाओं को अंजाम दिया
है।आरोपियों को थाना ऐरोड्रम के अपराध क्रमांक 666/18 धारा 419,
420, 511 भादवि के प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना ऐरोड्रम पुलिस के
सुपुर्द किया है जिनका पुलिस रिमाण्ड पर लेकर अन्य साथियों के बारे में विस्तृत
पूछताछ की जायेगी।