Thursday, March 28, 2019

· बाऊण्ड ओव्हर का उल्लंघन करने वाले गुण्डों की अब खैर नहीं । · शर्तों का उल्लंघन करने पर कुख्यात गुण्डे रूपचंद्र उर्फ बच्चा को,थाना भँवरकुंआ पुलिस द्वारा 05 माह के लिए भेजा जेल ।



इंदौर- 28 मार्च 2019 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर श्रीमती रुचिवर्धन मिश्र द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का उल्लंघन करने वालों अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे , जिससे आपराधिक गतिविधियो पर नियंत्रण रखा जा सके । तत्संबंध मे पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सूरज कुमार वर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गुरुप्रसाद पाराशर एवं नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इंदौर श्री के.सी. मालवीय द्वारा थाना प्रभारी भँवरकुआँ संजय शुक्ला को बाऊण्ड ओव्हर का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था ।
           थाना भँवरकुआँ क्षेत्र के कुख्यात आदतन अपराधी रूपचंद्र उर्फ बच्चा पिता शिवप्रसाद उम्र 42 साल नि. हम्माल कालोनी इंदौर जिसके विरूद्ध थाना भँवरकुआँ मे पूर्व से 22 अपराध दर्ज है । आगामी लोकसभा चुनाव व होली के त्यौहार के मद्देनजर उक्त आदतन अपराधी के विरूद्ध धारा 107,116(3) जा.फौ. की कार्यवाही की गई थी जिसमें बदमाश को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जूनी इंदौर द्वारा दिनांक 15.02.2019 से 6 माह के लिए सदाचार का पालन करने के लिए बाऊण्ड ओव्हर किया था , परंतु उक्त बदमाश रूपचंद्र उर्फ बच्चा द्वारा वाऊण्ड ओव्हर की शर्तों का उल्लंघन कर दिनांक 12.03.19 को फरियादिया दीपा के साथ मारपीट कर पुनः आपराधिक कृत्य किया गया । बदमाश के विरूद्ध बाऊण्ड ओव्हर की शर्तों के उल्लंघन पर उसके विरूद्ध धारा 122 जा.फौ. के तहत कार्यवाही कर धारा 122 जा.फौ. के अंतर्गत सिलसिला क्र. 01/2019 एसडीएम जूनी इंदौर श्री शाश्वत शर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था , जिसका परीक्षण कर एसडीएम द्वारा कुख्यात बदमाश को बाऊण्ड ओव्हर उल्लंघन की शेष अवधि 05 माह अर्थात अब से दिनांक 15.08.2019 तक के लिए जेल भेजने का आदेश पारित किया गया । जिसके पालन मे उक्त बदमाश को आज दिनांक 28.03.19 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है ।
           उक्त कार्य मे थाना प्रभारी संजय शुक्ला व सउनि. रविराज सिंह, आर. 237 श्याम  का सराहनीय योगदान रहा  


आई. पी. एल. क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा का कारोबार संचालित करने वाले 05 सटोरिये क्राईम ब्रांच इंदौर के हत्थे चढ़े। · इंदौर रतलाम तथा अन्य जिलों में कर रहे थे आनलाईन सट्‌टे का कारोबार।


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  • ·         आरोपीगण, सट्‌टे के लिये करते थे चार पहिया वाहन का प्रयोग।
  • ·         आरोपियों से 02 चार पहिया वाहन तथा 02 मोटरसायकल बरामद।
  • ·         आरोपीगणों से जप्त चार पहिया वाहनों में से अवैध शराब भी हुई बरामद।
  • ·         सट्‌टे के लाखों रूपये का हिसाब किताब मिला।
  • ·         आरोपियों के कब्जे से 20 मोबाईल फोन, 02 लेपटॉप, केल्कुलेटर 01, 02 रजिस्टर, 07 डायरियां हुई बरामद, जिनमें सट्‌टे के कारोबार में संलिप्त 100 से अधिक लोगों के कोड वर्ड में दर्ज मिले नाम।


इन्दौर-दिनांक 28 मार्च 2019- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र इन्दौर (शहर) द्वारा आई. पी. एल. क्रिकेट मैचों के दौरान सक्रिय हुये सटोरियों पर निगरानी रखकर उन पर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के निर्देशन में क्राईम ब्राँच की टीमों को सट्‌टा संचालित करने वाले सक्रिय सटोरियों के संबंध में आसूचना संकलित कर उनकी धरपकड़ करनेहेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
            इसी अनुक्रम में क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना लसूडिया क्षेत्रांतर्गत, चिकित्सक नगर मेन रोड पर वाहन क्रमांक एक चार पहिया वाहन महिन्द्रा TUV&300  कार नम्बर GJ 01 RM 8336 के अन्दर 04 से 05 लोग बैठ कर आई.पी.एल. क्रिकेट मैच का सट्टा ऑन-लाईन खेल रहें हैं। उक्त प्राप्त सूचना पर क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम ने थाना लसूड़िया के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये, चार पहिया वाहन महिन्द्रा TUV&300  कार नम्बर GJ 01 RM 8336 में बैठेर सट्‌टा खेलते हुये पांचो आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा जिन्होंनें पूछताछ में अपने नाम 1-आकाश पिता आशोक शर्मा उम्र 24 साल निवासी आदर्थ कल्याण गुरु नगर रतलाम म.प्र. हाल मुकाम - 16 वीणा नगर इन्दौर 2- हार्दिक दुबे पिता मधुसुदन दुबे जाति ब्राह्मण उम्र 20 साल निवासी 06 एफ. राज नगर इन्दौर हाल- 16 वीणा नगर इन्दौर, 3- कुलदीप सिंह पिता रघुनाथ सिह सिसौदिया उम्र 21 साल निवासी 90 विनोबा नगर इन्दौर हाल 16  वीणा नगर इन्दौर, 4- लक्की शर्मा पिता हरीश शर्मा उम्र 22 साल निवासी 11 आदर्श गुरु कल्याण नगर रतलाम हाल मकाम 16 वीणानगर इन्दौर, 5- राहुल पंवार पिता दिलीप पंवार उम्र 23 साल निवासी बजनाबज बस स्टेण्ड निवासी रतलाम हाल मकाम 16 वीणा नगर इंदौर का होना बताया।
           आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि आई. पी. एल. टी-20 क्रिकेट मैच के दौरान किंग्स इलेवन पंजाब एवं के.के. आर. टीम के दिनांक 27.03.2019 को रात्रि में आयोजित हुये मैच में ऑनलाईन साईट ले रहे थे। आरोपियों के पास चार पहिया वाहन की मौके पर तलाशी लेने पर उसमें से अवैध शराब एवं 20 मोबाईल फोन, लिनोवा एवं एच.पी .कम्पनी के 02 लेपटॉप, केल्कुलेटर 01, 02 रजिस्टर, 07 लाल रंग की कापियां जिसमें लाखो रुपयें के सट्टे का हिसाब किताब दर्ज था साथ ही नगदी कुल राशी 10500/- रुपये भी बरामद हुई व पुलिस ने 02 चार पहिया वाहन, 02 मोटसायकल सहित, जिसे पुलिस टीम द्वारा विधिवत्‌ जप्त किया गया।
            आरोपियों का कृत्य धारा 4 (क) सट्‌टा अधिनियम, तथा म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपियों को थाना लसूड़िया के अपराध क्र 366/19  के अंतर्गत विधिवत्‌ गिरफ्तार किया गया है।
               आरोपियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, ज्ञात हुआकि वह लम्बे समय से सट्‌टे के कारोबार में संलिप्त हैं तथा आई0पी0एल0 मैच शुरू होने के साथ सट्टा कारोबार में पुनः सक्रिय हो गये थे। सट्‌टे के कारोबार में मुखय सरगना आकाश पिता अशोक शर्मा निवासी तथा उसका साथी लक्की शर्मा निवासी रतलाम है जोकि बड़े स्तर पर सट्‌टे का संचालन करते है इन्होंनें कारोबार में मदद तथा अन्य जिलों के लोगों से सट्‌टा लेने के उद्‌देश्य से रतलाम के 02 तथा इंदौर निवासी 01 इस प्रकार कुल 03 अन्य साथियों को शामिल कर लिया था जिनके जरिये ये सट्‌टे का कारोबार अन्य जिलों में फैला रहे थे ।
आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में सट्‌टे के तार मुबंई तथा झाबृआ से जुड़े होना ज्ञात हुआ है जिनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के पास से बरामद रजिस्टर व अन्य दस्तावेजों में 100 से अधिक सट्‌टा लगाने वाले लोगों के नाम तथा उनकी जानकारी कोड वर्ड में लिखी हुई मिली है। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपियों ने लसूड़िया थाना क्षेत्र के वीणानगर में उर्मिला सिंह नामक व्यक्ति का मकान कुछ दिन पूर्व ही किराये से लिया था जहां पर वह वर्तमान में रहते थे तथा अधिकतम सट्‌टा व शराब की तस्करी के कामों केलिये वह उनके पास से बरामद चार पहिया वाहन का ही उपयोग करते थे। आरोपियों का पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर विस्तृत पूछताछ की जावेगी।