Thursday, June 21, 2018

किराएदार और नौकरों की जानकारी नहीं देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध, पुलिस थाना एमआईजी की कार्यवाही में एक मकान मालिक गिरफ्तार, आरोपी मकान मालिक ने नही दी थी जिस किरायेदार की सूचना, वो किरायेदार निकला थाना महेश्वर जिला खरगोन के हत्या के अपराध का आरोपी


इंदौर- दिनांक 21 जून 2018-माननीय प्रधानमंत्री की प्रस्तावित इंदौर यात्रा के मद्देनजर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है इनमें घरेलू किरायेदारों की और बाहर से रहने होटल आगंतुकों की चेकिंग शामिल है । चेकिंग का मकसद किसी भी प्रकार से संदिग्ध व्यक्ति शहर में आकर ना ठहरे और VIP मूवमेंट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे । इसमें नागरिकों का सहयोग भी शामिल है,  यदि समस्त मकान मालिक और किरायेदारों और नौकरों के नियोजक अगर अपने नागरिक दायित्वों का जिम्मेदारी से  पालन करेंगे तो ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों और अपराधियों का का ठहरना आसान नहीं हो पायगा। परंतु कई बार लोग अधिक किराएं और सस्ते नौकरों के लालच में ऐसे व्यक्ति रख लेते हैं जो बाद में शहर की शांति को खतरा पहुंचा सकते हैं और ऐसे व्यक्ति अपराध कारित कर सकते हैं । इस हेतु कलेक्टर इंदौर द्वारा पूर्व में ही 144 सीआरपीसी के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है। इसके अंतर्गत अपने घरेलू किरायेदारों और नौकरों और होटल में ठहरने वालों की जानकारी ना देने पर इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जा सकता है। 
               इसी तारतम्य में अपने किराएदार की जानकारी में लापरवाही और समय पर पुलिस को सूचना न देने के कारण थाना एमआईजी के अंतर्गत मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी लक्ष्मीनारायण पिता देवभगत साहू उम्र 45 वर्ष निवासी 85 शिवशक्ति नगर इंदौर द्वारा अपने मकान में किरायेदार सुरेंद्र को बिना किरायेदारी की सूचना दिए रख रखा था। जिस पर से आरोपी मकान मालिक के विरुद्ध दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा पड़ताल करने पर पता चला कि संदेही किरायेदार सुरेंद्र, थाना महेश्वर जिला खरगोन के हत्या के अपराध का आरोपी, जिसके संबंध में खरगोन पुलिस को सूचित किया गया है, जिसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
             पुलिस द्वारा सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने रहने वाले नौकरों किरायेदारों को पहले स्वयं सत्यापित करले,  की आपराधिक रिकॉर्ड की तो नहीं है और उनकी पूरी जानकारी जैसे नाम, पूरा पता मोबाइल नंबर, व्यवसाय आदि सत्यापन अथवा उनकी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें और इस संबंध में पुलिस को सूचित करें।


किराएदार और नौकरों की जानकारी नहीं देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध, पुलिस थाना खजराना की कार्यवाही में एक मकान मालिक गिरफ्तार


इंदौर- दिनांक 21 जून 2018-माननीय प्रधानमंत्री की प्रस्तावित इंदौर यात्रा के मद्देनजर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है इनमें घरेलू किरायेदारों की और बाहर से रहने होटल आगंतुकों की चेकिंग शामिल है । चेकिंग का मकसद किसी भी प्रकार से संदिग्ध व्यक्ति शहर में आकर ना ठहरे और VIP  मूवमेंट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे । इसमें नागरिकों का सहयोग भी शामिल है,  यदि समस्त मकान मालिक और किरायेदारों और नौकरों के नियोजक अगर अपने नागरिक दायित्वों का जिम्मेदारी से  पालन करेंगे तो ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों और अपराधियों का का ठहरना आसान नहीं हो पायगा। परंतु कई बार लोग अधिक किराएं और सस्ते नौकरों के लालच में ऐसे व्यक्ति रख लेते हैं जो बाद में शहर की शांति को खतरा पहुंचा सकते हैं और ऐसे व्यक्ति अपराध कारित कर सकते हैं । इस हेतु कलेक्टर इंदौर द्वारा पूर्व में ही 144 सीआरपीसी के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है। इसके अंतर्गत अपने घरेलू किरायेदारों और नौकरों और होटल में ठहरने वालों की जानकारी ना देने पर इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जा सकता है। 
                इसी तारतम्य में अपने किराएदार की जानकारी में लापरवाही और समय पर पुलिस को सूचना देने के कारण थाना खजराना के अंतर्गत मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी का नाम विनोद पिता भेरुलाल,  सकीना महल खजराना द्वारा अपने मकान में किरायेदार भगवान पिता भूरेलाल उम्र 44 साल नि.ग्राम उमरखली थाना बरुड खरगोन हाल वक्रतुंड नगर खजराना इंदौर को बिना किरायेदारी की सूचना दिए विगत डेढ़ माह से आरोपी के मकान में निवासरत था, जिस पर से आरोपी मकान मालिक के विरुद्ध दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है इसके तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है और शीघ्र ही चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा।  
पुलिस द्वारा सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने रहने वाले नौकरों किरायेदारों को पहले स्वयं सत्यापित करले,  की आपराधिक रिकॉर्ड की तो नहीं है और उनकी पूरी जानकारी जैसे नाम, पूरा पता मोबाइल नंबर, व्यवसाय, कौन-कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं कहां काम करते हैं ?? क्या काम करते हैं ?  और जहां के रहने वाले हैं वहां से उनका सत्यापन अथवा उनकी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें और इस संबंध में पुलिस को सूचित करें।


युवक की चाकू मारकर हत्या कर भागने वाला, रिक्शा चालक पुलिस थाना मल्हारगंज की गिरफ्त में, ऑटो के सवारी के पैसो के लेन-देन के विवाद में, आरोपी ने कर दिया था युवक पर चाकू से हमला



इन्दौर- दिनांक 21 जून 2018- पुलिस थाना मल्हारगंज क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 20.06.18 को सुभाष मेहता को टोरी कार्नर चौराहा, इंदौर पर एक अज्ञात आटो रिक्शा के चालक ने जान से मारने की नीयत से बगल में चाकू मार दिया था। जिस पर से थाना मल्हारगंज पर अपराध क्रमांक 270/2018 धारा 307 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान मृतक की दौराने ईलाज एमवायएच अस्पताल, इंदौर में मृत्यु होने से मर्ग क्रमांक 14/2018 धारा 174 जा.फौ. का पंजीबद्ध कर प्रकरण में धारा 302 भादवि. का ईजाफा किया गया। प्रकरण की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। जिस पर पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर,इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपी की पतारसी कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम शहर, जिला इंदौर श्री विवेक सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,पश्चिम जोन-2, जिला इंदौर श्री मनीषखत्री द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक,मल्हारगंज, इंदौर श्री अखिलेश रैनवाल के समन्वय में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री पवन सिंघल के नेतृत्व में टीम गठित कर, अज्ञात आरोपी की धरपकड करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
                पुलिस टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतारसी के प्रयास किये जा रहे थे, टीम आरोपी की तलाश में घटना स्थल पर पहुंची जहां पर घटना  के चश्मदीद साक्षी व घटना स्थल के पास में स्थित सीसीटीवी फुटेज आदि को देखा व साक्षियों को दिखाया, जिसके आधार पर फल-फु्रट की दुकान वाले ने बताया कि, घटना दिनांक की रात्रि में एक आटो रिक्शा पैसेंजर पीला व हरा कलर का फल-फ्रुट की दुकान के सामने आकर रुका था उसमें पीछे एक व्यक्ति उम्र करीबन 45 साल का था दुबला पतला बैठा था तथा आटो चालक भी दुबला पतला सांवला रंग का था जो ओरेंज कलर की टीशर्ट पहना था जिसकी कालर काली थी, दोनों नशा करे हुये लग रहे थे, दोनों आपस में किराये के पैसे देने की बात को लेकर आपस में लडाई झगडा कर रहे थे। फिर आटो चालक का साथी सवारी जाने लगा तो वह आटो चालक उसकी दुकान पर रखा फल काटने का चाकू उठाकर उस सवारी के पीछे गया और उसके शरीर के बगलमें चाकू मारकर अपना आटो लेकर लोहार पट्टी की तरफ भाग जाना बताया। विडियो फुटेज व साक्षी की पहचान के आधार पर अज्ञात आरोपी की पतारसी करते हुये जिन्सी हाट मैदान मल्हार पल्टन बडा गणपति आदि जगह पर उक्त हुलिया का व्यक्ति की तलाश करते कडाबिन कलाली के पास उक्त टीम पहुंची जहां पर उक्त हुलिया का एक व्यक्ति मय उसी प्रकार के आटो रिक्शा के साथ में दिखा। जो पुलिस को देख कर सकपकाने लगा, तो पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना उत्तम उर्फ गोली पिता मोहनदास उर्फ मोहनलाल  बैरागी उम्र 33 साल निवासी 35 कडाबिन इन्दौर का बताया। पुलिस टीम द्वारा उसको उक्त विडियो फुटेज  दिखाया जिसे देख कर घबराने लगा व  इधर-उधर  कि बात कर बरगलाने  का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली से पूछताछ करने पर घटना दिनांक की रात्रि में सुभाष मेहता नाम के व्यक्ति को चाकू मारने की घटना को अंजाम देने का  अपना जुर्म स्वीकार किया एवं बताया कि, उस दिन सुभाष मेहता जो मेरे पिताजी का दोस्त था उसके साथ हमने इमली बाजार कलाली पर शराब पी इसके बाद सुभाष मल्हारगंज के टोरी कार्नर चौराहा से फल लेने का बोलकर मुझे टोरी कार्नर चौराहा पर लाया था, तो मैंने उससेबोला कि मुझे आटो का किराया 20 रूपये दे देना और वहां पहुंचने पर मुझे सुभाष ने बोला कि मुझे वापस छोड दो तो मैंने बोला कि मैं वापस छोडने नही जाउंगा मुझे घर जाना है तो सुभाष मुझसे विवाद कर मुझे झापड़ मारकर जा रहा था, जिससे मुझे गुस्सा आ गया तो फिर मैंने वही सामने फल की दुकान पर रखे फल काटने के चाकू से सुभाष के बायें बगल में चाकू मारकर जल्दी से अपना आटो रिक्शा लेकर लोहार पट्टी तरफ चला गया था। घटना स्थल की तस्दीक व हुलिये के आधार पर व आरोपी उत्तम उर्फ गोली  का जुर्म स्वीकार करने पर, विधिवत पंचानों के समक्ष  आरोपी उत्तम उर्फ गोली के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक खून आलूदा चाकू व आटो रिक्शा क्रमांक एमपी-09/आर-0662  को विधिवत जप्त किया जाकर, आरोपी उत्तम उर्फ गोली पिता मोहनदास उर्फ मोहनलाल  बैरागी उम्र 33 साल निवासी 35 कडाबिन इन्दौर को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरूद्ध पूर्व में भी एक धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी के अन्य अपराधों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।
आरोपी को गिरफ्तार करने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मल्हारगंज श्री पवन सिंघल, उनि अरविंदमचार, सउनि. हरिद्वार गुजरभोज, प्रआर. 243 ऋतुराज यादव आर.3336 अर्जुन व टीम द्वारा बडी मेहनत, लगन एवं कर्तव्यनिष्ठा से सराहनीय कार्य किया गया जिसके परिणामस्वरूप अंधे कत्ल जैसे गंभीर अपराध का चंद घंटों में ही खुलासा करने में सफलता प्राप्त की है।




जिला बदर बदमाश, अवैध जहरीली शराब सहित पुलिस थाना परदेशीपुरा की गिरफ्त में



इन्दौर- दिनांक 21 जून 2018-शहर मे अपराध व अपराधियों पर नियत्रंण हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा क्षेत्र के सक्रिय गुंडे बदमाशों की आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रख, सखत व प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा एक जिला बदर बदमाश को अवैध जहरीली शराब सहित पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।
पुलिस थाना परदेशीपुरा को दिनांक 20.06.18 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि, क्षेत्र का जिला बदर बदमाश धीरु उर्फ धीरज, भंडारी ब्रिज के नीचे शराब बेचने के लिए आया है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना परदेशीपुरा की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर बदमाश को पकडा, जिसने पूछताछ पर अपना  नाम धीरु उर्फ धीरज पिता हरविलास भदौरिया उम्र 30 साल निवासी 1530 कुलकर्णी का भट्टा इन्दौर बताया। आरोपी धीरु उर्फ धीरज क्षेत्र का सक्रिय बदमाश है, जिसकी अपराधिक गतिविधियों परअंकुश लगाने के लिये अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी इंदौर के आदेश दिनांक 14.05.18 से आरोपी को इंदौर जिले एवं आसपास के जिलो की राजस्व सीमा से जिला बदर किया गया था। आरोपी उक्त जिला बदर अवधि की अव्हेलना कर जहरीली शराब बैचते हुए मिला, आरोपी का उक्त कृत्य धारा 49ए/34 आबकारी अधिनियम का पाया जाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमाकं 315/18 धारा 49ए/34 आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी द्वारा जिला बदर अवधि का उल्लघंन करने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 316/18 धारा 14 म.प्र. राज्य सूरक्षा अधिनियम का पंजीबद्ध कर आरोपी को ज्युडिशियल रिमांड हेतु मान. न्यायालय भेजा जा रहा है।
उक्त आरोपी को पकडनें में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी परदेशीपुरा श्री राजीव त्रिपाठी व उनकी टीम के सउनि देवेन्द्र, प्रआर 779 अनिल, आर. 2041 जगदीश, आर. 3431 राघवेन्द्र की सराहनीय भूमिका रही।



लोन दिलाने के नाम पर लाखों रूपये की ठगी करने वाला आरोपी, क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।


·       
·         दर्जनों लोगों को ठग चुका है आरोपी, मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका है आरोपी।
·         क्राईम ब्रांच थाने पर पंजीबद्ध प्रकरण सहित ग्वालियर शहर के दो थानों बहोड़ापुर व हजीरा से भी धोखाधड़ी व ठगी के प्रकरणो में चल रहा था आरोपी फरार।

इन्दौर- दिनांक 21 जून 2018- शहर में लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर अपनें झासें मे लेकर छलकपट कर धोखाधड़ी व ठगी करने वाले आरोपियों की पतारसी कर, आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के द्वारा दियें गये है। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो. यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की एक पुलिस टीम को इस दिशा में कार्यवाही करनें के लिए योजाबद्ध तरीके से लगाया गया।
        आवेदक सचिन छलोत्रे द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में एक लिखित शिकायती आवेदन पत्र, जिला अपराध शाखा इंदौर को प्राप्त हुआथा, जिसकी जांच क्राईम ब्रांच द्वारा की जा रही थी। पुलिस टीम को जांच के दौरान यह ज्ञात हुआ था कि आवेदक के साथ लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है जिसके परिप्रेक्ष्य में जांच के उपरान्त थाना अपराध शाखा इंदौर में अपराध क्र 13/17 धारा 406, 420 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को विवेचना मे लियें गयें। पुलिस टीम को विवेचना के दौरान क्राईम ब्रांच इंदौर को सूचना प्राप्त हुई कि लोन दिलाने के नाम पर कई वर्षों से लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति इंदौर में है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच की पुलिस टीम द्वारा मुखबिरों के माध्यम से उक्त ठगोरे व्यक्ति की पतारसी की गई जिसमें विदित हुआ कि एक व्यक्ति जोकि अखबारों में अपना विज्ञापन छपवाकर लोगों को लोन दिलाने का आश्वासन देता है तथा विज्ञापन फर्जी होते है। उक्त व्यक्ति ठगोरा होकर आपराधिक प्रवृत्ति का है जो कि लोन दिलाने के नाम पर लोगों से अन्य शुल्कों के रूप  में रूपया वसूल कर के उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। सूचना मिलने के बाद, थाना अपराध शाखा की टीम ने आरोपी अखिलेश मुदगल पिता स्व. घनश्याम मुदगल निवासी कोटेश्वर कॉलोनी ग्वालियर को, पटेल प्रतिमा चौराहा इंदौर से पकडा गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी अखिलेश से पूछताछ करनें पर बताया कि वह स्वयं मनोज भदकारिया के नाम के फर्जी आई0डी0 एवं दस्तावेज बनाकर, स्वयं को मनोज भदकारिया बताकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है। आरोपी के बैंक खातों व अन्य दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर विदित हुआ कि आरोपी अखिलेश मुदगल से संपर्क रखने वाले कुछ लोग खरगोन व खरगोन के आसपास के क्षेत्रों के निवासी हैं। पुलिस टीम द्वारा खरगोन क्षेत्र में लोगों से पता किया तो ज्ञात हुआ कि आरोपी अखिलेश मुदगल ने इंदौर जिले के साथ ही खरगोन, खंडवा, भोपाल, उज्जैन, रायसेन, जबलपुर आदि जिलों के निवासियों को भी लोन दिलाने के नाम पर ठगा है, एवं आरोपी अखिलेश मुदगल ने खरगोन में भी एक ऑफिस खोल रखा था, इसके अलावा खरगोन में ही रहने के लिये एक कमरा भी किराये पर ले रखा था। खरगोन से कई लोगों के साथ लाखो रूपये की धोखाधड़ी करके, आरोपी अखिलेश मुदगल खरगोन के ऑफिस व कमरे को बंद कर, इंदौर में एक लॉज में रहने लगा था। इंदौर में भी आरोपी अलग-अलग होटलों में ठहरकर समय निकालता था।         आरोपी अखिलेश मुदगल इंदौर व ग्वालियर के कई दैनिक अखबारो में अपना विज्ञापन छपवाता था जिसमें वह 5 दिनों में '2 लाख से 90 लाख' रूपये तक के लोन को बिना किसी ग्यारंटर के दिलवाने का लालच लोगों को देता था। उसके बाद जो भी व्यक्ति आरोपी द्वारा अखबार में दिये विज्ञापन को देखकर उससे संपर्क करता है उसे वह, प्रोसेसिंग फीस, फाईल चार्ज व अन्य करों/शुल्कों के नाम पर व्यक्तियों से लाखों रूपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लेता था तथा कस्टमर द्वारा लोन के संबंध में पूछने पर वह उन्हें गुमराह करता रहता था। कई वर्षों तक इस प्रकार की धोखाधड़ी करने के बाद लोगों द्वारा इसकी शिकायत पुलिस से की गई थी जिसके परिणामस्वरूप, ग्वालियर शहर के दो थानों (बहोड़ापुर व हजीरा) में आरोपी अखिलेश मुदगल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये हैं जिनमें आरोपी वर्तमान में फरार चल रहा है। इसी तारतम्य में क्राईम ब्रांच थाने पर शिकायत प्राप्त होने पर आरोपी के विरूद्ध जांच के उपरांत, अपराध क्र 13/17 धारा 420, 406 भादवि का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया था जिसके बाद से फरारआरोपी की पतारसी की जा रही थी, फरार आरोपी अखिलेश मुदगल को पजासाजी कर पकड़ा गया। आरोपी अखिलेश मुदगल ने बताया कि वह ग्राहकों से पैसे डलवाने के लिये अन्य व्यक्तियों के खातों का प्रयोग करता था, जिन व्यक्तियों के खाते का वह प्रयोग करता था उन व्यक्तियों को हर महीने वह कुछ रूपये, देता था साथ ही ऐसे व्यक्तियों के खातों के कुछ एटीएम कार्ड भी आरोपी के पास से बरामद हुए है। आरोपी से जो व्यक्ति लोन लेने के लिये संपर्क करते थे उनके आईडी प्रूफ आदि वह अपने ई-मेल पर बुलवा लेता था और उन आईडी प्रूफ का प्रयोग करके आरोपी सिम कार्ड खरीद लेता था। आरोपी ने बताया कि वह ऐसा इसलिये करता था ताकि, यदि कोई शिकायत करे तो, मोबाईल नंबर अथवा बैंक खाता नंबर के आधार पर उसे ढूंढ़ा न जा सके। आरोपी ने बताया कि वह अधिकतर ऐसे लोगों को ही निशाना बनाता था जोकि कम पढ़े- लिखे व जरूरतमंद होते थे। आरोपी रूकने के लिये भी ऐसी जगह चुनता था जो या तो 'स्लम' एरिया हो अथवा वहां कम पढ़े लिखे लोग रहते हों, जिससे कि उसके काम एवं उसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी एकत्रित न कर सके। अपने आसपास रहनेवाले लोगों को वह अपने अलग अलग नाम बताता था आरोपी ने खरगोन में कुछ लोगों को अपना नाम ए.के. शर्मा एवं अन्य लोगों को अपना नाम मनोज भतकारिया बता रखा है। लॉज आदि में रूकने के लिये वह अपनी अखिलेश मुदगल नाम की ही आईडी का उपयोग करता था। आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जा रही है जिसमें अन्य ठगी के मामले खुलने की संभावना है।



इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 95 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में



इन्दौर-दिनांक 21 जून 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री विवेक सिंह के मार्गदर्शन में कल दिनांक 20 जून 2018 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पूर्वी क्षेत्र में 37 आरोपियो तथा पश्चिम क्षेत्र में 58 आरोपियों, इस प्रकार कुल 95 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया।

पूर्वी क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

09 आदतन व 04 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 21 जून 2018-इन्दौर पुलिस पुर्व क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 20 जून 2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत मेंवैधानिक कार्यवाही करते हुए 09 आदतन व 04 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

04 गैर जमानती, 19 गिरफ्तारी एवं 78 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 21 जून 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 20 जून 2018 को 04 गैर जमानती, 19 गिरफ्तारी एवं 78 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

अवैध शराब सहित 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 21 जून 2018- पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 20 जून 2018 को 21.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर हुकुमचंद्र मिल गेट के सामनें भंडारी ब्रिज के निचें इन्दौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 1530 कुलकर्णी का भट्‌टा इंदौर निवासी धीरू उर्फ धीरज पिता हरविलास को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 05 लीटर अवैध शराब जप्त की गयी।
       पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट केतहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।


पश्चिम क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

10 आदतन व 17 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 21 जून 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 20 जून  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 10 आदतन व 17 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

06 गैर जमानती, 25 गिरफ्तारी एवं 77 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 21 जून 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 20 जून 2018 को 06 गैर जमानती, 25 गिरफ्तारी एवं 77 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।