इन्दौर-
दिनांक 21 जून 2018- पुलिस थाना मल्हारगंज क्षेत्रान्तर्गत
दिनांक 20.06.18 को सुभाष मेहता को टोरी कार्नर चौराहा,
इंदौर
पर एक अज्ञात आटो रिक्शा के चालक ने जान से मारने की नीयत से बगल में चाकू मार
दिया था। जिस पर से थाना मल्हारगंज पर अपराध क्रमांक 270/2018
धारा 307 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान
मृतक की दौराने ईलाज एमवायएच अस्पताल, इंदौर में मृत्यु होने से मर्ग क्रमांक
14/2018 धारा 174 जा.फौ. का पंजीबद्ध कर प्रकरण में धारा 302
भादवि. का ईजाफा किया गया। प्रकरण की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। जिस पर
पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर,इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र
द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपी की पतारसी कर गिरफ्तार करने
के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम शहर,
जिला
इंदौर श्री विवेक सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,पश्चिम जोन-2,
जिला
इंदौर श्री मनीषखत्री द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक,मल्हारगंज,
इंदौर
श्री अखिलेश रैनवाल के समन्वय में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री पवन सिंघल के
नेतृत्व में टीम गठित कर, अज्ञात आरोपी की धरपकड करने हेतु
आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
पुलिस
टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतारसी के प्रयास किये जा रहे थे, टीम
आरोपी की तलाश में घटना स्थल पर पहुंची जहां पर घटना के चश्मदीद साक्षी व घटना स्थल के पास में
स्थित सीसीटीवी फुटेज आदि को देखा व साक्षियों को दिखाया, जिसके आधार पर
फल-फु्रट की दुकान वाले ने बताया कि, घटना दिनांक की रात्रि में एक आटो
रिक्शा पैसेंजर पीला व हरा कलर का फल-फ्रुट की दुकान के सामने आकर रुका था उसमें
पीछे एक व्यक्ति उम्र करीबन 45 साल का था दुबला पतला बैठा था तथा आटो
चालक भी दुबला पतला सांवला रंग का था जो ओरेंज कलर की टीशर्ट पहना था जिसकी कालर
काली थी, दोनों नशा करे हुये लग रहे थे, दोनों आपस में
किराये के पैसे देने की बात को लेकर आपस में लडाई झगडा कर रहे थे। फिर आटो चालक का
साथी सवारी जाने लगा तो वह आटो चालक उसकी दुकान पर रखा फल काटने का चाकू उठाकर उस
सवारी के पीछे गया और उसके शरीर के बगलमें चाकू मारकर अपना आटो लेकर लोहार पट्टी
की तरफ भाग जाना बताया। विडियो फुटेज व साक्षी की पहचान के आधार पर अज्ञात आरोपी
की पतारसी करते हुये जिन्सी हाट मैदान मल्हार पल्टन बडा गणपति आदि जगह पर उक्त
हुलिया का व्यक्ति की तलाश करते कडाबिन कलाली के पास उक्त टीम पहुंची जहां पर उक्त
हुलिया का एक व्यक्ति मय उसी प्रकार के आटो रिक्शा के साथ में दिखा। जो पुलिस को
देख कर सकपकाने लगा, तो पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना
उत्तम उर्फ गोली पिता मोहनदास उर्फ मोहनलाल
बैरागी उम्र 33 साल निवासी 35 कडाबिन इन्दौर
का बताया। पुलिस टीम द्वारा उसको उक्त विडियो फुटेज दिखाया जिसे देख कर घबराने लगा व इधर-उधर
कि बात कर बरगलाने का प्रयास करने
लगा। पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली से पूछताछ करने पर घटना दिनांक की रात्रि में
सुभाष मेहता नाम के व्यक्ति को चाकू मारने की घटना को अंजाम देने का अपना जुर्म स्वीकार किया एवं बताया कि, उस
दिन सुभाष मेहता जो मेरे पिताजी का दोस्त था उसके साथ हमने इमली बाजार कलाली पर
शराब पी इसके बाद सुभाष मल्हारगंज के टोरी कार्नर चौराहा से फल लेने का बोलकर मुझे
टोरी कार्नर चौराहा पर लाया था, तो मैंने उससेबोला कि मुझे आटो का
किराया 20 रूपये दे देना और वहां पहुंचने पर मुझे सुभाष ने बोला कि मुझे वापस
छोड दो तो मैंने बोला कि मैं वापस छोडने नही जाउंगा मुझे घर जाना है तो सुभाष
मुझसे विवाद कर मुझे झापड़ मारकर जा रहा था, जिससे मुझे
गुस्सा आ गया तो फिर मैंने वही सामने फल की दुकान पर रखे फल काटने के चाकू से
सुभाष के बायें बगल में चाकू मारकर जल्दी से अपना आटो रिक्शा लेकर लोहार पट्टी तरफ
चला गया था। घटना स्थल की तस्दीक व हुलिये के आधार पर व आरोपी उत्तम उर्फ
गोली का जुर्म स्वीकार करने पर, विधिवत
पंचानों के समक्ष आरोपी उत्तम उर्फ गोली
के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक खून आलूदा चाकू व आटो रिक्शा क्रमांक एमपी-09/आर-0662 को विधिवत जप्त किया जाकर, आरोपी
उत्तम उर्फ गोली पिता मोहनदास उर्फ मोहनलाल
बैरागी उम्र 33 साल निवासी 35 कडाबिन इन्दौर
को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरूद्ध पूर्व में भी एक धारा 307 का
अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी के अन्य अपराधों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा
रही है।
आरोपी को गिरफ्तार करने में वरिष्ठ अधिकारियों
के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मल्हारगंज श्री पवन सिंघल, उनि अरविंदमचार,
सउनि.
हरिद्वार गुजरभोज, प्रआर. 243 ऋतुराज यादव आर.3336
अर्जुन
व टीम द्वारा बडी मेहनत, लगन एवं कर्तव्यनिष्ठा से सराहनीय
कार्य किया गया जिसके परिणामस्वरूप अंधे कत्ल जैसे गंभीर अपराध का चंद घंटों में
ही खुलासा करने में सफलता प्राप्त की है।
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