Wednesday, October 31, 2018

चोरी की योजना बनाते हुए मिलीं बदमाशों की टोली, पुलिस थाना गांधी नगर की गिरफ्त में




इन्दौर-दिनांक 31 अक्टूबर 2018- शहर मे चोरी, नकबजनी आदि की घटना पर अंकुश लगाने हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र व्दारा प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिध्दार्थ बहुगुणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम झोन-2 श्री मनीष खत्री के मार्गदर्शन में पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा चोरी की योजना बनाते हुए मिलें, तीन बदमाशों की टोली को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।
            क्षेत्र में अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु, नगर पुलिस अधीक्षक गाँधी नगर श्री अखिलेश रैनवाल द्वारा गंभीरतापूर्वक कार्यवाही के लिये थाना प्रभारी गाँधी नगर व उनकी टीम को निर्देशित किया गया। इसी दौरान दिनांक 30.10.18 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि, गाधी नगर क्षैत्र में कुछ संदिग्ध लोग चोरी आदि की वारदात करने की नीयत से घूम रहे है। उक्त सूचना पर तत्काल टीम द्वारा नाले के पास नैनौद कांकड़ इन्दौर से आरोपी 1- सन्नी पिता राकेश सिसौदिया 20 साल निवासी 231 पंचायत क्षैत्रगांधी नगर इन्दौर 2-मलखान पिता भैरुसिह राजपूत 21 साल निवासी फुटानाका बड़ा बागड़दा रोड इन्दौर 3-कृष्णा पिता नारायण विश्वकर्मा 20 साल निवासी शांति नगर ग्राम सिहांसा इन्दौर को सूने मकान में चोरी करने की योजना बनाते हुये रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस द्वारा इनकी तलाशी लेने पर इनके पास से तीन लोहे के चाकू, एक चाबीयों का गुच्छा व एक पेचकस आदि औजार मिले जिन्हें जप्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार  किया गया। पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 326/18 धारा 401 भादवि का पंजीबद्ध कर, विवेचना मे लिया गया। आरोपियों से अन्य वारदात आदि के संबंध में पूछताछ की जा रही है ।
उक्त कार्यवाही मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गांधी नगर सुश्री नीता देअरवाल,  सउनि प्रहलाद सिंह चौहान, प्र.आऱ. 2819 सुभाष, आर. 1336 कौशल तथा आऱ. 3140 राजेश की सराहनीय भूमिका रही।



इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही




इन्दौर-दिनांक 31 अक्टूबर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 30.10.18 की सुबह से आज दिनांक 31.10.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहातके थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 04 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 30 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है। आचार संहिता के उल्लघंन पर 02 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है। इसी प्रकार बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 08 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी, साथ ही प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर/डीजे आदि बजा कर लोगों को परेशान करने वालें व्यक्तियों के विरूद्ध कोलाहल अधिनिमय के तहत एक प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गयी।
इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 503 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 108 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी, साथ ही उक्त बाउंड ओव्हर का उल्लघंन करने वाले 01 बदमाश के विरूद्ध भी धारा122 जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, 01 आदतन अपराधी व कुखयात बदमाश के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गयी। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 29 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 14 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 43 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 14 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 04 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर 04 अवैध हथियार जप्त किये गये है। चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 102 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Tuesday, October 30, 2018

इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही




इन्दौर-दिनांक 30 अक्टूबर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 29.10.18 की सुबह से आज दिनांक 30.10.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र वदेहात के थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 01 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 01 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है। इसी प्रकार बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 03 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 467 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 87 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है।
इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, अब तक वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 29 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 13 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 42 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्धकार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 17 प्रकरणों व अवैध हथियारों के विरूद्ध 07 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है।       चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 139 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Monday, October 29, 2018

दोस्ती टूटने पर इंस्टाग्राम पर छात्रा की फोटो वायरल करने वाला, वी.केयर. फॉर यू. (क्राईम ब्रांच) की गिरफ्त में।


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·      आरोपी आवेदिका का पीछा करता था व मिलने के लिए बना रहा था दबाव, आवेदिका द्वारा विरोध करने पर परिजनों को दे रहा था जान से मारने की धमकी।

इन्दौर-दिनांक 29 अक्टूबर 2018- इंदौर शहर में महिला संबंधी अपराधों तथा महिलाओं को परेशान करने व छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक व त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर, महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा, इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा वी केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) की टीम को महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों के प्रकरणों मे त्वरित व उचित वैधानिक कार्यवाही करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।               
वी.केयर फॉर यू कार्यालय जिला इंदौर में थाना तुकोगंज क्षेत्रांतर्गत रहने वाली आवेदिका रश्मी (परिवर्तित नाम) द्वारा शिकायत की गई थी कि उसका परिचित युवक आवेदिका के फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे डरा धमका रहा है तथा रास्तें में आते-जाते उसका पीछा करता है। आवेदिका ने शिकायत पत्र में उल्लेख किया कि आरोपी कि उक्त हरकतों का विरोध करने पर, वह उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी देता है। उपरोक्त शिकायत की जांच क्राईम ब्रांच कार्यालय की शाखा वी केयर फॉर यू द्वारा कराई गई, जिसमें जांच के दौरान आवेदिका के आरोप की पुष्टि हुई। जाचं के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदिका तथा आरोपी दोनों गुना जिले के रहने वाले हैं तथा परस्पर इंस्टाग्राम पर भी मित्र थे। दोनों के मध्य सतत बातचीत से घनिष्ठता बढ़ने लगी जिसके चलते दोनों के मध्य गहरी दोस्ती हो गयी थी। आवेदिका कई मर्तबा अपने मित्र आशुतोष के साथ घूमने गई थी जहां दोनों ने कुछ निजी फोटो खीचें थे, जो आशुतोष ने अपने मोबाईल फोन में संग्रहित कर रखे थे। आरोपी आशुतोष द्वारा आवेदिका पर रोक-टोक की जाने लगी जिससे परेशान होकर आवेदिका ने आशुतोष से रिश्ता तोड़ लिया था और आशुतोष से बातचीत बंद कर दी थी तभी से आरोपी आशुतोष आवेदिका को धमकी देने लगा था। आवेदिका के फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था तथा उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। आरोपी आशुतोष ने स्वयं की इंस्टाग्राम आई.डी. पर आवेदिका के फोटो अपलोड कर वायरल कर दिये थे।
आवेदिका की शिकायत पर टीम वी. केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदिका के निजी फोटो वायरल करने तथा उसका पीछा कर परेशान करने तथा विरोध करने पर उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देने के परिपेक्ष्य में अनावेदक आशुतोष सिंह उर्फ विराज यादव पिता कपिलदेव यादव निवासी रेल्वे कॉलोनी जिला गुना हाल निवासी 168 महालक्ष्मी नगर सेक्टर बी इंदौर की पतासाजी कर उसकों पकड़ा गया, जिसे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना तुकोगंज के सुपुर्द किया गया है।
आरोपी आशुतोष ने पूछताछ मे बताया कि वह गुना का रहने वाला है, जो कि वर्तमान में विजयनगर इंदौर मे किराये से निवास करता है। वर्तमान मे आशुतोष निजी व्यापार करने के साथ ही बी.एस.सी की पढाई कर रहा है।



इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की प्रतिदिन की जाने वाली कार्यवाही'



इन्दौर-दिनांक 29 अक्टूबर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
        इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 28.10.18 की सुबह से आज दिनांक 29.10.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिसअधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहातके थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 03 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 03 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है। इसी प्रकार बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 31 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
        इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 626 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 74 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है।
       इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, अब तक 02 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर केकार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 15 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 15 स्थायी वारंटी इस प्रकारकुल 30 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 24 प्रकरणों व अवैध हथियारों के विरूद्ध 10 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है।   चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 234 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।
         इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Sunday, October 28, 2018

मासूम बालिका का अपहरण कर, उसके साथ दृष्कर्म कर, बालिका की हत्या करने वाला दुर्दांत आरोपी, पुलिस की गिरफ्त में


  
इन्दौर-दिनांक 28 अक्टूबर 2018- पुलिस थाना द्वारकापुरी पर दिनांक 25.10.18 को फरियादी निकिता ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी चार वर्षीय बालिका जो शाम 05 बजे कोचिंग पढने गई थी, जिसे मेरे ही घर में रहने वाला मामा हनी अहरवाल उठाकर ले गया है। उक्त सूचना पर सूचना तत्काल पुलिस द्वारा अपराध क्र. 539/18 धारा 363 का दर्ज कर अपहृता व आरोपी की तलाश प्रारंभ की गयी। मामला मासूम नाबालिक बालिका का होने से प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए, पुुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा अपहृत बालिका व आरोपी की तत्काल पतारसी हेतु, पुलिस अधीक्षक इंदौर पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में बालिका की तलाश हेतु पुलिस टीमों को लगाया जाकर, आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। 
पुलिस टीमों द्वारा संभावित सीसीटीवी फुटेज चैक किये गए। सूनसान व संभावित स्थानों की चैकिंग की गई, किन्तु बालिका व आरोपी हनी का कोई पता नहीं चल पाया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की ग़िरफ्तारी व अपहृता कीदस्तयाबी हेतु उप महानिरीक्षक इंदौर शहर द्वारा 30000 रुपये के इनाम की उद्‌धोषण की गयी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम क्षेत्र जोन-2 मनीष खत्री के नेतृत्व, नगर पुलिस अन्नपूर्णा एस के एस तोमर, नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इंदौर के.सी. मालवीय, थाना प्रभारी द्वारकापुरी आर. एन. एस. भदौरिया, थाना प्रभारी जूनी इंदौर देवेन्द्र कुमार की एक एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस द्वारा सभी संभावित स्थानों पर तलाश की गयी। बालिका का अपहरण करने वाला आरोपी हनी पिता राजेश अठवाल निवासी मल्हार गढ जिला मंदसौर का निवासी है, उसको पकड़ने के लिये एक टीम थाना प्रभारी द्वारकापुरी के नेतृत्व में मंदसौर रवाना की गई। 
इसी बीच दिनांक 27.10.2018 को थाना एमजी रोड क्षेत्र में कान्ह नदी के किनारे बोगदे में बालिका का शव बरामद हुआ जो तस्दीक करते प्रकरण में अपहृता बालिका का पाया गया। मौके पर फोरेंसिक टीम व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर, मृत बालिका के शव का पोस्ट मार्टम एमवायएच में करवाया गया। पोस्ट मार्टम में बालिका के साथ दुष्कर्म होना व गला दबाकर हत्या करना लेख किया जाने से प्रकरण में मर्ग जांच उपरांत अपराध में शामिल कर प्रकरण में धारा 366,366-, 376-, 376-,, 302, 201 भादवि 3 / 4, 5(एम)/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। 
प्रकरण के आरोपी हनी की तत्काल गिरफ्तारी हेतु एसआईटी टीम को विशेष निर्देश देकर टीमों को हर संभावित स्थानों पर भेजा गया। आरोपी के भागने व छिपने की संभावना को देखते हुए रतलाम व मंदसौर की पुलिस को भी विशेष रूप से सतर्क किया गया तथा आरोपी के फोटो व हुलिया का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराकर आरोपी तलाश हेतु अवगत कराया गया। 
आज दिनांक 28.10.18 को प्रातः करीबन 09 / 10 बजे सूचना मिली कि आरोपी के हुलिये का एक व्यक्ति जावरा बस स्टेंड पर दिखा है जिसे जावरा पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर तस्दीक की गयी। जिस पर फोटो व नाम पते की तस्दीक होने पर थाना प्रभारी द्वारकापुरी को पुलिस टीम के साथ तत्काल रतलाम रवाना किया गया। थाना प्रभारी द्वारकापुरी द्वारा रतलाम से आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी, जिसमें आऱोपी द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को अपराध में विधिवत गिरफ्तार किया गया। 

            आरोपी से प्रांरभिक पूछताछ करते उसके द्वारा बताया गया कि वह अपहृत बालिका को कोचिंग से लेकर जैल रोड क्षेत्र में लेकर आया व बालिका को आइसक्रीम,चाकलेट व चिप्स खिलाई तथा उसी समय बालिका को पेशाब कराने कान्ह नदी के किनारे दुकानों के पीछे अंधेरे में ले गया फिर उसके साथ वहां दुष्कर्म किया व गला दबाकर हत्या कर दी थी और गिरफ्तारी से बचने के लिये ट्रेन द्वारा रतलाम भाग गया था। जो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। प्रकरण में पूछताछ व विवेचना जारी है।


इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की प्रतिदिन की जाने वाली कार्यवाही' इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही विशेष चैकिंग के दौरान हुई, 10 लाख 89 हजार 500 रूपयें की नगदी जप्त




इन्दौर-दिनांक 28 अक्टूबर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 27.10.18 की सुबह से आज दिनांक 28.10.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिसअधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामीव पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहात के थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 02 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 02 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है। इसी प्रकार बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 105 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 615 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 90 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है।
इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, अब तक 02 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर केकार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है।वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 29 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 18 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 47 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 28 प्रकरणों व अवैध हथियारों के विरूद्ध 12 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 219 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शहर में विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसकें तहत इन्दौर पुलिस के विभिन्न थानों की पुलिस टीमें एफएसटी व एसएसटी (फ्लाइंग स्कॉड व स्टेटिक सर्विलांस) टीमों के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करतें हुए, कल दिनांक 27.10.18 को चैकिंग के दौरान शहर के थाना बाणगंगा क्षेत्र से अवैध रूप से ले जा रहें 10 लाख 89 हजार 500 रूपयें नगदी जप्त की गयी। जिसके बारें मे रिटर्निंग ऑफिसर व आयकर विभाग को अवगत कराया गया, जिनके निर्देशानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
इन्दौर पुलिस द्वाराकी जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।