Sunday, December 19, 2010

सरवटे बस स्टैण्ड पर हुई लूट की घटना में पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये कुछ ही घंटो में आरोपी को पकडा गया

इन्दौर - दिनांक १९ दिसम्बर २०१०-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुमार सौरभ ने बताया कि थाना छोटी ग्वालटोली क्षेत्रांतर्गत आज दिनांक १९ दिसम्बर २०१० को सुबह ११.३० बजे फरियादी वीरसिंह पिता हरीराम राजपूत निवासी ललितपुर ने रिपोर्ट किया का वह करीब ०८.३० बजे सरवटे बस स्टैण्ड पर पिथमपुर जाने के लिये आया था। पेषाब लगने पर दिवार के किनारे खडा होकर पेषाब करने लगा इतने में एक लडका आया और बोला कि तुम यहॉ पेषाब क्यो कर रहे हो तथा अपने साथ चौकी पर चलने को कहा। उस लडके के कहने पर हरीराम उसके स्कूटर पर बैठ गया, वह लडका हरीराम को विजयनगर ले गया तथा वहॉ पर स्कूटर रोककर उस लडके ने हरीराम को उतारा और फरियादी हरीराम के पास से एक मोबाईल फोन, २०० रूपये नगदी तथा वोटर आईडी छिन लिया।
        फरियादी की रिपोर्ट पर थाना छोटी ग्वालटोली पर अज्ञात लडके के विरूद्व अपराध धारा ३९२ भादवि का प्रकरण पंजीबद्व कर थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली डी.के.जैन व उनकी टीम के सहायक उपनिरीक्षक प्रदीप राय, आर. रमेषदास तथा रामखिलाडी द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये हरीराम को लेकर घटना स्थल पर पहुॅचकर पूछताछ की गई तथा आसपास तलाष की गई तो वहॉ एक स्कूटर क्रं. एमपी-०९/बी/५४१८ खडा दिखायी दिया। पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा स्कूटर मालिक को ढूढा गया तथा उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपना यह स्कूटर कुछ समय के लिये बबलू उर्फ देवेन्द्र शर्मा को दिया था। पुलिस के कहने पर स्कूटर मालिक ने बबलू उर्फ देवेन्द्र को फोन कर बुलाया तो फरियादी हरीराम उसे देखते ही पहचान गया।
        पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा बबलू उर्फ देवेन्द्र पिता भैरूलाल शर्मा (२१) निवासी नंदानगर गली नं. १० इंदौर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा घटना करना स्वीकार किया । पुलिस द्वारा आरोपी बबलू उर्फ देवेन्द्र को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से फरियादी से लूटा गया एक मोबाईल फोन, २०० रूपये नगदी तथा वोटर आईडी बरामद कर लिये गये है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है इससे अभी और भी वारदात का खुलासा होने की प्रबल संभावना है। पुलिस द्वारा प्रकरण में विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।

ग्रामीणों से धोखाधडी करने वाला ठग क्राईम ब्रॉंच की गिरफ्त में लोन के नाम पर लाखो की धोखाधडी करने वाला ठग गिरफ्तार आधा दर्जन नामों से छिपकर रह रहा था, धोखेबाज



इन्दौर - दिनांक १९ दिसम्बर २०१०-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा इंदौर महेषचंद जैन ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी श्रीनिवास राव एवं पुलिस अधीक्षक श्रीनिवास वर्मा द्वारा क्राईम ब्रॉंच इन्दौर को बेटमा तथा मांगल्यिा क्षैत्र में किसी व्यक्ति द्वारा ग्रामीणो से लोन के नाम पर धोखाधडी कर फरार होने के संबंध में पतारसी कर पकडने हेतु निर्देशित किया गया था ।
        क्राईम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली की मांगल्यिा डकाच्या क्षैत्र में जुलाई माह में ग्रामीण जन से लाखों की ठगी करने वाला बंजरग नगर में नाम बदलकर रह रहा है। सूचना पर कार्यवाही हेतु उप निरीक्षक मनीषराज सिह भदौरिया एवं टीम के प्रधान आरक्षक पन्नालाल, आर. दीपक पंवार, दिनेश सरगैया, लक्ष्मण खण्डागले को जानकारी प्राप्त कर पकडने का निर्देश दिये। निर्देश के पालन में उक्त टीम द्वारा दीन-रात लगकर मुखबीर से प्राप्त सूचना को डेवलप कर जालसाज के रहने के ठीकाने की जानकारी  प्राप्त कर ली तथा दबीष देकर बजरंग नगर से शीतल वर्मा पिता विजय वर्मा (२६) निवासी यादव नगर बाणगंगा, हाल मुकाम २५२ बजरंग नगर इन्दौर को पकडने में सफलता प्राप्त की।
        पकडे गये धोखेबाज शीतल वर्मा, के संबंध में क्राईम ब्रॉंच की टीम ने जानकारी प्राप्त की तो पाया की उसे अलग-अलग नामों अभय जैन, शीतल आर्य, शीतल वर्मा, राकेश, विनय मालवीय, अक्षय, अनिल आदी नामों से आमलोग जानते थे। पूछताछ पर जानकारी मिली की बदमाश का सही नाम शीतल वर्मा है, जो जून-जुलाई २०१० में अभय जैन नाम से मांगलिया,डकाच्या, मण्डलावद,कदवाली खुर्द आदि के सिधे-सादे ग्रामिणों से सम्पर्क कर स्वयंम के संबंध में आयसीआयसीआई बैंक का एक्जिक्यूटीव होना बताता तथा गांव वालों को यह बताया कि केन्द्रीय सरकार की योजना किसानों के लिये आई है जिसमें २० प्रतिशत सब्सिडी पर लोन फायनेन्स होता है। लोन के लिये आयसीआयसीआई, आयएनजी, एसडीएफसी, बैंक के जरिये ही लोन फायनेंस होता है, जिसके लिये उक्त बैंक में अकाउन्ट होना आवश्यक है। बहुनामी शीतल वर्मा ने बडी ही चतुराई से भोलेभाले ग्रामीणों को झासे में लेकर विभिन्न बैंको में स्वयंम साथ जाकर खाता खुलवाकर खाते से संबंधीत इन्टरनेट बैंकिंग पासवर्ड, एटीएम कार्ड, चैक बुक आदि की छायाप्रति, लोन फार्म में संलग्न करने के नाम पर किसानों से ले लेता था। किसानों से लोन का २० प्रतिशत रकम बैंक में जमाकरने के लिये कहता था कि जब तक २० प्रतिशत रकम अकाउन्ट में नही होगा तब तक लोन फायनेंस नही होगा । किसानों द्वारा २० प्रतिशत रकम जमा करते ही अभय जैन उर्फ शीतल वर्मा द्वारा इन्टरनेट के जरिये से कैलाश मालवीय नाम के खाते में पैसा ट्रान्सफर कर लेता था तथा चेक एवं एटीएम के माध्यम से कुल जमा रकम निकालकर स्वयंम के खाते में जमा कर लेता था। पूछताछ में बेटमा क्षैत्र से भी कई किसानों से इसी प्रकार धोखा करने की बात बताई है। अभय जैन उर्फ शीतल वर्मा द्वारा स्वयंम की सही पहचान कभी भी किसी को नही उजागर होने दिया मोबाईल, सिम, वाहन, बैंक अकाउन्ट आदि सभी उन्ही ग्रामिणों से ही प्राप्त फोटो, एड्रेस प्रुफ, आदि के नाम से ले रखा था। ग्रामिणों के साथ हुई ठगी की वारदात से उनमें काफी आक्रोश व्याप्त था, दर्जनों की तादात में ग्रामीणजन वरिष्ठ अधिकारियों से कार्यवाही के लिये मिले थे। दिनांक १४.०७.२०१० को मांगीलाल, सगुनबाई, मोहनलाल पांचाल, जगदीश चन्द्र, मोहनसिह, कांतिलाल, लखन सोलंकी, शिवनारायण, तथा मुकेश आदि के द्वारा थाना एमआयजी पर रिपोर्ट की गई थी। जिस पर अपराध क्रमांक ११४०/१० धारा ४२०,३४, भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। जिसमें ग्रामिणों से कुल १५ लाख ४७ हजार ६०० रूपये की ठगी होना पाया गया था।
        आरोपी शीतल वर्मा उर्फ अभय जैन के पास विभिन्न लोगो के नाम पर ५६ मोबाईल सिम एवं ५ मोबाईल हेण्ड सेट, बैंक अकाउन्ट, एटीएम कार्ड, विजिटीगं कार्ड, लोन संबंधी फाईल, फार्म, विभीन्न लोगो के फोटो, पहचान पत्र, आदि होना पाया गया है। ग्रामीणों से ठगे गये लाखों रूपये के संबंध में पूछताछ पर जानकारी मिली की इसने बजरंग नगर में ही बाजार मुल्य १२ लाख रूपये का मकान स्वयम व पत्नी के नाम पर खरीदा है तथा इसके बैंक अकाउण्ट में भी लाखों रूपये जमा है। पुलिस द्वारा मकान की रजिस्ट्री जप्त की गई है, आरोपी के बैंक खातों को सीज कराया जा रहा है। आरोपी को मय बरामद जप्ती सामाग्री के वास्ते अग्रिम विवेचना थाना एमआयजी को सोैपा जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी श्रीनिवास राव द्वारा ठगी के नटवरलाल शीतल वर्मा को गिरफ्तार करने वाली टीम को नगद पुरस्कार से पुरष्कृत किया जावेगा ।

सिक्युरीटी गार्ड के साथ चाकू से मारपीट करने वाले तीनो आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक १९ दिसम्बर २०१०- पुलिस अधीक्षक पष्चिम श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि दिनांक १६ दिसम्बर २०१० को पुलिस थाना मल्हारगंज क्षेत्रांतर्गत महेष गार्ड लाईन किला मैदान के पास से जा रहे फरियादी रामकिषन पिता रामसेवक निवासी २४० सोमनाथ की जूनी चाल इंदौर जो कि एलआयसी की संगम नगर शाखा पर सिक्युरीटी गार्ड है को मोटरसायकल से आये अज्ञात तीन बदमाषो ने रोका तथा उसके पास की बंदूक मांगने लगे, फरियादी द्वारा मना करने पर बदमाषो ने फरियादी को पैर पर चाकू मारकर भाग गये। फरियादी रामकिषन की रिपोर्ट पर थाना मल्हारगंज पर अज्ञात आरोपियो के विरूद्व अपराध धारा ३४१,३२७,३४ भादवि के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
        अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पष्चिम मनोज सिंह के निर्देषन में, नगर पुलिस अधीक्षक मल्हारगंज एस.एस. चौहान के मार्गदर्षन में थाना प्रभारी मल्हारगंज जी.एस.गोलिया व उनकी टीम के उपनिरीक्षक जयंत मर्सकोले, प्रआर. हनुमानसिंह, आर. प्रमोद तथा मुकेष द्वारा विवेचना के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर १. रोहित उर्फ रिंकू पिता घनष्याम थापा (नेपाली) (२२) निवासी २२६ लक्ष्मीपुरी कॉलोनी इंदौर, २. अंकुर पिता अषोक नामदेव (२२) निवासी २२ लक्ष्मीपुरी कॉलोनी इंदौर, ३. अनुराग उर्फ भैय्‌यू पिता जगदीष उर्फ जग्गा कौषल (१८) निवासी १६ लक्ष्मीपुरी कॉलोनी इंदौर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उक्त आरोपियो ने सिक्युरीटी गार्ड रामकिषन के साथ घटना करना स्वीकार किया।
        पुलिस मल्हारगंज द्वारा तीनो आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से घटना के समय प्रयुक्त हिराहोन्डा हन्क मोटरसायकल क्रं. एमपी-०९/एमयू/२१३१ तथा एक चाकू बरामद कर लिया गया है। आरोपियो से पूछताछ जारी है, पुलिस द्वारा प्रकरण में विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।

०८ आदतन १५ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक १९ दिसम्बर २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक १८ दिसम्बर २०१० को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए ०८ आदतन तथा १५ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० तथा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

१४ गिरफ्तारी व ७६ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर - दिनांक १९ दिसम्बर २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक १८ दिसम्बर २०१० को १४ गिरफ्तारी व ७६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में १४ गिरफ्तारी व ७६ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब बेचते हुए ०६ गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक १९ दिसम्बर २०१०- पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक १८ दिसम्बर २०१० को १२.५० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सेठी नगर इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले सोहन पिता राजेष होल्कर (२०) तथा ४३५/२५ समाजवाद नगर इंदौर निवासी जयंत पिता अषोक (२०) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १५०० रूपये कीमत की ४० क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
         पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक १८ दिसम्बर २०१० को ११.०० बजे डी सेक्टर चंदननगर इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले उत्तम पिता इंद्रकुमार धोबी (२३) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १४०० रूपये कीमत की ३५ क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक १८ दिसम्बर २०१० को १८.३५ बजे रामरहीम ढाबा काली बिल्लोद से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले शनि पिता कृष्णकुमार (२७) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १००० रूपये कीमत की २० क्वाटर ब्लू चिप तथा एक व्हीस्की बरामद की गई।
        पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक १८ दिसम्बर २०१० को १८.४५ बजे शासकिय अस्पताल के सामने देपालपुर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले जलोदिया पंथ निवासी पिंटू पिता छोटेलाल कलोता (२०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६०० रूपये कीमत की ०४ बॉटल देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक १८ दिसम्बर २०१० को १७.३० बजे ग्राम दतोदा सिमरोल से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले रमेष पिता नानूराम हरिजन (५०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २०० रूपये कीमत की ०५ लीटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्‌तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ/सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त ०८ युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक १९ दिसम्बर २०१०- पुलिस थाना परदेषीपुरा द्वारा कल दिनांक १८ दिसम्बर २०१० को १७.५० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नंदानगर इंदौर से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये विषाल, रवि, विरेन्द्र, बबलू उर्फ नवनीत तथा नाथू को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ९००० रूपये नगदी व ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना सराफा द्वारा कल दिनांक १८ दिसम्बर २०१० को १५.१५ बजे राजवाडा स्टैट बैंक के पास इंदौर से सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त मिले राधानगर कॉलोनी इंदौर निवासी रवि पिता प्रितमदास सिंधी (४०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १०५५ रूपये नगदी व सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
        पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक १८ दिसम्बर २०१० को १३.३० बजे भील कॉलोनी मूसाखेडी इंदौर से सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त मिले यही के रहने वाले मुकद्दर पिता प्रकाष (२०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५१७ रूपये नगदी व सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
        पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक १८ दिसम्बर २०१० को १४.०५ बजे सुदंर नगर राम मंदिर के पास इंदौर से सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त मिले ११२३ अर्चना नगर इंदौर निवासी राजू पिता अषोक सोलंकी (२२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २८० रूपये नगदी व सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध हथियार सहित बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक १९ दिसम्बर २०१०- पुलिस थाना हातोद द्वारा कल दिनांक १८ दिसम्बर २०१० को १२.४५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर काकरिया रोड हातोद से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये बडी कलमेर हातोद निवासी चंदन पिता बद्रीरूप कलोता (२३) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक फरसा बरामद किया गया।
        पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्‌तार कर इसके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।