इन्दौर दिनांक २४ जून २०१०- पुलिस महानिरीक्षक इंदौर झौन इंदौर श्री संजय राणा ने बताया कि कल दिनांक २५.०६.२०१० से अगले १० दिनो तक इंदौर झौन के सभी ८ जिलो मे सूदखोरो से पिडित व्यक्तियो के आवेदन पत्र सभी नगर पुलिस अधीक्षको , सभी अनुविभागीय अधिकारियो एवं सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालयो मे प्राप्त किये जावेगे ।
Thursday, June 24, 2010
दहेज प्रताडना के दो मामलो मे तीन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक २४ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक २३ जून २०१० को १७.५० बजे श्रीमती क्षिप्रा पति संदीप अग्रवाल (३०) निवासी ओल्ड पलासिया इन्दौर की रिपोर्ट पर इसके पति संदीप पिता श्यामसुन्दर अग्रवाल (३५) तथा सास गायत्री बाई पति श्यामसुन्दर अग्रवाल निवासी पी.डब्ल्यू.डी. क्वाटर पलासिया इन्दौर के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३.५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया का पति संदीप अग्रवाल तथा सास गायत्रीबाई द्वारा दहेज मे नगद रूपये की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके संदीप अग्रवाल तथा सास गायत्री बाई के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार दिनांक २३ जून २०१० को १२.३० बजे श्रीमती दिप्ती पति विनोद सिह चौहान निवासी इटारसी की रिपोर्ट पर इसके पति विनोद सिह पिता नाथूलाल चौहान निवासी महेश यादव नगर बाणगंगा इन्दौर के विरूद्ध धारा ४९८ ए. भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया दिप्ती का पति विनोद सिह चौहान द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर विनोदसिह चौहान के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
Labels:
समाचार
दिनांक १ जूलाई २००८ से १५ जून २००९ एवं १ जूलाई २००९ से १५ जून २०१० के मध्य भा.द.वि. के अपराधो की तुलनात्मक जानकारी
इन्दौर दिनांक २४ जून २०१०- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी श्रीनिवास राव ने बताया कि विगत ०१ जूलाई २००८ से १५ जून २००९ एवं ०१ जूलाई २००९ से १५ जून २०१० के मध्यावधि में भादवि के अपराधो की तुलनात्मक जानकारी तैयार की गई जो निम्नानुसार है-
क्रं. अपराध का प्रकार, जूलाई ०८ से १५ जून०९, जूलाई ०९ से १५ जून१०१. हत्या १३१ १०८
२. हत्या का प्रयास २३४ १४२
३. डकैती ०८ ०७
४. डकैती की तैयारी १० १६
५. लूट १९६ १३६
६. चैन स्नैचिंग १६० १०७
७. गृहभेदन १०९३ ८०९
८. पशुचोरी ६० ३०
९. साधारण चोरी ११९५ ९१४
१०. वाहन चोरी २८४२ २५४२
११.बलवा १८५ १०८
१२. बलात्कार १०२ ७९
१३. अपहरण ३० ५४
१४. अन्य भादवि १२०३७ ११९७७
योग १८२८३ १७०२९
Labels:
समाचार
फर्जी ट्रक नंबर से माल की अफरा-तफरी करने वाले मामा भांजे धराये
इन्दौर -दिनांक २४ जून २०१०-पुलिस अधीक्षक (पूर्व/क्राईम) श्री मकरन्द देउस्कर ने बताया कि उप पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा जितेन्द्रसिंह को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग फर्जी ट्रक नंबर से माल लोड करवाकर ले जाते है एवं माल की अफरा-तफरी कर माल पार्टी तक न पंहुचाकर बीच में माल गायब कर देते है। इस सूचना पर उप निरीक्षक किशन पंवार को अपनी टीम के साथ थाना प्रभारी परदेशीपुरा के सहयोग से संबधित मामले की पतारसी करने हेतु निर्देशित किया। दिनांक १२-१३/०५/१० को विष्णुप्रसाद ,ओम प्रकाश अग्रवाल मर्चेंट एवं कमीशन एजेंट टिमरनी जिला हरदा द्वारा नटराज दाल मील व लखन इंड्रस्टीज के लिऐ २०० बोरी चना एवं ४४ बोरी तुवर कीमती ६ लाख रूपये की ट्रक क्रमांक एम.पी. ०९ के.डी. ८२७२ में लदवाकर संबधित पार्टी को भेजा गया। उक्त ट्रक के ड्रायवर ने अपना नाम संजीव बताया था एवं ग्वालियर जिले का ड्रायविंग लायसेंस प्रस्तुत किया था। पार्टी को ट्रक मालिक गोपाल सोनी निवासी नानक नगर इंदौर बताया था। समय पर पार्टी के यहां माल न पंहुचने पर टिमरनी से विष्णु प्रसाद से संपर्क किया तो विष्णुप्रसाद ने उक्त घटना की रिर्पोट थाना टिमरनी जिला हरदा में दिनांक २५/०५/१० को की गई जिस पर से अपराध धारा ४०६,३४ भादवि का पंजीबद्व किया गया। क्राईम ब्रांच टीम के द्वारा ट्रक क्रमांक एम.पी. ०९ के.डी. ८२७२ के बारे इंदौर आर.टी.ओ. से जानकारी लेने पर मालूम हुआ कि उक्त नंबर आयशर वाहन का है जिसका मालिक हयातउल्ला निवासी खलघाट है जबकि पार्टी द्वारा माल १० पहिया ट्रक में लोड किया गया था। इस पर से क्राईम ब्रांच टीम द्वारा पतारसी करने पर पता चला कि कुछ लोग ट्रक क्रमांक एम.पी. ०९ के.डी. ८९६६ में भरी हुई तुवर परदेशीपुरा अनाजमंडी में बेचने हेतु बात कर रहे थे शंका होन पर ट्रक में बैठे गुलाबसिंह व ट्रक ड्रायवर छगनसिंह से पूछताछ की तो वे ट्रक में भरे हुऐ उक्त माल के संबध में को संतोषप्रद जानकारी नहीं दे पाये तब क्राईम ब्रांच टीम द्वारा गुलाबसिंह से सख्ती से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि ट्रक मालिक गुलाबसिंह चौहान पिता भगवानसिंह चौहान उम्र ३८ साल निवासी जामनिया खुर्द खुडैल का रहने वाला है उसने अपने भाई छगनसिंह व अपने भांजे लाखनसिंह ,सतीश के साथ मिलकर उक्त ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर फर्जी कागजात पेश करके पार्टी से इंदौर के लिऐ माल लोड करवाया था। जिस माल में से उक्त मामा भांजों ने मिलकर अफरा-तफरी कर इंदौर में आधा माल बेच दिया व बचा हुआ माल परदेशीपुरा अनाजमंडी में बेचने की फिराक में थे । बेचे गये माल के पैसों में से ट्रक मालिक गुलाबसिंह ने ६० हजार रूपये उक्त ट्रक की किस्त के रूप में श्रीराम फायनेंस कंपनी इंदौर में जमा करना बताया। उक्त माल की अफरा-तफरी के संबध में थाना टिमरनी को सूचना दी गई है। फर्जी ट्रक नंबर से माल की अफरा-तफरी करने के मामले का पर्दाफाश करने में उप निरीक्षक किशन पंवार एवं प्र.आर. संजय भदौरिया ,प्र.आर. विजेन्द्र शर्मा ,आर. शैलेन्द्रसिंह ,आर. दिनेश सरगैया एवं आर. ओंकार पाण्डे तथा थाना प्रभारी परदेशीपुरा, संतोषसिंह भदौरिया व उनके स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
दस माह पूर्व हुई महिला के अंधे कत्ल का पर्दाफाश, हत्या लूट के उद्देश्य से की गई थी, एक आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा गिरप्तार लूटे गये रूपये बरामद
इन्दौर -दिनांक २४ जून २०१०- पुलिस अधीक्षक (पूर्व/क्राईम) श्री मकरन्द देउस्कर ने बताया कि दिनांक ०४/०८/०९ को बुद्धनगर के पास खाली मैदान में शारदाबाई पति चरणनाथ निवासी अहिरखेड़ी की लाश मिली थी, जिस पर से थाना राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक ४९५/०९ धारा ३०२ भादवि का प्रकरण पंजीबद्व अज्ञात बदमाशों के विरूद्व किया जाकर उक्त अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर को निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक उक्त अंधे कत्ल के संबध में कोई भी जानकारी न मिल पाने से संबधित अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिऐ क्राईम ब्रांच इंदौर निर्देशित किया गया था जिसमें क्राईम ब्रांच की टीम को सफलता प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री मकरंद देउस्कर ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्राईम ब्रांच के उप पुलिस अधीक्षक जितेन्द्रसिंह के निर्देशन में सहायक उप निरीक्षक संतोष पाण्डेय ,आर. मनोज राठौर ,आर. रामपाल ,आर. रामप्रकाश बाजपेयी एवं आर. ओंकार पाण्डेय को उक्त अंधे कत्ल की पतारसी हेतु थाना प्रभारी राजेन्द्रनगर जयंत राठौर के साथ लगाया गया था। उक्त टीम को सूचना मिली कि चंदननगर क्षैत्र का रहने वाला बदमाश नवीन उर्फ रविन्द्र पिता एरनसिंह घटना वाली रात को अपने साथी के साथ सूर्यदेवनगर के पास स्थित कलाली के पास से जाते देखा गया था। इसी सूचना पर टीम ने संदेही नवीन उर्फ रविन्द्र के संबध में पतारसी की तो टीम को मालूम हुआ कि नवीन विगत एक वर्षो में तीन बार अपना निवास बदल चुका है। टीम के द्वारा अथक प्रयास करते हुऐ संदेही नवीन को पकड़कर पूछताछ की तो संदेही नवीन ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुऐ बताया कि उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक ०३/०८/०९ की रात करीबन १०.१५ बजे बुद्धनगर के पास स्थित खाली मैदान जहां कि प्लाट कटे हुऐ है में बैठकर शराब पी रहे थे ,शराब खत्म होने पर साथियों द्वारा और शराब लाने की मांग की गई किन्तु किसी के पास पैसे न होने से असमंजस की स्थिती में घटना स्थल पर बैठे थे कि एक महिला पैदल-पैदल अपने सिर पर पोटली रखे हुऐ वहां से गुजरी तो इन लोगों द्वारा उक्त महिला को रोका जाकर शराब पीने के लिऐ रूपयों की मांग की गई, इस पर से महिला ने उन्हें रूपये देने से मना कर दिया तो इन लोगों ने उस महिला के साथ छीना झपटी शुरू कर दी महिला द्वारा काफी विरोध किया गया एवं शोर भी मचाया गया किन्तु उसकी मदद के लिऐ कोई भी वहां नहीं पंहुचा चूंकि महिला द्वारा काफी शोर मचाया जा रहा था इसलिऐ इन बदमाशों ने महिला द्वारा पहनी गई साड़ी से उस महिला का गला कस दिया तथा एक बदमाश ने महिला को चुप रहने के लिऐ अपने पास लिऐ हुऐ चाकू से गले के पास वार कर घायल कर दिया, महिला के पास से नगदी रूपये १८०० एवं उसके द्वारा पहने गये चांदी के जेवरात छीन कर ले जाना बताया गया जिसमें से आरोपी नवीन उर्फ रविन्द्र से छीने गये जेवरातों की बरामदगी हो रही है। पकड़ा गया बदमाश नवीन उर्फ रविन्द्र एक शातिर नकबजन है जो पूर्व में थाना अन्नपूर्णा एवं चंदन नगर में नकबजनी के पांच प्रकरणों में गिरप्तार हो चुका है तथा दो साल की सजा भी काट चुका है ,पकडे गये बदमाश से अन्य घटित अंधेकत्ल एवं नकबजनी के अपराधों में पूछताछ की जा रही जिससे कई अन्य वारदातों के पर्दाफाश होने की संभावना है तथा इसके अन्य साथियों की तलाश क्राईम ब्रांच एवं थाना राजेन्द्र नगर द्वारा की जा रही है।
०१ आदतन अपराधी एवं १३ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक २४ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०१ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १३ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
Labels:
गिरफ्तारी
०३ स्थाई, ३६ गिरफ्तारी व १४६ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर -दिनांक २४ जून २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०३ स्थाई, ३६ गिरफ्तारी व १४६, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०३ स्थाई, ३६ गिरफ्तारी व १४६, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
Labels:
समाचार
अवैध शराब सहित दो युवक गिरफ्तार,
इन्दौर- दिनांक २४ जून २०१०- पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक २३ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम रंगवासा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले ११२ रानीपुरा इन्दौर निवासी पीन्टू पिता अशोक (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक २३ जून २०१० को भागीरथपुरा इन्दोैर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले ३९५/२ भागीरथपुरा इन्दौर निवासी दीपक पिता मानसिह ठाकुर (१९) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस द्वारा दोनो आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
Labels:
शराब
जुऑ खेलते हुए आठ जुऑरी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २४ जून २०१०- पुलिस छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक २३ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एम०ओ०जी० लाईन के सामने जादम ऑटो गैरेज के पास इन्दौर तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले अमरसिह, अशोककुमार, राजू, देवकरण, तथा राजेन्द्रप्रसाद को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से तीन हजार ३५० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस सांवेर द्वारा कल दिनांक २३ जून २०१० को १७.५० बजे शासकीय स्कूल के पास चन्द्रावतीगंज से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले राजेशकुमार, नौशाद अली, तथा अज्जू को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४१० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
Labels:
जुआ
अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २४ जून २०१०- पुलिस देपालपुर द्वारा कल दिनांक २३ जून २०१० को १२.३० बजे ग्राम गोकुलपुर चौराहा देपालपुर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही ग्राम बरगुण्डा गोकुलपुर निवासी धर्मेन्द्र पिता देवीलाल (२६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक धारिया बरामद किया गया। पुलिस देपालपुर द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध २५ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
Labels:
अवैध हथियार
फर्जी ट्रक नंबर से माल की अफरा-तफरी करने वाले मामा भांजे धराये
इन्दौर -दिनांक २४ जून २०१०-पुलिस अधीक्षक (पूर्व/क्राईम) श्री मकरन्द देउस्कर ने बताया कि उप पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री जितेन्द्रसिंह को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग फर्जी ट्रक नंबर से माल लोड करवाकर ले जाते है एवं माल की अफरा-तफरी कर माल पार्टी तक न पंहुचाकर बीच में माल गायब कर देते है। इस सूचना पर उप निरीक्षक श्री किशन पंवार को अपनी टीम के साथ थाना प्रभारी परदेशीपुरा के सहयोग से संबधित मामले की पतारसी करने हेतु निर्देशित किया। दिनांक १२-१३/०५/१० को विष्णुप्रसाद ,ओम प्रकाश अग्रवाल मर्चेंट एवं कमीशन एजेंट टिमरनी जिला हरदा द्वारा नटराज दाल मील व लखन इंड्रस्टीज के लिऐ २०० बोरी चना एवं ४४ बोरी तुवर कीमती ६ लाख रूपये की ट्रक क्रमांक एम.पी. ०९ के.डी. ८२७२ में लदवाकर संबधित पार्टी को भेजा गया। उक्त ट्रक के ड्रायवर ने अपना नाम संजीव बताया था एवं ग्वालियर जिले का ड्रायविंग लायसेंस प्रस्तुत किया था। पार्टी को ट्रक मालिक गोपाल सोनी निवासी नानक नगर इंदौर बताया था। समय पर पार्टी के यहां माल न पंहुचने पर टिमरनी से विष्णु प्रसाद से संपर्क किया तो विष्णु प्रसाद ने उक्त घटना की रिर्पोट थाना टिमरनी जिला हरदा में दिनांक २५/०५/१० को की गई जिस पर से अपराध धारा ४०६,३४ भादवि का पंजीबद्व किया गया । क्राईम ब्रांच टीम के द्वारा ट्रक क्रमांक एम.पी. ०९ के.डी. ८२७२ के बारे इंदौर आर.टी.ओ. से जानकारी लेने पर मालूम हुआ कि उक्त नंबर आयशर वाहन का है जिसका मालिक हयातउल्ला निवासी खलघाट है जबकि पार्टी द्वारा माल १० पहिया ट्रक में लोड किया गया था। इस पर से क्राईम ब्रांच टीम द्वारा पतारसी करने पर पता चला कि कुछ लोग ट्रक क्रमांक एम.पी. ०९ के.डी. ८९६६ में भरी हुई तुवर परदेशीपुरा अनाजमंडी में बेचने हेतु बात कर रहे थे शंका होन पर ट्रक में बैठे गुलाबसिंह व ट्रक ड्रायवर छगनसिंह से पूछताछ की तो वे ट्रक में भरे हुऐ उक्त माल के संबध में को संतोषप्रद जानकारी नहीं दे पाये तब क्राईम ब्रांच टीम द्वारा गुलाबसिंह से सख्ती से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि ट्रक मालिक गुलाबसिंह चौहान पिता भगवानसिंह चौहान उम्र ३८ साल निवासी जामनिया खुर्द खुडैल का रहने वाला है उसने अपने भाई छगनसिंह व अपने भांजे लाखनसिंह ,सतीश के साथ मिलकर उक्त ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर फर्जी कागजात पेश करके पार्टी से इंदौर के लिऐ माल लोड करवाया था। जिस माल में से उक्त मामा भांजों ने मिलकर अफरा-तफरी कर इंदौर में आधा माल बेच दिया व बचा हुआ माल परदेशीपुरा अनाजमंडी में बेचने की फिराक में थे । बेचे गये माल के पैसों में से ट्रक मालिक गुलाबसिंह ने ६० हजार रूपये उक्त ट्रक की किस्त के रूप में श्रीराम फायनेंस कंपनी इंदौर में जमा करना बताया। उक्त माल की अफरा-तफरी के संबध में थाना टिमरनी को सूचना दी गई है।फर्जी ट्रक नंबर से माल की अफरा-तफरी करने के मामले का पर्दाफाश करने में उप निरीक्षक श्री किशन पंवार एवं प्र.आर. संजय भदौरिया ,प्र.आर. विजेन्द्र शर्मा ,आर. शैलेन्द्रसिंह ,आर. दिनेश सरगैया एवं आर. ओंकार पाण्डे तथा थाना प्रभारी परदेशीपुरा श्री संतोषसिंह भदौरिया व उनके स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।
लूट के उद्देश्य से की गई थी महिला की नृशंस हत्या एक आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा गिरप्तार लूटा गया माल बरामद
इन्दौर -दिनांक २४ जून २०१०- पुलिस अधीक्षक (पूर्व/क्राईम) श्री मकरन्द देउस्कर ने बताया कि दिनांक ०४/०८/०९ को बुद्व नगर के पास खाली मैदान में शारदाबाई पति चरणनाथ निवासी अहिरखेड़ी की लाश मिली थी, जिस पर से थाना राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक ४९५/०९ धारा ३०२ भादवि का प्रकरण पंजीबद्व अज्ञात बदमाशों के विरूद्व किया जाकर उक्त अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर को निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक उक्त अंधे कत्ल के संबध में कोई भी जानकारी न मिल पाने से संबधित अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिऐ क्राईम ब्रांच इंदौर निर्देशित किया गया था जिसमें क्राईम ब्रांच की टीम को सफलता प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री मकरंद देउस्कर ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्राईम ब्रांच के उप पुलिस अधीक्षक जितेन्द्रसिंह के निर्देशन में सहायक उप निरीक्षक संतोष पाण्डेय ,आर. मनोज राठौर ,आर. रामपाल ,आर. रामप्रकाश बाजपेयी एवं आर. ओंकार पाण्डेय को उक्त अंधे कत्ल की पतारसी हेतु थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर जयंत राठौर के साथ लगाया गया था। उक्त टीम को सूचना मिली कि चंदन नगर क्षैत्र का रहने वाला बदमाश नवीन उर्फ रविन्द्र पिता एरनसिंह घटना वाली रात को अपने साथी के साथ सूर्यदेव नगर के पास स्थित कलाली के पास से जाते देखा गया था। इसी सूचना पर टीम ने संदेही नवीन उर्फ रविन्द्र के संबध में पतारसी की तो टीम को मालूम हुआ कि नवीन विगत एक वर्षो में तीन बार अपना निवास बदल चुका है। टीम के द्वारा अथक प्रयास करते हुऐ संदेही नवीन को पकड़कर पूछताछ की तो संदेही नवीन ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुऐ बताया कि उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक ०३/०८/०९ की रात करीबन १०.१५ बजे बुद्व नगर के पास स्थित खाली मैदान जहां कि प्लाट कटे हुऐ है में बैठकर शराब पी रहे थे ,शराब खत्म होने पर साथियों द्वारा और शराब लाने की मांग की गई किन्तु किसी के पास पैसे न होने से असमंजस की स्थिती में घटना स्थल पर बैठे थे कि एक महिला पैदल-पैदल अपने सिर पर पोटली रखे हुऐ वहां से गुजरी तो इन लोगों द्वारा उक्त महिला को रोका जाकर शराब पीने के लिऐ रूपयों की मांग की गई इस पर से महिला ने उन्हें रूपये देने से मना कर दिया तो इन लोगों ने उस महिला के साथ छीना झपटी शुरू कर दी महिला द्वारा काफी विरोध किया गया एवं शोर भी मचाया गया किन्तु उसकी मदद के लिऐ कोई भी वहां नहीं पंहुचा चूंकि महिला द्वारा काफी शोर मचाया जा रहा था इसलिऐ इन बदमाशों ने महिला द्वारा पहनी गई साड़ी से उस महिला का गला कस दिया तथा एक बदमाश ने महिला को चुप रहने के लिऐ अपने पास लिऐ हुऐ चाकू से गले के पास वार कर घायल कर दिया महिला के पास से नगदी रूपये १८०० एवं उसके द्वारा पहने गये चांदी के जेवरात छीन कर ले जाना बताया गया जिसमें से आरोपी नवीन उर्फ रविन्द्र से छीने गये जेवरातों की बरामदगी हो रही है। पकड़ा गया बदमाश नवीन उर्फ रविन्द्र एक शातिर नकबजन है जो पूर्व में थाना अन्नपूर्णा एवं चंदन नगर में नकबजनी के पांच प्रकरणों में गिरप्तार हो चुका है तथा दो साल की सजा भी काट चुका है ,पकडे गये बदमाश से अन्य घटित अंधे कत्ल एवं नकबजनी के अपराधों में पूछताछ की जा रही जिससे कई अन्य वारदातों के पर्दाफाश होने की संभावना है तथा इसके अन्य साथियों की तलाश क्राईम ब्रांच एवं थाना राजेन्द्र नगर द्वारा की जा रही है।
Labels:
गिरफ्तारी
Subscribe to:
Posts (Atom)