· आरोपी की गिरफ्तारी
हेतु जारी की गई थी पाँच हज़ार रुपये के नगद इनाम की उद्घोषणा।
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आरोपी ने झांसे में
फंसाकर, नाबालिग किशोरी सेे मंदिर में किया प्रेम विवाह।
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खण्डवा, खरगौन,
नीमच, रतलाम,
व रामगंज मंडी राजस्थान में रहकर
फरारी काट रहा था आरोपी।
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पड़ोस में रहने वाली
मुंहबोली मामी की बेटी को बनाया शिकार, रहीसी के ख्वाब
दिखा नाबालिग किशोरी को अपने साथ भगा ले गया था आरोपी।
इंदौर - दिनांक 25
सितंबर 2019 - वरिष्ठ पुलिस
अधीक्षक इंदौर श्रीमती रुचिवर्धन मिश्र द्वारा महिला संबंधी अपराधों में अत्यधिक
गंभीरता तथा संवदेनशीलता का परिचय देते हुये शहर से नाबालिग किशोरियों को अपहृत कर
ले जाने वाले आरोपियों के संबंध में सूचना संकलित कर, किशोरियों की सकुशल
दस्तयाबी व आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के लिये इंदौर
पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशो के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक
(मुख्यालय) इंदौर श्री सूरज कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीमों के प्रभारी
अधिकारियों को इस दिशा में युक्तियुक्त कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश
दिये गये थे।
घटना का विवरण इस प्रकार है कि क्राईम
ब्रांच को इंदौर को सूचना प्राप्त हुई की थाना पंढरीनाथ इंदौर के अपराध क्र 98/19 धारा 363, 354, 354 ए, 323 भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट में फरार आरोपी गणेश पिता बाबूलाल मोरे उम्र 23 साल निवासी
निरंजनपुर, इंदौर के आसपास ही छुपकर, फरारी काट रहा है। सूचना पर फरार
आरोपी के संबंध में विस्तृत सूचना संकलित कर उसकी पतासाजी की तो ज्ञात हुआ कि वह
इंदौर के ही देवास नाका क्षेत्र में हुलिया बदलकर रह रहा है। थाना क्राईम ब्रांच
और पंढरीनाथ पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुये फरार आरोपी की तलाश कर, उसे निरंजनपुर
क्षेत्र से घेराबंदी कर धरदबोचा।
आरोपी गणेश ने पूछताछ में बताया कि उसकी शादी वर्ष 2014 मे हुई थी जिसमें
तीन माह बाद ही उसका तलाक हो गया था। तलाक होने के बाद वह शादी ब्याह मे बैंड
बजाने का काम करने लगा तथा डी मल्टी चौधरी ढाबे के पास किराये के मकान में रहने
लगा पड़ोस में रहने वाली परिवर्तित नाम संध्या को वह मामी कह के पुकारने लगा जिसकी
नाबालिग किशोरी लड़की से मुलाकात के बाद आरोपी का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। समय
बीतता गया प्रेमी जोड़े का मिलना जुलना लगा रहा तथा परस्पर मधुर संबंध स्नेहमयी
वातावरण निर्मित होने से उसने शादी करने का मन बनाया। आरोपी ने किशोरी को
वादे तथा रहीसी के ख्वाब दिखाकर बहला फुसलाकर अपने झांसे में लिया, किशोरी को अपहृत कर
रफूचक्कर हो गया।
आरोपी ने पूछताछ पर बताया कि उसने किशोरी को मंदिर ले जाकर उससे शादी की बाद
गोम्मटगिरी के पास वाली मल्टी नेनोद में ले जाकर रखा। किशोरी युवती की
मां ने लड़की गायब होने पर आरोपी गणेश के विरूद्ध पंढरीनाथ इंदौर के अपराध
क्र. 98/19 धारा 363, 354, 354-ए, 323 भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण कायम कराया था किंतु युवती की दस्तयाबी
के बाद भी आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी ने बताया कि वह प्रकरण कायम होने के बाद से
फरार हो गया था जोकि खण्डवा,
खरगौन, नीमच, जाबरा दरगाह रतलाम, व रामगंज मंडी
राजस्थान में रहकर फरारी काट रहा था। आय के स्त्रोत ना होने तथा अन्यत्र शहरों में
फरारी के दौरान रूपयों की आवश्यकता के चलते निरंजनपुर देवास नाका इंदौर में आकर
हुलिया बदलकर रहने लगा था जिसे सूचना पर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया
है। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक पश्चिम द्वारा 05 हज़ार रुपये के इनाम
की उदघोषणा भी जारी की गई थी।