Wednesday, December 19, 2012


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हत्या के मामले में आरोपिया आजीवन कारावास एवं 25 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित


इन्दौर -दिनांक 19 दिसम्बर 2012- उपसंचालक अभियोजन श्री व्ही. के. मिश्रा ने बताया कि माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. ने सत्र प्रकरण कं्र. 122/12 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी सुगनबाई पति गुलाबसिंह (53) निवासी केलोद करताल इंदौर को धारा 302 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए आरोपिया को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने बाबत्‌ आदेश पारित किये गये। आरोपी गुलाबसिंह के विरूद्व अभियोजन ने घटना को संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है इसलिये उसे धारा 302, 34 भादवि के आरोप से दोषमुक्त घोषित कर स्वतंत्र किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई अपर लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 11 नवम्बर 2011 को एमव्हाय अस्पताल के ऑपरेटर जगदीद्गाचंद्र ने सूचना दी कि मजरूहा सुनीताबाई 77 प्रतिशत जली अवस्था में भर्ती है।सूचना पर थाना भंवरकुऑ के सहायक उपनिरीक्षक नरसिंह भदोरिया अस्पताल पहुॅचे व वहॉ पर मजरूहा सुनीताबाई के भाई दिनेश, मॉ गीताबाई पिता भैरूलाल निवासी ग्राम राजपुरा जिला देवास के कथन लिये गये। उन्होने कथनों में बतलाया कि बंटवारे के पैसे व हिस्सा मांगने की बात पर से सुनीताबाई की सास सुगनबाई एवं ससुर गुलाबसिंह ने सुनीताबाई के ऊपर घासलेट डाला व ससुर गुलाबसिंह ने सुनीताबाई को जान से मारने की नियत से माचिस की तिली जलाकर आग लगा दी। सुनीताबाई के मरणासन्न कथन एवं परिवार के सदस्यों के कथन के आधार पर सुनीताबाई की सास सुगनबाई एवं ससुर गुलाबसिंह के विरूद्व अपराध धारा 307,34 भादवि का पाये जाने पर अपराध पंजीबद्व किया गया। पश्चात्‌ में उसकी मृत्यु होने पर धारा 302 भादवि बढ़ायी गयी। अनुसंधान उपरांत साक्षियों के कथन लिये गये, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जाकर अभियोग पत्र धारा 302,34 भादवि के अंतर्गत न्यायालय प्रस्तुत किया गया था।

31 आदतन तथा 12 संदिग्ध गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 19 दिसम्बर 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 18 दिसम्बर 2012 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्धबदमाशों व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 31 आदतन तथा 12 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

05 स्थायी, 58 गिरफ्तारी, 100 जमानतीय वारन्ट तामील


इन्दौर -दिनांक 19 दिसम्बर 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 18 दिसम्बर 2012 को 05 स्थायी, 58 गिरफ्तारी व 100 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये। 

सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले 03 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 19 दिसम्बर 2012- पुलिस थाना खुड़ैल द्वारा कल दिनांक 18 दिसम्बर 2012 को 16.10 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तिल्लौर खुर्द से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें दीपक पिता मनोहर (29)को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से कुल 330 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।  
पुलिस थाना महूॅ द्वारा कल दिनांक 18 दिसम्बर 2012 को 13.20 बजे रेल्वे कॉलोनी से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें रेल्वे कॉलोनी निवासी रणजीत पिता शंकरलाल (28) को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से कुल 240 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।  
             पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व सट्‌टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब ले जाते हुए 03 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 19 दिसम्बर 2012- पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक 18 दिसम्बर 2012 को 14.00 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जीरा फैक्ट्री के पास स्कीम नं. 78 इंदौर से मोटरसायकल पर अवैध शराब ले जाते हुए मिले मूसाखेड़ी निवासी सूरज पिता विष्णु (20) तथा राहुल पिता नंदकिद्गाोर (20) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से उपरोक्ट मोटरसायकल तथा 14 हजार रूपये कीमत की 07 पेटी देद्गाी शराब बरामद की गई।
पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 18 दिसम्बर 2012 को 14.00 बजे ग्राम रेवती सांवेर रोड़ इंदौर सेअवैध शराब ले जाते हुए मिले बादल का भट्‌टा निवासी दीपू पिता रामचंद्र (24) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 600 रूपये कीमत की 30 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गई।
            पुलिस द्वारा तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है। 

अवैध हथियार सहित 03 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 19 दिसम्बर 2012- पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक 18 दिसम्बर 2012 को 13.10 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर हीरानगर थाना क्षैत्रांतर्गत इंदौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले निरंजनपुर निवासी राजू पिता शेरू पंवार (25) तथा वैष्णव विहार कॉलोनी निवासी जयनारायण पिता प्रेमलाल (21) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू तथा 01 छुरा जप्त किये गये।
        पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 18 दिसम्बर 2012 को 11.00 बजे रिंग रोड़ इंदौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले थाना जिंगान्द्रे हरियाणा निवासी मंगलसिंह पिता प्रेमचन्द्र (30) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 फालिया जप्त किया गया।
      पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।